नियमों से गणेश विसर्जन , साथ शाजापुर , भिंड , नीमच की खबरें

 


जिला पुलिस/ जिला प्रशासन द्वारा सोशल डिस्टेंस का पालन करते गणेश विसर्जन  


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   जिला उज्जैन कलेक्टर श्री आशीष सिंह, पुलिस अधीक्षक उज्जैन सुश्री सविता सोहाने तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री रूपेश द्विवेदी द्वारा संपूर्ण शहर एवं समस्त घाटो का निरीक्षण किया गया एवं घाटो पर लगे बल को गणेश विसर्जन के संबंध मे निर्देशित किया ।


            गणेश विसर्जन को लेकर आम जनता को निर्देश देते हुए बताया कि सोशल डिस्टेंस का पालन करने हेतु जिला प्रशासन / पुलिस प्रशासन द्वारा वाहन मे गणेश मूर्तियां रखने कि व्यवस्था की गई है ताकि उन्हे संबंधित घाट पर ससम्मान विसर्जित किया जा सके ।


दहेज के लिए प्रताडित करने वालो का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्‍त


शाजापुर।


जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपीगण 1- मानसिंह पिता पूनमचंद तोमर उम्र 62 वर्ष 2-अनुकॅुवरबाई पति मानसिंह निवासीगण काछी मोहल्‍ला हातोद जिला इंदौर का अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया। 


  श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्‍त जानकारी अनुसार पीडिता ने थाना अकोदिया पर एक लेखी आवेदन पत्र दिया की दिनांक 18/04/2018 को समाज के सामुहिक विवाह सम्‍मेलन में उसका विवाह राहुल तोमर से हुआ था। उसकी गोद भराई कर उसे ससुराल से मायके लाये थे। दिनांक 04/08/2020 को उसका पति राहुल उससे मिलने आया तो उसने 250000 रूपये की मांग की थी और कहां था की पैसे नही दोगे तो मे रिश्‍ता खत्‍म कर दुंगा । दिनांक 11/08/2020 को ससुर मानसिंह अकोदिया आये तो उनहोने भी कहा की मांग पुरी करो , नहीं तो राहुल तुम्‍हारी पुत्री को छोडकर दुसरी शादी कर लेगा। पीडिता को उसका पति राहुल ,सास अनुकॅुवरबाई, ससुर मानसिंह आये दिन किसी न किसी बात को लेकर ताने मारते और कहते थे कि, तेरे बाप ने दहेज मे क्‍या दिया है। नगद पांच लाख रूपये दे तब तु आना । आरोपी राहुल ने एक अन्‍य लडकी से लव मैरीज कर ली है। आरोपी ने बिना तलाक दिये दुसरा विवाह कर लिया जिससे पीड़िता को बहुत ही मानसिक पीडा पहुची। पीडिता के लेखी आवेदन पर थाना अकोदिया पर असल अपराध कायम किया गया। आज दिनांक 01/09/2020 को आरोपीगण का न्‍यायालय द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन पत्र निरस्‍त किया गया।


छल करने वाले दो आरोपी को जेल भेजा तथा एक आरोपी का पुलिस रिमांड स्‍वीकार  


शाजापुर।


जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर श्री धीरज कुमार द्वारा आरोपीगण 1- विक्रम पिता गुलाबसिंह राजपुत उम्र 82 निवासी बी10 भक्‍त नगर उज्‍जैन का दिनांक 01/09/2020 से दिनांक 05/09/2020 तक का पुलिस रिमाण्‍ड स्‍वीकार किया गया तथा आरोपी नीतिराज पिता रामप्रसाद उम्र 32 वर्ष व देववकील पिता रामेश्‍वर उम्र 20 वर्ष निवासीगण जामनेर का जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया। 


  श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्‍त जानकारी अनुसार दिनांक 21/09/2019 को थाना शुजालपुर मंडी में सहायक उप निरीक्षक छत्रसाल सिंह पवॉर को आवेदकगण कालुसिंह धाकड, चरणसिंह धाकड, रूपसिंह धाकड़, राधेश्‍याम धाकड, केशरसिंह धाकड, ओमप्रकाश धाकड, दिनेश धाकड, निलेश धाकड, मो‍तीसिंह धाकड, माखनसिंह धाकड निवासीगण निपानिया थाना सुंदरसी का आवेदन पत्र पुलिस अधीक्षक से जांच हेतु प्राप्‍त हुआ था। जॉच कथन मे साक्षीगण ने बताया की हमारे गॉव में एसएमजी फायनेंशियल एण्‍ड लोन एडवायजरी सर्विसेस कम्‍पनी दवारा पम्‍पलेट छपवाकर होम लोन मंजूर करने का प्रचार प्रसार किया गया। एसएमजी फायनेंशियल एण्‍ड लोन एडवायजरी सर्विसेस कम्‍पनी का उप कार्यालय सिसोदिया हार्डवेयर के उपर दुसरी मंजिल अकोदिया नाका शुजालपुर पर था। उक्‍त सभी लोग होमलोन मंजूर करवाने के लिए कार्यालय पहुंचे तो कार्यालय मे विक्रमसिंह नीतिराज, देववकील मिले जिनके द्वारा जमीन बंधक कर होम लोन मंजूर कराने के लिए फाईल चार्ज के 7500 रूपये व 3500 रूपये लगिन फीस एवं कोरे चेक हस्‍ताक्षर करवाकर लेकर बैंक से प्रत्‍येक के खाते से 1180 रूपये खाता चेक कराने के नाम पर चेक लिए गये थे। जांच पर से आवेदकगणो से लोन मंजूर कराने के नाम पर भूमि बंधक करवाई गई व प्रत्‍येक आवेदक से नगदी व चेक के माध्‍यम से 12180 रूपये लिए गये एवं बिना होम लोन मंजूर कराये जमीन बंधक कराकर नगदी रूपये व कोरो चेक लेकर कार्यालय बंद करके आवेदकगणो के साथ धोखाधडी की। आरोपीगण के विरूद थाना शुजालपुर मंडी पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। आज दिनांक को आरोपीगण को न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया। न्‍यायालय दवारा एक आरोपी का आज दिनांक 01/09/2020 से दिनांक 05/09/2020 तक का पुलिस रिमाण्‍ड स्‍वीकार किया गया एवं दो अन्‍य आरेापीगण का ज्‍यू‍डीशियल रिमाण्‍ड स्‍वीकार कर जेल भेजा गया।  


नाबालिग बालिका के बलात्कारी का सहयोग करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त


भिण्ड।


नाबलिग से बालत्कार करने वाले आरोपी रामू काछी पुत्र दशरथ सिंह, आयु-28 वर्ष, निवासी बार्ड नंबर 7 लहार, थाना लहार, जिला भिण्ड द्वारा विशेष न्यायाधीश (एस.सी.एस.टी.एक्ट),भिण्ड के न्यायालय में जमानत आवेदन पेष किया। न्यायालय द्वारा आरोपी रामू का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया। 


जनसंपर्क अधिकारी चंबल संभाग इन्द्रेष कुमार प्रधान द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक अभियोक्त्री द्वारा दिनांक 15.08.2020 को थाना लहार में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई गई कि वह अपनी चाची के यहां आती जाती है तो आरोपी सुखवीर का मकान बीच में पड़ता है। सुखवीर ने उसे दोस्ती करने को कहा तथा उसे एक मोबाइल लाकर दिया। दिनांक 14.08.2020 की रात करीब 11.30 बजे सुखवीर ने उसे पुलिया के पास बुलाया और खेत मे ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। घटनास्थल पर सुखवीर का जीजा रामू एव दोस्त सुनील निगरानी कर रहे थे। उसके बाद तीनों आरोपीगण वहां से भाग गये। अभियोक्त्री ने घर जाकर अपने माता पिता को घटना के बारे में जानकारी दी तथा बाद में थाने जाकर रिपोर्ट लेख कराई। आवेदक एवं अन्य के विरूद्ध आरक्षी केन्द्र लहार में अपराध क्रमांक 244/20 अंतर्गत धारा 363, 366, 366ए, 376डीए भांदवि एव 5/6, 16/17 पाक्सो एक्ट तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3(1)(डब्ल्यू), 3(2)(भी) तथा 3(2)(भीएं) के अंतर्गत पंजीबद्ध कर अन्वेषण किया जा रहा है।


घर के सामने हड्डियां फेंकने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज


नीमच।


श्रीमान विवेक कुमार, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा फरियादी के घर के सामने हड्डियां फेंकने वाले आरोपी मो. रईस पिता अब्दुल वहीद कुरेशी उम्र 42, निवासी - नीमच सिटी, जिला नीमच की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन का अभियोजन द्वारा विरोध करने पर खारिज किया गया।


लोक अभियोजक श्री मनीष जोशी द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 02.08.2020 को रात 9ः30 बजे फरियादी मो. यूनुस के तांगा मोहल्ला, बघाना स्थित घर के सामने की हैं। फरियादी ने रिपोर्ट लिखाई कि घटना दिनांक को जब वह अपने घर पर था तब आरोपी रईस व अन्य आरोपीगण अफजन, अफसर, नासिर, हमीद, सोयब, वासिम, शाकिर मोना, फरदीन व इलयाज ने बकरे की हड्डियां और लहसुन के छिलके उसके घर के सामने फेंके, जब फरियादी ने मना किया तो आरोपीगण ने फरियादी, सब्बिर व इस्लाम के साथ गाली गलौज करते हुए पत्थर व धारदार हथियार से मारपीट करी। फरियादी ने थाना बघाना में आरोपीगण के विरूद्ध रिपोर्ट की, जिस पर से अपराध क्रमांक 127/2020, धारा 323, 294, 147, 336, 34 भादवि में पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान फरियादीगण को मेडिकल में गंभीर चोट आयी पाया जाने से आरोपीगण के विरूद्ध धारा 324, 326 भादवि का ईजाफा किया गया, जिस कारण आरोपी द्वारा गिरफ्तारी से बचने के उद्दैश्य से अपर सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया।


लोक अभियोजक श्री मनीष जोशी द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया। जिस पर से श्रीमान विवेक कुमार, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा आरोपी रईस द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज किया गया।