3 दुकाने सील की गई
175 उलल्लंघनकर्ता अस्थाई जेल में निरूद्ध किये गये
उज्जैन 24 सितम्बर।
बिना मास्क पहने दुकानदारी करना आज भैरवगढ़ के दो मेडिकल स्टोर्स (इरम एवम महाकाल मेडीकल) एवं शास्त्री नगर के नवकार जनरल स्टोर्स को महंगा पड़ गया। कोरोना स्क्वाड टीम के मजिस्ट्रट श्री श्रीकांत शर्मा , श्री अनिरुद्ध मिश्रा व श्री अभिषेक शर्मा की टीम द्वारा उक्त तीनों दुकाने सील कर दी गई तथा दुकानदारो को हिदायत दी गई है कि वे भविष्य में भी खुद मास्क पहन कर दुकानदारी करें और दुकान में आने वाले सभी ग्राहकों को मास्क पहने हो तभी सामग्री का विक्रय करें ।
कोरोना स्क्वाड टीम द्वारा आज उज्जैन शहर के 175 उल्लंघन कर्ताओं को अस्थाई जेल में निरुद्ध किया एवं मास्क पहनने की शपथ दिलवाई । उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिये कलेक्टर श्री आशीष सिंह द्वारा पूर्व में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर आमजन को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश दिये गये हैं, किन्तु इस निर्देश का पालन न करते हुए लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। उज्जैन शहर में मास्क नहीं पहनने वालों और सोशल डिस्टेंसिंग रखने के आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिये कलेक्टर द्वारा विभिन्न अधिकारियों की टीम गठित कर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। निर्देश अनुसार आज विभिन्न अधिकारियों द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में 175 उल्लंघनकर्ताओं को पॉलीटेक्निक कॉलेज में बनाई गई अस्थाई जेल में निरूद्ध किया गया तथा उन्हें मास्क पहनने की हिदायत दी गई । उक्त जानकारीए डी एम श्री जितेंद्र सिंह चौहान द्वारा दी गई ।
कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर षड्यंत्रपूर्वक प्लॉट बेचने एवं पैसे ऐंठने वाले आरोपी की जमानत निरस्त
भोपाल।
भोपाल जिले के माननीय प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री अनुराग सिंह कुशवाह के न्यायालय में आरोपी श्री धीरेन्द्र कुमार सिंह पुत्र स्व.श्री पी.एन.तिवारी निवासी डी 133 छत्रपतिनगर अयोध्या वायपास रोड भोपाल द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया कि आरोपी के विरूद्ध झूठा मामला पंजीबद्ध किया गया है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। शासन की ओर से पैरवी करते हुए अभियोजन अधिकारी श्री सुमित मारण ने जमानत का विरोध करते हुए कहा प्रकरण अत्यंत गंभीर प्रकृति का है, यदि आरोपियों को जमानत का लाभ दिया जाता है तो वह साक्ष्य एवं साक्षियों को प्रभावित कर सकती है। प्रकरण विवेचनाधीन है। केस डायरी का अवलोकन एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपियों की जमानत निरस्त कर उन्हें जेल भेज दिया गया।
एडीपीओ. श्री सुमित मारण ने बताया कि फरियादिया श्रीमति किरण शिवहरे पति चंन्द्रकांत शिवहरे उम्र 51 साल निवासी जिला गुना म.प्र. द्वारा रिपोर्ट लेख कराई गई कि आवासीय आवश्यकता होने से हमारे द्वारा वर्ष 2009 में एसयूसी विल्डर प्रा.लि. के डायरेक्टर आरोपी धीरेन्द्र कुमार सिंह भूखंड क्रय करने हेतु सम्पर्क किया गया जिसके पश्चात धीरेन्द्र कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि मेरा एक प्रोजक्ट पिरामिड के नाम से बरखेडा पठानी तहसील हूजूर जिला भोपाल में चल रहा है, हम आपको न्यूनतम मूल्य में भूखंड देगे और तुरंत ही रजिस्ट्री के पश्चात भूखंड का कब्जा भी सौप देगे। फरियादिया एवं उसके पति द्वारा आरोपी धीरेन्द्र कुमार सिंह पर विश्वास कर लिया गया। आरोपी धीरेन्द्र कुमार ने हमें मौके पर ले जाकर खेत में कालोनी डेवलप कर भूखंड बेंचना बताया गया। भूखण्ड क्र.14 साईज 25 बाय 40 क्षेत्रफल 1000 वर्गफिट होकर खसरा क्र. 407/408/02/01/01/04/01/06ड. कुल रकवा 0.25 एकड स्थित पिरामिड टाउन बरखेडा पठानी पटवारी हल्का नंबर 19 विकास खंड फंदा तहसील हूजूर जिला भोपाल म.प्र. को रु.4,00000/- (अक्षरी चार लाख रुपये ) में क्रय करने हेतु सहमति प्रदान कर दी । उसके पश्चात फरियादिया के द्वारा भूखंड क्र. 14 की सम्पूर्ण विक्रय सौदा राशि रुपये रु.4,00000/- (अक्षरी चार लाख रुपये) का भुगतान धीरेन्द्र कुमार सिंह को दिनांक 06.09.2010 तक कर दिया गया। तत्पश्चात फरियादिया ने भूखंड क्रमांक 14 के स्वामी होने के नाते भूखंड का भौतिक कब्जा प्राप्त करने हेतु आरोपी धीरेन्द्र कुमार सिंह से सम्पर्क किया गया परंतु आरोपी धीरेन्द्र कुमार सिंह द्वारा निरंतर टालमटोल की जाती रही और कहा कि अभी अन्य भूखंडो के विक्रय की प्रक्रिया चल रही है मैं सभी भूखंड़ स्वामीयों एक साथ भौतिक कब्जा सौप दूंगा। आरोपी द्वारा कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर षडयंन्त्र पूर्वक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्म से विक्रय कर सम्पूर्ण सौदा राशि रु.400000/- (अक्षरी चार लाख रुपये) हडपने तथा आज दिनांक भूखंड का भौतिक कब्जा प्रदान नही कर धोखाधडी की गई।
पुलिस द्वारा उक्त अपराध थाना पिपलानी के अपराध क्रमांक 864/20, धारा 420 भादवि के तहत पंजीबद्ध किया गया।
नशीला पदार्थ पिलाकर महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत निरस्त
भोपाल।
भोपाल जिले के माननीय न्यायालय अपर सत्र नयायाधीश डॉ. कु. महजबनी खान के न्यायालय में आरोपी संजय साहू पुत्र रमेश साहू आयु 48 वर्ष नि. गली नं. 02 इतवारा भोपाल द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया कि आरोपी के विरूद्ध झूठा मामला पंजीबद्ध किया गया है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। शासन की ओर से पैरवी करते हुए अति. जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती वंदना परते एवं एडीपीओ श्रीमती कोमिला किरतानी ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि उक्त अपराध महिलाओं के साथ होने वाले लैंगिक शोषण से संबंधित है, अत: आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना उचित नहीं होगा। केस डायरी का अवलोकन एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी संजय साहू की जमानत निरस्त कर दी गई।
अति. जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती वंदना परते ने बताया कि पीडिता द्वारा रिपोर्ट लेख कराई गई कि वह संजय इलेक्ट्रानिक 48 इतवारा रोड भोपाल में कम्प्यूटर आपरेटर के पद पर कार्य करती थी। आरोपी संजय साहू का शुरू से ही पीडिता के प्रति व्यवहार ठीक नहीं था। आरोपी, पीडिता के साथ गंदी बाते करता था एवं उसे गंदी-गंदी वीडियो दिखाता था। बाथरूम में पीडिता के पीछे आकर उसे पकड लेता था। दिवाली के समय 10 अक्टूबर 2017 को आरोपी ने सफाई के लिए पीडिता को रोका, शाम के समय पीडिता ने कॉफी के लिए आर्डर किया और बाथरूम चली गई तभी आरोपी ने मेरी कॉफी में नशीली दवाई मिला दी। काफी पीने के बाद मुझे उल्टी आई तो वह बाथरूम चली गई आरोपी पीडिता के पीछे आया और उसके साथ गलत काम किया, पीडिता लगभग एक घंटे तक बेहोश रही। पाँच दिन बाद आरोपी संजय ने पीडिता को एक फोटो दिखाया और बोला कि यदि पुलिस के पास गई तो तेरे पूरे परिवार का पता नहीं चलेगा।
पुलिस द्वारा उक्त अपराध थाना कोतवाली के अपराध क्रमांक 155/19 के अंतर्गत धारा 376, 506 भादवि के तहत पंजीबद्ध किया गया।
नाबालिग बालिका से सामूहिक बलात्कार का आरोपी इंस्पेक्टर की जमानत निरस्त
भिण्ड।
न्यायालय षष्ठ्म अपर सत्र न्यायाधीश जिला भिण्ड के लिये में अन्य साथियों के साथ मिलकर बलात्कार करने वाले आरोपी इंस्पेक्टर पुत्र सालिंगराम ने जमानत आवेदन पेष किया। अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक बी.एल. शर्मा भिण्ड द्वारा की गयीं जिसकें आधार पर न्यायालय ने जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।
मीडिया सेल प्रभारी अमोल सिंह तोमर एडीपीओ भिण्ड ने बताया कि दिनांक 17/06/2020 को बालिका आयु लगभग 16 वर्ष की मां ने संदेह के रूप में आरोपी पवन एवं कोक सिंह के विरूद्ध दिनांक 14/06/2020 को बालिका के व्यपहरण के संबंध में थाना अटेर में लिखित आवेदन पेष किया जिस पर से थाना अटेर ने अपराध क्रमांक 119/2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। दौराने विवेचना में बालिका को दस्तयाब किया गया एवं उसके कथन दिनांक 19/06/2020 को लेख किये गये जिसके अनुसार दिनांक 14/06/2020 को रात करीब 8-8ः30 बजे अपने गांव में ही परिवार के साथ दावत खाने गयी थी, जहां से वापिस आ रही थी तो कुए पर गांव के उन्हें इस्पेक्टर सिंह, पवन, कूपसिंह, अनिल सिहं, एवं विधि का उल्लंघन करने वाला बालक चार पहिया वाहन से मिले, जिन्होंने उन्हें घर छोड़ने ने के लिये कहा। बालिका गाड़ी में बैठ गयीं, किंतु उन लोगो ने बालिका को घर नहीं छोड़ा और सीधे एटा और मालवन ले गये, वहां पर एक खण्डहर वाली जगह पर रोका। दिनांक 16/06/2020 को विधि का उल्लंघन करने वाले बालक ने बालिका के साथ बलात्संग किया। दिनांक 17/06/2020 को पुलिस ने बालिका को वहां से दस्तयाब किया था।
जहरीली देशी शराब रखने वाले अभियुक्त की जमानत खारिज
गोहद(भिंड)।
जहरीली देशी शराब रखने वाले आरोपी/आवेदक राहुल पवैया द्वारा मान0 न्यायालय के समक्ष जमानत के लिये आवेदन प्रस्तुत किया। अभियोजन द्वारा इस जमानत आवेदन का मान0 न्यायालय के समक्ष घोर विरोध किया और अपराध की गम्भीरता को देखते हुये मान0 न्यायालय से जमानत आवेदन निरस्त करने का निवेदन किया।
मान0 न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात् अभियोजन के तर्क से सहमत होते हुये अभियुक्त का जमानती आवेदन खारिज कर दिया।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी/ सहायक मीडिया सेल प्रभारी प्रवीण सिंह सिकरवार द्वारा बताया गया कि अभियोजन के अनुसार सहायक उपनिरीक्षक लक्ष्मण किशोर गुबरेले में पदस्थ होकर कार्यरत हूँ आज दोराने कस्बा भ्रमण करता हुआ छेकुरी गेट से छेकुरी तरफ मय फोर्स वाहन के रवाना हुआ की जरिए मुखबिर सूचना मिली कि एक व्यक्ति छेकुरी गेट के आगे छेकुरी रोड पर पुलिया के पास एक बोरी में कुछ लिए वाहन का इंतजार कर रहा है उक्त सूचना की तस्दीक हेतु हमराही फोर्स के मुखबिर के बताए अनुसार छेकुरी रोड पुलिया पर पहुंचे तो एक व्यक्ति दाहिने हाथ में एक बोरी में कुछ लिए भागता दिखा जिसे हमराही फोर्स के मदद से घेरकर पकड़ा नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम राहुल सिंह पवैया पुत्र सुधीर सिंह पवैया उम्र 25 साल निवासी ग्राम छेकुरी का होना बताया तथा उसके दाहिने हाथ में प्लास्टिक की बोरी को चेक किया तो उसमें एक सफेद रंग की प्लास्टिक की कट्टी मिली। कट्टी के बारे में पूछा गया तो उसके द्वारा उक्त कट्टी में हाथ की बनी हुई देसी शराब होना बताया उक्त व्यक्ति के कब्जे से पाई गई प्लास्टिक की कट्टी के ढक्कन को खोल कर चेक किया तो प्लास्टिक की कट्टी में से अजीब तरह की गंध आना पाई गई उक्त कट्टी में भरी हुई देसी शराब को देखकर तथा सूंघ कर एवं पुराने अनुभव के आधार पर उक्त शराब अत्यंत जहरीली प्रकार की पाई गई जो निश्चित तौर पर मानव जीवन के लिए उपयुक्त नहीं हैं कट्टी में 8 लीटर जहरीली शराब पाई गई उक्त आरोपी से उक्त शराब को रखने एवं विक्रय करने संबंधी वैध लाइसेंस चाहा गया तो ना होना बताया आरोपी राहुल सिंह पवैया पुत्र सुधीर सिंह पवैया उम्र 25 साल निवासी छेकुरी के द्वारा उक्त जहरीली शराब रखने एवं विक्रय संबंधी कृत्य अपराध धारा 49 (क) आबकारी एक्ट के तहत दंडनीय पाए जाने से गिरफ्तार कर वापस थाना आए वापसी पर प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया।
अवैध रूप से बंदूक लेकर चलने वाले की जमानत निरस्त
मेहगांव(भिंड)।
सहायक मीडिया सेल/प्रभारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आकिल अहमद खाँन द्वारा बताया कि घटना दिनंाक 16.09.2020 को हमराही फोर्स गश्त करता हुआ अड़ोखर नाके पर पहुँचा मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम अहरौली में एक व्यक्ति दो अवैध बंदूक लिये नदी के किनारे बैठा है हमराही फोर्स के द्वारा मय शासकीय वाहन के सिंध नदी किनारे पहुँचा तो आरोपी को मयफोर्स के द्वारा पकड़ा गया उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम रामवीर बताया दोनों बंदूकों केें लाईसेंस के बारे में पूछा तो उक्त बंदूक दीपू उर्फ अनिल निवासी भारौली और राजेन्द्र सिंह की होना बताया जिस पर राजेन्द्र , अनिल उर्फ दीपू को धारा 29,30 आम्र्स एक्ट का आरोपी बनाया गया अपराध क्रं0 100/2020 थाना अमायन में कायमी की गई।
दिनाँक 24.09.2020 को अभियुक्त अनिल की ओर से माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 438 द0प्र0सं0 प्रस्तुत किया गया जिस पर अभियोजन द्वारा मामले की गंभीरता के आधार पर घोर आपत्ति की गई। जिससे सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपी अनिल की अग्रिम जमानत आवेदन(अंतर्गत धारा 438 दं0प्र0सं0) निरस्त कर दिया।
अड़ी डालकर शराब पीने के लिए पैसे मांगने वाला एक दिन के पुलिस रिमाण्ड पर
आगर मालवा -
सहा. जिला मीडिया प्राभारी आगर मालवा ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक १३-०९-२० को कैलाश पिता जोरावरसिंह सौंधिया नि. ग्राम ढढेड़ा थाना कानड़ अपने निजी कार्य से कानड़ आया था, जहां धानीखेड़ी का कमल पिता मेहरबान उसे मिला जो उसे चैनसिंह के ढाबे पर ले गया और ब्याज पर रूपये मांगे, मना करने पर देख ले ने की धमकी दी, उसके अगले दिन दिनांक १४-०९-२० को कैलाश अपने भाई राहुल के साथ ग्राम कबुलि से वापस आ रहा था, और जब पालिवाल पेट्रोल पंप के पास गुमटी पर चाय पी रहे थे तभी आरोपी कमल पिता मेहरबान सिंह गुर्जर, कमल पिता निर्भयसिंह एवं देवकरण गुर्जर नि. कोलिया तथा तीन अज्ञात व्यक्ति मोटरसाईकलों से आये और कैलाश से शराब पिने के लिए पैसे मांगने लगे मना करने पर सभी आरोपीयों ने कैलाश को लाठी और कुल्हाड़ी से मारना शुरू कर दिया जिससे उसके हाथ पैर आदि शरीर पर गंभीर चोटें आई, भागने की कोशिश करने पर सभी आरोपीयों ने उसको पकड़ कर मारपीट की ।
आरोपी कमल पिता मेहरबान जाति गुर्जर नि. धानीखेड़ी उम्र ३५ साल ने न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी सुश्री प्रथा श्रीवास्तव के समक्ष पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए समर्पण किया, अनूप कुमार गुप्ता एडीपीओ आगर द्वारा थाना प्रभारी कानड़ को सूचित कर डायरी बुलवाई गई, पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष डायरी प्रस्तुत कर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर आरोपी का एक दिन का पुलिस रिमाण्ड मांगा, न्यायालय द्वारा कारण उचित पा कर आरोपी को एक दिन के पुलिस रिमाण्ड पर भेजा गया ।
नाबालिक का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर।
न्यायालय विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी कृष्णा उर्फ कन्हैयालाल पिता प्रेमनारायण मेवाडा उम्र 22 वर्ष निवासी मिर्जीपुरखेडा थाना सलसलाई जिला शाजापुर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
देवेन्द्र कुमार मीना डीपीओ शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 08.02.2019 को रात्री करीबन 09 बजे पीडिता घर से पेशाब करने की कहकर गई थी। दस मिनट तक वापस नहीं आई तो पींडिता की मॉं ने घर से बाहर आकर देखा तो पीडिता नहीं देखी। फरियादी ने आसपास गांव में रिश्तेदारियों में तलाश की पर कोई जानकारी नहीं मिली। कोई अज्ञात व्यक्ति पीडिता को ले गया। आरोपी कृष्णा उर्फ कन्हैयालाल के विरूद्ध शंका के आधार पर फरियादी ने थाना सलसलाई पर रिपोर्ट दर्ज करायी। आरोपी का जमानत आवेदन पत्र आज न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया। राज्य की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष लोक अभियोजक श्री देवेंद्र मीणा डीपीओ शाजापुर द्वारा जमानत आवेदन पत्र का विरोध किया गया।
70 लीटर कच्ची शराब के साथ पकडाए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर।
न्यायालय विशेष न्यायाधीश जिला शाजापुर द्वारा आरोपी देवीसिंह उर्फ देवसिंह पिता हेमराज कंजर निवासी ग्राम पम्पापुर थाना सलसलाई जिला शाजापुर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, मुखबिर की सूचना पर पुलिस थाना सुनेरा द्वारा कार्यवाही करते हुए शासकीय हाईस्कूल निपानिया डाबी के सामने रोड पर पंचो के समक्ष आरोपी से कच्ची हाथ भट्टी की शराब दो केनों में 35-35 लीटर कुल 70 लीटर जप्त की गई। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी का जमानत आवेदन पत्र आज न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया। राज्य की ओर से अति. लोक अभियेाजक शाजापुर निर्मल सिंह चौहान ने वीसी के माध्यम से उपस्थित होकर जमानत आवेदन पर आपत्ति की।
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