थाना कोतवाली पुलिस की सक्रियता से शादी का झांसा देकर धोखाधड़ी करने वाली शातिर महिला गिरफ्तार
उज्जैन।
पुलिस अधीक्षक उज्जैन सुश्री सविता सोहाने के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक(शहर) श्री रुपेश द्विवेदी एवं नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली सुश्री पल्लवी शुक्ला के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कोतवाली श्री मनीष मिश्र द्वारा टीम गठीत कर शातिर महिला *सुनीता उर्फ सोनाली पिता नंदलाल सोलंकी उम्र-40 वर्ष, निवासी नागझिरी* को मुखबिर सूचना पर निकास चैराहा से गिरफ्तार किया गया।
दिनांक 01.09.20 को फरियादी नवीन पिता हेमराज दहिया निवासी ग्राम कंकुरू खुर्द थाना मल्सीसर जिला झूनझुनू राजस्थान द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवाने पर 1.5 लाख रुपये की धोखधड़ी करने वाली महिला सुनीता उर्फ सोनाली एवं उसके साथी शर्मा के विरुद्व थाना कोतवाली जिला उज्जैन पर अपराध क्रं0 231/20 धारा 420, 120 बी. भा.द.वि. का पंजीबद्व किया गया था। आरोपिया द्वारा बताया की साथी शर्मा द्वारा शादी कराने के बदले सुनीता एवं अपराध में संलिप्त अपचारी बालिका को 10-10 हजार रुपये दिए गए थे। आरोपिया से गहन पूछताछ कर साथी आरोपी शर्मा की पतारसी की जा रही है।
फर्जी चिटफण्ड कंपनी के नाम पर गरीब जनता से करोडो रूपये निवेश कराकर धोकाधडी करने वाला आरोपी पहुंचा जेल
साई प्रकाश प्रॉपर्टी डेपलपमेंट तथा अन्योदय प्रोड्यूसर एवं को-आपरेटिव
सोसायटी के नाम से कई जगह चिटफण्ड कंपनी संचालित कर रहे थे आरोपीगण
मुख्य आरोपी पुष्पेन्द्र पूर्व से ही है जेल में और अन्य आरोपी है, फरार
एक फरार आरोपी वचन सिंह को 11 सितम्बर को पुलिस ने किया था गिरफतार
भोपाल।
भोपाल जिले के माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी श्री निशीथ खरे के न्यायालय में चिटफण्ड कंपनी खोलकर आमजनो से पैसा निवेश कराकर धोकाधडी करने वाले आरोपी वचन सिंह ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया और निर्दोष होने की बात कही है। अभियोजन अधिकारी सुश्री दिव्या शुक्ला ने बताया कि आरोपी द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। प्रकरण की विवेचना धारा 173(8) द.प्र.सं. के अन्तर्गत चल रही है। दो आरोपी फरार है और मुख्य आरोपी पुष्पेन्द्र सिंह बघेल वर्तमान में जेल में है , आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना उचित नही है। केस डायरी के अवलोकन तथा अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी वचन सिंह की जमानत निरस्त कर दी गयी।
जनसंपर्क अधिकारी लोक अभियोजन म.प्र. भोपाल संभाग मनोज त्रिपाठी ने बताया कि दिनांक 26.06.2015 को फरियादी शारदाबाई एवं अन्य तीन द्वारा थाना एम.पी. नगर में रिपोर्ट लेख करायी कि साई प्रकाश प्रॉपर्टी डेवलपमेंट नामक चिटफण्ड कंपनी के सी.एम.डी. पुष्पेन्द्र बघेल आरोपी सुरजीत वर्मा , शिल्पा शर्मा और अन्य द्वारा वर्ष 2010 में धार जिले में बीमा , बैकिंग का कार्य शुरू कर गरीब जनता से करोडो रूपये इक्ट्ठे किये गये , उनके द्वारा बताया गया कि हमारी कंपनी आर.बी.आई. और आइ.आर.डी.ए. से पंजीकृत है और बैकिंग निवेश का अधिकार है , लेकिन उपभोक्ताओ को उनके पैसे वापस नही किये गये । हम लोगो जैसे कई लोगो ने कंपनी में पैसे लगाये जिनकी रसीद हमको दी गयी थी आरोपीगणो द्वारा धार के निवेशको की मीटिंग लेकर झूठे वादे कर प्रलोभन दिये गये। कथित आरोपी शिल्पा शर्मा का उपयोग कर आम जनो को अपनी बातो में फंसा कर पैसा कंपनी में लगवाने का काम करता थे। फरियादी ने यह भी बताया कि आरोपी पुष्पेन्द्र सिंह बघेल के विरूद्ध ग्वालियर , उत्त्रपदेश, कानपुर में भी कई मामले दर्ज है। कंपनी की जांच चल रही है, लेकिन यह पैसे के दम पर छूट जाते है फरियादी ने बताया कि इन आरोपीगणो द्वारा अन्योदय प्रोड्यूसर एवं चम्बल मालवा मल्टीस्टेट को आपरेटिव सोसायटी नामक कंपनी खोली गई है जिसमें आरोपी सुरजीत की पत्नी डायरेक्टर है वर्तमान में गणपति होटल तीसरी मंजिल एम.पी. नगर भोपाल में इसका ऑफिस संचालित हो रहा है जहां कथित आरोपी शिल्पा शर्मा रिजनल मैनेजर के रूप में कार्यरत है। उक्त कंपनी के साथ साथ साई प्रकाश कंपनी भी यही से संचालित हो रही है। यह कि सेबी ने साई प्रकाश कंपनी को प्रतिबंधित कर रखा है फिर भी यह लोग अवैध रूप से व्यापार कर रहे है। आरोपी धार का आफिस बंद कर फरार हो चुका है तथा इन्दौर में अन्योदय नामक ऑफिस खोलकर उसमें साई प्रकाश का कार्य कर रहा है। इनके कई रसूदखोर लोगो से संबंध है और फरियादिया शारदा बाई द्वारा साई प्रकाश में 10 लाख रूपये , संजय पाटीदार द्वारा 24 लाख रूपये , अशोक सोलंकी द्वारा 7 लाख 92 हजार रूपये, नारायण पाटीदार द्वारा 10 लाख रूपये तथा भैरूलाल पाटीदार द्वारा 3 लाख 50 हजार रूपये निवेश किये गये थे। फरियादीगण पैसे वसूलने इनके कार्यालय भोपाल आये थे जहां आरोपीगणो ने इन्हें जान से मारने की धमकी दी। इनके ऑफिस में गुण्डे तैनात है। कंपनी के संचालक द्वारा कंपनी खोलकर निवेशको को कंपनी द्वारा चलाई जा रही लोक लुभावनी स्कीमो का झांसा देकर रकम जमा करने तथा रकम डबल करने का वादा कर धोखाधडी की जा रही है।
जांच उपरांत उक्त शिकायत पर थाना एम.पी. द्वारा थाने के अपराध क्रमांक 617/2015 धारा 420 भादवि एवं धारा 4, 6 म.प्र. निक्षेपको के हितो का संरक्षण अधिनियम 2000 एवं 45 एस-58बी ‘5ए’ आर.बी. आई. एक्ट के तहत आरोपी पुष्पेन्द्र सिंह बघेल, सुरजीत वर्मा , शिल्पा शर्मा तथा वचन सिंह कुन्तल के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। इस दौरान आरोपी पुष्पेन्द्र बघेल को पूर्व में गिरफतार किया गया था जिसका विचारण वर्तमान में माननीय जिला न्यायाधीश भोपाल के न्यायालय में चल रहा है तथा विवेचना के ही दौरान दिनांक 11.09.2020 को आरोपी वचन सिंह को गिरफतार किया गया था आरोपी द्वारा धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के मेमोरेण्डम में बताया कि पुष्पेन्द्र सिंह बघेल से उसकी मुलाकात हुई एवं बाद में उसे उक्त कंपनी में चपरासी की नौकरी और फिर सीधे में कंपनी में चेयरमेन बना दिया गया। आरोपी द्वारा यह भी बताया गया कि साई प्रकाश ह्यूमन रिसोर्स प्रायवेट लिमिटेड कंपनी में फाईले एवं दस्तावेज रखे है। अन्य आरोपी अभी भी फरार है।
धारदार छुरा से लोगो को डरानें वाले आरोपी की जमानत खारिज
नीमच।
श्रीमान सदाशिव दांगौडे़, न्यायिक मजिस्टेªट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा धारदार छुरा से लोगो को डरानें वाले आरोपी फरीद पिता जमीलशाह, उम्र-30 वर्ष, निवासी एकता काॅलोनी बघाना का जमानत आवेदन खारिज किया गया।
मीडिया सेल प्रभारी श्री विपिन मण्डलोई, एडीपीओ द्वारा जानकारी देते हुुए बताया कि घटना दिनांक 08.09.2020 को दोपहर लगभग 3ः40 बजे सुलभ काम्पलेक्स के पास, एकता काॅलोनी, बघाना की हैं। थाना बघाना के उपनिरीक्षक ब्रजेश कुमार दुबे द्वारा कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति सुलभ काम्पलेक्स के पास एकता काॅलोनी बघाना में लोहे का धारदार छुरा लेकर लोगों को डरा रहा है। जिससे आम लोग भयभीत हो रहे हैं, पुलिस घटना स्थल पर पहुँची, जिस पर आरोपी को हमराह फोर्स और राहगीर पंचान की मदद से पकड़ा व आरोपी से छुरा जप्त किया, आरोपी से उक्त छुरा रखने के लायसंेस के संबंध में पुछताछ करने पर आरोपी द्वारा लायसेंस नहीं होना बताया गया, जिस पर से आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी के विरूद्ध थाना बघाना में अपराध क्रमांक 147/20, धारा 25 आम्र्स एक्ट में पंजीबद्ध किया गया। जिस पर आरोपी द्वारा न्यायालय नीमच के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया गया।
जिस पर श्रीमान सदाशिव दांगौडे़, न्यायिक मजिस्टेªट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन को खारिज किया गया।
कंपनी में रूपयो का घपला करने वाले दुसरे आरोपी की जमानत खारिज की गई
नीमच।
श्रीमान जसवंत सिंह यादव, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा कंपनी के मैनेजर श्रीकांत पिता प्रमोद कुमार समीर, उम्र-31 वर्ष, निवासी-शक्ति नगर, जिला नीमच को कंपनी में रूपयो का घपला करने वाले आरोपी की जमानत खारिज की गई।
लोक अभियोजक श्री मनीष जोशी द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 23.03.2020 को इंडस्ट्रीयल एरिया, नीमच की हैं। फरियादी आदित्य भारद्वाज द्वारा थाना नीमच केंट में रिपोर्ट लिखाई कि आरोपी मैनेजर श्रीकांत कंपनी में पैसो का हिसाब देखने का कार्य करता था, घटना दिनांक को छत्तीसगढ़ ट्रान्सपोर्ट द्वारा बकाया पैसो के संबंध में फोन आया तो उसेे पता लगा कि आरोपी ने कंपनी के खाते में से रूपये की हेराफेरी कर निजी उपयोग कर कंपनी को नुकसान पहुॅचाया हैं व अमानत में खयानत कर गबन किया हैं, जिस पर आरोपी के विरूद्ध थाना नीमच केंट में अपराध क्रमांक 351/20, धारा 406 भादवि में पंजीबद्ध किया गया। जिस पर आरोपी श्रीकांत द्वारा अपर सत्र न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया।
लोक अभियोजक श्री मनीष जोशी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया, जिस पर श्रीमान जसवंत सिंह यादव, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया।