उज्जैन ननि ठेकेदार शुभम खण्डेलवाल आत्महत्या की मजिस्ट्रेट जांच होगी , हत्या कारित और चाकू बाज की जमानत निरस्त

शुभम खंडेलवाल की मृत्यु की मजिस्ट्रीयल जांच के आदेश जारी


उज्जैन 29 सितम्बर।


कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह ने नगर निगम उज्जैन में ठेकेदार रहे स्व.शुभम खंडेलवाल की मृत्यु की मजिस्ट्रीयल जांच के आदेश जारी कर दिये हैं। मजिस्ट्रीयल जांच के लिये डिप्टी कलेक्टर श्री वीरेन्द्रसिंह दांगी को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। जांच अधिकारी द्वारा शुभम खंडेलवाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा मृत्यु के समय की अन्य परिस्थितियों की जांच, उनके द्वारा नगर निगम में किये गये कार्यों की भौतिक स्थिति एवं बनाये गये बिलों की स्थिति की जांच तथा बरामद सुसाइड नोट में बताये गये तथ्यों की जांच कर प्रतिवेदन 15 दिवस में कलेक्टर को सौंपा जायेगा। जांच के समय शुभम खंडेलवाल के परिवार के सदस्यों के बयान तथा अन्य साक्ष्‍यों की विवेचना का भी ध्यान रखने को कहा गया है।


उल्लेखनीय है कि संभागायुक्त श्री आनन्द कुमार शर्मा द्वारा निगम ठेकेदार शुभम खंडेलवाल निवासी गीता कॉलोनी उज्जैन द्वारा विगत 9 सितम्बर की रात्रि में की गई आत्महत्या के सम्बन्ध में बिन्दुवार मजिस्ट्रीयल जांच के निर्देश दिये गये थे। इसी तारतम्य में कलेक्टर द्वारा मजिस्ट्रीयल जांच के आदेश दिये गये हैं। स्व.शुभम खंडेलवाल निगम में ठेकेदार होकर 9 सितम्बर को सल्फास खाने के बाद ग्राम नलवा में कार सहित आइशर से टकरा गये थे, जिससे उनकी मौत हो गई थी। मौत के बाद कार में मिले सुसाइड नोट के आधार पर मजिस्ट्रीयल जांच हेतु डिप्टी कलेक्टर श्री वीरेन्द्रसिंह दांगी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।


ठेकेदार शुभम खंडेलवाल द्वारा कराये गये


कार्यों के मूल्यांकन हेतु जांच दल गठित


उज्जैन 29 सितम्बर।


कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह ने नगर निगम में कार्य करने वाले ठेकेदार स्व.शुभम खंडेलवाल द्वारा निगम के वार्ड-25 में कराये गये नाली निर्माण कार्य के मूल्यांकन के लिये जांच दल गठित किया गया है। जांच दल में लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री श्री एएस रघुवंशी एवं लोक निर्माण विभाग पीआईयू के परियोजना यंत्री श्री बीडी शर्मा को नियुक्त किया गया है। उक्तानुसार गठित दल मौके पर कराये गये कार्य का मूल्यांकन, पंचनामा फोटोग्राफ्स के साथ तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा ।


हत्या कारित कारित करने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त


उज्जैन।


न्यायालय श्रीमान मुकेश नाथ, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, महिदपुर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त गब्बू पिता कानसिंह निवासी-ग्राम खरडिया मानपुर, झारड़ा तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। 


उप-संचालक डॉ0 साकेत व्यास (अभियोजन) ने घटना अनुसार बताया कि दिनांक 12.07.2020 को मृतक के मामा गोकुल ने शासकीय अस्पताल महिदपुर मे देहाती नालसी लेखबद्ध कराई कि उसकी बहन माना बाई व उसका लड़़का कृपालसिंह घर पर थे, वह खाल तरफ से घर आ रहा था कि टेलर की दुकान कि सामने उसके भानेज मृतक कृपालसिंह पिता रूगनाथ के साथ अभियुक्तगण भगवान सिंह व उसका भतीजा राहुल व शंकर सिंह का साला गब्बूसिंह झगड़ा कर रहे थे, अभियुक्त गब्बूसिंह के हाथ में बंदूक थी, अभियुक्त राहुल के हाथ में फावड़ा था, कृपालसिंह से पुरानी रंजिश के कारण अभियुक्त भगवान सिंह ने बंदूक के कुन्दे की कृपालसिंह के सिर में मारी, जिससे चोट लगी व खून निकल आया, अभियुक्त राहुल ने फावडे़ से कृपालसिंह के माथे में मारी, जिससे चोट आई। कृपालसिंह को अभियुक्त गब्बूसिंह ने लोहे के पाईप से मारा, उसने व उसकी बहन मानाबाई ने बीच-बचाव किया तो अभियुक्त गब्बूसिंह ने उन्हें भी पाईप की मारी, जिससे पीठ व दाहिने हाथ की उंगलियां में चोट लगी। मानाबाई को अभियुक्त भगवान सिंह ने बंदूक के कुंदे से मारा, जिससे बाये हाथ की कोहनी, कलाई, दाहिने पैर व कमर में चोट आई। घटना गोपाल टेलर व अर्जुन दर्जी ने देखी और गॉव के लोगों ने देखी। मारपीट कर तीनो अभियुक्तगण भाग गये। अभियुक्तगण भगवानसिंह, राहुल व गब्बूसिंह ने कृपालसिंह को जान से मारने की नियत से मारपीट की, जिससे कृपालसिह की हत्या हो गई। फरियादी की रिपोर्ट पर अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना महिदपुर रोड़ पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। 


 अभियुक्त द्वारा जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अभियोजन की ओर से जमानत आवेदन का विरोध किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्केे से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत निरस्त किया गया। प्रकरण में पैरवी श्री अजय वर्मा, एजीपी तह0 बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा की गयी। 


पेट में चाकू मारने वाले अभियुक्त की न्यायालय ने की जमानत निरस्त


उज्जैन।


 न्यायालय श्रीमान अरविन्द रघुवंशी, अष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त संदीप पिता गोपालदास बैरागी, निवासी-गणेश नगर आगर रोड़, जिला उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। 


 उप-संचालक (अभियोजन) डॉ साकेत व्यास ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि दिनांक 24.08..2019 को रात्रि 12ः30 बजे आकाश पेट्रोल पम्प के पीछे, गणेश नगर उज्जैन में फरियादी विजय और उसका दोस्त दीपक डी.जे. बजाने वाली गाडी को बैक कर रहे थे, गाड़ी के पीछे मोटर सायकिल खड़ी होने से फरियादी उसे हटाने लगे तो अभियुक्तगण जीतू उर्फ बच्चा, अजय डागरिया, मनीष बैरागी ने मोटर सायकिल हटाने से मना किया व अश्लील गालियां दी, गालियां देने से मना करने पर अभियुक्त जीतु और अजय ने फरियादी विजय को जान से मारने की नियत से चाकू पेट में मारा, जिससे खून निकलने लगा। अभियुक्त मनीष बैरागी ने भी फरियादी विजय को छाती पर चाकू मारा। फरियादी का दोस्त दीपक उसे बचाने आया तो अभियुक्त जीतू के अन्य साथियों ने उसे पकड़ लिया तथा जीतू उर्फ बच्चा ने भी दीपक को भी जान सेे मारने की नियत से पेट में चाकू मारा, जिससे उसे खून निकल आया। वहां सोहन और नितिन ने बीच-बचाव किया। अभियुक्तगण ने जान से मारने की धमकी दी। अभियुक्तगण के विरूद्ध पुलिस थाना चिमनगंजमण्डी पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान साक्षीगण ने कथन में बताया कि अभियुक्त संदीप द्वारा फरियादी के साथ पेट में चाकू से मारा था। 


 


अभियुक्त संदीप द्वारा न्यायालय मे जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध करते हुये तर्क किये कि अभियुक्तगण द्वारा गंभीर अपराध कारित किया है। न्यायालय ने अभियोजन के तर्को से सहमत होकर अभियुक्तगण का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। 


 


      प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री शांतिलाल चौहान, अपर लोक अभियोजक जिला उज्जैन द्वारा की गई।       


       मुकेश कुमार कुन्हारे


          अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी जिला उज्जैन