1 लाख रूपये के बदले 1 लाख 20 हजार रूपये एवं ईनाम का लालच देकर धोखाधडी करने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त
उज्जैन।
न्यायालय श्रीमती तृप्ति पाण्डेय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त दिलीप पिता अम्बाराम आंजना, निवासी- जवासिया, थाना नरवर उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन बताया कि थाना नानाखेडा पर फरियादी आशीष जाटवा, अजय खत्री एवं अन्य ने शिकायत आवेदन लाईफ टाइम स्टॉक ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड के सीएमडी ईश्वरसिंह, सीईओ ईश्वर बैंडवाल, लखन व दिलीप, हेमन्त यादव व अर्जुन के विरूद्ध दिया था कि अभियुक्तगण द्वारा हमें प्रलोभन दिया तथा ॅॅथ् वाटर पार्क नावदा पंथ में एक सेमीनार का आयोजन भी किया गया था। जिसमे हम सबको यह बताया गया कि आप एक लाख रूपया कम्पनी में जमा करेगें तो कम्पनी एक माह बाद एक लाख रूपया मय 20000 लाभांश के साथ आपको वापस करेगी तथा समय समय पर आपको गाडिया तथा अन्य ईनाम भी व बोनस भी अलग से देगी। इस विश्वास मे आकाश आशीष ने 2 लाख व अजय ने 9 लाख पचास हजार, राकेश ने 1 लाख, कपिल ने 1 लाख, हितेश ने 1 लाख 40 हजार, लोकेश ने 1 लाख 5 हजार तथा कनिराम ने 22 लाख रू दिये। फरियादीगण द्वारा एक माह बाद रूपये मांगने पर अभियुक्तगण ने नहीं लौटाया और उनके साथ धोखाधडी की गई। पुलिस थाना नानोखडा द्वारा जॉच उपरांत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई।
अभियुक्त दिलीप द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन की ओर तर्क किये व जमानत आवेदन का विरोध किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से श्री अमित कुमार छारी, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।
फरियादी के साथ मारपीट करने पर अमजद बकरी आरोपी को न्यायालय ने दी 06 माह के सश्रम कारावास की सजा
उज्जैन।
न्यायालय प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोहनलाल भगोरा, महिदपुर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी अमजद पिता सलीम खान, निवासी- दिलदारपुरा, महिदपुर जिला-उज्जैन को धारा 323 भादवि में 06 माह का सश्रम कारावास एवं कुल 5,00/- रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि दिनांक-09.01.2018 को फरियादी मो0 मुजफ्फर पिता इस्माईल नागौरी ने पुलिस थाना महिदपुर रोड़ पर रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक से 10-12 दिन पहले चौरल में ढ़ाबे पर फरियादी का ट्रक खड़ा था, वही पर आरोपी अमजद बकरी का ट्रक भी खड़ा था। उसके ड्राइवर ने ट्रक रिवर्स लिया जिससे फरियादी के ट्रक का पिछला नया टायर आरोपी के ट्रक के बम्पर की टक्कर से फूट गया। इस पर अमजद ने उसके ड्र्ायवर से बोला था कि रिपोर्ट मत करना वह टायर का जो भी खर्चा बनेगा दे दूंगा, घटना दिनांक से चार-पांच दिन पूर्व फरियादी ने अमजद को जमातखाने में टायर का खर्चा देने के लिये बुलाया था यहॉ पर बातचीत के दौरान आपस में गाली-गलौच हो गई थी, तो लोगों ने बीच बचाव कर हम लोगों को छुड़ा दिया था। घटना दिनांक को वह जाकिर की मोटर साइकिल के पीछे बैठकर पुराने हाट ट्र्ांसपोर्ट नगर में जा रहा था, वहीं पर अचानक अमजद बकरी आया, आते ही उसे मॉ-बहन की नंगी-नंगी गालियिां देने लगा तथा अमजद उसे लात घूसों से बुरी तरह मारने लगा, उसके साथ के जाकिर ने बीच बचाव किया, तो अमजद पास से ही दौड़कर उसे मारने के लिये टामी लेकर आया तब तक मो. नईम, निजामुद्दीन नागोरी आ गये जिन्होंने बीच-बचाव किया, वरना अमजद उसके साथ गंभीर मारापीट कर सकता था, मारपीट से उसके सिर में व शरीर पर अन्दरूनी चोटें आयी, छुड़ाने के बाद अमजद बकरी फरियादी से बोला कि आज तो इन लोगों की वजह से बच गया है। आईंदा टायर के पैसे मांगे व इधर से निकला तो जान से खत्म कर दूंगा। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना महिदपुर द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया एवं आवश्यक अनुसंधान पश्चात अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री देवेन्द्र जोशी, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन द्वारा की गई।
पत्नी के सिर में डण्डा मारकर व गला दबाकर हत्या कारित करने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त
उज्जैन।
न्यायालय श्रीमान जफर इकबाल अपर सत्र न्यायाधीश-तहसील बड़नगर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त नाहरसिंह पिता चैनसिंह, निवासी- ग्राम बालोदा लक्खा, तहसील बड़नगर जिला उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि मृतिका राजूबाई पति नाहरसिंह राजपूत, उम्र 55 वर्ष पुलिस थाना भाटपचलाना द्वारा मर्ग जांच की गई। मृतिका राजूबाई की मृत्यु की जांच के दौरान घटना के चश्मदीद साक्षीगण चोखालाल पिता भैरूलाल, मुकेश पिता नाथूलाल व धर्मेन्द्र के कथन लिऐ गये। जिन्होने अपने कथनों में बताया कि राजूबाई की पूर्व में शादी बाबूलाल, बालोदालक्खा के साथ हुई थी। मृतिका राजूबाई 14-15 साल से नाहरसिंह के साथ पत्नी बनकर रह रही थी। मृतिका राजूबाई व नाहरसिंह आये दिन आपस में गाली-गलौच कर आपस में झगडते रहते थे। दिनांक 06.05.2020 की रात्रि करीब 11ः00 बजे मृतिका राजूबाई व नाहरसिंह चिल्लाचोंट कर लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। नाहरसिंह ने राजूबाई के सिर में डण्डा मार कर गला दबा दिया था, जिससे राजूबाई बेहोश हो गई और नाहरसिह ने सल्फास की गोली खाने का नाटक किया था। जांच उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई थी।
अभियुक्त द्वारा जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अभियोजन की ओर से जमानत आवेदन का विरोध विडिया कान्फ्रेसिंग के माध्यम से किया गया, कि अभियुक्त द्वारा अपनी पत्नी की हत्या कारित की है। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्केे से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत निरस्त किया गया।
प्रकरण में पैरवीकर्ता श्री कलीम खान, एजीपी तहसील बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा की गयी।
ट्रैक्टर चोरी के आरोपी का द्वितीय जमानत आवेदन भी निरस्त
शाजापुर।
न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी जीवन उर्फ बुल्ला पिता सोमाजी निवासी ग्राम हापाखेड़ा थाना सुंदरसी जिला शाजापुर का द्वितीय जमानत आवेदन भी निरस्त किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, फरियादी नासिर उसके रिश्तेदार इस्माइल का न्यू हॉलैंड कंपनी का ट्रैक्टर क्रमांक एमपी 37 ए 3779 काश्तकारी कार्य के लिए मांग कर लाया था। दिन में खेती का काम करके ट्रैक्टर शाम 7:00 बजे अपने मकान के सामने खड़ा किया था । रात करीब 2:00 बजे उसे ट्रैक्टर स्टार्ट करने की आवाज सुनाई दी। करीब 10 मिनट बाद उसने अपने चचेरे भाई हकीम को उठाया और घर के बाहर जाकर देखा तो घर के सामने उसका ट्रैक्टर नहीं दिखा। कोई अज्ञात व्यक्ति चुराकर ले गया। फरियादी ने थाना सुंदरसी पर घटना की रिपोर्ट दिनांक 14 फरवरी 2020 को की। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी का द्वितीय जमानत आवेदन भी बुधवार को निरस्त किया गया। राज्य की ओर से निर्मल सिंह चौहान अतिरिक्त लोक अभियोजक शाजापुर ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर जमानत आवेदन पर आपत्ति की।
जान से मारने की नियत से हमला करने वाले को भेजा जेल
शाजापुर।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा आरोपी आजाद खां पिता ईसाक उम्र 23 वर्ष निवासी नरोला का जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया।
श्री संजय मोरे अति. डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 24.07.20 को करीब सुबह 10 बजे फरियादी अजय अपने घर के अंदर था। उसके घर के सामने सीतला माता का ओटला है वहां पर रास्ते व मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा था । तभी फख्रूद्दीन, पप्पु और कल्लू हाथ में फर्सी व तलवार लेकर आये और फरियादी को घर के अंदर से बाहर निकाला और बोले रास्ते में पत्थर क्यों डाल रखे है। इस बात को लेकर गाली दी। गालियां देने से मना करने पर आरोपीगण ने उसके साथ मारपीट की। फरियादी चिल्लाया तो विजय, धन्नजय, संजय आये तो आरोपीगण और उनके साथियों ने उनके साथ मारपीट की। तभी आरोपीगण ने एक मत होकर हमला किया तथा जान से खत्म करने की धमकी दी।घटना की रिपोर्ट फरियादी ने थाना शुजालपुर सीटी पर की थी। आज दिनांक 08.10.20 को आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां से उसका जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया।
तलाक देने व रूपये की मांग को लेकर प्रताड़ित करने वाली मृतक की पत्नी का जमानत आवेदन खारिज।
मनासा।
श्रीमान धर्म कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा तलाक देने व रूपये की मांग को लेकर प्रताड़ित करने वाली मृतक की पत्नी आरोपिया मधुबाला पति श्यामलाल मेघवाल, निवासी रामपुरा, जिला नीमच की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री योगेश कुमार तिवारी द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना दिनांक 08.05.2020 को मृतक श्यामलाल द्वारा जहर पीकर आत्महत्या करने पर पुलिस थाना रामपुरा द्वारा जाॅच में मृतक के परिजन से पूछताछ करने पर व सुसाइड नोट की जाॅच करने पर मृतक श्यामलाल की पत्नी मधुबाला द्वारा उसे तलाक देने व बार-बार रूपयों की मांग कर प्रताड़ित करना पाया गया, जिस पर आरोपिया के विरूद्ध थाना रामपुरा में अपराध क्रमांक 128/20, धारा 306 भादवि में पंजीबद्ध किया गया, जिस पर आरोपिया की ओर से मनासा न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। श्री योगेश कुमार तिवारी, एडीपीओ द्वारा आरोपिया की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध करने पर उक्त आवेदन खारिज किया गया।
घर में घुसकर चोरी करने वाले आरोपी की जमानत खारिज।
मनासा।
श्रीमान धर्म कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा घर में घुसकर सोना-चांदी के जेवरात आदि चोरी करने वाले आरोपी सिकंदर पिता मांगीलाल बांछड़ा, निवासी हाड़ी पिपलिया, जिला नीमच की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री योगेश कुमार तिवारी द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना दिनांक 21.12.2019 को फरियादी के घर चोरी होने की तथा उसके माता-पिता के साथ चोरो द्वारा मारपीट कर चोरी करने की सूचना मिलने पर फरियादी ने घर जाकर देखा, तो उसके वृद्ध माता-पिता के साथ चोरो ने मारपीट कर घर में रखे सोने-चांदी के जेवर व अन्य सामान की चोरी की गई, जिस पर फरियादी ने अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना मनासा में अपराध क्रमांक 543/19, धारा 458, 380 भादवि में पंजीबद्ध किया गया, जाॅच पड़ताल करने पर आरोपी सिकंदर के विरूद्ध अपराध पाये जाने से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जिस पर आरोपी द्वारा मनासा न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। श्री योगेश कुमार तिवारी, एडीपीओ द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध करने पर उक्त आवेदन खारिज किया गया।
03 बोरे डोडाचुरा की तस्करी करने वाले आरोपी की जमानत खारिज।
जावद।
श्रीमान नीतिराज सिंह सिसौदिया, विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद द्वारा 03 बोरे में भरा कुल 66 किलोग्राम डोडाचुरा की तस्करी करने वाले आरोपी राधेश्याम पिता नंदराम, उम्र-29 वर्ष, निवासी जोजवा, तहसील बिगोद, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) की ओर से प्रस्तुत जमानत खारिज की गई।
अपर लोक अभियोजक श्री दिनेश वैध द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 12.10.2019 को मुखबिर सूचना के आधार पर थाना सिंगोली पुलिस द्वारा वाहन चैकिंग के दौरान नाके बंदी करने पर आरोपी शंकरलाल के आधिपत्य वाली कार क्रमांक आरजे 02 सीए 5290 से 03 बोरो में भरा कुल 66 किलो अवैध मादक पदार्थ डोडाचुरा जप्त किया गया, जिस पर आरोपी के विरूद्ध थाना सिंगोली में अपराध क्रमांक 163/2019, धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में पंजीबद्ध किया गया, जिस पर आरोपी द्वारा पूछताछ करने पर उसने बताया कि उक्त डोड़ाचुरा उसने आरोपी राधेश्याम से लाया हैं, जिस पर आरोपी राधेश्याम को गिरफ्तार कर आरोपी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया गया, जिस पर आरोपी द्वारा विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। श्री दिनेश वैध अपर लोक अभियोजक द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध करने पर उक्त जमानत खारिज की गई।
90 किलो डोडाचुरा की तस्करी करने वाले आरोपी की जमानत खारिज।
जावद।
श्रीमान नीतिराज सिंह सिसौदिया, विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद द्वारा 90 किलोग्राम डोडाचुरा की तस्करी करने वाले आरोपी राहुल पिता घेवाराम विश्नोई, उम्र-19 वर्ष, निवासी झंवर, जिला जोधपुर (राजस्थान) की ओर से प्रस्तुत जमानत खारिज की गई।
अपर लोक अभियोजक श्री दिनेश वैध द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 15.03.2020 को मुखबिर सूचना के आधार पर थाना जावद पुलिस द्वारा वाहन चैकिंग के दौरान नाके बंदी करने पर आरोपीगण राहुल व दिनेश के आधिपत्य वाली कार क्रमांक एमएच 01 एएच 0115 से 04 कट्टो में भरा कुल 90 किलो अवैध मादक पदार्थ डोडाचुरा जप्त किया गया, जिस पर आरोपीगण के विरूद्ध थाना जावद में अपराध क्रमांक 123/2020, धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में पंजीबद्ध किया गया, जिस पर आरोपी राहुल द्वारा विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। श्री दिनेश वैध अपर लोक अभियोजक द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध करने पर उक्त जमानत खारिज की गई।