देवास , शाजापुर , नीमच की खबरें

लोक अभियोजन अधिकारियों को दिया गया सोशल मीडिया पर प्रचार-प्रसार का प्रशिक्षण


ट्विटर, फेसबुक के उपयोग का दिया गया प्रशिक्षण



आज दिनांक 23/09/2020 को मध्य प्रदेश लोक अभिजोजन विभाग के मीडिया सेल हेतु प्रशिक्षणऑनलाइन वेबीनार के माध्यम से आयोजित किया गया जिसमेंम.प्र. अभियोजन के सभी संभागीय जनसंपर्क अधिकारी, मीडिया सेल प्रभारी एवं सहायक मीडिया सेल प्रभारीगण, कुल 150 अधिकारी सम्मिलित हुए। श्री पुरुषोत्तम शर्मा, महानिदेशक/संचालक लोक अभियोजन, मध्य प्रदेश द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम का उदघाटन किया गया। प्रशिक्षण शिक्षण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महोदय का स्वा गत एवं परिचय मो. अकरम शेख म.प्र. राज्यय समन्वणयक NDPS एक्टक/डीपीओ इंदौर द्वारा किया गया। श्रीमती मोसमी तिवारी, प्रमुख जनसंपर्क अधिकारी, लोक अभियोजन मध्य प्रदेश ने मुख्य वक्ता एवं विषय विशेषज्ञ के रूप में प्रशिक्षण में व्याख्यान दिया।


श्री रईस शेख एडीपीओ, प्रमुख जनसंपर्क कार्यालय म.प्र. ने बताया कि श्री पुरूषोत्तशम शर्मा महानिदेशक/संचालक लोक अभियोजन म.प्र. पीड़ित व्यपक्ति के प्रति अति संवेदनशील हैं तथा उन्हें सरल, सुलभ एवं त्वपरित न्याषय दिलाने हेतु कटिबद्ध हैं। इसी तारतम्यै में आज म.प्र. लोक अभियोजन के सभी संभागीय जनसंपर्क अधिकारी, मीडिया सेल प्रभारी एवं सहायक मीडिया सेल प्रभारीगण को प्रशिक्षित करने के उद्देश्ये से यह प्रशिक्षण आयोजित किया गया है।


श्री पुरूषोत्तरम शर्मा, महानिदेशक/संचालक लोक अभियोजन म.प्र ने अपने उद्बोधन में सोशल मीडिया की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज के इस आधुनिक युग में किसी व्यमक्ति के विचारों, कार्यों, समाचार इत्यापदि का प्रचार-प्रसार करने का सोशल मीडिया एक बहुत ही सशक्तक माध्य्म है तथा इसका प्रभाव प्रत्येकक व्य क्ति पर पड़ता है। सोशल मीडिया की इसी उपयोगिता को समझते हुए हमें अभियोजन विभाग के द्वारा किए गए कार्यों का उचित प्रचार-प्रसार सोशल मीडिया के माध्यभम से करना है। उन्होंाने यह भी कहा कि आज लगभग हर व्यिक्ति सोशल मीडिया पर सक्रिय है इसलिए हमें हमारे कार्यों को सभी तक पहुंचाना है और जागरूक करना है जिससे कि हर वह व्यइक्ति जिसके साथ अन्यागय हुआ है उसको सुलभ, सरल एवं समय पर न्यायय मिल सके। इसी उद्देश्यग की पूर्ति के लिए इस प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है।


श्रीमती मोसमी तिवारी, प्रमुख जनसंपर्क अधिकारी, लोक अभियोजन म. प्र केद्वारा अपने व्याख्यान में सोशल मीडिया के महत्व को समझाया गया। उन्हों ने सभी प्रतिभागी अधिकारियों को विभिन्नय सोशल मीडिया प्लेवटफॉर्म जैसे ट्वीटर, फेसबुक, व्हा ट्सअप आदि पर विभाग के कार्यों संबंधी जानकारी एवं समाचारों को प्रचारित एवं प्रसारित किए जाने के संबंध में प्रशिक्षित किया। उन्होंंने मुख्य रूप से ट्विटर और फेसबुक का उपयोग करने के संबंध में विस्तार से बताया, कि ट्विटर पर ट्वीट कैसे किया जाता है, लाइक कैसे किया जाता है, रिट्वीट कैसे किया जाता है, किसी व्यक्ति को ट्विटर पर फॉलो कैसे करते हैं आदि। इसी तरह फेसबुक पर कुछ पोस्ट कैसे करते है, लाइक कैसे किया जाता है, कमेंट कैसे किया जाता है, शेयर कैसे करते हैं आदि उपयोग के सम्बन्ध में विस्तार से बताया। प्रशिक्षण उपरांत श्रीमती तिवारी द्वारा सभी प्रतिभागियों के प्रश्नों के उत्तकर देकर समाधान किया गया।


प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंत में श्रीमती तिवारी द्वारा आभार प्रकट किया गया। साथ ही उन्होंमने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को आयोजित कराने के लिए श्री पुरूषोत्तहम शर्मा, महानिदेशक/संचालक लोक अभियोजन को धन्‍यवाद अर्पित किया कि उन्हीत के मार्गदर्शन में यह प्रशिक्षण कार्यक्रम संभव हो सका।


मधुलिका मेव सहायक जिला अभियोजन अधिकारी


जिला देवास (म.प्र.)


छुरा लेकर घमने वाले आरोपी को जेल भेजा गया‘‘


 


 जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खाण्डेगर ने बताया कि थाना नेमवार को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि नेमावर का सोनू उर्फ भट्टी एक लोहे का छुरा लेकर राठौर ढाबा के सामने घूम रहा है एवं छुरे को लहरा रहा है व लोगों को डरा-धमका रहा है। सूचना पर थाना पुलिस बल राठौर ढाबा के सामने पहुॅचा, जहाॅ पर एक व्यक्ति लोहे का एक धारदार छुरा लेकर घूम रहा था एवं छुरे को लहराकर लोगो को डरा-धमका रहा था जिससे लोग भयभीत हो रहे थे। हमराह की मदद से उसको पकडा तथा नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम सोनू उर्फ भट्टी पिता ओमप्रकाश उर्फ कैमरू बताया। छुरा रखने का लाईसेंस नही था आरोपी का कृत्य धारा 25 आम्र्स एक्ट के तहत दण्डनीय पाया जाने पर थाने नेमावर में अपराध क्रमांक 220/20 अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी सोनू उर्फ भट्टी पिता ओमप्रकाश को गिरफ्तार किया ।


आरोपी को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तह. खातेगांव के समक्ष पेश किया गया। जहां शासन की ओर से एडीपीओ श्री रमेश कारपेन्टर द्वारा वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से दिए गये तर्को से सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपी सोनू उर्फ भट्टी पिता ओमप्रकाश उम्र-30 साल निवासी इन्द्रावास नेमवार तहसील खातेंगांव जिला देवास को जेल भेजा। पैरवीकर्ता श्री रमेश चन्द्र कारपेंटर                             एडीपीओ मो.नं. 7587603302            


 मधुलिका मेव प्रभारी, जिला देवास


दहेज के लिए प्रताडित करने वाले आरोपी का अग्रिम जमानत आवेदन पत्र निरस्‍त


शाजापुर।


जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्‍यायाधीश महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी शुभम पिता रमेश चन्‍द्र सोलंकी निवासी 156 ब्रह्म्कुमारी आश्रम के पास विजयनगर शाजापुर का अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया ।


श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्‍त जानकारी अनुसार पीडिता ने एक लेखी आवेदन पत्र थाना अकोदिया पर प्रस्‍तुत किया कि, अरोपी शुभम कम दहेज देने की बात को लेकर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित कर जान से मारने की धमकी देता है । आरोपी पीडिता को कहता है कि तेरे पिता ने मुझे टू व्‍हीलर दी है मैने सोचा था की तु मेरे लिए फोर व्‍हीलर लेकर आयेगी। थाना अकोदिया पर आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। मंगलवार को आरोपी का न्‍यायालय द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन पत्र निरस्‍त किया गया।


 आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त


शाजापुर।


न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्‍यायाधीश शुजालपुर श्री अमित रंजन समाधिया द्वारा आरोपी बाबुलाल पिता देवीलाल मालवीय उम्र 52 वर्ष निवासी वार्ड न. 14 गुरू नानक मार्ग सोनकच्‍छ जिला देवास का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया ।


सहा.जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 09/09/2020 को फरियादी ने थाना अवंतिपुर बडोदिया पर मौखिक रिपोर्ट लिखवाई की उसकी नाबा‍लिग लडकी उसकी पत्‍नी को सुबह 11 बजे स्‍कूल से टीसी लेकर आने का बोलकर घर से निकली परंतु वापस घर नही आई। जिसकी तलाश इधर उधर गांव में व रिश्तेदारी में की लेकिन उसका कोई पता नही चला। कोई अज्ञात व्‍यक्ति उसकी नाबालिग लडकी को बहला फुसलाकर ले गया। अनुसंधान के दौरान पीडिता ने अपने कथन में बताया कि, आरोपी अर्जुन ने उसकी मर्जी के बि‍ना शारीरिक संबंध बनाये और धमकी दी की तुने अगर मेरा नाम लिया तो में तेरे मम्‍मी पापा को जान से खत्‍म कर दुंगा। आज दिनांक 23/09/2020 को आरोपी अर्जुन का सहयोग करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन पत्र न्‍यायालय द्वारा निरस्‍त किया गया।


पिस्टल का सौदा करने वाले आरोपी की जमानत खारिज


मनासा।


श्रीमान धर्म कुमार, न्यायिक मजिस्टेªट प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा अवैध रूप से पिस्टल का सौदा करने के लिए ले जाने वाले आरोपी जितेन्द्र सिंह पिता भोपाल सिंह राजपुत, उम्र-20 वर्ष, निवासी ग्राम अल्हेड़ का जमानत आवेदन खारिज किया गया।


सहायक मीडिया सेल प्रभारी श्री योगेश कुमार तिवारी, एडीपीओ द्वारा जानकारी देते हुुए बताया कि घटना दिनांक 19.09.2020 की हैं। मनासा थाना के सहायक उपनिरीक्षक दीवान सिंह चैहान को कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिली की ग्राम अल्हेड़ का जितेन्द्र सिंह अपनी मोटरसायकल एमपी 43 डीबी 8726 से अवैध हथियार पिस्टल अपनी कमर में छुपाकर किसी को देने जाने वाला हैं, सूचना पर से अल्हेड़ फन्टे पर नाका बंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिसकी तलाशी लेने पर उसकी कमर में एक पिस्टल जप्त की, जिसमें एक जिंदा राउण्ड भरा हुआ था, जिस पर आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी के विरूद्ध थाना मनासा में अपराध क्रमांक 365/20, धारा 25 व 27 आयुध अधिनियम में पंजीबद्ध किया। आरोपी द्वारा न्यायालय मनासा के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया गया। श्री योगेश कुमार तिवारी, एडीपीओ द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया गया। जिस पर श्रीमान धर्म कुमार, न्यायिक मजिस्टेªट प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन को खारिज किया गया


चरवाहे से मारपीट कर बकरा चुराने वाले आरोपीगण की जमानत खारिज


मनासा।


श्रीमान धर्म कुमार, न्यायिक मजिस्टेªट प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा चरवाहे से मारपीट कर बकरा चुराने वाले आरोपी (1) अनुकूल पिता मानसिंह बांछड़ा, (2) विजेश पिता मानसिंह बांछड़ा व (3) सचिन पिता मानसिंह बांछड़ा, तीनो निवासी ग्राम बर्डीया, थाना मनासा का जमानत आवेदन खारिज किया गया।


सहायक मीडिया सेल प्रभारी श्री योगेश कुमार तिवारी, एडीपीओ द्वारा जानकारी देते हुुए बताया कि घटना दिनांक 16.08.2020 की हैं। फरियादी अर्जुन ने थाना मनासा में रिपोर्ट लिखाई कि घटना दिनांक को जब वह भोपाली खेल मैदान में बकरिया चरा रहा था, तभी आरोपीगण आये और फरियादी का बकरा पकड़कर ले जाने लगे, जब फरियादी ने आरोपीगण से उसका बकरा छुडाने की कोशिश की, तो आरोपीगण ने फरियादी के साथ मारपीट की और बकरा लेकर वहाॅ से भाग गये। जिस पर आरोपीगण के विरूद्ध थाना मनासा में अपराध क्रमांक 316/20, धारा 379, 511 भादवि में पंजीबद्ध किया। विवेचना के दौरान लूट का अपराध पाये जाने पर धारा 393 भादवि का ईजाफा किया गया, जिस पर आरोपीगण द्वारा न्यायालय मनासा के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। 


श्री योगेश कुमार तिवारी, एडीपीओ द्वारा आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया गया। जिस पर श्रीमान धर्म कुमार, न्यायिक मजिस्टेªट प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन को खारिज किया गया।


समानता के आधार पर आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती,


 आत्महत्या के लिए उकसाने वाले दुसरे आरोपी की जमानत खारिज


नीमच।


श्रीमान विवेक कुमार, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने वाले आरोपी मनप्रितसिंह पिता अजितसिंह पंजाबी, उम्र-29 वर्ष, निवासी टी.आई.टी. काॅलोनी, जिला नीमच का जमानत आवेदन खारिज किया गया।


अपर लोक अभियोजक श्री शादाब खान द्वारा जानकारी देते हुुए बताया कि घटना दिनांक 03.07.2020 की हैं। फरियादी लक्ष्मण ने मृतिका चंचल द्वारा फांसी लगा लेने के संबंध में थाना नीमच केंट में रिपोर्ट लिखाई, जिस पर विवेचना के दौरान आरोपीगण मनप्रितसिंह एवं गिरजा उर्फ डिंकी पति मनप्रितसिंह को गिरफ्तार किया गया व आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 252/20, धारा 306, 34 भादवि में पंजीबद्ध किया, आरोपी गिरजा उर्फ डिंकी द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर से दिनांक 15.09.2020 को जमानत ले ली गई, जिस पर आरोपी मनप्रितसिंह द्वारा अन्य आरोपी गिरजा की उच्च न्यायालय में जमानत स्वीकार करने के आधार पर तथा समानता के आधार पर नीमच अपर सत्र न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। 


 अपर लोक अभियोजक श्री शादाब खान द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया। जिस पर श्रीमान विवेक कुमार, अपर सत्र न्यायालय, नीमच द्वारा टिप्पणी की गई की आरोपी मनप्रितसिंह उक्त प्रकरण में मुख्य आरोपी हैं, जिसकी प्रताड़ना पर 22 वर्षीय महिला को अल्प आयु में अपनी जीवन लीला समाप्त कर, आत्महत्या करने को मजबूर होना पड़ा, जिससे वह समानता के आधार पर जमानत पाने का पात्र नही हैं, जिस के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी मनप्रितसिंह की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया।