तीन बार तलाक बोलकर तलाक देने वाले अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त
उज्जैन।
न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त जुबैर खां निवासी - तहसील बडनगर, जिला उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि फरियादिया ने थाना बडनगर पर उपस्थित होकर रिपोर्ट की कि मेरी शादी 05 वर्ष पूर्व अभियुक्त जुबैर खां के साथ हुई थी। मेरी एक बच्ची है जिसकी उम्र 03 वर्ष है, मेरी शादी के बाद से ही मेरे ससुराल वाले मुझे दहेज के प्रताडित करने लगे, मेरे माता-पिता के समझाने पर मैं उनकी प्रताडना सहन करती रही लेकिन वो लोग नहीं माने तथा मेरे ससुर व जेठ मेरे साथ छेडछाड करने लगे, दिनांक 05.05.2020 को सुबह के लगभग 05ः30 बजे मेरे ससुर ने मेरी हाथ बुरी नीयत से पकडा था, तब मैंने दहेज प्रताडना व छेडछाड की रिपोर्ट थाना बडनगर पर मेरे पति, सास, ससुर व जेठ के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, तब से मैं अपने मायके में ही रह रही हूं जिसका केस न्यायालय में चल रहा है, आज दिनांक 20.07.2020 को शाम के लगभग 05ः00 बजे मेरा पति जुबैर मेरे पिताजी के घर बडनगर आया और घर के बाहर आकर आवाज लगाने लगा, मैं बाहर आई तो मेरा पति मेरे साथ गाली-गलौंच करने लगा और बोला कि तूने मेरे पिताजी व घरवालों के विरूद्ध केस दर्ज कराया है, इस कारण मेरा तेरे साथ आज से कोई संबंध नहीं है तथा मुझे तीन बार तलाक-तलाक-तलाक बोल कर चला गया। यह बात मैने अपने माता-पिता को बताई। मेरे पति ने दिनांक 12.08.2020 को मेरे पिता के मोबाईल जिसे मैं उपयोग करती हूं, उसपर मैसेज भेजा कि मैनें तुझे पहले भी तलाक दिया था, अब फिर देता हूं तलाक,तलाक,तलाक। मेरे पति ने मुझे जबरन तलाक दिया है। फरियादिया की उक्त रिपोर्ट पर थाना बडनगर द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध धारा- 04 मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
अभियुक्त द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुये तर्क किया कि अभियुक्त द्वारा गंभीर अपराध कारित किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री राकेश कटारिया, सहायक जिला लोेक अभियोजन अधिकारी, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन द्वारा की गई।
12 वर्ष की बालिका का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी की जमानत खारिज
नीमच।
श्रीविवेक कुमार, विशेष सत्र न्यायाधीश, (पाॅक्सो एक्ट) नीमच द्वारा 12 वर्ष की बालिका का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी भूरा उर्फ भूरी पिता प्रेम गोस्वामी, उम्र-20 वर्ष, निवासी - नया पशुहाट मैदान, जिला नीमच की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का अभियोजन द्वारा विरोध करने पर खारिज किया गया।
विशेष लोक अभियोजक श्री जगदीश चैहान द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की दिनांक 23.02.2020 को पुलिस थाना नीमच केंट में पुरानी नगर पालिका के पास रहने वाले फरियादी ने उपस्थित होकर उसकी 12 वर्ष की छोटी साली की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई, जिस पर से अपराध क्रमांक 131/2020, धारा 363 भादवि में पंजीबद्ध किया गया। पुलिस नीमच केंट ने विवेचना के दौरान 12 वर्ष की पीड़िता को दस्तायाब किया। पीड़िता ने पूछताछ में बताया कि आरोपी भूरा उर्फ भूरी ने अन्य दो आरोपीगण के साथ मिलकर उसका अपहरण किया था व उसके साथ बलात्कार किया था, जिस पर से पुलिस द्वारा प्रकरण में आरोपीगण को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध धारा 366ए, 376(2)(एन), 376(3) भादवि व धारा 3/4, 5एल/6 पाॅक्सो एक्ट का ईजाफा किया गया। आरोपी भूरा उर्फ भूरी द्वारा विशेष न्यायालय में दिनांक 04.09.2020 को जमादन आवेदन लगाकर वापस लिया गया, फिर दिनांक 10.09.2020 को पुनः जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया।
विशेष लोक अभियोजक श्री जगदीश चैहान द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विडियो कनेक्टिविटी के माध्यम से विरोध करते हुए तर्क रखा गया कि आरोपी द्वारा 12 वर्ष की पीड़िता का अपहरण कर बलात्कार किया गया हैं जो गंभीर प्रकृति का अपराध हैं, इसलिए आरोपी को जमानत नही दी जाना चाहिए। अभियोजन के तर्को से सहमत होकर श्रीमान विवेक कुमार, विशेष सत्र न्यायाधीश, (पाॅक्सो एक्ट) नीमच द्वारा आरोपी भूरा उर्फ भूरी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन को खारिज किया गया।
नाबालिक को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर।
न्यायालय विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी गोविंद मीणा पिता अनुपसिंह मीणा उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम रंथभंवर, जिला शाजापुर का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
देवेन्द्र मीना डीपीओ शाजापुर ने बताया कि, आरोपी नाबालिक पीडिता को बहला फुसलाकर भागा कर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। फरियादी ने थाना बेरछा पर दिनांक 24 जून 2020 को रिपोर्ट की थी।
राज्य की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष लोक अभियोजक श्री देवेंद्र मीना द्वारा जमानत आवेदन पत्र का विरोध किया गया। अपराध की गंभीरता को दखते हुये न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
छल करने वाले दो ओर आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर।
न्यायालय श्रीमान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री अमित रंजन समाधिया शुजालपुर द्वारा आरोपीगण 1- नीतिराज पिता रामप्रसाद उम्र 32 वर्ष 2- देववकील पिता रामेश्वर उम्र 20 वर्ष निवासीगण जामनेर का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया।
सहा. जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 21/09/2019 को थाना शुजालपुर मंडी में सहायक उप निरीक्षक छत्रसाल सिंह पवॉर को आवेदकगण कालुसिंह धाकड, चरणसिंह धाकड, रूपसिंह धाकड, राधेश्याम धाकड, केशरसिंह धाकड, ओमप्रकाश धाकड, दिनेश धाकड, निलेश धाकड, मोतीसिंह धाकड, माखनसिंह धाकड निवासीगण निपानिया थाना सुंदरसी का आवेदन पत्र पुलिस अधीक्षक से जांच हेतु प्राप्त हुआ था। जॉच कथन मे साक्षीगण ने बताया कि, हमारे गॉव में एसएमजी फायनेंशियल एण्ड लोन एडवायजरी सर्विसेस कम्पनी दवारा पम्पलेट छपवाकर होम लोन मंजूर करने का प्रचार प्रसार किया गया। एसएमजी फायनेंशियल एण्ड लोन एडवायजरी सर्विसेस कम्पनी का उप कार्यालय सिसोदिया हार्डवेयर के उपर दुसरी मंजिल अकोदिया नाका शुजालपुर पर था। उक्त सभी लोग होमलोन मंजूर करवाने के लिए कार्यालय पहुंचे तो कार्यालय मे विक्रमसिंह नीतिराज, देववकील मिले जिनके द्वारा जमीन बंधक कर होम लोन मंजूर कराने के लिए फाईल चार्ज के 7500 रूपये व 3500 रूपये लगिन फीस एवं कोरे चेक हस्ताक्षर करवाकर लेकर बैंक से प्रत्येक के खाते से 1180 रूपये खाता चेक कराने के नाम पर चेक लिए गये थे। जांच पर से आवेदकगणो से लोन मंजूर कराने के नाम पर भूमि बंधक करवाई गई व प्रत्येक आवेदक से नगदी व चेक के माध्यम से 12180 रूपये लिए गये एवं बिना होम लोन मंजूर कराये जमीन बंधक कराकर नगदी रूपये व कोरे चेक लेकर कार्यालय बंद करके आवेदकगणो के साथ धोखाधडी की। आरोपीगण के विरूद्ध थाना शुजालपुर मंडी पर अपराध दर्ज किया गया । आज दिनांक 10/09/2020 को न्यायालय द्वारा आरोपीगण का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
बीहड़ में अवैध रूप से शराब का निर्माण करने वाले काली की अग्रिम जमानत खारिज
भिण्ड।
न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड के न्यायालय में अवैध शराब का निर्माण करने वाले आरोपियों में से एक आरोपी काली उर्फ विकास खटीक द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन पेश किया गया। जिसे न्यायालय भिण्ड द्वारा निरस्त कर दिया गया।
जनसंर्पक अधिकारी (अभियोजन) चंबल संभाग इंद्रेश कुमार प्रधान द्वारा बताया गया कि दिनांक 03/07/2020 को पुलिस थाना देहात भिण्ड को भ्रमण के दौरान मुखबिर की सूचना मिली कि मुरलीपुरा-देहरा के बीहड़ के बीच में निसार खां, हमीद खां, काली उर्फ विकास खटीक व अजय कुशवाहा अवैध शराब का निर्माण कर रहे हैं। उक्त सूचना पर से पुलिस बीहड़ पहुंची तो वहां पर अवैध शराब का काम कर रहे लोग पुलिस को देखकर भाग गये। मौके पर 5 पेटी देशी प्लेन मदिरा जिसमे से 4 पेटियों में 50-50 क्वार्टर एवं एक पेटी में 48 क्वार्टर थें, दो बड़े प्लास्टिक के झोलों में 100-100 प्लास्टिक के पाव के 10 पैकेट कुल 1000 पाव खाली, के साथ शराब बनाने में प्रयोग आने वाले सामग्री पायी गयीं जिसे जप्त कर अपराध क्रमांक 423/2020 आबकारी एक्ट की धाराओ में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
कुल्हाड़ी से हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन खारिज
खेत की मेड़ को लेकर हुआ था विवाद
भिण्ड।
न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड के न्यायालय में कुल्हाड़ी से हमला कर घायल करने वाले आरोपी छोटे सिंह राजावत निवासी सगरा द्वारा जमानत आवेदन पेष किया गया। जिसे न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।
जनसंर्पक अधिकारी (अभियोजन) चंबल संभाग इंद्रेश कुमार प्रधान द्वारा बताया गया कि दिनांक 06/07/2020 को 11 बजे दोपहर को फरियादी रोहित एवं उसकी पत्नी मंजू व पिता रामबाबू सिंह घर से गौड़ा में पशुओ को चारा डालने जा रहे थे। लाल बहादुर सिंह के घर के सामने छोटे सिंह, अंकित सिंह, सर्वेष सिंह मिले तो उन्होंने कहा कि उनके बांध वाले खेत की मेड़ क्यों तोड़ डाली हैं तो तीनों बोले कि वे तो मेड़ ऐसे ही तोड़ेगे और मां-बहन की गंदी-गंदी गालियां देने लगे। गालियां देने से मना करने पर छोटे सिंह ने जान से मारने की नियत से फरियादी के पिता रामबाबू सिंह के सिर में कुल्हाड़ी मारी, घाव होकर खून निकल आया तथा अंकित ने उसके पिताजी की नाक में लाठी मारी, चोट होकर खून निकल आया तथा एक डंडा सर्वेश सिंह ने मारा जो उसकी पत्नी मंजू देवी के बांये हाथ की कलाई में लगा, चोट होकर खून निकल आया। जाते समय तीनों कह रहे थे कि अगर खेत की मेड़ तोड़ने से रोका तो जान से खत्म कर देगे। उक्त रिपोर्ट पर से थाना नयागांव द्वारा अपराध क्रमांक 69/2020 धारा 307,323,294,506,34 भादवि में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया।