शराब के लिए रूपये मांगकर रंगदारी करने वाले अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त
उज्जैन।
न्यायालय श्रीमान हेमंत मेहरा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त आनंद उर्फ रोहित पिता राजेश पासी, निवासी-मोलाना कुंआ के सामने शान्ति नगर, उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि फरियादी मंगेश उर्फ राधे पिता पूरन मराठा निवासी बंगाली कॉलोनी उज्जैन ने दिनांक 28.08.2020 को थाना नीलगंगा पर उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि मैं बंगाली कॉलोनी उज्जैन में रहता हूॅ। बेलदारी का कार्य करता हूं। घटना दिनांक 27.08.2020 को रात के 11ः00 बजे की बात है कि फरियादी नानाखेडा से अपने घर की तरफ जा रहा था कि एकता नगर हैंडपंप के पास आनंद उर्फ रोहित पिता राजेश पासी निवासी मौलाना कुंआ के सामने शांतिनगर उज्जैन व दीपक पिता नंदकिशोर निवासी हैंडपंप के पास एकता नगर उज्जैन मिले दोनों ने मुझे मां-बहन की नंगी-नंगी गालियां देने लगे और बोले कि हमें शराब पीने के लिये 1000/- रूपये देें। फरियादी ने रूपये देने से मना किया तो दीपक ने फरियादी को पकडा और आनंद ने अपनी जेब से चाकू निकालकर मारा, जिससे फरियादी की बायीं जांघ पर चोट लगी तथा खून निकलने लगा। मौके पर उपस्थित लोगों ने बीच-बचाव किया। अभियुक्तगण जाते-जाते बोले कि थाने में रिपोर्ट की तो जाने से खत्म कर देंगे। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर थाना नीलगंगा के द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 327.323.294.506.34 भादवि के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया।
अभियुक्त आनंद द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन अधिकारी श्री उमेश सिंह तोमर द्वारा निवेदन किया गया कि अभियुक्त द्वारा गंभीर अपराध कारित किया है। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्तगण का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री उमेश सिंह तोमर, सहायक जिला लोेक अभियोजन अधिकारी, जिला उज्जैन द्वारा की गई।
फायनेंस दिलाने के नाम पर धोखाधडी कर पैसे लेने वाले आरोपी गया जेल
रिलायंस लिमिटेड के फर्जी फायनेंस का विज्ञापन देकर धोखाधडी की थी आरोपी ने
भोपाल।
भोपाल जिले के माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी श्री निशीथ खरे के न्यायालय में फर्जी फायनेंस के नाम पर पैसे एठने वाला आरोपी कन्हैया बेलेश्वर ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया और अपराध से कोई संबंध नही होने की बात कही है। अभियोजन अधिकारी सुश्री दिव्या शुक्ला ने बताया कि वर्तमान में धोखाधडी के अपराध की बढती हुई संख्या एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुए अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नही होता है केस डायरी के अवलोकन तथा अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी कन्हैया बेलेश्वर की जमानत निरस्त कर दी गयी।
मीडिया सेल प्रभारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि दिनांक 03.05.2017 को अग्निवाण पेपर में रिलायंस फायनेंस लि. के नाम से लोन के संबंध में विज्ञापन की जानकारी पर फरियादी प्रियंक आनंद ने वाटर प्लान्ट लागने के लिये फायनेंस प्राप्त करने हेतु विज्ञापन में दिये गये नंबर 8447607699 पर फोन लगाकर जानकारी प्राप्त कर डाक्यूमेंट बताए गये ईमेल पर सेंड करने का कहा गया किंतु वह आई डी भूल गया। उसके बाद एक बार 3000/- रूपये एसबीआई बैंक की शाखा एमपी नगर से कन्हैया बेलेश्वर के नाम से खाता क्रमांक 20163862811 अपने खाता क्रमांक 20196506568 से ट्रांसफर किए थे। उसके पश्चात क्रमश: 10000/-, 12500/- , 10000/-, 7500/- रूपये इस प्रकार कुल 35500 /- रूपये कन्हैया के खते में जमा कराए थे। उसने रूपये वापस मांगे तो कन्हैया द्वारा रूपये वापस नही किय गए । फरियादी की शिकायत पर उक्त मामला थाना एमपीनगर में पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया और आरोपी को गिरफतार कर न्यायालय में पेश किया गया।
फर्जी एवं कूटरचित ऋण पुस्तिका के आधार पर जमानत लेने वाले आरोपीगण पहुंचे जेल
जिला भोपाल के 8 वे अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में फर्जी ऋण के आधार पर आरोपी जावेद की ली थी जमानत
भोपाल जिले के माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी श्री निशीथ खरे के न्यायालय में फर्जी एवं कूटरचित ऋण पुस्तिका बनाने वाले आरोपी राकेश मीना ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया और झूठा फंसाये जाने की बात कही है। अभियोजन अधिकारी सुश्री दिव्या शुक्ला ने बताया कि आरोपी के विरूद्ध धारा 467 भादवि का भी अपराध पंजीबद्ध है जो कि आजीवन कारावास की दण्डाज्ञा से दण्डनीय होकर सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है आरोपी द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। प्रकरण विवेचनाधीन है , आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना उचित नही है। केस डायरी के अवलोकन तथा अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी राकेश मीना की जमानत निरस्त कर दी गयी।
मीडिया सेल प्रभारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि प्राथमिकी अनुसार आरोपी द्वारा न्यायालय के सत्र प्रकरण क्रमांक 1039/2015 में आरोपी जावेद की जमानत का लाभ लेने हेतु फर्जी बहियो का उपयोग करना पाया गया जिसपर अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश भोपाल के न्यायालय में पत्र क्रमांक क्यू/20 दिनांक 10.08.2020 अनुसार संदेही रारजन शर्मा एवं संदेही रकेश मीना की जांच व कार्यवाही कये जाने के आदेश दिये जाने के उपरांत उक्त भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका कूटरचित व फर्जी होना पाया जाकर पुस्तिका के रकबा में छेडछाड किया जाना पाया जाना बताया गया है। सह अभियुक्त रामरतन द्वारा अपने मेमो में बताया गया है कि उसकने उसके साथ राकेश मीना (वर्तमान) अभियुक्त दोनों एक दूसरे के पडौसी है और दोनों के नाम पर गणेश मकवाना द्वारा बही बनवाई गई थी जो फर्जी होना बताया है उक्त प्रकरण थाना एम.पी. नगर में पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।
नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त
भिण्ड।
न्याषष्ठम् अपर सत्र न्यायाधीश जिला भिण्ड के न्यायालय में आरोपी बहोरन सिंह के द्वारा जमानत आवेदन पेश किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक बी.एल.शर्मा द्वारा विधिक दलीलों एवं तर्कों के आधार पर की गई जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।
जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) चंबल संभाग इन्द्रेश कुमार प्रधान द्वारा बताया गया कि अभियोक्त्री आयु लगभग 14 वर्ष दिनांक 27.08.2020 को शाम करीब 06ः30 बजे अपने घर से थोड़ी दूर बाजरा के खेत में शौंच के लिये गयी थी। तभी आरोपी आ गया और अभियोक्त्री को बुरी नियत से पकड़ लिया और अभियोक्त्री के साथ छेड़-छाड़ करने लगा। अभियोक्त्री के चिल्लाने पर वहां से आरोपी भाग गया। उक्त रिपोर्ट पर से थाना पावई द्वारा आरोपी बहोरन सिंह के विरूद्ध अपराध क्रमांक 100/20 धारा 354 भादवि 7/8 पाॅक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।