उज्जैन में अवैध हथियार के तस्कर और देवास में पत्नि के प्रेम प्रसंग के कारण पति की खुदकुशी मामले आरोपियों की जमानत निरस्त साथ अन्य खबरें

कार से अवैध हथियार पिस्टल उज्जैन में तस्कर को देने आ रहे अभियुक्त का जमानत निरस्त


उज्जैन।


 न्यायालय श्रीमान सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त गोपाल पिता खूबचंद उम्र-40 वर्ष, बालागंज, गांधी चौराह जिला मंदसौर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। 


       उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने बताया कि अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 19.06.2020 को पुलिस एस टी एफ उज्जैन को मुखबीर से यह सूचना मिली कि इंगोरिया तरफ से वाहन इंडिका विस्टा कार आ रही है, जिसमें तीन व्यक्ति बैठे हैं और उनके पास अवैध 10-15 पिस्टल रखी है, जो किसी तस्कर को देने उज्जैन आ रहे है। मुखबीर की सूचना पर नाकेबंदी कर कार को रोका। उसमें बैठे व्यक्तियों से पूछताछ की। कार चालक प्रकाश के पास एक पिस्टल व ड्रायवर के पास में बैठे व्यक्ति आत्माराम से एक पिस्टल व पीछे बैठे कार मालिक गोपाल से एक पिस्टल अवैध होने से विधिवत् जप्त की गई। कार के पीछे की सीट को खोलकर देखा तो 11 देशी पिस्टल रखी थी। जिन्हे विधिवत् जप्त किया गया। अभियुक्तगण को गिरफतार किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध पुलिस थाना एसटीएफ ईकाई उज्जैन के द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया। 


 अभियुक्त गोपाल द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुये तर्क किया कि अभियुक्त वाहन का स्वामी है उससे एक तथा उसके वाहन से 11 पिस्टल जप्त की गयी है इस प्राकर उसने गंभीर अपराध कारित किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।  


प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री प्रमोद चौबे, लोक अभियोजक जिला उज्जैन द्वारा की गई। 


 रेत का अवैध उत्खनन कर परिवहन करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त


देवास


जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खाण्डेगर ने बताया कि दिनांक थाना नेमावर को मुखबिर द्वारा सूचना मिली की ग्राम खिडकीया में अवैध रेत का उत्खनन एवं परिवहन हो रहा है। सूचना पर पुलिस बल ग्राम खिडकीया पहंुचा जहां एक बिना नम्बर का एक ट्रेक्टर ट्राली आता दिखा जिसे हमराह फोर्स की मदद से रोका एवं चेक किया तो ट्राली मेे खनिज बालु रेती भरी हुई मिली ट्रेक्टर के चालक से नाम पता पुछने पर उसने अपना नाम माखन पिता ब्रजेश उम्र 23 साल निवासी गोरखपुर थाना गोपालपुर जिला सिहोर का होना बताया ट्रेक्टर का रजि0 नम्बर नही लिखा हैै। चालक माखन से उक्त खनिज बालु रेती का भंडारण, परिवहन करने के संबंध में प्राधिकार पत्र के बारे मेें पुछने पर कोई प्राधिकार पत्र नही होना बताया तथा छीपानेर खदान से अवैध तरीके से बालु रेती चोरी कर भरना बताया। आरोपी का कृत्य धारा 379 भादवि, 247 म0प्र0 भूराजस्व संहिता एवं 4/21 माइंस एंड मिनिरल्स एक्ट 1957 के तहत दंडनीय पाया जाने से आरोपी माखन के कब्जे से नीले रंग का बिना नम्बर का स्वराज ट्रेक्टर ट्राली का जप्ती पंचनामा बना कर थाना नेमावर में अपराध क्रमांक पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।


आरोपी को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तह. खातेगांव के समक्ष पेश किया गया। जहां शासन की ओर से एडीपीओ श्री रमेश कारपेन्टर द्वारा वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से दिए गये तर्को से सहमत होकर आरोपी माखन पिता ब्रजेश उम्र 23 साल निवासी गोरखपुर थाना गोपालपुर जिला सिहोर की जमातम निरस्त की।


 पत्नि के प्रेम प्रसंग के चलते पति ने की आत्महत्या आरोपियो की जमानत निरस्त


देवास।


जिला अभियोजन अधिकारी, श्री राजेन्द्र खांडेगर जिला देवास द्वारा बताया गया कि घटना इस प्रकार है शुभम सिसोदिया उम्र-27 साल नि0 ग्राम संदलपुर की शादी शीतल पिता अशोक महेश्वरी नि0 11 मील सहारा स्टेट भोपाल के साथ दिनांक 10.12.2018 को हुई थी शादी के बाद शीतल एवं शुभम दोनो ग्राम संदलपुर में रहते थे। शीतल शादी के बाद भी उसके प्रेमी नवीन मीणा से प्रेम प्रसंग की बाते करती थी। जब इस बात की जानकारी शुभम को हुई तो शुभम ने शीतल के मोबाईल फोन में ऐसा साफ्टवेयर फिट कर दिया जिससे उसके मोबाईल फोन में शीतल एवं उसके प्रेमी की बाते रिकार्डिंग होने लगी। जब यह बात शुभम ने शीतल के माता पिता को बताई तो शीतल के माता पिता ने उसका मोबाईल फोन अपने पास रख लिया और इस बात का आश्वासन दिया कि अब आगे से शीतल ऐसा नही करेंगी। परन्तु शीतल ने उसके प्रेमी नवीन से भोपाल में लगातार सम्पर्क बनाए रखा। जिससे शुभम टेंशन मेें रहने लगा। दिनांक 16.07.2020 को शुभम ने उसकी पत्नि की प्रेग्नेंसी का चेकअप भोपाल में करवाया जिसमें डाॅक्टर ने जो प्रेग्नेंसी अवधी बताई उस अवधी में शीतल अपने मायके में थी जिससे शुभम को इस बात की बहुत ठेस पंहुची शुभम उसकी पत्नि को भोपाल छोडकर अपने घर आ गया। पत्नि की प्रेग्नेंसी को लेकर अत्यधिक आत्मग्लानी तथा सास मधुबाला व प्रेमी नवीन मीणा के व्यवहार से अत्यधिक प्रताडित होकर शुभम ने अपने घर ग्राम संदलपुर में उसी दिन जहरीला पदार्थ पीकर आत्महत्या कर ली। सम्पुर्ण मर्ग जांच कर आरोपीयान 1. शीतल पति स्व0 शुभम सिसोदिया 2. नवीन मीणा पिता ब्रदीलाल मीणा 3.मधुबाला पति अशोक महेश्वरी का कृत्य अपराध धारा 306,34 भादवि का पाया जाने से थाना खातेगांव में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।


आरोपिया द्वारा जमानत हेतु न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तह. खातेगांव के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। जहां शासन की ओर से एडीपीओ श्री रमेश कारपेन्टर द्वारा वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध कर जमानत आवेदन निरस्त कराते हुए आरोपियो को जेल भेजा गया।


पैरवीकर्ताश्री रमेश चन्द्र कारपेंटर                                  एडीपीओ मो.नं. 7587603302        


 जानकारी - मधुलिका मेव मीडिया प्रभारी, जिला देवास