भिण्ड की खबरें

अवैध कट्टा रखने वाले अभियुक्त की जमानत खारिज


 गोहद (भिंड)।


आरोपी/आवेदक संजू उर्फ संजीव पिता अजमेर सिंह तोमर उम्र 39 साल निवासी तेहरा थाना गोहदचौराहा के द्वारा मान0 न्यायालय के समक्ष जमानत के लिये आवेदन प्रस्तुत किया।अभियोजन द्वारा इस जमानत आवेदन का मान0 न्यायालय के समक्ष घोर विरोध किया और अपराध की गम्भीरता को देखते हुये मान0 न्यायालय से जमानत आवेदन निरस्त करने का निवेदन किया। 


 मान0 न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात् अभियोजन के तर्क से सहमत होते हुये अभियुक्त का जमानत आवेदन खारिज कर दिया।


      सहायक जिला अभियोजन अधिकारी/ सहायक मीडिया सेल प्रभारी प्रवीण सिंह सिकरवार द्वारा बताया गया कि अभियोजन के अनुसार दिनांक 03.10.2020 को दौराने कस्बा भ्रमण गोहद चौराहा पर जरिए मुखबिर सूचना मिली की एक व्यक्ति माली मंदिर के पास भिंड ग्वालियर हाईवे रोड पर कोई वारदात करने की फिराक में एक कट्टा कमर में खुरसे खड़ा है सूचना को थाना प्रभारी को मोबाइल पर बताया । सूचना की तस्दीक हेतु मुखबिर के बताए अनुसार माली मंदिर भिंड ग्वालियर हाईवे रोड पर पहुंचा तो एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा जैसे फोर्स की मदद से पकड़ा और उसकी तलाशी ली तो उसकी कमर में बाई तरफ पैंट के नीचे एक कट्टा 315 बोर देसी हाथ का बना हुआ खुरसे मिला जिसे खोल कर चेक किया तो उसमें 315 बोर का एक राउंड जिंदा लगा मिला। उस व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम संजू उर्फ संजीव पिता अजमेर सिंह तोमर उम्र 39 साल निवासी तेहरा थाना गोहद चौराहा का होना बताया जिससे कट्टा व राउंड रखने का लाइसेंस चाहा गया तो नहीं होना बताया । उक्त आरोपी का कृत्य अपराध धारा 25 27 आर्म्स एक्ट के तहत दंडनीय पाए जाने से आरोपी को मौके पर गिरफ्तार कर थाना वापस आये। वापसी पर अपराध कायम कर प्रकरण विवेचना में लिया गया ।    


नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त 


भिण्ड।


न्यायालय षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश जिला भिण्ड के न्यायालय में नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी सतीश शाक्य उर्फ सरजीत शाक्य द्वारा जमानत आवेदन पेश किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी बी.एल. शर्मा विशेष लोक अभियोजक द्वारा की गयीं जिसके आधार पर न्यायालय भिण्ड ने आरोपी सतीश का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया। 


  जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) चंबल संभाग इंद्रेश कुमार प्रधान द्वारा बताया गया कि अभियोक्त्री आयु लगभग 17 वर्ष की आरोपी सतीश से दोस्ती हो गयीं। वह उससे बात करती थी। दिनांक 29/05/2020 को दोपहर करीब 01 बजे आरोपी सतीश तीन अन्य आरोपी राजेश, विक्रम व विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के साथ गांव के पास खेत में बनी कोठी में ले गया और आरोपी सतीश और अभियोक्त्री को छोड़कर शेष आरोपी चले गये। दिनांक 30/05/2020 को आरोपी सतीश ने अभियोक्त्री के साथ बलात्संग किया। दिनांक 31/05/2020 को आरोपी सतीश एवं उसका भाई अनिल अभियोक्त्री को खाना देकर चले गये। दिनांक 01/06/2020 को आरोपी सतीश ने अभियोक्त्री के साथ बलात्संग किया। दिनांक 02/06/2020 को जब आरोपी सतीश पास बने कुंए से पानी भरने चला गया, तब अभियोक्त्री वहां से निकल आयी फिर वह अपने पिता के साथ घर आयी। अभियोक्त्री के जाने पर उसके पिता ने सिटी कोतवाली में रिपोर्ट करायी, जो धारा 363 भादवि के तहत दर्ज की गई। आरोपी सतीश एवं राजेश के विरूद्ध दिनांक 05/08/2020 को धारा 363,366,366-ए,368,376/114 भादवि एवं पाॅक्सो एक्ट की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 


कुल्हाडी से मारपीट करने वाले आरोपियों को नहीं मिली अग्रिम जमानत


लहार(भिण्ड)।


न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश लहार, जिला भिण्ड के न्यायालय में आरोपीगण मुकुट, सर्वेश, गोरेलाल निवसी-लहार की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन पेश किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपी का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया। 


   अभियोजन अधिकारी / सहायक मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार गुप्ता द्वारा बताया गया कि फरियादी गोलू पुत्र हरीशंकर निवासी लहार ने घायल अवस्था में थाना आकर जुवानी रिपोर्ट लिखाई कि दिनांक 05/6/20 को उसके प्लॉट पर आरोपीगण सर्वेश कुशवाह, मुकुट सिंह, गोरेलाल निवासीगण लहार साफ सफाई कर कब्जा कर रहे थे। उक्त जमीन पर मैंने व मेरे पिताजी ने आरोपीगण से साफ सफाई करने को मना किया कि न्यायालय में केस चल रहा है अभी आप कुछ न करो इसी बात पर मुकुट सिंह, सर्वेश, गोरेलाल बुरी-बुरी गालियां देने लगे। हम लोगों ने गालियां देने से मना किया तो सर्वेश ने हमारे सिर में लाठी मारी इससे खून निकला। हमारे पिताजी हरिशंकर बचाने लगे तो गोरेलाल ने उनके पीठ में लाठी मारी। हमारी मां रामबेटी बचाने आई तो मुकुट ने एक कुल्हाडी हमारी मां के सिर में मारी जिससे खून निकाला। उक्त घटना की शिकायत फरियादी गोलू कुशवाह द्वारा थाना लहार में कराई गई। आरोपीगण के विरूद्ध पुलिस थाना लहार में अपराध क्रमांक 146/20, धारा 324,323,506,294,34 इजाफा धारा 326 भा.द.स. के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया।


 अवैध रूप से कट्टा रखने वाले आरोपी को भेजा जेल


 मेहगांव (भिंड)।


सहायक मीडिया सेल/प्रभारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आकिल अहमद खाँन द्वारा बताया कि घटना दिनंाक 07.10.2020 को मुखबिर के जरिये सूचना मिली कि एक व्यक्ति हीरो स्पेलेण्डर प्लस क्रमांक एम0पी0 30 एम0एस0 1040 से चितावली से गोरम रोड की तरफ से आ रहा था जिसके पास अवैध कट्टा है। मुखबिर की सूचना से आरक्षकों को अवगत कराया बाद तस्दीक हेतु रवाना होकर चिटावली तिराहा पर पहुँचा तो चिटावली की तरफ से मोटरसाईकिल आती दिखी पास आई तो रोका और मोटरसाईकिल पर बैठे व्यक्ति की तलाशी ली वक्त तलाशी बांये तरफ कमर में पेन्ट के अन्दर 315 बोर का कट्टा व दाहिनी जेब में 315 बोर का जिन्दा राउण्ड रखा पाया गया तब उसे नाम व पता पूछा तो उसने अपना नाम राजू सिंह पुत्र रामसिया सिंह उम्र 28 साल निवासी सायपुरा का होना बताया उक्त अपराध पर अप0 क्र0 82/20 धारा 25,27 आम्र्स एक्ट के तहत थाना भारौली में अपराध पंजीबद्ध किया गया। 


         दिनाँक 08.10.2020 को अभियुक्त राजू पुत्र रामसिया सिंह उम्र 28 साल निवासी सायपुरा को न्यायालय सुश्री संध्या गर्ग जेएमएफसी द्वारा आरोपी राजू को जेल भेजा गया।