शराब अवैध का परिवहन करने वाले अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त
उज्जैन।
न्यायालय श्रीमान जफर इकबाल अपर सत्र न्यायाधीश-तहसील बड़नगर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त रोहित उर्फ रूस्तम पिता भवॅर सिंह , निवासी-जाफला, तहसील बडनगर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि, दिनांक 30.07.2020 को थाना इंगोरिया में पदस्थ स.उप.निरी. गजा पटेल कस्बा भ्रमण करते हुए कोर्ट चौराह पहुंचे जहां मुखबीर द्वारा सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति मोटर सायकिल से बड़नगर की तरफ से आ रहे है। जिसकी घेराबंदी कर रोकने पर वह भागने लगा, उसे फोर्स की मदद से पकड़ा और उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम रोहित उर्फ रूस्तम पिता भवरसिंह व दूसरे ने धमेन्द्र पिता प्रहलाद होना बताया। पुलिस द्वारा मोटर सायकिल पर रखी थैली को चेक करने पर मोटर सायकल पर रखी गत्ते की 06 पेटिया मिली। जिसमे प्रत्येक पेटी में 50 क्वाटर देशी प्लेन शराब पाई गई। सभी क्वाटर में 180 एम.एल. के लेवल लगे थे। कुल 300 क्वाटर व 54 बल्क लीटर शराब भरी पाई गई। चैकिंग के दौरान अभियुक्त धर्मेन्द्र पिता प्रहलाद पुलिस को चकमा देकर भाग गया। अभियुक्त रोहित से शराब रखने का विधिक लायसेंस की पूछने पर उसने लायसेंस का नहीं होना बताया। अभियुक्त रोहित को विधिवत रूप से गिरफ्तार किया गया। थाना इंगोरिया पर अभियुक्तगण के विरूद्ध आबकारी अधिनियम में अपराध पंजीबद्ध किया गया।
अभियुक्त रोहित द्वारा जमानत हेतु आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया कि अभियुक्त द्वारा गंभीर अपराध कारित किया है। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्केे से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। प्रकरण में पैरवीकर्ता श्री कलीम खान, एजीपी तह0 बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा की गयी।
अश्वगंधा व लहसुन के कट्टे चुराने वाले आरोपी की जमानत खारिज
मनासा।
श्री धर्म कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा अश्वगंधा व लहसुन के कट्टे चुराने वाले आरोपी कन्हैयालाल पिता भेरुलाल बावरी, उम्र 21 वर्ष, निवासी हरमाड़ा थाना मल्हारगढ़, जिला मंदसौर की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री योगेश कुमार तिवारी द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 25.07.2020 को फरियादी के घर ग्राम उचेड़ की है। फरियादी भगतराम द्वारा थाना मनासा में रिपोर्ट लिखाई कि घटना दिनांक को सुबह जब वह अपने घर पर पीछे वाले कमरे में गया तो उसने देखा कि वहां दीवार में बड़ा सा छेद है व कमरे के अंदर जाकर देखा तो उसमें 5 अश्वगंधा के कट्टे व 15 लहसुन के कट्टे नहीं थे कोई अज्ञात बदमाश दीवार में छेद करके अश्वगंधा व लहसन के कुल 20 कट्टे चुरा ले गया था जिस पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 270/2020, धारा 457,380 भादवि में पंजीबद्ध कराया। विवेचना व पूछताछ करने पर आरोपी कन्हैयालाल द्वारा चोरी करना पाया गया जिस पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया व आरोपी द्वारा मनासा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री योगेश कुमार तिवारी द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया। जिस पर श्रीमान धर्म कुमार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मनासा द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया।
वेबेक्स एप्प के माध्यम से प्रशिक्षण / बैठक के संबंध में अभियोजन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वी.सी. हेतु तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया
शाजापुर।
वर्तमान समय में कोविड 19 के चलते वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से प्रशिक्षण / मीटिंग अभियोजन विभाग में आयोजित किये जा रहे हैं। वेबेक्स एप्प के माध्यम से प्रशिक्षण / बैठक आयोजित किये जाने के संबंध में अभियोजन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को तकनीकी रूप से प्रशिक्षित किये जाने हेतु माननीय संचालक/महानिदेशक महोदय लोक अभियोजन संचालनालय म.प्र. श्री पुरूषोत्तम शर्मा के द्वारा वी.सी. में दिये गये निर्देशानुसार जिला शाजापुर में उक्त प्रशिक्षण का आयोजन आज दिनांक 02.09.20202 को सिस्को वेबेक्स एप्प के माध्यम से किया गया।
उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम सुश्री प्रेमलता सोलंकी उपसंचालक अभियोजन जिला शाजापुर की अध्यक्षता में संपन्न हुआ । उक्त प्रशिक्षण में श्री देवेंद्र कुमार मीना, डीपीओ जिला शाजापुर द्वारा इस प्रशिक्षण कार्यक्रम सहित आगामी दिवस में आयोजित किये जाने वाले कुल 5 प्रशिक्षण कार्यक्रमों की रूपरेखा के संबंध में सभी को अवगत कराया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन श्री सचिन रायकवार एडीपीओ, जिला शाजापुर द्वारा किया गया। प्रशिक्षक प्रमोद शर्मा (आई.टी. कॉर्डिनेटर) सहा. ग्रे. 3 एवं पवन द्विवेदी सहायक ग्रेड 3 द्वारा ऑनलाईन वीडियो कान्फ्रेंसिंग हेतु सिस्को वेबेक्स एप्प का संचालन एवं उपयोग किये जाने के संबंध में विस्तृत रूप से तकनीकी प्रशिक्षण सभी को दिया गया । श्री रमेश सोलंकी अति. डीपीओ शाजापुर द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित सभी सहभागियों का आभार व्यक्त किया गया । उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला शाजापुर एवं जिला आगर- मालवा के समस्त अभियोजन अधिकारी एवं कर्मचारीगण द्वारा सिस्को वेबेक्स एप्प के माध्यम से उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त किया गया।
शराब बेचने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा आरोपी विक्रम पिता इच्छावरसिंह पारदी उम्र 22 वर्ष निवासी कालापीपल का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 01/09/2020 को उप निरीक्षक चौकी तिलावद प्रभारी इनीम टोप्पो मुखबिर द्वारा बताये स्थान पोचानेर जोड ग्राम अरनियां कलां में पहुंचे। वहाँ आरोपी 20 लीटर की सफेद रंग की केन में शराब भरकर बेच रहा था जिसे साक्षीगण के समक्ष हमरा फोर्स की मदद से पकडा । मौके पर साक्षीगण के समक्ष आरोपी विक्रम से शराब जप्त की और उसे गिरफतार कर चौकी तिलावद लाये । थाना अवन्तिपुर बडोदिया पर असल अपराध पंजीबद्ध किया गया। दिनांक 01/09/2020 को आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
वध हेतु गौवंश के परिवहन में लिप्त वाहनों को अपर कलेक्टर ने किया राजसात
आगर मालवा-
सहा. जिला मीडिया प्राभारी आगर मालवा ने जानकारी देते हुए बताया कि श्री एन. एस. राजावत अपर कलेक्टर आगर मालवा ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर सुनवाई करते हुए वध हेतु गौवंश के परिवहन में लिप्त दो वाहनों को राजसात कर प्राप्त राशि राजकोष में जमा किये जाने के आदेश जारी किए।
केस १. दिनांक 11.01.19 को थाना आगर के उप.निरी. राजेन्द्र जाधव को सूचना मिली जिस पर वे पुलिस बल सहित ग्राम कुलमड़ी बर्ड़ा पर पहुचें जहा साक्षी प्रदीप मिला और बताया कि रोड़नेट वेयर हाउस के सामने के कच्चे मार्ग से रात्रि में वाहनों मे गाय ढोर भरकर ले जाते है, आज किसी लोडिंग वाहन ने किसी मोटरसाईकल को टक्कर मारी थी जिससे गांव के लोग इकट्ठा हो गए थे तभी आमला तरफ से एक महिन्द्रा लोडिंग क्रं. एमपी 09 जीजी 0620 आई जिसे लोगों ने रूकवा कर देखा तो उसमें तीन बैल क्रूरता पूर्वक भरे हुए थे, जिन्हें देख कर लोग आक्रोशित हो गए और बैलों को निचे उतारा और चालक विशाल पिता कमल माली नि. राम मालीपुरा आगर तथा क्लीनर पवन पिता बंशीलाल माली नि. राम मालीपुरा आगर को भी नीचे उतारा, और पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने मौके पर पहुच कर देहाती नालसी लेखबद्ध की तथा वापसी पर उक्त वाहन के चालक विशाल माली व क्लीनर पवन माली के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया तथा वाहन की जानकारी प्राप्त करने पर वाहन त्रिलोक पिता गणेशराम जाति मेघवाल नि. प्रतापपुरा तह. सुवासरा जिला मंदसौर के नाम पर पंजीकृत होना पाया।
केस २. दिनांक 26.01.19 को थाना आगर पुलिस को मुखबीर द्वारा सूचना मिली जिस पर वे उज्जैन रोड़ साहेबपुरा के कच्चे मार्ग पर गए तभी लोडिंग वाहन टाटा एस (छोटा हाथी) क्रं. एमपी 09 एलएन 3596 को आता दिखा जिस पर आरोपी जीवनसिंह पिता रघुराथसिंह नि. जवासिया सौलंकी थाना राघवी जिला उज्जैन एवं विष्णु लोहार पिता शोभाराम नि. पालखेड़ी आगर थे जिन्हे पकड़ा, वाहन को चेक किया तो उसमे तीन गौवंश क्रूरता पूर्वक वध हेतु परिवहन करते पाये गए, पुलिस ने वाहन और गौवंश को जप्त कर आरोपियों को गिरफ्तार किया वापस थाने पर आ कर प्रकरण पंजीबद्ध किया तथा वाहन वाहन की जानकारी प्राप्त करने पर वाहन युसूफ पिता भूरूखां नि. भुरलाय थाना मो.बड़ौदिया जिला शाजापुर के नाम पर पंजीक़त होना पाया। पुलिस अधीक्षक आगर द्वारा जप्तशुदा दोनों वाहनों को राजसात हेतु प्रतिवेदन जिला दण्डाधिकारी आगर की ओर प्रेषित किया गया।
अपर जिला दण्डाधिकारी श्री एन. एस. राजावत के न्यायालय के समक्ष राज्य की ओर से श्री अनूप कुमार गुप्ता एडीपीओ आगर द्वारा पक्ष रखा गया जिनके तर्को से सहमत होकर श्री राजावत ने दोनों वाहनों को राजसात कर घोष विक्रय (नीलामी) कर प्राप्त राशि राजकोष में जमा किये जाने संबंधी आदेश पारित किया ।
उज्जैन म0प्र0