भिण्ड की खबरें

नाबालिग बालिका के साथ छेडख़ानी करने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज


 गोहद (भिंड)।


सहायक जिला अभियोजन अधिकारी/ सहायक मीडिया सेल प्रभारी प्रवीण सिंह सिकरवार द्वारा बताया गया कि अभियोजन के अनुसार फरियादिया ने थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें उसने बताया कि दिनांक 13.09.2020 को सुबह 10:00 बजे के करीब की बात है । मैं घर में झाड़ू लगा रही थी मेरे अम्मी पापा खेत पर चारा लाने गए थे तभी मेरे गांव का तालिब खान आया और बुरी नियत से मेरा मुंह पकड़ कर जमीन पर पटक दिया और अपना घुटना मेरे गले पर रख दिया और छेड़छाड़ करने लगा। मैं चिल्लाई तो मेरी बड़ी अम्मी आ गई उन्हें देखकर तालिब खान भाग गया जाते समय कह रहा था कि अगर किसी को बताया तो जान से खत्म कर दूंगा मैं डर के कारण रिपोर्ट को नहीं आई । अब अपनी अम्मी के साथ रिपोर्ट को आई हूं रिपोर्ट करती हूं कार्यवाही की जाए उक्त रिपोर्ट पर से थाना गोहद द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।


         दिनांक 10.10.2020 को आरोपी तालिब खान पुत्र साबू खान उम्र 20 साल निवासी ग्राम खितोली थाना गोहद द्वारा मान0 न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत के लिये आवेदन प्रस्तुत किया था।अभियोजन द्वारा इस अग्रिम जमानत आवेदन का मान0 न्यायालय के समक्ष घोर विरोध किया और अपराध की गम्भीरता को देखते हुये मान0 न्यायालय से जमानत आवेदन निरस्त करने का निवेदन किया। 


 मान0 न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात् अभियोजन के तर्क से सहमत होते हुये अभियुक्त का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया। 


प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिये मजबूर करने वाली सास की अग्रिम जमानत खारिज


भिण्ड।


न्यायालय षष्ठम् अपर सत्र न्यायाधीश जिला भिण्ड के न्यायालय में दहेज की मांग कर आत्महत्या के लिये मजबूर करने वाली सास सुखादेवी नरवरिया द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन पेश किया गया जिसे न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।


         जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) चंबल संभाग इन्द्रेश कुमार प्रधान द्वारा बताया गया कि मृतिका का विवाह हरेन्द्र उर्फ कल्याण के साथ हिंदू रीति रिवाज के दिनांक 14 जून 2020 को हुआ था। शादी में मृतिका के पिता ने अपनी सामर्थ अनुसार सामान दिया था। शादी के 4-5 दिन बाद मृतिका बिदा होकर मायके आयी। 10-15 दिन रहने के बाद कल्याण उर्फ हरेन्द्र बिदा कराकर ले गया। रक्षा बंधन के दो दिन पहले कल्याण उर्फ हरेन्द्र मृतिका को मायके छोड़ कर चला गया। मृतिका ने तब अपने पिता को बताया कि आरोपी पति हरेन्द्र उर्फ कल्याण, ससुर जदवीर, सास सुखा, जेठ राय सिंह, लवकुष, देवर मलखान उससे कहते हैं कि दहेज में कुछ नहीं दिया और दो लाख रूपये की दहेज की मांग करते हैं और प्रताड़ित कर परेषान करते हैं। 10 दिन बाद हरेन्द्र उर्फ कल्याण आया और मृतिका के पिता ने व्यवस्था होने पर पैसे देने हेतु समझाया और मृतिका को प्रताड़ित न करने के लिये कहा, तब कल्याण उर्फ हरेन्द्र मृतिका को ससुराल ले गया। दिनांक 14/08/2020 को मृतिका के पिता को सूचना प्राप्त हुई कि मृतिका की तबियत खराब हो गयी है, उसे अस्पताल भिण्ड ले जा रहे हैं। मृतिका के पिता ने अस्पताल भिण्ड में मृतिका को देखा तो उसकी गर्दन से खून निकल रहा था। हस्पताल में मृतिका के पति, सास-ससुर ने बताया कि उसने फांसी लगा ली। मृतिका की मृत्यु होने पर थाना बरोही के मर्ग क्रमांक 16/2020 पर मर्ग कायम किया गया। जांच उपरांत थाना बरोही के अपराध क्रमांक 86/2020 धारा 304बी भादवि एव दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धाराओ में अपराध पंजीबद्ध किया गया। 


 


 


       संभाग चंबल म0प्र0