पुरानी रंजिश में चाकू से प्राणघातक हमला करने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त
उज्जैन।
न्यायालय श्रीमान अंजनीनंदन जोशी, तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियक्त रजत उर्फ रिंकु पिता निलेश, निवासी-अतिरिक्त विश्व बैंक कॉलोनी, उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि दिनांक 24.07.2020 को फरियादी राकेश उर्फ सन्नी पिता छगनलाल निवासी चिंतामण नगर उज्जैन द्वारा पुलिस थाना चिमनगंजमण्डी पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि मैं उद्योगपुरी मक्सी रोड पर प्लास्टिक की फैक्ट्री में काम करता हूॅ। आज शाम 09ः30 बजे की बात है, मैं अपने दोस्त दिनेश उर्फ शाहरूख अंडा के साथ अपनी सीबी जेड काले रंग की मोटर सायकिल से अतिरिक्त विश्व बैक कॉलोनी से दिनेश के घर विश्व बैक कालोनी 64 क्वार्टर के पास छोडने के लिए जा रहा था। रास्ते में तेल के डब्बे की फेक्ट्री के पीछे अतिरिक्त विश्व बैक कालोनी पर हम लोगों को चार मोटर सायकिल से आये शिवा, रोशन, रिंकू उर्फ रजत व अंकित एवं संदीप पाउडर ने रोका तो हम लोग गाडी से उतरे और ये लोग दिनेश को गंदी-गंदी गालिया देने लगे, दिनेश ने गालिया देने से मना किया तो इन लोगोे ने चाकू निकाल लिये और दिनेश को सिर में दाहिने तरफ, पेट में दाहिने तरफ, पैर की जांघ व पुट्ठे पर कई बार जान से मारने की नियत से वार किये जिससे दिनेश वहीं पर गिर पडा, मैं चिल्लाया तो मौके पर दिनेश का भाई गोलू आ गया तो अभियुक्तगण अपनी अपनी मोटरसायकिल से भाग गये फिर दिनेश को गोलू जिला अस्पताल लेकर गये थें। लडाई झगडा पुरानी रंजिश के कारण हुआ था। अभियुक्तगण के विरूद्ध पुलिस थाना चिमनगंजमण्डी पर अपराध पंजीबद्ध किया गया।
अभियुक्त द्वारा जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अभियोजन अधिकारी की ओर से जमानत आवेदन का विरोध करते हुये तर्क किये कि अभियुक्त ने गंभीर अपराध कारित किया है। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्केे से सहमत होकर अभियुक्तगण का द्वितीय जमानत निरस्त किया गया।
प्रकरण में पैरवीकर्ता श्री प्रमोद चौबे, जीपी जिला उज्जैन द्वारा की गयी।
कमाण्डर जीप से अवैध शराब का परिवहन करने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त
उज्जैन।
न्यायालय श्रीमान ए.के. सक्सेना, अपर सत्र न्यायाधीश, खाचरौद, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियक्त जितेन्द्र पिता मोहनलाल चौधरी, निवासी-ग्राम परसी पाट, जिला उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने बताया कि अभियोजन की घटना इस प्रकार है कि दिनांक 06.04.2020 को पुलिस थाना खाचरौद को मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि मडावदा गांव तरफ से एक कमाण्डर जीप जिसमें अवैध शराब की पेटिया भरी हुई है, जो लुसडावन तरफ जाने वाली है। मुखबीर की सूचना पर मय फोर्स के साथ मुखबीर द्वारा बताये हुऐ घटना स्थल पर पहुंचे, जहां घेराबंदी की गई और थोडी देर में मड़ावदा तरफ से एक कमाण्डर जीप आती हुई दिखी, जिसे हाथ से रोकने का इशारा किया तो जीप चालक ने पुलिस से थोडी दूर पहले एक दम जीप रोककर कूद कर खेत तरफ भाग गया व पुलिस द्वारा पीछा करने पर नहीं मिला। जीप को अंदर चेक करके देखा तो उसमें 19 पेटिया शराब की मिली, जिनके अंदर खोलकर देखने पर प्रत्येक पेटी में 50-50 क्वाटर मिले व प्रत्येक क्वाटर की क्षमता 180 एमएल के थे। इस प्रकार कुल देशी शराब लगभग 171 बल्क लीटर भरी हुई व कुल कीमत 38,000/- रूपये थी। पुलिस द्वारा शराब को विधिवत जप्त किया गया। पुलिस थाना खाचरौद अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्त जितेन्द्र को गिरफ्तार किया गया।
अभियुक्त द्वारा जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अभियोजन अधिकारी की ओर से जमानत आवेदन का विरोध करते हुये तर्क किये कि अभियुक्त गंभीर अपराध कारित किया है। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्केे से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत निरस्त किया गया।
प्रकरण में पैरवीकर्ता श्री परमानन्द वरवनिया, एजीपी खाचरौद जिला उज्जैन द्वारा की गयी।
एक्टिवा चोरी करने वाले अभियुक्तगण की जमानत निरस्त
उज्जैन।
न्यायालय श्रीमान राजेश नामदेव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण नवीन पिता सरेलाल, निवासी-कलालखेडी तहसील नागदा 02. अमन पिता मुन्नालाल निवासी-रेल्वे स्टेशन उन्हेल तहसील नागदा जिला उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी/पैरवीकर्ता श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि दिनांक 19.09.2020 को फरियादी करण पिता अशोक कामडे ने थाना नीलगंगा पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि मैं फेब्रिकेशन का काम करता हूॅ, मेरे जीजा व मैं एक्टिवा वाहन से अपने दोस्त जितेन्द्रसिंह को लेने हनुमान नाका स्थित महाकाल जिम गया था, मैने एक्टिवा में ताला लगाकर अलोक मेडीकल के सामने खड़ी की थी और जिम में चला गया था थोडी देर बाद वापस आकर देखा तो मेरी एक्टिवा रखे स्थान पर नहीं दिखी आसपास तलाश किया तो कहीं पता नहीं चला।
पुलिस थाना नीलगंगा द्वारा फरियादी की रिपोर्ट प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी। दिनांक 22.09.2020 को थाना नानाखेडा द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान अभियुक्तगण से फरियादी की चोरी गई एक्टिवा जप्त की थी। अभियुक्तगण को विधिवत गिरफ्तार किया गया।
अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन अधिकारी द्वारा निवेदन किया गया कि अभियुक्तगण द्वारा चोरी का गंभीर अपराध कारित किया है। वर्तमान में वाहन चोरी की घटनाऐं बहुत बढ़ गई है। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमान मुकेश कुमार कुन्हारे, सहायक जिला लोेक अभियोजन अधिकारी, जिला उज्जैन द्वारा की गई।
ट्रैक्टर चोरी के आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर।
न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी जीवन उर्फ बुल्ला पिता सोमाजी निवासी ग्राम हापाखेड़ा थाना सुंदरसी जिला शाजापुर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, फरियादी नासिर उसके रिश्तेदार इस्माइल का न्यू हॉलैंड कंपनी का ट्रैक्टर क्रमांक एमपी 37 ए 3779 काश्तकारी कार्य के लिए मांग कर लाया था। दिन में खेती का काम करके ट्रैक्टर शाम 7:00 बजे अपने मकान के सामने खड़ा किया था । रात करीब 2:00 बजे उसे ट्रैक्टर स्टार्ट करने की आवाज सुनाई दी। करीब 10 मिनट बाद उसने अपने चचेरे भाई हकीम को उठाया और घर के बाहर जाकर देखा तो घर के सामने उसका ट्रैक्टर नहीं दिखा। कोई अज्ञात व्यक्ति चुराकर ले गया। फरियादी ने थाना सुंदरसी पर घटना की रिपोर्ट दिनांक 14 फरवरी 2020 को की। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड से आरोपी आदतन अपराधी प्रवृत्ति का प्रकट होने से अपराध की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन शुक्रवार को निरस्त किया गया। राज्य की ओर से निर्मल सिंह चौहान अतिरिक्त लोक अभियोजक शाजापुर ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर जमानत आवेदन पर आपत्ति की।
अमानत में खयानत करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर।
न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी प्रभुलाल पिता बापूसिंह नि. ग्राम जलोदा थाना सुनेरा जिला शाजापुर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, आरोपी के विरूद्ध जारी कुर्की वारंट के पालन में दिनांक 22.08.2018 को ट्रेक्टर एम.पी.42.ए.ए. 1739 को जप्त कर आरोपी को सुपुर्दगी में दिया गया था। उक्त ट्रेक्टर को आरोपी को न्यायालय में नीलामी हेतु पेश करना था परंतु उसके द्वारा न्यायालय में उक्त ट्रेक्टर सूचना पत्र तामील होने के बाद भी पेश नहीं किया गया। इस प्रकार आरोपी ने न्यायालय द्वारा उसे न्यस्त की गई संपत्ति पेश नहीं कर अमानत में खयानत कर आपराधिक न्यास भंग का अपराध किया। न्यायालय द्वारा थाना लालघाटी पर आरोपी के विरूद्ध अपराध दर्ज करवाया गया। विवेचना के दौरान आरोपी को पुलिस थाना लालघाटी ने गिरफ्तार किया था। शुक्रवार को न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। राज्य की ओर से निर्मल सिंह चौहान अतरिक्त लोक अभियोजक शाजापुर द्वारा वी सी के माध्यम से उपस्थित होकर जमानत आवेदन का विरोध किया गया।
ट्रैक्टर चोरी के आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर।
न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी जीवन उर्फ बुल्ला पिता सोमाजी निवासी ग्राम हापाखेड़ा थाना सुंदरसी जिला शाजापुर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, फरियादी नासिर उसके रिश्तेदार इस्माइल का न्यू हॉलैंड कंपनी का ट्रैक्टर क्रमांक एमपी 37 ए 3779 काश्तकारी कार्य के लिए मांग कर लाया था। दिन में खेती का काम करके ट्रैक्टर शाम 7:00 बजे अपने मकान के सामने खड़ा किया था । रात करीब 2:00 बजे उसे ट्रैक्टर स्टार्ट करने की आवाज सुनाई दी। करीब 10 मिनट बाद उसने अपने चचेरे भाई हकीम को उठाया और घर के बाहर जाकर देखा तो घर के सामने उसका ट्रैक्टर नहीं दिखा। कोई अज्ञात व्यक्ति चुराकर ले गया। फरियादी ने थाना सुंदरसी पर घटना की रिपोर्ट दिनांक 14 फरवरी 2020 को की। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड से आरोपी आदतन अपराधी प्रवृत्ति का प्रकट होने से अपराध की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन शुक्रवार को निरस्त किया गया। राज्य की ओर से निर्मल सिंह चौहान अतिरिक्त लोक अभियोजक शाजापुर ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर जमानत आवेदन पर आपत्ति की।
फर्जी दस्तावेज बनाकर मॉं का मकान विक्रय करने वाला बेटा गया जेल
भोपाल।
भोपाल जिले के माननीय प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री हीरालाल अलावा के न्यायालय में आरोपी सगीरउद्दीन द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया और कहा कि उसे झूठा फंसाया गया है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। शासन की ओर से पैरवी करते हुए अभियोजन अधिकारी श्रीमती हेमलता कुशवाह ने बताया कि आरोपी सगीरउद्दीन ने उमर बेग, शाहिमा रईस एवं आमिर सिद्धिकी के साथ साठ-गांठ कर कूटरचित दस्तावेज बनवाकर शासकीय मकान का विक्रय किया गया है, विवादित मकान शासकीय भूमि पर बना है, जिसे विक्रय करने का अधिकार आरोपी को नहीं है। प्रकरण विवेचनाधीन है। केस डायरी का अवलोकन एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी की जमानत निरस्त कर उसे जेल भेज दिया गया।
एडीपीओ. श्रीमती हेमलता कुशवाह ने बताया कि फरियादिया श्रीमती रईसा बी पति स्व. नसीरउद्दीन द्वारा रिपोर्ट लेख कराई गई कि मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है, एवं उनके स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य का एक मकान म. नं. 95 मुफ्ती नाले के पीछे तहसील हुजूर जिला भोपाल में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 930 वर्गफीट है। जिस पर अब फरियादिया का अधिकार है एवं उसने अपनी वसीयत किसी भी पुत्र के नाम नहीं की है। फरियादिया एक अस्वस्थ वृद्ध महिला है, जो अपनी बेटी के साथ रहती है। फरियादिया के बेटे सगीरउद्दीन एवं पोते अमानुद्दीन के द्वारा फरियादिया के स्वामित्व के मकान के कूटरचित दस्तावेज बनाए गए है। जिसकी जानकारी फरियादिया के पोते अमानउद्दीन के द्वारा दी गई कि उसे पैसो की जरूरत है और वह बाम्बे जाकर बिजनेस करना चाहता है, इसलिए उक्त मकान बेचना चाहता है, मकान खाली कर दो, वरना वह मकान का सामान बाहर निकाल कर फेंक देगा। फरियादिया के पुत्र एवं पोते का कहना है कि उन्होने मकान के कागजात बनवा लिये है, उन्होने मकान को 1975 में खरीद लिया है एवं 50000 रूपये की राशि प्राप्त करके मकान बेचने का बयाना भी ले लिया है।
पुलिस द्वारा उक्त अपराध थाना टीलाजमालपुरा के अपराध क्रमांक 368/2020 धारा 420, 448, 467, 468, 471, 120 बी भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया।
315 लीटर अवैध देशी मदिरा सफारी गाडी से ले जाने वाला आरोपी पहुँचा जेल, जमानत निरस्त
भोपाल।
क्राईम ब्रांच भोपाल द्वारा मुखबिर सूचना पर आरोपी से 315 लीटर देशी मदिरा एवं सफारी गाडी की थी जप्त
आज दिनांक को माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल श्री अनुराग सिंह कुशवाह के न्यायालय में सफारी गाडी से 315 लीटर अवैध देशी मदिरा ले जाने वाले आरोपी रवि खत्री द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया और कहा कि उसे झूठा फंसाया गया है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। शासन की ओर से पैरवी करते हुए अभियोजन अधिकारी श्री सुमित मारण ने बताया कि आरोपी के द्वारा किया गया अपराध अत्यंत गंभीर प्रकृति का है एवं आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना उचित नहीं होगा। केस डायरी का अवलोकन एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी की जमानत निरस्त कर उसे जेल भेज दिया गया। एडीपीओ. श्री सुमित मारण ने बताया कि थाना क्राइम ब्राचं भोपाल को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी रवि खत्री पिता शंकर खत्री जो ग्राम कलारा में रहता है अपनी सिल्वर रंग की सफारी गाडी से देशी शराब के क्वाटरों को लेकर कलारा से भोपाल किसी को देने के लिये जायेगा । प्राप्त सूचना की तस्दीक हेतु थाना क्राईम ब्रांच उनीदा जोड के पास कलारा रोड थाना गुनगा क्षेत्र में पहुंचे जहां उनीदा जोड के पास हमराह बल के उक्त सफारी गाडी का इंतजार किया। कुछ समय पश्चात एक सफारी गाडी जिसके पीछे एक मोटर साईकल कलारा तरफ से आते हुए दिखी। जिसे हमराह स्टाफ की मदद से रोड जाम कर रोका गया। सफारी को रूकता देख मोटर साईकल चालक मौके का फायदा उठाकर भाग निकला। सफारी पर वाहन क्रमांक एम.पी.53./सी.ए./0714 अंकित था। वाहन को रोककर गाडी चालक से उसका नाम पता पूछा जिसने अपना नाम रवि खत्री पिता शंकर खत्री आयु 30 साल निवासी म0न0 114 ग्राम कलारा थाना गुनगा जिला भोपाल का होना बताया। वाहन संदिग्ध प्रतीत होने से वाहन की तलाशी ली गई। जिसमें 40 पेटी 315 लीटर देशी मंदिरा रखी हुई थी। देशी मदिरा के संबंध में गाडी चालक द्वारा कोई वैध लायसेन्स नही होना बताया गया। उक्त कृत्य धारा 34(2) आबकारी एक्ट में दण्डनीय पाये जाने से अपराध क्रमांक 153/20 का पंजीबद्ध कर आरोपी रवि खत्री के कब्जे से 1750 देशी प्लेन के क्वाटर कीमति 1,22,500/- रूपये व चार पहिया सफारी वाहन कीमती 10,00,000/- रूपये के जप्त कर आरोपी को गिरफतार किया गया ।आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह बाबू गुर्जर निवासी कलारा के लिये कार्य करता है। बाबू गुर्जर सफारी को रूकता देख मौके का फायदा उठाकर भाग निकला उक्त प्रकरण में बाबू गुर्जर फरार है।
नाबालिग बेटी के साथ अश्लील हरकत करने वाले कलयुगी बाप का जमानत आवेदन निरस्त
मेहगांव(भिंड)।
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश मेहगांव जिला भिंड के न्यायालय में आरोपी पिता द्वारा जमानत आवेदन पेश किया। अभियोजन द्वारा उक्त आवेदन माँ विरोध किया गया। अभियोजन से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आकिल अहमद खाँन द्वारा बताया कि घटना दिनंाक 14.09.2020 के रात करीब 12ः30 के बात होंगी फरियादिया अपनें बच्चों के साथ घर में नीचे वाले कमरें में सो रही थी फरियादिया के पति छत पर ऊपर सो रहे थे तभी फरियादिया ने पीड़िता के रोने के आवाज सुनी तब फरियादिया जागी फरियादिया ने देखा कि पीड़िता की पजामी का नाड़ा कटा हुआ है तब फरियादिया ने पीड़िता से पूछा तब पीड़िता रोते हुए बताया कि जब मैं सो रही थी तब आरोपी आया और मुझे जगाकर दूसरे कमरें मे ले गया और मेरी पजामी का नाड़ा खोल दिया और प्राइवेट पार्ट में फेवीक्विक डाल दिया, पीड़िता चिल्लाई तब आरोपी ने धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो जान से खत्म कर देगें उक्त घटना पर से थाना गोरमी द्वारा अप0 क्र0 248/2020 धारा 376(2)च , 376(3) , 506 भादवि0 5/6 पाॅक्सों एक्ट में कायमी कर विवेचना में लिया गया।
अवैध रूप से जहरीली शराब रखने व बेचने वाले आरोपी को नहीं मिली जमानत
भिण्ड।
न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश जिला भिण्ड के न्यायालय में अवैध रूप से जहरीली शराब रखने व बेचने के आरोपी अतवीर सिंह उर्फ बल्लू सिंह के द्वारा जमानत आवेदन पेश किया गया। जिसे न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।
मीडिया सेल प्रभारी अमोल सिंह तोमर एडीपीओ भिण्ड ने बताया कि दिनांक 19/09/2020 को पुलिस द्वारा विवेचना व इलाका भ्रमण के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस थाना अटेर ने आरोपी अतवीर सिंह उर्फ बल्लू सिंह के आधिपत्य की दुकान की तलाशी लेने पर 6 पेटी में देशी शराब जिसमें प्रत्येक में 50-50 क्वार्टर एवं खुदरा 18 क्वार्टर मिले, प्रत्येक क्वार्टर 180 एम.एल. का हैं जो 318 क्वार्टर होकर कुल 57.240 एम.एल. मदिरा हैं। जिसे रखने व बेचने का आरोपी के पास कोई वैध लाइसेंस नहीं था। उक्त शराब को मौके से जप्त कर आरोपी के विरूद्ध पुलिस थाना अटेर में अपराध क्रमांक 188/2020 धारा 34(2) आबकारी एक्ट में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
दिन-दहाड़े गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त
भिण्ड।
न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जिला भिण्ड के न्यायालय में गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी अरविंद मिश्रा उर्फ लालू के द्वारा जमानत आवेदन पेश किया गया, जिसे न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।
मीडिया सेल प्रभारी अमोल सिंह तोमर एडीपीओ भिण्ड ने बताया कि पुलिस थाना सिटी कोतवाली के अपराध क्रमांक 03/09 धारा 302/34 भादवि में अपराध पंजीबद्ध किया गया कि दिनांक 02/01/2009 को दिन में 12ः15 बजे फरियादी अखलेश भारद्वाज का छोटा भाई रमणेष भारद्वाज संतोषी माता धर्मषाला के सामने मुकेश व ऋषी के साथ बात कर रहा था तभी संतोष उर्फ बाई, आरोपी लालू मिश्रा, अभी तोमर व डिम्पल उर्फ रामू बाजपेई दो मोटरसायकल पर बैठकर आये। चारो लोग बंदूके लिये हुये थे। आरोपी लालू ने रमणेष से गाली देकर कहा कि उसकी वसूली में टांग अड़ाता हैं और इतना बोलकर आरोपी ने अपनी 12 बोर दुनाली बंदूक से करीब 4 फीट की दूरी से रमणेश की खोपड़ी में गोली मार दी, जिससे रमणेश मौके पर ही गिर गया। मुकेश के द्वारा फरियादी को खबर की गई तो फरियादी मौके पर पहुंचा तब तक चारों लोग मोटरसायकल से भाग गये। रमणेष को इलाज हेतु जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई।