लूट कर हत्या के मामले में आरोपियों को 4 - बार आजीवन कारावास , जेलर के घर चोरी प्रहरी की जमानत निरस्त और देवास में रेत का अवैध रूप से परिवहन , चोरी , उत्खनन , भंडारण के मामलों में आरोपियों को जेल भेजा , साथ ही शाजापुर की खबरें

जेलर के यहां चोरी करने वाले प्रहरी की जमानत निरस्त


उज्जैन।


 न्यायालय श्रीमान अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, तहसील महिदपुर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त विशाल पिता नरसिंह भंवर निवासी-उपजेल महिदपुर जिला उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। 


       मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कन्हारे ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि फरियादी मनोहर बारेकल पिता नरेन्द्र द्वारा दिनांक 30.08.2020 को थाना महिदपुर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि मैं मनोहर बारेकर सहायक जेल अधीक्षक के पद पर महिदपुर जेल में पदस्थ हूॅ, मेरा अटैचमेंट जिला भिंड में दिनांक 03.10.2019 को होने के कारण मैं वहां सेवाऐ दे रहा हूूॅ। मेरे महिदपुर जेल के घर पर रखे रेफ्रीरेटर व खान-पीने का सामान रखे हुऐ टीन के डिब्बे नहीं मिले चोरी हो गये। 19 या 20 मार्च को मैं यहां आया तो हवलदार बंशीलाल से पूछा तो उन्होने बताया कि बगल की बाउंड्रीवाल से प्रहरी विशाल को बाहर निकलते देखा, इस पर मुझे प्रहरी विशाल व सफाई कर्मी का बेटा जीतू पर शक है कि इन्होने सामान की चोरी की है। अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना महिदपुर पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्त से चोरी किया गया मश्रुका एक फ्रिज व किचन सामग्री करीबन 48,000/- रूपये अभियुक्त से बरामद कर विधिवत रूप से जप्त किया गया।  


अभियुक्त विशाल द्वारा माननीय न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध करते हुये तर्क किये कि अभियुक्त ने जेल प्रहरी के पद पर होते हुए भी चोरी का अपराध गंभीर कारित किया है। न्यायालय ने अभियोजन के तर्को से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। 


अभियुक्त विशाल की माननीय न्यायालय प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से जमानत निरस्त हुई थी जिसमे पैरवी एडीपीओ श्री देवेन्द्र जोशी द्वारा की गई थी। 


 प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री अजय वर्मा, एजीपी तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।


‘‘घर की नौकरानी ने लूट करने के लिए की थी मालकिन की हत्या‘ 


लूट कर हत्या कारित करने वाले आरोपीगण को न्यायालय ने दी चार-बार आजीवन कारावास की सजा


उज्जैन।


 न्यायालय श्रीमान अंजनीनन्दन जोशी, तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपीगण- 


01. रतना राव पति राजू राव, उम्र-30 वर्ष, निवासी- झुग्गी झोपड़ी, गोपालपुरा मक्सीरोड, उज्जैन 


02. अभिषेक पिता धर्मेन्द्र राजपूत, उम्र-20 वर्ष, निवासी- झुग्गी झोपड़ी, गोपालपुरा मक्सीरोड, उज्जैन 


03. अभिषेक उर्फ राहुल पिता अनिल तिवारी, उम्र-23 वर्ष, निवासी- कंचनपुरा, मक्सीरोड, जिला उज्जैन को 


भारतीय दण्ड सहिता की धारा 302, 392, 397, 449, 450, 460/120-बी में आरोपीगण को चार बार का आजीवन कारावास व कुल 17,0000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।


 उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि घटना इस प्रकार है दिनांक 13.06.2016 को थाना माधवनगर को संजीवनी अस्पताल एण्ड रिसर्च सेंटर उज्जैन से फोन पर यह सूचना प्राप्त हुई कि अंजू पति दलपतसिंह राठौर, निवासी-अशोक विहार कालोनी उज्जैन को गला कटने से इलाज हेतु उक्त अस्पताल में भर्ती किया है। उक्त सूचना पर थाना प्रभारी माधवनगर श्री महेन्द्र सिंह परमार संजीवनी अस्पताल उज्जैन पहुंचे, जहां अंजु मृत अवस्था में मिली। मृतिका के पुत्र अक्षयसिंह से घटना के बारे में जानकारी ली जाने पर उसके द्वारा बताया गया कि वह अशोक बिहार कालोनी उज्जैन में रहता है तथा तीन बत्ती चौराहे पर क्लीनिक चलाता है। दिनांक 13.06.2016 को रात्रि 08ः00 बजे वह उसके घर से क्लीनिक चला गया था। घर पर उसकी मॉ अंजूसिंह अकेली थी, रात्रि 09ः15 बजे वापस घर आया तो घर के कमरे के आगे का दरवाजा बंद होकर बाहर से एक नकूचा लगा था, उसने दरवाजा खोलकर देखा तो आगे वाले कमरे के फर्श पर उसकी मॉ अंजू खून से लतपथ औंधे मुंह पड़ी थी, फर्श पर खून फैला था, कमरे में रखा गमला टूटा होकर सोफे पर पड़ा था। उसके द्वारा उसकी मॉ को सीधा करके देखने पर उनके गले व पेट पर गहरी चोट के निशान होकर खून निकल रहा था। उसने उसकी मॉ से बात करने की कोशिश की थी लेकिन वह कुछ बोल नहीं पायी। घर में जो अलमारी थी वह जो टूटी थी। उसके रखे सोन केे दो हार, सोने की एक पायल जोड़ी, लक्ष्मी जी का चॉदी का सिक्का, एक सोने की चैन, एक जोड कान की झुमकी तथा एक चॉदी का मैडल गायब था। घर के तीनों कुत्ते पीछे बंधे हुए थे, जब भी घर में कोई परिचित आता था तो उसकी मॉ तीनों कुत्ते को पीछे बंद कर देती थी। उसने 108 नम्बर एम्बुलेंस को फोन किया था लेकिन फिर वह स्वयं के वाहन से ही मॉ को लेकर संजीवनी अस्पताल लाया गया। जहां उसकी मॉ को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। किसी अज्ञात बदमाश या किसी परिचित के द्वारा उसके घर में घुसकर लूटपाट करने के उद्देश्य से उसकी मॉ अंजू राठौर की हत्या होना बताया। थाना माधवनगर द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। 


विवेचना के दौरान मृतिका की पीएम रिपोर्ट में मृत्यु की प्रकृति आपराधिक मानव वध होना बताई गई। विवेचना के दौरान घटना स्थल से फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट की सहायता से स्टील के गिलास आदि वस्तुओं से फिंगर प्रिंट लिये गये। रिपोर्ट में आरोपी अभिषेक राजपूत के उंगली के चिन्ह जप्त शुदा गिलास पर पाये गये। आरोपीगण से लूटी गई सम्पति जप्त की गई। घटना दिनांक व समय की आरोपीगण की सी.डी.आर. निकाली गई। घटना के समय आरोपीगण को मृतिका के घर में जाते देखने वाले साक्षी से पहचान परीक्षा भैरूगढ़ जेल में कराई गई। विवेचना के पश्चात् न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। 


🔹*दण्ड के प्रश्नः*- आरोपीगण द्वारा न्यायालय से यह निवेदन किया कि यह उनका प्रथम अपराध है, उनके उपर पारिवारिक जिम्मेदारी है, उनकी सजा की प्रति सहानुभूति विचार किया जाये। 


अभियोजन अधिकारी द्वारा आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया। 


🔹*न्यायालय की टिप्पणीः*- श्रीमान अंजनीनन्दन जोशी न्यायाधीश महोदय द्वारा अपने निर्णय में टिप्पणी की गई कि आरोपीगण द्वारा सुनियोजित रूप से लूटकर हत्या का जघन्य अपराध कारित किया गया है, जो समाज की शांति व्यवस्था को प्रभावित करता है और इससे समाज में भय, आतंक व असुरक्षा का वातावरण निर्मित होता है जो समाज की उन्नति और प्रगति के लिए बाधक है।


न्यायालय द्वारा वीडियों कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से सजा सुनाई गई।


अभियोनज की ओर से पैरवी श्री प्रमोद चौबे, लोक अभियोजक जिला उज्जैन द्वारा की गई।                               


रेत का अवैध परिवहन करने वाले को जेल भेजा गया


 देवास।


 जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खाण्डेगर ने बताया कि दिनांक 14.09.2020 को थाना खातेंगांव के सामने वाहन चैकिंग के दौरान एलपी गाडी नं. डच्09 भ्ळ.3876 को हाथ देकर रोका। गाडी के चालक का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम राजपाल पिता बालूराम दुबे निवासी ग्राम चकेरी थाना अंजड जिला बडवानी का होना बताया फिर गाडी को चेक किया तो गाडी में खनिज बालू रेती भरी हुई मिली उक्त चालक राजपाल से खनिज बालू रेती का भण्डारण, परिवहन करने के संबंध में प्राधिकार पत्र के बारे में पूछने पर कोई प्राधिकार पत्र नही होना बताया तथा छिपानेर नर्मदा नदी घाट से चोरी कर बालू रेती भरकर लाना बताया आरोपी चालक राजपाल का कृत्य धारा 379 भादवि, 247 म0प्र0 भूराजस्व संहिता एवं 04/21 माइंस एंड मिनिरल्स एक्ट 1957 के तहत दंडनीय पाया जाने से आरोपी व उपरोक्त गाडी का जप्ती पंचनामा बना कर थाना खातेगांव में अपराध क्रमांक 412/20 में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी राजपाल पिता बालुराम दुबे को गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।


आरोपी को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तह. खातेगांव के समक्ष पेश किया गया। जहां शासन की ओर से एडीपीओ श्री रमेश कारपेन्टर द्वारा वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से दिए गये तर्को से सहमत होकर आरोपी राजपाल पिता बालुराम दुबे उम्र-30 साल निवासी- ग्राम चकेरी थाना अंजड जिला बडवानी को जेल भेजा गया। 


 खनिज सम्पदा की चोरी कर बेचने वाले आरोपी को जेल भेजा गया


 देवास।


 जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खाण्डेगर ने बताया कि दिनांक 14.09.2020 को थाना खातेंगांव के सामने वाहन चैकिंग के दौरान डम्फर नं. डच्09 भ्भ्.7812 डम्फर को हाथ देकर रोका। डम्फर के चालक का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम मेहरबान पिता हरचरण निवासी राहुल गांधी नगर देवास नाका इन्दौर मूल निवासी ग्राम पाली जिला ललितपुर उ0प्र0 का होना बताया फिर डम्फर को चेक किया तो डम्फर में खनिज बालू रेती भरी हुई मिली उक्त चालक मेहरबान से खनिज बालू रेती का भण्डारण, परिवहन करने के संबंध में प्राधिकार पत्र के बारे में पूछने पर कोई प्राधिकार पत्र नही होना बताया तथा छिपानेर नर्मदा नदी घाट से चोरी कर बालू रेती भरकर लाना बताया आरोपी चालक मेहरबान का कृत्य धारा 379 भादवि, 247 म0प्र0 भूराजस्व संहिता एवं 04/21 माइंस एंड मिनिरल्स एक्ट 1957 के तहत दंडनीय पाया जाने से आरोपी व उपरोक्त डम्फर का जप्ती पंचनामा बना कर थाना खातेगांव में अपराध क्रमांक 414/20 में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी मेहरबान पिता हरचरण को गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।


आरोपी को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तह. खातेगांव के समक्ष पेश किया गया। जहां शासन की ओर से एडीपीओ श्री रमेश कारपेन्टर द्वारा वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से दिए गये तर्को से सहमत होकर आरोपी मेहरबान पिता हरचरण उम्र-24 साल निवासी-राहुल गांधी नगर देवास नाका इन्दौर को जेल भेजा गया। 


  रेत का अवैध उत्खनन कर परिवहन करने वाले आरोपी को जेल भेजा


 देवास।


 जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खाण्डेगर ने बताया कि दिनांक 14.09.2020 को थाना खातेगांव को मुखबिर द्वारा सूचना मिली की ग्राम बडी बरछा तरफ एक नीले रंग का न्यु हालेंड ट्रेक्टर ट्राली जिसमें अवैध बालु रेती भरी हुई आ रही है। पुलिस बल रवाना होकर बडी बरछा रोड पहुंचे कि मुखबिर ने पुनः बताया कि उक्त ट्रेक्टर लंगर बीडी कम्पाउण्ड की तरफ जा रहा है। तत्काल रवाना होकर लंगर बीडी कम्पाउण्ड के पास पहुंचे कि मुखबिर के बताये हुलिये का नीले रंग का न्यु हालेंड ट्रेक्टर ट्राली आता दिखा जिसे हमराह फोर्स की मदद से रोका एवं चेक किया तो ट्राली मेे खनिज बालु रेती भरी हुई मिली ट्रेक्टर के चालक से नाम पता पुछने पर उसने अपना नाम बिजेश पिता राधेश्याम नि0 ग्राम चिचली थाना नेमावर का होना बताया ट्रेक्टर का रजि0 नम्बर नही लिखा हैै तथा इंजन न0 83244 एवं चेचिस नम्बर 322376 लिखे है। चालक बिजेश से उक्त खनिज बालु रेती का भंडारण, परिवहन करने के संबंध में प्राधिकार पत्र के बारे मेें पुछने पर कोई प्राधिकार पत्र नही होना बताया तथा नर्मदा नदी के घाट से अवैध तरीके से बालु रेती चोरी कर भरना बताया। आरोपी का कृत्य धारा 379 भादवि, 247 म0प्र0 भूराजस्व संहिता एवं 4/21 माइंस एंड मिनिरल्स एक्ट 1957 के तहत दंडनीय पाया जाने से आरोपी बिजेश के कब्जे से बिना नम्बर का एक नीले रंग का न्यु हालेंड ट्रेक्टर ट्राली का जप्ती पंचनामा बना कर थाना खातेगांव में अपराध क्रमांक 411/2020 अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी नाम बिजेश पिता राधेश्याम को गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।


आरोपी को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तह. खातेगांव के समक्ष पेश किया गया। जहां शासन की ओर से एडीपीओ श्री रमेश कारपेन्टर द्वारा वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से दिए गये तर्को से सहमत होकर आरोपी बिजेश पिता राधेश्याम उम्र-23 नि0 ग्राम चिचली थाना नेमावर खातेगांव जिला देवास को जेल भेजा। 


बालु रेत का भण्डारण व परिवहन करने वाले आरोपी को जेल भेजा गया


 देवास।


 जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खाण्डेगर ने बताया कि दिनांक 14.09.2020 को थाना खातेंगांव के सामने वाहन चैकिंग के दौरान डम्फर गाडी नं. डच्09 भ्भ्.5303 को हाथ देकर रोका। गाडी के चालक का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्रीकांत पिता तकतसिंह मीणा निवासी-ग्राम पेंची थाना ब्यावरा जिला राजगढ हाल मुकाम दुधिया जिला इन्दौर का होना बताया फिर गाडी को चेक किया तो गाडी में खनिज बालू रेती भरी हुई मिली उक्त चालक श्रीकांत से खनिज बालू रेती का भण्डारण, परिवहन करने के संबंध में प्राधिकार पत्र के बारे में पूछने पर कोई प्राधिकार पत्र नही होना बताया तथा छिपानेर नर्मदा नदी घाट से चोरी कर बालू रेती भरकर लाना बताया आरोपी चालक श्रीकांत का कृत्य धारा 379 भादवि, 247 म0प्र0 भूराजस्व संहिता एवं 04/21 माइंस एंड मिनिरल्स एक्ट 1957 के तहत दंडनीय पाया जाने से आरोपी व उपरोक्त गाडी का जप्ती पंचनामा बना कर थाना खातेगांव में अपराध क्रमांक 413/20 में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी श्रीकांत पिता तकतसिंह को गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।


आरोपी को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तह. खातेगांव के समक्ष पेश किया गया। जहां शासन की ओर से एडीपीओ श्री रमेश कारपेन्टर द्वारा वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से दिए गये तर्को से सहमत होकर आरोपी श्रीकांत पिता तकतसिंह उम्र-34 साल निवासी-ग्राम पेंची थाना ब्यावरा जिला राजगढ हाल मुकाम दुधिया जिला इन्दौर को जेल भेजा गया। 


   पैरवीकर्ता  श्री रमेश चन्द्र कारपेंटर                                         एडीपीओ मो.नं. 7587603302            


    मधुलिका मेवमीडिया प्रभारी, जिला देवास


दहेज लोभी आरोपीया का जमानत आवेदन पत्र निरस्‍त  


शाजापुर।


जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्‍यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर श्री अमित रंजन समाधिया द्वारा आरोपीया हसीना बी पति इकरार बैग उम्र 32 वर्ष निवासी बंजीपुरा शुजालपुर सिटी का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया । 


श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्‍त जानकारी अनुसार दिनांक 30/07/2020 को थाना शुजालपुर सिटी पर मर्ग क्रमांक 10/2020 धारा 174 जा.फौ. का कायम कर जांच में लिया गया था । जांच मे मृतिका के मायके पक्ष के लोग पिता शरीफ खॉन, मॉ मेराज बी, भाई समीर खॉन, बहन मुस्‍कान, चाचा यासीन खॉन ने कथन मे बताया कि, मृतिका के साथ आरोपीगण दहेज में कुछ नही लाने एवं प्‍लाट खरीदने लिए पैसो की मांग कर मारपीट करते थे एवं मृतिका को दो लडकी होने से लडका नही होने का ताना देकर शारीरिक एवं मानसिंक रूप से प्रताडित करते थे और बार-बार दहेज मे पैसो की मांग करते थे। थाना शुजालपुर सिटी पर आरोपीगण के विरूद्ध अपराध कायम किया गया। दिनांक 12/08/2020 को आरोपीगण को गिरफतार कर दिनांक 13/08/2020 को सक्षम न्‍यायालय मे पेश किया गया । तब से आरोपीगण जेल में बंद है। मंगलवार को आरो‍पीया हसीना बी का जमानत आवेदन पत्र न्‍यायालय द्वारा निरस्‍त किया गया।


अपील न्‍यायालय द्वारा आरोपीगण को 1000-1000 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया।   शाजापुर।


जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर जिला शाजापुर द्वारा आरोपीगण    


 1-हरिप्रसाद पिता लालजी उम्र 70 वर्ष 


2-मेहरबान पिता हरिप्रसाद उम्र 24 वर्ष 


निवासीगण बनाखेडी थाना शुजालपुर जिला शाजापुर को दिनांक 14/09/2020 को धारा 323/34 भादवि में दोषी पाते हुए 1000-1000 रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया और यह भी आदेशित किया गया कि, जुर्माने की रकम को जमा न करने की दशा मे उन्‍हैं एक-एक माह का सश्रम कारावास भुगताया जावे।


श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्‍त जानकारी अनुसार दिनांक 02/09/2011 को शाम 06:30 आहत फरियादी विनोद के साथ आरोपीगण ने मारपीट की थी जिससे फरियादी को सिर में, पीठ पर , बाये पैर की एडी के पास टकनी में चोटे आई थी। अपील न्‍यायालय द्वारा दिनांक 14/09/2020 को आरोपीगण को धारा 323/34 भादवि में दोषी पाते हुए 1000-1000 रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया। 


आपराधिक अपील में राज्‍य की ओर से श्री संजय मोरे अपर लोक अभियोजक/अतिरिक्‍त डीपीओ शुजालपुर ने अंतिम तर्क किये ।