मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजने वाले को जेल भेजा , पत्नि की आत्महत्या मामले में पति की जमानत निरस्त , जेल ADG ने किया जेल का निरिक्षण

अतिरिक्त महानिदेशक द्वारा जेल का निरीक्षण किया गया


 


उज्जैन 23 सितम्बर।


केन्द्रीय जेल उज्जैन का निरीक्षण विगत दिवस अतिरिक्त महानिदेशक जेल श्री सुधीर कुमार शाही द्वारा किया गया। उन्होंने निरीक्षण में निरूद्ध बन्दियों के लिये वीडियो पेशी रूम हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा बन्दी मुलाकात कक्ष, वारंट शाखा, लेखा शाखा, फैक्टरी शाखा, मुलाकात कक्ष, जेल सांस्कृतिक भवन, अस्पताल, एक्स-रे कक्ष, बन्दियों के लिये इनकमिंग दूरभाष सेवा व जेल में स्थापित मूर्ति कारखाना, दरी कारखाना एवं छपाई कारखाना का निरीक्षण किया। अतिरिक्त महानिदेशक द्वारा जेल में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हेतु किये गये उपायों का भी जायजा लिया। जेल अधीक्षक श्रीमती अलका सोनकर ने यह जानकारी देते हुए बताया कि निरीक्षण के उपरान्त अतिरिक्त महानिदेशक द्वारा संतोष व्यक्त किया गया।


मोबाईल से अश्लील मेसेज भेजने वाले अभियुक्त को न्यायालय ने भेजा जेल


 न्यायालय प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती साक्षी कपूर, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त शैलेन्द्र पिता रमेशचन्द्र गुप्ता, निवासी-जिला बड़वानी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा।   


 अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कु न्हारे ने बताया कि अभियोजन की घटना इस प्रकार है दिनांक 28.04.2019 कि रात्रि करीब 09ः30 पर फरियादियां अपने घर पर सिलाई का काम कर रही थी, तभी उसके मोबाईल पर एक फोन आया तो फरियादियां ने जब उठाया तो कोई नहीं बोला, फिर थोडी देर बात फरियादिया के मोबाईल पर 20 टेक्टस मेसेज आये जो बहुत ही अश्लील थे। जब फरियादियां ने मेसेज से संबंधित मोबाईल नम्बर पर मेसेज किया बोली कि मैं तुम्हारी शिकायत पुलिस में कर दूंगी, तो सामने वाले मोबाईल नम्बर से अश्लील फोटो नेट पर डालने की धमकी दी गई। फरियादियां के पास अश्लील मेसेज आने के कारण फरियादियां के द्वारा पुलिस थाना महाकाल पर अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गई। थाना महाकाल द्वज्ञरा अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। न्यायालय द्वारा अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा मंे जेल भेजा गया।  


 अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमती कमलेश श्रीवास, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला उज्जैन द्वारा किया गया था। 


पत्नि को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने वाले पति की जमानत निरस्त


 


 न्यायालय श्रीमान जफर इकबाल अपर सत्र न्यायाधीश-तहसील बड़नगर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियक्त श्रवणसिंह पिता गणपतसिंह निवासी-पालीबडोदा, तहसील बदनावर जिला धार का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।


  उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि दिनांक 07.07.2020 को मृतिका सीमाकुवंर द्वारा जहर खा लिया है, इस पर पुलिस थाना बड़नगर नेे मृतिका सीमाकुवंर पति श्रवणसिंह निवासी पालीबडोदा थाना बदनावर जिला धार नवविवाहित होने से मर्ग कायम कर जांच की गई, मर्ग जांच में उसके परिवार के सदस्यों के कथन लिये गऐ। मर्ग जांच में पाया कि मृतिका को उसका पति श्रवणसिंह चरित्र शंका कर उसको परेशान करता था तथा मारपीट कर उसे पीयर छोड आता था व एक-दो सप्ताह में वापस लाकर मारपीट करता था। अभियुक्त श्रवणसिंह द्वारा मृतिका पर चरित्र शंका पर आये दिन मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताडित किया जिसके फलस्वरूप मृतिका द्वारा जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। अभियुक्त के विरूद्ध थाना बड़नगर पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। 


अभियुक्त द्वारा जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अभियोजन अधिकारी की ओर से जमानत आवेदन का विरोध करते हुये तर्क किये कि अभियुक्त ने गंभीर अपराध कारित किया है। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्केे से सहमत होकर अभियुक्तगण का जमानत निरस्त किया गया।


प्रकरण में पैरवीकर्ता श्री कलीम खान, एजीपी तह0 बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा की गयी। 


 जुआ खेल रहे अभियुक्त को पुलिस से छुडाकर ले जाने वाले अभियुक्तगण की जमानत खारिज


न्यायालय श्रीमती पुनीता चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण 01. सेवाराम पिता लक्ष्मीनारायण गेहलोद निवासी- 02. नाथूलाल पिता लक्ष्मीनारायण गेहलोद निवासीगण- बुधवारिया, अंकपात मार्ग जिला उज्जैन के जमानत आवेदन निरस्त किया गया। 


 अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि दिनांक 13.03.2016 को पुलिस थाना खाराकुंआ पर पदस्थ उप. निरीक्षक गजेन्द्र धाकड के अनुसार सर्कल भ्रमण के दौरान बीट आरक्षक मुकेश झाला ने सूचना दी की उसे मुखबीर द्वारा सूचना मिली है कि बुधवारिया मस्जिद के पीछे एक सूने मकान में चार लोग रूपये-पैसों से दाव लगा कर ताश पत्ती से तीनपत्ती नामक जुआ खेल रहे है। मुखबीर द्वारा बताऐ स्थान पर भेजने हेतु एचसीएम को पाबंद कर सर्कल की बीट पार्टियों को तलब कर रवाना होकर मुखबीर द्वारा बताये स्थान पर पहंुचे, जहां एक सूने मकान में चार व्यक्ति रूपये पैसे दाब लगाकर तीन पत्ती नामक जुआ खेल रहे थे। जिन्हें घेराबंदी कर पकडकर अभिरक्षा में लिया तथा मौके पर 300/- रूपये नगदी व 40 ताश के पत्ते पडे हुऐ थे। सभी व्यक्तियों के नाम व पता पूछने पर उन्होने अपना नाम राजेश गेहलोद, अकरम, अनिल एवं एक अन्य ने नाम नहीं बताया। उपरोक्त सभी का कृत्य धारा 13 जुआ एक्ट दण्डित पाये जाने पर पडे नगदी एवं ताश पत्ते की जप्ती की कार्यवाही प्रारंभ किया कि इतने में ही सेवाराम गेहलोद एवं नाथू नाम के व्यक्ति उत्तेजित होकर आये और फोर्स के साथ दुर्व्यवहार करते हुए हुज्जत करने लगे और सभी चारों जुआरियों को बलपूर्वक पुलिस अभिरक्षा से छुडाकर ले भाग गये। सेवाराम गेहलोत व नाथू तथा तीन-चार अन्य व्यक्तियों द्वारा शासकीय कार्य में बाधा डाली गई जिससे पकडे गये जुआरियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। मौके से विधिवत रूप से नगदी एवं ताश पत्तों जप्ती की गई। अभियुक्तगण की तलाशी की गई नहीं मिलने पर थाना वापस आकर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 353, 186, 225, 34 भादवि में अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया।


 अभियुक्तगण द्वारा माननीय न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया कि अभियुक्तगण द्वारा पुलिस फोर्स से दुर्व्यवहार करने व शासकीय कार्य में बाधा एवं फोर्स पर हमलाकर बल प्रयोग करते हुए अन्य अभियुक्तगण को भगाकर ले जाने का गंभीर प्रकृति का अपराध किया है। न्यायालय ने अभियोजन के तर्को से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। 


प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री महेश चन्द्रावत, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।