137लोग अस्थाई जेल में निरूद्ध किये गये
उज्जैन 27 सितम्बर।
कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिये जिला प्रशासन द्वारा आमजन को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश दिये गये हैं, किन्तु इस निर्देश का पालन न करते हुए लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। उज्जैन शहर में मास्क नहीं पहनने वालों और सोशल डिस्टेंसिंग रखने के आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिये कलेक्टर द्वारा विभिन्न अधिकारियों की टीम गठित कर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। निर्देश अनुसार आज विभिन्न अधिकारियों द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में कुल 137 उल्लंघनकर्ताओं को पॉलीटेक्निक कॉलेज में बनाई गई अस्थाई जेल में निरूद्ध किया गया तथा उन्हें मास्क पहनने की हिदायत दी गई ।
नौकरी का झांसा देकर युवती का यौन शोषण करने वाले रेल्वे के अधिकारी, आरोपीगण गये जेल
- आरोपीगणो ने कोलड्रिंग में शराब मिलाकर युवती के साथ किया था बलात्कार
- पीडिता के 164 के कथन न्यायालय मे हुए दर्ज
आरोपीगण राजेश तिवारी , आलोक मालवीय
भोपाल।
आज दिनांक को माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री हर्षबर्द्धन सिंह रावत के समक्ष रिमाण्ड ड्यूटी के दौरान थाना जी.आर.पी. भोपाल द्वारा नौकरी का झांसा देकर युवती का बलात्कार करने वाले आरोपीगण राजेश तिवारी एवं आलोक मालवीय को पेश किया गया और न्यायिक अभिरक्षा की मांग की गयी । शासन की ओर से अभियोजन अधिकारी श्री देवेन्द्र यादव द्वारा व्यक्त किया गया कि एक जिम्मेदार अधिकारी होते हुए एक युवती को इस तरह झांसा देकर यौन शोषण करना गम्भीर अपराध है। केस डायरी के अवलोकन एवं अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को दिनांक 09.10.2020 तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
मामले की जानकारी देते हुए एडीपीओ श्री यादव ने बताया कि दिनांक 26.09.2020 को पीडिता द्वारा थाना जी.आर.पी. भोपाल उपस्थित होकर एक लिखित आवेदन दिया गया कि वह महोबा उत्तप्रदेश की रहने वाली है। दिनांक 25.09.2020 को सुबह भाई के दोस्त के साथ भोपाल एक्सप्रेस से झांसी से भोपाल आई थी । पीडिता को राजेश तिवारी ने बुलाया था। पिछले दो महिने से राजेश तिवारी से पीडिता की बात हो रही थी वह राजेश को जानती थी , जब वह स्टेशन पहुंची तो प्लेट फॉर्म नं 06 पर उसे राजेश तिवारी ने बुलाया और अपनी कार से प्लेट फॉर्म नं 01 की तरफ डोरमेर्टी में ले आया, जहां उसने पहले से रूम बुक किया था और बोला कि तुम नहा कर तैयार हो जाओ मैं अपने सर को लेकर आता हूं जो तुम्हारा इन्टरव्यू लेगें और वहां से चला गया। दिन में लगभग 10 बजे राजेश अपने साथ एक व्यक्ति को लेकर आया साथ में कोलड्रिंग , सेव , केला और कुछ अन्य खाने पीने की चीजें लाया। राजेश ने पीडिता को डिस्पोजल में कोलड्रिंग पीने को दिया तो पीडिता ने मना किया तो वह बोला कि पीलो कोलड्रिंग है कुछ नही होगा । कोलड्रिंग पीकर पीडिता को चक्कर आने लगा तो पीडिता ने कहा कि उसे चक्कर आ रहा है वह लेटने जा रही है। और वहीं बेड पर लेट गई । दिन के करीब 01 बजे जब पीडिता की नीदं खुली तो देखा कि उसके शरीर पर एक भी कपडा नही था और वह एक सफेद कलर की चादर ओढे हुई थी तब उठकर उसने अपने कपडे पहने और 100 नं डायल कर पुलिस को बुलाया और उनके साथ थाने आई और बताया कि पीडिता को सीने और बाथरूम की जगह में दर्द हो रहा है और उसके साथ राजेश तिवारी व उसके दोस्त ने गलत काम किया है। जिस पर थाने द्वारा आरोपीगणो के विरूद्ध अपराध क्रमांक 241/20 अन्तर्गत् धारा 323, 328, 376डी भादवि के अन्तर्गत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पीडिता ने कथन में बताया कि आरोपी राजेश जिस व्यक्त्िा को लेकर आया था वह उसे आलोक नाम से संबोधित कर रहा था। और कह रहा था कि आलोक सर तुम्हारी नौकरी लगवा देगें । विवेचना के दौरान पुलिस को ज्ञात हुआ कि राजेश तिवारी रेल मंडल में सेफटी काउंसलर जुनियर इंजीनियर है एवं आलोक मालवीय सीनियर सेक्शन इंजीनियर इलेक्ट्रिकल (मेटेंनेंस ) के पद पर पदस्थ है। तद्उपरांत पुलिस द्वारा आरोपीगणो को गिरफतार कर आज दिनांक को मेडिकल उपरांत न्यायालय में पेश किया गया। पीडिता के धारा 164 द.प्र.सं. के कथन भी माननीय न्यायालय में लेख कराये गये।
गैंगरेप करने वाले आरोपी की जमानत खारिज//
मेहगांव( भिंड)।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आकिल अहमद खाँन द्वारा बताया कि घटना दिनांक 26.08.2020 को सुबह करीब 10ः00 बजे अभियोक्त्री अपने पति रमेश सिंह , सास रामदेवी व जिठानी कमलश्री के साथ आॅटो से रावतपुरा सरकार गई थी। मंदिर पर दर्शन करने के बाद अभियोक्त्री अपने पति , सास व जिठानी के साथ आॅटों से अपने गांव वापिस आ रही थी तभी अभियोक्त्री की बुआ की बहु विनीता का फोन आया और कहा कि उसकी तबीयत खराब है तो उसे देखने खेरिया आ जाओ। वह देवर अरविन्द को लेने के लिए भेज रही है ,तो वह अड़ोखर में आॅटो से उतर गई तभी समय करीब 7ः30 बजे उसके गांव का आरोपी सोनू सिंह सिकरवार व पपोले सिकरवार मोटर साईकिल से आये और बोले भाभी तुम्हें कहां जाना है। अभियोक्त्री ने कहा कि खेरिया जाना है तो उन दोनों ने कहा कि मोटरसाईकिल पर बैठ जाओ हम तुम्हें खेरिया छोड़ देगें । वह अपनी मोटर साईकिल पर बैठाकर अड़ोखर से अपने महाराज पुरा कुआं पर कोठी पर ले गए और दोनों ने अभियोक्त्री के साथ उसकी मर्जी खिलाफ कई बार गलत काम(बलात्कार) व उसके गंदे फोटो खींच लिये व दोनों ने कहा कि अगर किसी से कहा तो जान से खत्म कर देंगे। उक्त प्रकरण थाना अमायन में अप0 क्रं0 97/2020 धारा 366,376(डी),376(2)(एन),506 भा0द0वि0 एवं 67(ए) आई0टी0 एक्ट तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।
अभियुक्त पपोले उर्फ राजवीर की ओर से माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 द0प्र0सं0 प्रस्तुत किया गया जिस पर अभियोजन द्वारा मामले की गंभीरता के आधार पर घोर आपत्ति की गई। जिससे सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपी पपोले उर्फ राजवीर की जमानत आवेदन(अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0) निरस्त कर दिया।
सेंधमारी कर चोरी वाले आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल
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थांदला ,झाबुआ।
न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी नदीम खान द्वारा आरोपी कुलदीप पिता विष्णु पवार निवासी पालसोद थाना उन्हेल जिला उज्जैन को थाना थांदला के अपराध क्रमांक 60/20 131/20 ,233 /20 धारा 457 380 में जेल भेजा गया।
मीडिया प्रभारी थांदला वर्षा जैन के अनुसार आरोपी कुलदीप ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर थाना थांदला के अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग समय पर तीन रिहायशी घरों को निशाना बनाकर 3 चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। आरोप में दिनांक 11/ 02/20 को प्रथम घटना को अंजाम देते हुए अणु पब्लिक स्कूल थांदला का ताला तोड़कर ₹23000 चुराए थे जिसके रिपोर्ट प्राचार्य प्रमोद नायर द्वारा दर्ज करवाई गई थी। आरोपी द्वारा दिनांक 16/ 03/20 दूसरी घटना को अंजाम देते हुए दो भाइयों सुखलाल एवं पिंटू चारेल के रतनाली खवासा स्थित घर का ताला तोड़कर एवं दीवाल खोदकर चांदी के जेवरात चुराए गए थे जिसकी रिपोर्ट फरियादी दिनेश ने दर्ज करवाई थी । इसी प्रकार दिनांक 24/06/20 को रात्रि में आरोपी मुकेश भूरिया के ग्राम रून्डीपाडा स्थित घर का ताला तोड़कर चांदी का कंदोरा एवं कपड़े तथा पैसे रुपए चुराए थे। फरियादी गण की रिपोर्ट पर थांदला द्वारा रिपोर्ट दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा था अनुसंधान के दौरान यह ज्ञात होने पर कि आरोपी अन्य अपराधों में जिला जेल झाबुआ में निरुद्ध है उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर प्रोडक्शन वारंट से तलब कर पुलिस द्वारा पुलिस रिमांड प्राप्त कर चोरी गया मशरूका बरामद कर आज जुडिशियल रिमांड पर न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने आरोपी का न्यायायिक निरोध स्वीकार कर जिला जेल झाबुआ भेजा गया। प्रकरण का संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रवि प्रकाश राय द्वारा किया गया।