सुनहरा उल्लू के तस्करी करने वाले अभियुक्त की भी जमानत निरस्त
न्यायालय माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्रीमान पंकज चतुर्वेदी जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्ता निलिमा पति करण ठाकरे उम्र 30 वर्ष, निवासी- अम्बेडकर नगर जिला इंदौर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। उप.संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने बताया कि महानिदेशक/संचालक लोक अभियोजन मध्यप्रदेश श्री पुरुषोत्तम शर्मा के विशेष आदेश से अभियोजन कार्य हेतु अधिकृत राज्य समन्वयक (वन- वन्यप्राणी) श्रीमती सुधाविजय सिंह भदौरिया द्वारा की गई सशक्त पैरवी के चलते अभियुक्ता निलिमा की जमानत निरस्त की गई। घटना इस प्रकार है कि दिनांक 20.07.2020 को 10 वन्यजीव तस्करो को एस.टी.एफ. पुलिस उज्जैन ने वन्यजीव तस्करी के मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया था। अभियुक्तगण से एक रेड सैंड बोआ दो मुहॅा, चकलोन और सुनहरा उल्लू दुलर्भ प्रजाति के बरामद किये गए थे। अभियुक्ता से जप्त दो मुंह के सांप का वजन लगभग सवा 6 किलो है। पुलिस ने अभियुक्तगण से एक टाटा टियागो कार नंबर एम.पी. 09 डब्लू डी 1151 और वेगन आर नंबर एम.पी. 09 सी.जे. 4370 भी जप्त की है। अभियुक्तगण में 6 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल है। वन्य प्राणी दो मुॅह वाला सांप मेडिसिन बनाने के काम आता है और उल्लू को तंत्र क्रिया में उपयोग किया जाता है। एसटीएफ ने गिरफ्तारी के बाद मामला वन विभाग को सौंपा था। उल्लू वन्यप्राणी सरंक्षण अधिनियम के अंर्तगत अनुसूची- 4 में शामिल है।
अभियुक्ता निलिमा द्वारा न्यायालय में द्वितीय जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। म0प्र0 राज्य की ओर से अभियोजन अधिकारी श्रीमती सुधाविजयसिंह भदौरिया राज्य समन्वयक वन एवं वन्यप्राणी, लोक अभियोजन भोपाल द्वारा वीडियो कांफ्रेंस से पैरवी की गई न्यायालय ने अभियोजन के तर्काे से सहमत होकर अभियुक्तगण का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
रेड सैंड बोआ-दो मुहॅा सॉप के अन्य तस्कर (अभियुक्त) की भी जमानत निरस्त
न्यायालय माननीय पंचम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्रीमान जितेन्द्र सिंह कुशवाह जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियक्त 01. रश्मि पिता नानूराम यादव उम्र 35 वर्ष निवासी एबी रोड यसबंत नगर ग्याडा मानपुर महू, जिला इंदौर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
उप.संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने बताया कि महानिदेशक/संचालक लोक अभियोजन मध्यप्रदेश श्री पुरुषोत्तम शर्मा के विशेष आदेश से अभियोजन कार्य हेतु अधिकृत राज्य समन्वयक (वन- वन्यप्राणी) श्रीमती सुधाविजय सिंह भदौरिया द्वारा की गई सशक्त पैरवी के चलते अभियुक्ता रश्मि पिता नानूराम की जमानत निरस्त की गई। घटना इस प्रकार है कि दिनांक 20.07.2020 को 10 वन्यजीव तस्करो को एस.टी.एफ. पुलिस उज्जैन ने वन्यजीव तस्करी मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया था। अभियुक्ता से एक रेड सैंड बोआ दो मुहॅा सॉप, चकलोन और सुनहरा उल्लू दुलर्भ प्रजाति के बरामद किये गए थे। अभियुक्त से जप्त दो मुंह के सांप का वजन लगभग सवा 6 किलो है। पुलिस ने अभियुक्त से एक टाटा टियागो कार नंबर एम.पी. 09 डब्लू डी 1151 और वेगन आर नंबर एम.पी. 09 सी.जे. 4370 भी जप्त की है। अभियुक्तगण में 6 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल है। वन्य प्राणी दो मुॅहा वाला सांप मेडिसिन बनाने के काम आता है और उल्लू को तंत्र क्रिया में उपयोग किया जाता है। एसटीएफ ने गिरफ्तारी के बाद मामला वन विभाग को सौंपा था। दो मुॅहा सॉप वन्य प्राणी सरंक्षण अधिनियम के अंर्तगत अनुसूची- 04 के पैरा-12 में शामिल है।
अभियुक्ता रश्मि द्वारा न्यायालय में जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। म0प्र0 राज्य की ओर से अभियोजन अधिकारी श्रीमती सुधाविजयसिंह भदौरिया राज्य समन्वयक वन एवं वन्यप्राणी, लोक अभियोजन भोपाल द्वारा वीडियो कांफ्रेंस से पैरवी की गई न्यायालय ने अभियोजन के तर्काे से सहमत होकर अभियुक्ता का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
मोर का शिकार करने वाले आरोपीगण की जमानत खारिज
मनासा।
श्रीमान धर्म कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा मोर का शिकार करने वाले आरोपीगण (1) बंटी पिता रामविलास बांछड़ा, उम्र-32 वर्ष, निवासी-बरडीया, (2) नितेश पिता प्रहलाद सोलंकी, उम्र-21 वर्ष व (3) नरेद्र पिता राजू सोलंकी, उम्र-29 वर्ष, दोनो निवासी-ब्रम्हपुरा की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया।
सहायक मीड़िया सेल प्रभारी श्री योगेश कुमार तिवारी, एडीपीओ द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 05.09.2020 को वन्य क्षेत्र मनासा की हैं। वन्य अधिकारी को सूचना मिली कि बुरावन क्षेत्र में मोर का शिकार हुआ हैं, जिस पर वन्य अधिकारी द्वारा सूचना के आधार पर आरोपीगण द्वारा राष्ट्रीय पक्षी मोर का अवैध शिकार किया जाना पाये जाने पर आरोपीगण के विरूद्ध पी.ओ.आर. क्रमांक 3517/03, धारा 2, 9, 39, 50 व 51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में पंजीबद्ध किया गया। जिस पर आरोपीगण द्वारा न्यायालय मनासा के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया।
श्री योगेश कुमार तिवारी, एडीपीओ द्वारा आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया, जिससे सहमत होकर श्रीमान धर्म कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया।
घर के बाहर से मोटरसायकल चुराने वाले आरोपीगण की जमानत खारिज
मनासा।
श्रीधर्म कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा घर के बाहर से मोटरसायकल चुराने वाले आरोपीगण (1) फकीरचंद पिता बाबुलाल भील, उम्र-29 वर्ष, निवासी-ग्राम परोत पिपलिया, तहसील मनासा, (2) विनोद पिता लालाराम गुर्जर, उम्र-23 वर्ष, निवासी-ग्राम मेलकी, थाना नीमच सिटी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया।
सहायक मीड़िया सेल प्रभारी श्री योगेश कुमार तिवारी, एडीपीओ द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 31.08.2020 को ग्राम पोखरदा की हैं। फरियादी अनिल द्वारा थाना मनासा में रिपोर्ट लिखाई कि घटना दिनांक को वह ग्राम पोखरदा में मेहमानी में अपने रिश्तेदार के घर गया था व गाड़ी घर के सामने खड़ी की थी, कार्यक्रम के बाद अपनी गाड़ी को देखा तो वहाॅ पर नहीं दिखी, कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी गाड़ी को लाॅक तोड़कर चुरा ले गया था, जिस पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध थाना मनासा पर अपराध क्रमांक 345/2020, धारा 379 भादवि में पंजीबद्ध कराया। विवेचना व पूछताछ के दौरान आरोपीगण द्वारा चोरी किया जाना पाये जाने पर आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। जिस पर आरोपीगण द्वारा न्यायालय मनासा के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया।
श्री योगेश कुमार तिवारी, एडीपीओ द्वारा आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया, जिससे सहमत होकर श्रीमान धर्म कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया।
धार्मिक सद्भाव के विपरीत पोस्ट डालने वाले का जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर ।
न्यायालय विशेष न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी अनवर पिता अ. मजीद खां निवासी दायरा मोहल्ला शाजापुर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया ।
सहायक जिला मीडिया प्रभारी रमेश सोलंकी अति. डीपीओ शाजापुर ने बताया कि, आरोपी द्वारा मोबाइल से धार्मिक सदभाव और लोक शांति के विपरीत CAA NRC से संबंधित पोस्ट डाली थी। इस प्रकार के प्रसारण से समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन शुक्रवार को निरस्त किया गया।
शासन की ओर से आपत्ति निर्मल सिंह चौहान अपर लोक अभियोजक शाजापुर ने की।
गोवंश को क्रुरतापुर्वक परिवहन करने वाले आरोपी को जेल भेजा
शाजापुर।
सहायक जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे ने बताया कि , न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा गोवंश को क्रुरतापुर्वक परिवहन करने वाले आरोपी मोहित पिता कैलाश मालवीय उम्र 19 वर्ष निवासी अलिसर खेडा थाना सलसलाई का जेल वारंट बनाकर उसे दिनांक 05/09/2020 को उपजेल शुजालपुर भेजा गया।
दिनांक 04/09/2020 को शुजालपुर सिटी थाना प्रभारी टी.आर. पटेल द्वारा मुखबिर सुचना पर कार्यवाही करते हुए पचोर रोड उगली जोड शुजालपुर पर एक लोडिंग पिकअप के अंदर गाय के केडे 9 नग क्रुरतापूर्वक ठुस ठुसकर भरे हुए मिले। आरोपी मोहित ने बताया कि, उक्त कैडे ब्यावरा के आगे जंगल मे से पकडकर रस्सीयो से बांधकर गाडी मे भरकर वध करने के लिए धुलिया ले जा रहे थे । मौके पर एएसआई आर.सी. धनगर द्वारा आरेापी मोहित से गाय के कैडे और पिकअप वाहन जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया तथा आरोपी को गिरफतार किया।
शादी का झांसा देकर बलात्कार करने के मामले में संलिप्ति आरोपी गया जेल बलात्कारी राकेश पूर्व से ही जेल में है बंद 13 वर्षीय बालिका को शादी का झांसा देकर हुआ था यौन शोषण
आज दिनांक को माननीय 18 वे अपर सत्र न्यायाधीश ( पॉक्सो एकट ) श्रीमती कुमुदनी पटेल के न्यायालय में अवयस्क बालिका के यौन शोषण में सम्मिलित आरोपी चम्पालाल ने इस आधार पर जमानत आवेदन प्रस्तुत किया कि उसके विरूद्ध मिथ्या आधारो पर प्रकरण दर्ज किया गया है। वह सभ्य परिवार का सदस्य है कोरोना महामारी फैली है जेल में रहने से उस पर प्रतिकूल प्रभाव पडता सकता है। शासन की ओर से उपस्थित विशेष लोक अभियोजक श्री टी.पी. गौतम, श्रीमती मनीषा पटेल एवं श्रीमती रचना श्रीवास्तव द्वारा व्यक्त किया गया कि आरोपी अवयस्क बालिका के साथ बलात्कार करने जैसे गम्भीर मामले संलिप्ति रहा है। बलात्कार जैसा अपराध वर्तमान में सबसे घृणित तथा समाज को अत्याधिक प्रभावित करने वाला है। ऐसे आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नही होता। अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए तथा केस डायरी के अवलोकन उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी चम्पालाल की जमानत निरस्त कर जेल भेज दिया गया।
मीडिया सेल प्रभारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि दिनांक 05.08.2020 को रूपसिंह निवासी ग्राम खाखाडोडी द्वारा अपनी अवस्क 13 वर्षीय पुत्री के 14 अगस्त की रात में बिना बताये कही चले जाने पर गुम इंसान क्रमांक 18/20 तथा बालिका के अवयस्क होने से अपराध क्रमांक 268/20 अन्तर्गत धारा 363 भादवि का कायम किया गया । विवेचना के दौरान अभियोक्त्री को दस्तयाब किया गया। अभियोक्त्री द्वारा बताया गया कि एक शादी के दौरान आरोपी राकेश से उसकी मुलाकात हुई थी जहां जान-पहचान हो गयी , उसकी सहेली मीना जो उस शादी में थी उसने राकेश का नम्बर दिया जिस पर अभियोक्त्री बात करने लगी दिनांक 14.08.2020 को मीना के पास फोन आया कि राकेश को अभियोक्त्री से मिलना है, तब मीना ने अभियोक्त्री को मैसेज किया कि खेत में आ जाना । सभी के सो जाने पर रात के 08:00 बजे जब वह खेत पर गयी, तो वहां मीना मिली जिसके साथ वह समतगढ जहां मीना का जीजा चम्पालाल पूर्व से मौजूद था। अभियोक्त्री और मीना चम्पालाल की मोटर साइकल पर बैठ कर पहले कोटरा गये फिर चम्पालाल ने रात 12:00 बजे अभियोक्त्री को राकेश के घर छोड दिया रात के लगभग 03:00 बजे राकेश ने अभियोक्त्री को शादी का झांसा देकर उसके साथ गलत काम (बलात्कार) किया , जिस पर थाने द्वारा प्रकरण में धारा 366 ए , 376 भादवि तथा ¾ पॉक्सो एकट बढा कर दौरान विवेचना अभियोक्त्री का मेडिकल कराकर आरोपी राकेश को गिरफतार कर डी.एन्.ए. हेतु उसका सेम्पल लिया गया। आरोपी राकेश जेल में बंद है। अन्य आरोपी चम्पालाल को गिरफतार कर न्यायालय में पेश किया गया।
न्यायालय माननीय पंचम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्रीमान जितेन्द्र सिंह कुशवाह जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियक्त 01. रश्मि पिता नानूराम यादव उम्र 35 वर्ष निवासी एबी रोड यसबंत नगर ग्याडा मानपुर महू, जिला इंदौर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
उप.संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने बताया कि महानिदेशक/संचालक लोक अभियोजन मध्यप्रदेश श्री पुरुषोत्तम शर्मा के विशेष आदेश से अभियोजन कार्य हेतु अधिकृत राज्य समन्वयक (वन- वन्यप्राणी) श्रीमती सुधाविजय सिंह भदौरिया द्वारा की गई सशक्त पैरवी के चलते अभियुक्ता रश्मि पिता नानूराम की जमानत निरस्त की गई। घटना इस प्रकार है कि दिनांक 20.07.2020 को 10 वन्यजीव तस्करो को एस.टी.एफ. पुलिस उज्जैन ने वन्यजीव तस्करी मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया था। अभियुक्ता से एक रेड सैंड बोआ दो मुहॅा सॉप, चकलोन और सुनहरा उल्लू दुलर्भ प्रजाति के बरामद किये गए थे। अभियुक्त से जप्त दो मुंह के सांप का वजन लगभग सवा 6 किलो है। पुलिस ने अभियुक्त से एक टाटा टियागो कार नंबर एम.पी. 09 डब्लू डी 1151 और वेगन आर नंबर एम.पी. 09 सी.जे. 4370 भी जप्त की है। अभियुक्तगण में 6 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल है। वन्य प्राणी दो मुॅहा वाला सांप मेडिसिन बनाने के काम आता है और उल्लू को तंत्र क्रिया में उपयोग किया जाता है। एसटीएफ ने गिरफ्तारी के बाद मामला वन विभाग को सौंपा था। दो मुॅहा सॉप