आत्महत्या के लिए दुष्पेरित करने वाले अभियुक्तों की अग्रिम जमानत निरस्त
उज्जैन।
न्यायालय श्रीमान अरविन्द रघुवंशी, अष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, उज्जैन के न्यायालय द्वारा आभियुक्तगण 01. संजय खुजनेरी पिता गोवर्धन सिंह उम्र 48 वर्ष, निवासी-इंदिरा नगर, आगर रोड़, उज्जैन, 02. नरेश पिता चंद्रभान सिंह जैन, उम्र 51 वर्ष, निवासी- डाबरी पीठा नुपूरेश्वर महादेव की गली जिला उज्जैन का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
उप-संचालक (अभियोजन) डॉ साकेत व्यास ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि दिनांक 09.09.2020 को रात्रि 08ः00 बजे नई आबादी के सामने उज्जैन-बड़नगर रोड़ ग्राम नलवा पर शुभम खण्डेलवाल की कार सड़क दुर्घटना में घायल होने से मृत्यु हो गई, जिस पर थाना इंगोरिया में मर्ग कायम किया गया। जिसके आधार पर आरक्षी केन्द्र चिंतामण गणेश पर मर्ग सूचना कायम की गई। जांच के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण व घटनास्थल पर प्राप्त भौतिक साक्ष्य व मृतक शुभम खण्डेलवाल की कार से प्राप्त सुसाईड नोट, मृतक के पिता ओमप्रकाश के कथन के आधार पर यह पाया गया कि अभियुक्तगण संजय व नरेश अन्य लोगों द्वारा मृतक शुभम खण्डेलवाल को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था तथा अवैध रूपयों की मांग की जा रही थी। अभियुक्तगण की प्रताड़ना से प्रताड़ित होकर मृतक ने आत्महत्या कारित करने हेतु पहले सल्फास खाने का प्रयास किया व साथ ही स्वयं कार चलाकर अन्य वाहन से खुद के द्वारा टक्कर मारकर आत्महत्या कारित की। अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना चिंतामण गणेश पर धारा 306 सहपठित धारा 34 भा.दं.वि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय मे अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध करते हुये तर्क किये कि अभियुक्तगण द्वारा गंभीर अपराध कारित किया है। न्यायालय ने अभियोजन के तर्को से सहमत होकर अभियुक्तगण का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री शांतिलाल चौहान, अपर लोक अभियोजक जिला उज्जैन द्वारा की गई।
तलवार से दुकान में तोड़फोड़ करने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त
उज्जैन।
न्यायालय न्यायिक मजिस्टेªट प्रथम श्रेणी, बडनगर, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त विजयसिंह पिता भीमसिंह, निवासी- बालौदलक्खा, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कन्हारे ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि दिनांक 17.09.2020 को फरियादी संजय पांचाल ने पुलिस थाना भाटपचलाना पर मौखिक रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि मेरी बालौदलक्खा में किराना की दुकान है। दिनांक 17.09.2020 को करीब शाम 04ः00 बजे मैं दुकान पर था, तभी वहां गांव का विजयसिंह आया और उधार चाय व शक्कर मांगने लगा, तो मैने बोला कि आज पुराना वाला हिसाब कर दो फिर सामान दूंगा। इस पर अभियुक्त विजयसिंह फरियादी को मॉ-बहन की नंगी-नंगी गालियां देकर बोला कि क्या तेरे रूपये खाकर मर जायेंगें। फरियादी ने अभियुक्त विजयसिंह को गाली देने से मना किया तो विजयसिंह ने उसे सिर में थप्पड की मारी व उसके हाथ में तलवार थी जिसकी उसने दुकान के काउंटर पर मारी, जिससे मेरी बरनिया फूट गई। मैने चिल्लाया तो विजयसिंह ने मेरी बाहर खड़ी मोटर सायकिल को तलवार से मारा, जिससे मोटर सायकिल की टूट-फूट हो गई और बहुत नुकसान हुआ। अभियुक्त जाते-जाते बोला कि आज तो बच गया, आज के बाद उधार सामान देने से मना किया तो तलवार से काटकर जान से खत्म कर दूंगा। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना भाटपचलाना पर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया।
अभियुक्त विजयसिंह द्वारा माननीय न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध करते हुये तर्क किये कि अभियुक्त ने मारपीट कर गंभीर अपराध कारित किया है। न्यायालय ने अभियोजन के तर्को से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री राकेश कटारिया, एडीपीओ बडनगर जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।
मासूम बच्ची को तालाब में फेंककर हत्या करने वाली कलयुगी मॉं और उसका प्रेमी पहुँचे जेल
न्यायालय द्वारा 3 अक्टूबर तक आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया जेल
भोपाल।
आज दिनांक को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल श्रीमती स्नेहा सिंह के न्यायालय में थाना तलैया द्वारा अपनी बच्ची को तालाब में फेंककर हत्या करने वाली आरोपी मॉं सोनम चौरसिया उम्र 23 साल नि. रेलवे कालोनी औबेदुल्लागंज एवं उसके प्रेमी शिवम कुशवाह उम्र 22 साल नि. रायसेन को पेश कर न्यायिक अभिरक्षा की मांग की। शासन की ओर से पैरवी करते हुए वरिष्ठ एडीपीओ. श्री आशीष त्यागी ने कहा कि उक्त अपराध अत्यंत जघन्य एवं गंभीर प्रकृति का होकर मासूम बालिका की हत्या से संबंधित है, अत: आरोपियो को न्यायिक अभिरक्षा में दिया जाना उचित होगा। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों एवं केस डायरी के अवलोकन उपरांत आरोपियों को 3 अक्टूबर 2020 तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया।
वरिष्ठ एडीपीओ. श्री आशीष त्यागी ने बताया कि दिनांक 18.09.2020 को थाना तलैया को गोताखोर मजहर ने सूचना दी कि आज दिनांक को मेरी ड्यूटी वी.आई.पी. रोड पर थी। तभी शीतला माता मंदिर घाट के पास बडे तालाब में एक शिशु का शव तैरता हुआ दिखाई दिया, जिसको मेरे और मेरे साथी आशीष के द्वारा पानी के बाहर सुरक्षार्थ निकाला गया। बच्ची की उम्र लगभग 1 साल होगी। उक्त सूचना पर थाना तलैया द्वारा मर्ग कायम कर मामले की जॉंच शुरू की। जॉंच के दौरान मृतिका बच्ची का फोटोग्राफ व सूचना तैयार कर शहर के सभी थानों एवं सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया को इस सनसनीखेज घटना से अवगत कराकर प्रचार-प्रसार कराया गया। जिस पर से अज्ञात मृतिका बच्ची के संबंध में थाना प्रभारी के दूरभाष पर उनि. वीरेन्द्र सेन रायसेन ने बताया कि ओबेदुल्लागंज क्षेत्र में दो दिन पहले एक महिला व बच्ची गुम हुई है, आप तस्दीक करा लें। जिसके बाद थाना प्रभारी तलैया भोपाल द्वारा त्वरित औबेदुल्लागंज थाने में संपर्क किया। थाने के मोहर्रिर द्वारा बताया गया कि एक महिला व बच्ची 16.09.2020 को गुम हुई है, जिसकी रिपोर्ट गुमशुदा बच्ची व महिला के पति जितेन्द्र चौरसिया नि. रेलवे कालोनी औबेदुल्लागंज द्वारा दर्ज कराई गई थी। थाना प्रभारी द्वारा गुमशुदा के ससुराल व मायके पक्ष के दोनो तरफ के लोगो को दिखाया जिनके द्वारा मृतिका बच्ची को अपनी नातिन के रूप में पहचाना। जिसका नाम शानवी उम्र 9 माह तथा लडकी की पिता रघुनंदन ने बताया कि दिनांक 17.09.2020 को 1 बजे दिन में मोहल्ले का शिवम कुशवाह नाम का लडका मेरी बेटी सोनम व नातिन को अपने साथ भगाकर ले गया है।
मृतिका बच्ची का पोस्टमार्टम कराया गया , जिसमें मृतिका की मौत मुंदी चोट व तालाब के पानी में डूबना होना पाई गई, जिस पर थाना तलैया में अपराध क्र. 801/20 धारा 302, 34 भादवि का प्रकरण आरोपी मॉं सोनम व उसके प्रेमी शिवम कुशवाह के विरूद्ध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना दौरान दिनांक 21.09.2020 पुलिस टीम को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि हत्या के दोनो आरोपी हलालपुरा बस स्टेंड के पास भागने की फिराक में खडे है, पुलिस द्वारा दबिश दी गई जिन्हें घेराबंदी कर पकड कर अपने अभिरक्षा में लेकर थाने लाये। पूछताछ पर अपना नाम बताया सोनम चौरसिया पत्नि जितेन्द्र चौरसिया उम्र 23 वर्ष नि. औबेदुल्लागंज एवं शिवम कुशवाह पिता बाबूलाल उम्र 22 साल नि. कोतवाली रायसेन बताये और उनके द्वारा जुर्म कबूल करने पर गिरफ्तार किया गया। मासूम बच्ची की निर्मम हत्या पर आरोपियों के विरूद्ध अपराध में धारा 75 जेजे एक्ट का इजाफा किया गया।
महिला से अश्लील हरकत करने वाले आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर।
न्यायालय जेएमएफसी शाजापुर श्रीमती शर्मिला बिलवार द्वारा आरोपीगण 1. सुनील जाट नि. पनवाड़ी सुनेरा, शाजापुर 2. सुदामा विश्वकर्मा नि. पनवाड़ी सुनेरा, शाजापुर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
शैलेंद्र जीनवाल, एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, फरियादिया ने पुलिस थाना सुनेरा पर रिपोर्ट लिखाई कि दिनांक 17.09.2020 को वह अपने बच्चे का इलाज करवाने के लिये पनवाड़ी आई थी। इलाज कराकर शाम को पैदल पैदल अपने घर जा रही थी। जब वह शिवहरे के खेत के पास पहुंची तो फरियादिया के पीछे पनवाड़ी तरफ से आरोपीगण सुनील जाट व सुदामा विश्वकर्मा मोटर साईकिल से आये और फरियादिया को अकेली देखकर फरियादिया के आगे गाड़ी रोककर आरोपी सुनील जाट ने फरियादिया को बुरी नियत से धक्का देकर रोड़ पर गिरा दिया । आरोपी सुनील व सुदामा ने बुरी नियत से फरियादिया के साथ अश्लील हरकत की । फरियादिया चिल्लाई तो दो राहगीरों को दूर से मोटर साइकिल से आता देखकर दोनों आरोपीगण फरियादिया को छोड़कर भाग गये। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से पुलिस थाना सुनेरा ने आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया । विवेचना के दौरान आरोपीगण को गिरफ्तार कर आज न्यायालय में वी.सी. के माध्यम से पेश किया गया। आरोपीगण की ओर से जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर अभियोजन की ओर से शैलेन्द्र जीनवाल एडीपीओ शाजापुर ने वी.सी. के माध्यम से विरोध किया। न्यायालय द्वारा आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
गिट्टी का अवैध उत्खनन करने वाले आरोपी की जमानत आवेदन निरस्त
मेहगांव भिड़।
गिट्टी का अवैध उत्खनन करने वाले आरोपी सुनील कुमार ने अग्रिम जमानत आवेदन माननीय अपर सत्र न्यायाधीश मेहगांव के समक्ष प्रस्तुत किया। जिस पर से अभियोजन द्वारा मामले की गंभीरता के आधार पर घोर आपत्ति की गई। जिससे सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपी सुनील कुमार का अग्रिम जमानत आवेदन(अंतर्गत धारा 438 दं0प्र0सं0) निरस्त कर दिया।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी/ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आकिल अहमद खाँन द्वारा बताया कि घटना दिनांक 11.09.2020 पुलिस भ्रमण के दौरान मुखबिर के जरिये सूचना मिली कि गिट्टी से भरी गाड़िया एक ही राॅयल्टी पर कई चक्कर लगा रही है। इस बात तस्दीक हेतु आरोपी द्वारा रात्रि में गल्ला मंडी मेहगांव के सामने बड़ी गिट्टी से भरी हुई एक ट्रेलर गाड़ी जिसका क्रमांक यू0पी0 84 टी0 8740 को रोककर राॅयल्टी चैक की जिसकी वैधता 11.09.2020 के सुबह 1ः30 से 12.09.2020 के 12ः40 दोपहर तक जगिनिया से सौरिख कन्नौज तक जाने हेतु वैध है। आरोपी सुनील कुमार द्वारा एक ही राॅयल्टी पर गिट्टी से भरी हुई कई गाड़िया निकाली जो कि अवैध है। उक्त घटना पर से थाना मेहगांव में अपराध क्रमांक 333/2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
धारदार हथियार के द्वारा लोंगो को डराने-धमकाने वाले आरोपी को जेल भेजा गया ‘‘
देवास।
जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खाण्डेगर ने बताया कि उपनिरीक्षक थाना खातेंगांव में पदस्थ है दिनांक 21.09.2020 को मुखबिर के द्वारा सूचाना प्राप्त हुई कि संदलपुर बस स्टैण्ड पर श्रवण नाम का एक व्यक्ति खड़ा है जो धारदार छुरा लिये आने-जाने वाले लोंगो एवं दुकानदारों को डरा धमका रहा। सूचना पर विष्वास कर राहगीर पंचान साक्षी को तलब कर मुखबिर की सूचना से अवगत करवाकर हमराह लेकर मुखबिर के बताए स्थान संदलपुर बस स्टैण्ड पर पहुंचा, जहाॅ पर मुखबिर द्वारा बताये गये हुलिया का व्यक्ति खडा दिखा जो पुलिस को देखकर वहाॅ से भागने लगा जिसे पंचानो की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा एवं उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्रवण विष्नोई पिता राधेष्याम विष्नोई उम्र 40 साल नि0 ग्राम संदलपुर का बताया। उपरोक्त पंचानों के समक्ष उक्त व्यक्ति की जामा तलाषी लेते कमर में दाहिनी और पेंट के नीचे खोंसा हुआ लोहे का धारदार एक छुरा मिला जिसके बारे में उक्त व्यक्ति से छुरा रखने का वैद्य लायसेंस मांगा तो नही होना बताया तब छुरे की नाप करते हुये कुल लम्बाई 12 इंच, फल की लम्बाई 7 इंच, फल की चैडाई करीब 02 इंच फल धारदार आगे से नुकीला, मुठ की लंबाई 05 इंच कीमत लगभग 100 रूपये। आरोपी का यह कृत्य धारा 25 आम्र्स एक्ट के तहत दंडनीय होने से उक्त पंचान के समक्ष मुताबिक जप्ती पंचनामा के तहत छुरा जप्त किया गया। पंचो व आरोपी की हस्ताक्षरित जप्ती चीट छुरे पर चस्पा की गई तथा उक्त आरोपी को उपरोक्त पंचानों के समक्ष विधिवत गिरफ्तार किया गया। वापसी पर अपराध सदर का कायम कर विवेचना में लिया गया।
आरोपी को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तह. खातेगांव के समक्ष पेश किया गया। जहां शासन की ओर से एडीपीओ श्री रमेश कारपेन्टर द्वारा वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से दिए गये तर्को से सहमत होकर आरोपी श्रवण विष्नोई पिता राधेष्याम विष्नोई उम्र 40 साल नि0 ग्राम संदलपुर तहसील खातेंगांव जिला देवास को जेल भेजा।