नाबालिक बालिकाओ के लैगिंक शोषण के आरोपी प्यारे मियां समेत 07 के विरूद्ध अभियोग पत्र पेश
- थाना शाहपुरा द्वारा एट्रोसिटी न्यायालय में पेश किया गया चालान
- आरोपी द्वारा इन्दौर पुलिस द्वारा विवेचना किये जाने के विरोध में लगाया गया आवेदन
- वर्तमान में आरोपी जबलपुर जेल में न्यायिक अभिरक्षा में है बंद
भोपाल।
आज दिनांक को नाबालिक बालिकाओ के लैगिंक शोषण के आरोपी प्यारे मियां समेत कुल 07 आरोपियो के विरूद्ध विशेष अपर सत्र न्यायाधीश एट्रोसिटी श्रीमान आलोक अवस्थी के न्यायालय में थाना शाहपुरा द्वारा अभियोग पत्र पेश किया गया। जनसंपर्क अधिकारी भोपाल संभाग मनोज कुमार त्रिपाठी द्वारा बताया गया कि विदित है कि दिनांक 11.07.2020 को आरोपी समेत कुल 07 लोगो के विरूद्ध चार अवयस्क बालिकाओ को बर्थ-डे बनाने के बहाने शराब पिलाकर उन चारो को अलग-अलग ले जाकर उनकी सहमति के बिना उनके साथ लैंगिक शोषण कारित किया तथा एक अन्य के साथ लैंगिक शोषण करने का प्रयास किया, अवयस्क बालिकाओ द्वारा बताया गया कि पूर्व में भी आरोपी द्वारा उनके साथ लैंगिक शोषण किया गया, जिसमें उनका साथ स्वीटी उर्फ हम्टी ने दिया था, जिस पर थाना रातीबड में जिरो पर कायमी कर घटना स्थल शाहपुरा होने के कारण शाहपुरा थाने को भेजा गया। थाने द्वारा धारा 376, 376(2)(एन) , 366ए, 120बी भादवि तथा 5(ठ)/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया। विवेचना दौरान मुख्य आरोपी प्यारे मियां अन्य आरोपी स्वीटी , राबिया , अनस , गुलफाम समेत कुल 07 लोगो को गिरफतार किया गया था।
श्री त्रिपाठी ने बताया कि इस क्रम में इन्दौर के थाना पलासिया द्वारा मुख्य आरोपी प्यारे मियां के विरूद्ध अपराध क्रमांक 357/20, 358/20 एवं 359/20 के विरूद्ध धारा 376, 376(2)(एन) , 366ए, 120बी भादवि तथा 5(ठ)/6 पॉक्सो एक्ट मामला पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफतार करने हेतु विशेष न्यायालय एट्रोसिटी श्री आलोक अवस्थी के न्यायालय से कल अनुमति प्राप्त की थी न्यायालय द्वारा अनुमति दिये जाने पर आज दिनांक को ही आरोपी द्वारा धारा 178 द.प्र.सं. का आवेदन इस हेतु प्रस्तुत कियाग गया कि इन्दौर पुलिस को विवेचना का अधिकारी नही है उक्त अपराध शाहपुरा थाने से संबंधित होने के कारण शाहपुरा थाने को ही विवेचना का अधिकारी है । उक्त आवेदन पर न्यायालय द्वारा थाना शाहपुरा से रिपोर्ट तलब की गयी है।
झाडफूंक के नाम पर महिला के साथ छेडछाड एवं बलात्कार करने वाले आरोपी बाबा गया जेल
भोपाल।
दिनांक 08.09.2020 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बैरसिया श्रीमती तृप्ति शर्मा के न्यायालय में आरोपी कल्लू उर्फ कल्ला शाह उर्फ साईं बाबा उम्र करीबन 50 वर्ष नि. ग्राम उंदरई थाना गुनगा जिला भोपाल ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री आशीष तिवारी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया गया कि अपराध गंभीर प्रकृति का है, एवं महिला के विरूद्ध अपराध है। केस डायरी के अवलोकन करते एवं अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी कल्लू उर्फ कल्ला शाह उर्फ साईं बाबा की जमानत निरस्त कर उसे जेल भेज दिया गया। पीडिता के पति एवं उसकी सास पूर्व से ही जेल में बंद है।
मीडिया सेल प्रभारी मनोज त्रिपाठी द्वारा बताया गया कि पीडिता की शादी दिनांक 10.06.2019 को ग्राम आगर में हुई थी शादी के बाद कोई बच्चा नहीं हुआ तो 08.07.2020 को उसका पति तथा सास उसे एक बाबा के पास ले गए, जिसका नाम कल्लू उर्फ कल्ला शाह उर्फ साईं बाबा है, उसके घर पर ले गए और कहा कि बाबा तेरी बंदिश करेगें जिससे तू एक साल तक मायके नहीं जा पाएगी, और तुझे बाल बच्चे हो जाऐंगे। उसके बाद आरोपी कल्ला शाह उसे एक कमरे में ले गया। पीडिता का पति व उसकी सास बाहर कमरे में बैठे रहे। आरोपी ने कमरे के अंदर पीडिता के प्राईवेट अंगो को स्पर्श कर उसके गुप्तांगों में उंगली की, और बोला कि यदि तू उक्त बाते किसी को बताएगी तो तुझे जान से खत्म कर देगें। पीडिता ने उक्त बातें डर के कारण किसी को नहीं बताई। 18 जुलाई को पुन: उसका पति व सास उसे बाबा के पास ले गए। बाबा पीडिता को पुन: कमरे में ले गया एवं वहीं हरकत दोहराई। पीडिता बाबा को लात मारकर बाहर आई तथा अपने पति व सास को उक्त बात बताई तो पति ने उसका मोबाईल छिपाकर उसके साथ मारपीट की। पीडिता ने अपने भाई व माता-पिता को बताया कि पति ने उसके साथ मारपीट की है। तब उसके घर वाले उसे मायके ले गए वहां जाकर उसने बाबा वाली बात सबको बताई। इसके बाद पीडिता ने 30 जुलाई को थाना बैरसिया में रिपोर्ट लेख कराई। बैरसिया में आरोपी कल्लू उर्फ कल्ला शाह उर्फ साईं बाबा, पीडिता की सास एवं पति के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 376(2)(एन), 506, 323, 120 बी भादवि, अपराध क्र.429/20202 पंजीबद्ध किया एवं आरोपीगणों को गिरफ्तार किया गया।
साइड मागने पर पिस्टल से फायर कर घायल करने वाले आरक्षक का जमानत आवेदन खारिज
भिण्ड।
न्यायालय-विशेष न्यायाधीश, भिण्ड म0प्र0, के न्यायालय में आरोपी आरक्षक 692 रघुवीर सिंह सिकरवार पुत्र सुखपाल सिंह द्वारा जमानत आवेदन पेश किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।
जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) चंबल संभाग इन्द्रेश कुमार प्रधान द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 27.5.19 को फरियादी आलोक सिंह, संजू एवं पिंटू के साथ ग्राम परसाला में विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होकर अपने घर जा रहा था। रास्ते में सह अभियुक्त भरत त्यागी व आरोपी आरक्षक रघुवीर सिंह सिकरवार का किसी अन्य से झगड़ा हो रहा था। अभियोगी द्वारा यह कहने पर कि ’’साहब साइड से हो जाओ, मैं अपनी गाड़ी निकाल लूं’’ तो आवेदक व अन्य आरोपी ने अभियोगी की मां बहिन की गंदी-गंदी गालियां दीं तथा लात घूसों से मारपीट की। अभियोगी के साथ वाले लड़कों द्वारा बचाने पर आरोपी रघुवीरसिंह ने जान से मारने की नियत से पिस्टल से दो फायर किये जो उसके पेट में लगे जिससे वह गिर गया। उसके बाद आरोपीगण अपनी बाइक से भाग गये। अभियोगी के साथ के पवन और पिंटू जाटव ने अभियोगी के पिता को फोन पर जानकारी दी और उसे भिण्ड अस्पताल लेकर आये जहां से उसे ग्वालियर रैफर किया गया जहा जयारोग्य अस्पताल में उसका इलाज हुआ। आरोपी रघुवीर एवं अन्य के विरूद्ध आरक्षी केन्द्र रौन द्वारा अप.क्र. 130/19 धारा 307, 294, 323 सहपठित 34 भा.द.वि. पंजीबद्ध किया जाकर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
6 पेटी अवैध शराब के साथ पकडाये आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर।
न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर श्री मनोज कुमार शर्मा द्वारा आरोपी जितेन्द्र पिता गजराज सिंह सोनगरा निवासी ग्राम रिछोदा जिला शाजापुर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 04.09.2020 को पुलिस थाना सुनेरा के उपनिरीक्षक रामरूपसिंह परमार के द्वारा मुखबिर सूचना पर कार्यवाही करते हुये पचोला तिराह रिछोदा बल्डी ग्राम रिछोदा स्थान पर आरोपी जितेन्द्र के कब्जे से दो टाट के बोरे में से 3-3 पेटी देशी प्लेन शराब कुल 54 बल्क लीटर जप्त की थी। शासन की ओर से जमानत आवेदन पर आपत्ति लोक अभियोजक शाजापुर एम.एल. शर्मा द्वारा की गयी।
60 लीटर अवैध शराब परिवहन के आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर।
न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर श्री मनोज कुमार शर्मा द्वारा आरोपी कमल पिता दीपसिंह निवासी ग्राम कंजर डेरा देवडा थाना सुन्दरसी जिला शाजापुर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 24.08.2020 को पुलिस थाना अकोदिया मंडी के उपनिरीक्षक अंकित मुकाती के द्वारा मुखबिर सूचना पर कार्यवाही करते हुये बोलाई रोड छिलोचा जोड स्थान पर आरोपी कमल के कब्जे से बिना नंबर की मोटर साईकिल होंडा साईन पर दोनो तरफ रस्सी से बंधी दो प्लास्टिक की केनों में करीब 30-30 लीटर कुल 60 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब उक्त मोटर साईकिल सहित जप्त की थी। शासन की ओर से जमानत आवेदन पर आपत्ति लोक अभियोजक शाजापुर एम.एल. शर्मा द्वारा की गयी।
नाबालिग से अश्लील हरकत करने वाले आरोपी का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर।
न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर श्री अमित रंजन समाधिया द्वारा आरोपी आकाश पिता शांतिलाल मेवाडा निवासी सटेंडी उम्र 18 वर्ष तहसील शुजालपुर का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया।
सहा. जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 27/08/2020 को सुबह 9 बजे पीडिता दुकान पर सामान लेने जा रही थी तभी मंदिर के थोडा आगे आरोपी ने उसका रास्ता रोका और बोला की तुझसे बात करनी है। इस पर पीडिता ने कहा की उसे कोई बात नही करनी। आरोपी ने उसका हाथ पकडकर कहा की तुझे बात करनी ही पडेगी नही तो तेरे पिता और भाई को जान से खत्म कर दु्ंगा । पीडिता के चिल्लाने पर परिवार और गांव के लोग आ गये। जिन्हे देखकर आरोपी वहां से भाग गया। पीडिता ने घटना की रिपोर्ट शुजालपुर मंडी पर की थी । आज दिनांक 08/09/2020 को न्यायालय द्वारा आरोपी का अग्रिम जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
वध हेतु गौवंश के परिवहन में लिप्त वाहन राजसात
आगर मालवाl
सहा. जिला मीडिया प्रभारी आगर मालवा ने जानकारी देते हुए बताया कि श्री एन. एस. राजावत अपर कलेक्टर आगर मालवा ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर सुनवाई करते हुए वध हेतु गौवंश के परिवहन में लिप्त दो वाहनों को राजसात कर प्राप्त राशि राजकोष में जमा किये जाने के आदेश जारी किए।
केस १. दिनांक ३१-०८-१९ को आगर पुलिस ने मुखबीर सूचना पर थाने के सामने नाकाबंदी की तभी कुछ समय पश्चात एक सफेद रंग की पीकअप क्रं. एमपी ०९ जीजी २९५० आती दिखी, जिसे रोका और चेक किया तो उसमे ०९ गौवंश क्रूरता पूर्वक भरे पाये गए, जिनके मूं रस्सियों से बंधे हुए थे और उनका परिवहन वध हेतु किया जा रहा था, पुलिस ने चालक का नाम पुछा तो उसने अपना नाम संतोष ऊर्फ कान्हा पिता सिद्धूलाल नि. उज्जैन दरवाजा बाहर आगर का होना बताया, पुलिस ने मौके पर जप्ति गिरफ्तारी की कार्यवाही कर प्रकरण पंजीबद्ध किया , उक्त. वाहन के राजसात हेतु प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक आगर मालवा की ओर प्रेषित किया। पुलिस अधीक्षक आगर द्वारा जप्त शुदा वाहन के राजसात हेतु प्रतिवेदन जिला दण्डाधिकारी आगर की ओर प्रेषित किया गया।
केस २. दिनांक २३-१२-१९ को थाना आगर पुलिस को कस्बां भ्रमण के दौरान मुखबीर से सूचना मिली जिस पर वे साक्षियों सहित सुसनेर रोड़ पर वन परिक्षेत्र कार्यालय के सामने पहुचे और नाकाबंदी की, तभी एक पीकअप क्रं. एमपी ७० जी ०७६३ आयी जिसे रोका और चालक का नाम पता पुछा तो उसने अपना नाम बिलाल खां पिता लियाकत खां नि. पिपलोन खुर्द तथा पास बैठे व्यक्ति ने अपना नाम रफिक पिता रज्जाक खांन नि. पिपलोन खुर्द का होना बताया, पीकअप को चेक करने पर उसमें ०९ गौवंश क्रूरता पूर्वक भरे पाये गए, कुछ गौवश निचे गिरे पड़े होकर पाए जिन्हे रस्सियों से बांधा गया था, जिनका परिवहन वध हेतु किया जाना जाए जाने पर पुलिस ने जप्ति गिरफ्तारी की कार्यवाही कर प्रकरण पंजीबद्ध किया । उक्त वाहन के राजसात हेतु प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक आगर मालवा की ओर प्रेषित किया। पुलिस अधीक्षक आगर द्वारा जप्त शुदा वाहन के राजसात हेतु प्रतिवेदन जिला दण्डाधिकारी आगर की ओर प्रेषित किया गया।
राज्य की ओर से एडीपीओ श्री अनूप कुमार गुप्ता द्वारा पक्ष रखा गया तथा उनके तर्को से सहमत हो कर अपर जिला दण्डाधिकारी श्री एन.एस.राजावत ने उक्त दोनों वाहनों को राजसात कर घोष विक्रय कर प्राप्तर राशि राजकोष में जमा किये जाने संबंधी आदेश पारित किया ।