महिला पर जानलेवा हमला के आरोपियों , जहरीली शराब विक्रय के अभियुक्त जमानतें निरस्त , साथ भोपाल की खबरें

जहरीली शराब बेचने वाले अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त


उज्जैन।


 न्यायालय श्रीमान राजेन्द्र देवडा, चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त महेश पिता रामकिशन धानुक, उम्र-50 वर्ष, निवासी-शांतिनगर जिला उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। 


अभियोजन उप-संचालक डॉ. साकेत व्यास ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि नीलगंगा पुलिस को मुखबीर द्वारा सूचना पर महेश पिता रामकिशन एक सफेद प्लास्टिक की कैन में अवैद्य कच्ची शराब बेचने के फिराक में कवेलू कारखाना के पास बनी टपरियों के पास खड़ा है जिसने आसमानी कलर की टी-शर्ट एवं डार्क कत्थई कलर का लोअर पहना है। मुखबीर की प्राप्त सूचना पर मय फोर्स को साथ लेकर कवेलू कारखाना टपरियों के पास पहुॅचे तो देखा कि मुखबीर के बताये हुलिये का एक व्यक्ति अपने हाथ में एक सफेद प्लास्टिक की कैन लिये दिखाई दिया, जो पुलिस को देखकर तेजी से भागने लगा, जिसे हमराही फोर्स की मदद से पकड़ा। नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम महेश पिता रामकिशन धानुक होना बताया। जिसके हाथ में रखी एक सफेद प्लास्टिक की कैन का ढक्कन खोलकर कर देखने पर उसमें करीब 05 लीटर तरल पदार्थ होना पाया गया। कैन में भरा पदार्थ को चखने पर उसमें कड़वा एवं मानव जीवन के लिये घातक प्रतीत हो रहा था। अभियुक्त को शराब रखने के संबंध में विधिक अनुमति की पूछताछ करने पर उसने कोई लायसेंस नहीं होना बताया। उक्त शराब को विधिवत जप्त किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना नीलगंगा पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। 


 अभियुक्त महेश द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन अधिकारी द्वारा निवेदन किया कि अभियुक्त ने जहरीली शराब का विक्रय करने का गंभीर अपराध कारित किया है। अभियुक्त पर पूर्व में 17 अपराध पंजीबद्ध है। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्तगण का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।  


प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री अनिल माथुर, एजीपी, जिला उज्जैन द्वारा की गई। 


 महिला पर प्राणघातक करने वाले अभियुक्तगण की जमानत निरस्त


 उज्जैन।


न्यायालय श्रीमान मुकेश नाथ, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, महिदपुर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण बजेसिंह पिता रतनसिंह 02. बीरेन्द्रसिंह पिता हाकमसिंह निवासीगण-ग्राम घटिया सांईदास महिदपुर जिला उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। 


       उप-संचालक डॉ0 साकेत व्यास (अभियोजन) ने घटना अनुसार बताया कि फरियादी श्यामलाल द्वारा पुलिस थाना झारड़ा पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक 01.09.2020 को करीबन 04ः00 बजे फरियादी श्यामलाल, उसकी पत्नि भारतबाई व उसका लडका विशाल अपने घर के अंदर थे। उसी समय मोहनसिह अपना बोलेरो वाहन लेकर उसके घर के पास आया। बोलेरो गाडी में मोहनसिंह, बजेसिंह, पंचमसिंह, शंकरसिह, भीमसिंह, जीतेन्द्रसिंह व वीरेन्द्रसिंह थे। अभियुक्तगण बजेसिह, मोहनसिंह व शंकरसिह फरियादी श्यामलाल के घर में घुस आये और घर के सामान की तोड-फोड करने लगे, फरियादी के द्वारा मना करने पर अभियुक्त मोहनसिंह बोला कि अपहरण की रिपोर्ट थाने पर क्यों लिखवाई। इसी बात को लेकर अभियुक्त मोहनसिंह उसे व उसकी पत्नि को मॉ-बहन की नंगी-नंगी गालिया देने लगा। फरियादी द्वारा गालियां देने से मना करने पर अभियुक्त मोहनसिंह ने जान से मारने की नियत से उसकी पत्नि भारतबाई को तलवार से सिर में व शरीर में अन्य जगह भी मारा, जिससे उसके सिर में से खून निकलने लगा, जब फरियादी श्यामलाल उसे छुडाने गया तो अभियुक्त बजेसिंह ने उसे भी डण्डे से मारा। अभियुक्त शंकरसिंह ने उसके लडके विशाल को लकडी से मारा। चिल्ला-चौट की आवाज सुनकर पडोस के लोग रंगलाल, कमल व बबलू आयेे तभी अभियुक्त मोहनसिंह के साथी पंचम, जीतेन्द्र, भीमसिंह व बीरेन्द्र भी अंदर घुस आये और सामान की तोड़फोड़ करने लगे। अभियुक्त पंचम सिंह ने रंगलाल को तलवार से मारा। अभियुक्त वीरेन्द्र सिंह ने कमल को लकड़ी से मारा तथा भीमसिंह ने थप्पड मुक्को से मारा। फरियादी की रिपोर्ट पर अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना झारड़ा पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। 


अभियुक्त बजेसिंह तथा विरेन्द्र सिंह द्वारा जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अभियोजन की ओर से जमानत आवेदन का विरोध किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्केे से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत निरस्त किया गया। प्रकरण में पैरवी श्री अजय वर्मा, एजीपी तह0 बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा की गयी। 


घर में घुसकर नाबालिग से छेडछाड करने और धमकी देने वाला आरोपी पहुँचा जेल, जमानत निरस्‍त


थाना स्‍टेशन बजरिया अंतर्गत नाबालिग को अकेला जानकर घस में घुसकर आरोपी ने की थी छेडछाड


भोपाल।


 आज दिनांक को माननीय अपर सत्र न्‍यायाधीश श्रीमती कुमुदिनी पटेल के न्‍यायालय में आरोपी अंकित मालवीय पिता दिनेश मालवीय उम्र 24 साल नि. सेमरा भोपाल द्वारा जमानत आवेदन प्रस्‍तुत किया गया कि आरोपी के विरूद्ध झूठा मामला पंजीबद्ध किया गया है। शासन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक श्री टी.पी. गौतम, श्रीमती मनीषा पटेल, एवं श्रीमती रचना श्रीवास्‍तव ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि उक्‍त अपराध महिलाओं के लैंगिक शोषण से संबंधित है, एवं आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना उचित नहीं होगा। केस डायरी के अवलोकन एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए उक्‍त जमानत माननीय न्‍यायालय द्वारा निरस्‍त कर आरोपी ओम को जेल भेज दिया गया।


 एडीपीओ. श्रीमती मनीषा पटेल ने बताया कि दिनांक 13.09.2020 को अभियोक्‍त्री उम्र 17 साल द्वारा रिपोर्ट कराई गई कि आज शाम 7 बजे जब पीडिता की मॉं छत पर थी, तब आरोपी अंकित मालवीय पीडिता के घर में घुस गया और उसके साथ छेडखानी करने लगा और बुरी नियत से पीडिता का हाथ पकड लिया। पीडिता के चिल्‍लाने पर आरोपी अंकित मालवीय ने पीडिता को जान से मारने की धमकी दी। पीडिता की आवाज सुनकर उसकी मॉं नीचे आई तो आरोपी अंकित घर से भाग गया, फिर उक्‍त बात पीडिता ने अपनी मॉं को बताई।


 उक्‍त सूचना के आधार पर थाना स्‍टेशन बजरिया की पुलिस द्वारा अपराध क्र. 417/2020 अंतर्गत धारा 354क, 456, 506 भादवि एवं धारा 11/12 लैंगिक अपराधों के बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया था।


मादक पदार्थ की तस्‍करी करने वाले आरोपीगण की अग्रिम जमानत खारिज 


भोपाल।


 आज दिनांक को विशेष न्‍यायालय एन.डी.पी.एस. श्री मुकेश कुमार के न्‍यायालय में आरोपी हुकुम कुचबंदिया व सुमित कुचबंदिया भोपाल के द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्‍तुत किया गया कि आरोपी के विरूद्ध झूठा मामला पंजीबद्ध किया गया है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। शासन की ओर से पैरवी करते हुए उपसंचालक श्री के.के. सक्‍सेना, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री विक्रम सिंह एवं श्री नीरेन्‍द्र शर्मा ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी आदतन अपराधी है, एवं जमानत का लाभ दिये जाने पर उक्‍त घटना पुन: घटित होने की संभावना है। केस डायरी का अवलोकन एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्‍यायालय द्वारा आरोपी हुकुम एवं सुमित कुचबंदिया की अग्रिम जमानत निरस्‍त की गई।


एडीपीओ. श्री विक्रम सिंह ने बताया कि दिनांक 01.08.2019 को इतवारा क्षेत्र में आरोपी बंटी कुच‍ब‍ंदिया व उसके साथियों से 3 किलो 250 ग्राम गांजा जप्‍त किया गया था, पुलिस द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्र. 302/19 धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्‍ट के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना तलैया में दर्ज की गई। आरोपीगण ने पूछताछ में उक्‍त मादक पदार्थ हुकुम कुचबंदया, सुमित कुचबंदयिा व अन्‍य से खरीदना बताया, जिस पर आरोपीगण की तलाश में पुलिस द्वारा दबिश दी गई, परन्‍तु आरोपी फरार हो गए। आरोपी हुकुम व सुमित द्वारा न्‍यायालय में अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्‍तुत किया, जिससे माननीय न्‍यायालय ने आरोपियों का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्‍त कर दिया।