लूटेरे अभियुक्त की न्यायालय ने की जमानत निरस्त
उज्जैन।
न्यायालय श्रीमान तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त नटवर उर्फ रजवीर उर्फ बना पिता भीमसिंह, उम्र-26 वर्ष, निवासी-बोलाई, तहसील गुलाना जिला शाजापुर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि घटना इस प्रकार है कि फरियादी रोहित ने पुलिस थाना नानाखेड़ा पर रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 12.10.2019 को रात करीब 08ः00 बजे फरियादी के रिश्तेदार पप्पूनाथ पिता भंवरनाथ निवासी ग्राम जैथल की स्वीफ्ट डिजाईर कार से बहन शांताबाई को ग्राम जैथल छोडकर कार से वापस उज्जैन आया। फरियादी ने घर पर फोन लगाने के लिए कार को केटीएम शोरूम के सामने खड़ी की और घर पर फोन लगाया, इतने में तीन व्यक्ति कार के तीनो गेट खोलकर कार के अंदर घुस आये, पिछली सीट वाले व्यक्ति ने मुंह दबाकर तथा उसके एक साथी ने गले पर चाकू अड़ाकर पिछली सीट पर फरियादी को खींच लिया, फिर उनमें से एक व्यक्ति जिसकी उम्र 20-22 वर्ष की जिसने ब्लैक रंग की शर्ट सफेद लायनिंग वाली शर्ट तथा ब्लैक पेंट पहना व सांवले रंग का दुबला पतला था। उसने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी को चलाकर देवास रोड़ कोठी तरफ ले गया। फरियादी को कोठी तरफ पुलिस दिखी तो उसने चिल्लाने की कोशिश की तो ड्रायवर साईड के पीछे बैठने वाले व्यक्ति जिसकी उम्र 28-30 वर्ष के लगभग गौरा चिठ्ठा मोटा सा उसने फरियादी को दोनों हाथों से दबोच लिया तथा उसके बांये तरफ बैठे व्यक्ति ने चाकू से उसके बाएं कंधे के पीछे चाकू के दो वार किए। चोंट लगने से खुन निकलने लगा, फिर कार उज्जैन पब्लिक स्कूल व अपना स्वीट्स के सामने से निकली तो उसने फिर पुलिस वालों देखकर चिल्ला चोंट मचाने की कोशिश की तो उन्होंने फिर से उसके दांहिने पैरे में चाकू मारा और पिंगलेश्वर तरफ जाते समय बाएं जांघ पर मारा, फिर अभियुक्तगण उसे दबोच कर तराना तरफ ले जाने लगे इन तीनों ने डेस बोर्ड पर रखा उसका पर्स उठा लिया, जिसमें 5350/- रूपए थे तथा एक मोबाईल ओपो कंपनी का ले लिया। गाडी में डिजल कम था तो तराना से चार पांच किलोमीटर पहले पेट्रोल पंप के वहा पर फरियादी को नीचे उतारा और गाडी को पलटाने लगे, इतने में गाड़ी किनारे खेती में फंस गई तो फरियादी मौका देखकर तीनों अभियुक्तगण से बचकर भागा, फिर वही पास में स्कूल के चौकीदार की मदद से 100 नंबर डायल कर पुलिस को बुलाया। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना नानाखेडा द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना उपरान्त न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था।
अभियुक्त द्वारा जमानत हेतु आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया कि अभियुक्त द्वारा गंभीर अपराध कारित किया है। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्केे से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। प्रकरण में पैरवीकर्ता श्री प्रमोद चौबे, लोक अभियोजक उज्जैन जिला उज्जैन द्वारा की गयी।
हाथ भट्टी कच्ची शराब का अवैध व्यापार करने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त
उज्जैन।
न्यायालय माननीय श्रीमान एस.सी.पाल अपर सत्र न्यायाधीश महोदय तहसील तराना जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त इश्तिकार पिता हुसैन मोहम्मद आयु 35 वर्ष निवासी- मदारबड़ मोहल्ला तह. तराना जिला उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कन्हारे ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि घटना इस प्रकार है कि पुलिस तराना को दिनंाक 14.06.2020 को मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि इश्तिकार के मकान के सामने दो मोटर सायकिल आई है, दोनों पर पीछे टाट के बोरे लटके हुऐ है जिसमें अवैध शराब है। सूचना की तस्दीक हेतु तराना पुलिस घटना स्थल पहुंची तो देखा दो मोटर सायकल खड़ी थी, मोटर सायकल चालक के नाम धारासिंह व इश्तिकार है, दोनों हाथ भट्टी की अवैध शराब उतारकर इश्तिकार के घर में ले जा रहे थे। उनकी घेराबंदी की गई तो दोनों चालक शराब को छोड़कर घर के पीछे के रास्ते से भाग गए। मौके पर मोटर सायकिल पर एक व्यक्ति को पकड़ा उसका नाम व पता पूछने पर ओमप्रकाश पिता बद्रीलाल निवासी-लोबडीखेडा का होना बताया। मोटर सायकिल पर एक टाट का थैला पीछे सीट पर लटका हुआ था, जिसमें दो थैली भरी हुई लटकी हुई थी। प्रत्येक थैली में 45 प्लास्टिक की पन्नी में हाथ भट्टी की कच्ची देशी शराब भरी हुई पाई गयी। कुल 68 लीटर 400 ग्राम देशी कच्ची शराब पाई गयी थी। इसी प्रकार दूसरी मोटर सायकिल पर 75 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब पाई गयी। जिसे पुलिस द्वारा विधिवत् रूप से जप्त किया गया। पुलिस थाना तराना द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
अभियुक्त इश्तिकार द्वारा माननीय न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध करते हुये तर्क किये कि अभियुक्त से कच्ची शराब जप्त की गयी है इस प्रकार उसने अपराध गंभीर कारित किया है। न्यायालय ने अभियोजन के तर्को से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से श्री डी.के. नागर, तहसील तराना, जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।
त्रिजल आयरन एण्ड स्टील कंपनी के गोडाउन से चोरी करने वाले आरोपीगण गये जेल
भोपाल।
जिला भोपाल के माननीय न्यायालय प्रथम श्रेणी श्री हर्षवर्द्धन रावत के न्यायालय में त्रिजल आयरन एण्ड स्टील कंपनी के गोडाउन में चोरी करने वाले आरोपियों रितेश बाइरूकर व अन्य द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। सहायक जिला अभियेाजन अधिकारी श्रीमती समीक्षा गुप्ता द्वारा आरोप की गंभीरता को देखते हुए उक्त जमानत का विरोध किया गया।
माननीय न्यायालय द्वारा उक्त जमानत आवेदन को निरस्त कर आरोपियों को जेल भेजा गया।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी श्री दीपक बन्सोड ने बताया कि फरियादी अमित गर्ग पिता ओमप्रकाश गर्ग नि. सुपर डीलपक्स 93 मिनाल रेसीडेन्सी द्वारा थाना अशोका गार्डन अपराध क्र. 607/20 धारा 457, 380 के अंतर्गत रिपोर्ट लेख कराई गई कि मेरी ओद्योगिक क्षेत्र डी सेक्टर में स्थित कंपनी त्रिजल आयरन एण्ड स्टील कंपनी है, जिसमें प्रोफाईल कटिंग का काम होता है, दिनांक 01-09-2020 को शाम लगभग 8 बजे वह कंपनी बंद करके घर चला गया था, दूसरे दिन जब वह अपनी कंपनी पहुँचा तो देखा कि मेरी कंपनी के गोडाउन में रखे हुए की चोरी हो गई है। आरोपियों द्वारा कंपनी की बाउंड्री वाल से कूदकर माल की चोरी की गई।
उक्त अपराध में आरोपी रितेश व उसके साथियों पंकज राय, प्रवीण, नीतेश व फैजान उर्फ बिल्लू को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में आरोपियों द्वारा बताया गया कि आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर रात करीब 8 बजे त्रिजल आयरन एण्ड स्टील कंपनी से 11 लोहे की राड एवं एल्युमिनीयम सेक्शन की चोरी करना बताया । पुलिस ने आरोपी के घर झुग्गी न. 128 रूपनगर रायसेन रोड अशोका गार्डन से चोरी की गई लोहे की रॉड आरोपी के पेश करने पर जप्त कर ली गई।
ताला तोडकर चोरी करने वाला आरोपी पहुँचा जेल
भोपाल।
भोपाल जिले के माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री हीरालाल अलावा के न्यायालय में घर का ताला तोडकर चोरी करने वाले आरोपी राहुल वाल्मीकि पिता राजू वाल्मीकि उम्र 28 साल न. बागमुगलिया राजू मुख्खर के मकान के पास बागमुगलिया भोपाल द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया जा रहा है। अभियेाजन अधिकारी श्रीमती हेमलता कुशवाह ने उक्त जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी को जमानत का लाभ मिलते ही इसके द्वारा पुन: चोरी आदि की घटना घटित होने की आशंका है। अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए मान्नीय न्यायालय द्वारा आरोपी राहुल वाल्मीकि की जमानत निरस्त कर उसे जेल भेज दिया गया।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी श्री दीपक बन्सोड ने बताया कि फरियादी हीरालाल चौहान पिता श्री लक्ष्मण सिंह चौहान उम्र 52 साल नि. दानिश नगर भोपाल ने दि. 06/08/2020 को थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट कराई कि वह दिनांक 12.06.2020 को अपने घर का ताला लगाकर पत्नि व बच्चो सहित गांव खपरिया कला गया था। मेरे पडोसी आकाश चौहान ने दिनांक 05.08.2020 को मुझे सूचना दी कि आपके मकान के गेट का ताला टूटा पडा है। सूचना मिलते ही मैं दिनांक 06.08.2020 को घर आया, वहां मैने देखा कि मेरे मकान में रखी गोदरेज की अलमारी से अज्ञात चोर एक जोड चांदी की पायल एवं 16000 रूपये नगदी चोरी कर ले गया। विवेचना के दौरान मुखबिर की सूचना पर आरोपी राहुल बाल्मीकि को पुलिस द्वारा पकडकर पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपी द्वारा अपना अपराध स्वीकार किया गया। पुलिस द्वारा उक्त अपराध थाना मिसरोद अंतर्गत धारा 457, 380 भादवि अपराध क्रमांक 401/2020 के तहत पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर उसे न्यायालय में पेश किया गया जो न्यायिक अभिरक्षा में केंद्रीय जेल भोपाल में निरूद्ध है।
गबन के आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर।
न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर श्री मनोज कुमार शर्मा द्वारा आरोपी मांगीलाल शर्मा पिता स्व. जगन्नाथ शर्मा सहा. प्रबंधक प्राथमिक कृषि सहकारी साख संस्था मर्यादित सुनेरा तहसील व जिला शाजापुर का जमानत आवेदन पत्र शुक्रवार को निरस्त किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 28.08.2020 को प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित सुनेरा के संस्था प्रबंधक मेहरबान सिंह ने थाना सुनेरा पर घटना की लिखित रिपोर्ट आवेदन पत्र प्रस्तुत कर की थी। मांगीलाल पिता जगन्नाथ सहायक प्रबंधक सुनेरा द्वारा दिनांक 03.06.2020 से दिनांक 22.07.2020 तक कुल 24 रसीदों की कुल राशि 1233840 रूपये संस्था के कृषक सदस्यों से वसूली गई। उक्त राशि वसूली के उपरांत मांगीलाल द्वारा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित शाजापुर की शाखा सोमवारिया बजार में संस्था के सेविंग खाते में जमा कराया जाना अनिवार्य था किंतु उसके द्वारा उक्त राशि ना तो संस्था में और ना ही बैंक में जमा करायी गयी। इस प्रकार आरोपी द्वारा शासकीय सेवक होते हुये उक्त रूपयों का गबन किया होने से थाना सुनेरा द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध दर्ज किया गया। प्रकरण की परिस्थितियों व अपराध की गंभीरता को देखते हुये न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया। राज्य की ओर से एम.एल. शर्मा लोक अभियोजक शाजापुर द्वारा वीसी के माध्यम से जमानत आवेदन का विरोध किया गया।
दुष्कर्म के आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर।
न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी महेश पिता जगदीश मालवीय उम्र 18 वर्ष निवासी-5 हरिजन महोल्ला वार्ड नंबर 7 चौमा शाजापुर का जमानत आवेदन पत्र बुधवार को निरस्त किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 18.08.2020 को फरियादी ने थाना मोहन बडोदिया पर घटना की मौखिक रिपेार्ट की थी। आरोपी ने जबरदस्ती फरियादी के साथ खोटा काम किया था और उसको धमकी दी थी की किसी को बताया तो उसे और उसके बेटे को जान से खत्म कर देगा व गांव में बदनाम कर देगा। आरोपी ने फरियादी के साथ कई बार दुष्कर्म किया। अपराध की गंभीरता को देखते हुये न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। राज्य की ओर से निर्मल सिंह चौहान अपर लोक अभियोजक शाजापुर द्वारा वीसी के माध्यम से जमानत आवेदन का विरोध किया गया।
माताजी की मूर्ति खण्डित करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर।
न्यायलय जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा आरोपी धूमेन पारदी पिता दिलराज पारदी उम्र 23 वर्ष निवासी मुर्दी खेडी का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया ।
सहा.जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 22/08/2020 को फरियादी जुगलकिेशोर उसके मकान के सामने बने छोटा मंदिर मॉ नर्मदेश्वरी माताजी की रात्रि 8 बजे पूजा करके अपने घर वापस आ गया था। सुबह 07 बजे मंदिर मे पूजा करने आया तो माताजी की अष्ट भूजा वाली संगमरमर की मूर्ति खंडित अवस्था में दिखी। कोई अज्ञात व्यक्ति ने उनकी धार्मिक भावनाओ को ठेस पहुचाने के उद्देश्य से माताजी की मूर्ति खंडित कर दी । जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने तिलावद चौकी थाना अवंतिपुर बडोदिया पर की थी। आज दिनांक 12/09/2020 को आरोपी को गिरफतार कर न्यायालय में पेश किया। न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।