लूट और धोखाधडी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश
ब्रांडेड कंपनी के मोबाइल सस्ते दामों में बेचने का झांसा देकर धोखाधडी और लूट करने वाले दिल्ली के दो ठग गिरफ्तार
भोपाल।
भोपाल जिले के माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री निधि शाक्यवर भोपाल के न्यायालय में लूट और ठगी करने वाले अंतर्राज्जीय गिरोह के सदस्य आरोपी अनाम हैदर नि. किरारी सुलेमान नगर नई दिल्ली एवं आरोपी जफर खान नि. किरारी सुलेमान नगर नई दिल्ली को पेश किया गया। उपस्थित अभियोजन अधिकारी कु. किरण कापसे द्वारा बताया गया कि आरोपियों द्वारा रेडमी कंपनी के नाम से धोखाधडी एवं ठगी की जा रही है और लोगो से पैसे ऐंठे जा रहे है, प्रकरण विवेचनाधीन है। केस डायरी का अवलोकन एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपियों को दिनांक 04.10.2020 तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया ।
एडीपीओ. कु. किरण कापसे ने बताया कि फरियादी कुबेर नि. कोलार रोड भोपाल द्वारा शिकायत की गई कि उसके फोन पर अनजान मोबाइल नंबर से काल आया और बात करने वाले ने अपने आप को एमआई रेडमी कंपनी का रिप्रेजेन्टेटिव बताते हुए आफर के तहत रेडमी मोबाइल फोन जिसकी असल कीमत करीबन 25000रू है को मात्र 4500 रूपये में देने का बताया और पेमेन्ट डिलीवरी के बाद करना बताया। दिनांक 3.08.2020 को फरियादी के घर पोस्टमेन एक पैकेट लेकर आया जिसे फरियादी द्वारा 4500 रूपये का पैमेंट कर प्राप्त कर लिया । पैकेट खोलकर देखा तो मोबाइल के स्थान पर गत्ते के टुकडे रखे मिले। शिकायत आवेदन की जॉच पर तथ्यों की पुष्टि हो जाने से प्रकरण अपराध क्र 1514/20 धारा 420,34 भादवि का पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया। जिसमें पतारसी कर जानकारी जुटाई गई कि दिल्ली में बैठकर इस गिरोह के लोग ठगी करते है। संदेहियों की तलाश हेतु पुलिस अधीक्षक भोपाल द्वारा एक पुलिस टीम का गठन कर टीम को दिल्ली भेज दिया।
कोलार पुलिस टीम द्वारा लगातार दो दिन दिल्ली में रहकर संदेहियों की मोबाइल लाकेशन से पीछा करती रही तदुपरांत पुलिस टीम द्वार घेराबंदी कर आरोपी अनाम हैदर एवं आरोपी जफर खान को गिरफ्तार किया गया।
पूछताछ पर पता चला कि आरोपीगण गूगल पर किसी भी मोबाइल कंपनी के सिम नंबर की सीरीज डालकर कुछ मोबाइल नंबर हासिल कर लेते थे फिर उन्हीं मोबाइल नंबरो के आगे पीछे अंक बदलकर लोगो को आफर के नाम पर सस्ते में मोबाइल देने का झांसा देकर धोखाधडी करते थे।
दुष्कर्म के आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर।
न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी प्रकाश पिता देवीलाल निवासी ग्राम नारायणगढ थाना सुनेरा जिला शाजापुर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 05/09/2020 को रात करीब 09:30 बजे पीडिता अपने घर में अकेली थी उसका पति काम से गांव में गया हुआ था। पीडिता अपने घर के बाहर बंधे मवेशियों को चारा डालने गई तो आरोपी आया और आरोपी ने बुरी नियत से पीडिता को पीछे से पकड कर खींचा। पीडिता चिल्लाई इस पर आरोपी ने पीडिता को धक्का देकर नीचे गिरा दिया जिससे पीडिता के दाहिने हाथ की कलाई में चोट लगी। चिल्ला चोंट की आवाज सुनकर पीडिता का देवर आया तो उसे देखकर आरोपी भागने लगा और भागते हुए आरोपी ने पीडिता को जान से खत्म करने की धमकी दी। पीडिता ने घटना की रिपोर्ट थाना सुनेरा पर दर्ज करायी। पीडिता ने धारा 164 दप्रस के कथनों में आरोपी द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किये जाने के संबंध में बताया जिस पर से प्रकरण में धारा 376 भादवि का इजाफा किया गया। जमानत आवेदन पर आपत्ति राज्य की ओर से अति. लोक अभियेाजक शाजापुर निर्मल सिंह चौहान द्वारा वीसी के माध्यम से उपस्थित होकर की गई।
घर में घुसकर अश्लील हरकत करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर।
न्यायालय जेएमएफसी शाजापुर श्रीमती शर्मिला बिलवार द्वारा पीडिता को घर में घुसकर बूरी नियत से पकडकर अश्लील हरकत करने वाले आरोपी ईश्वर पिता खीमाजी बागरी निवासी खेडा टुगंनी, थाना कोतवाली शाजापुर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। पीडिता ने घटना की रिपोर्ट थाना कोतवाली शाजापुर पर दिनांक 30 सिंतबर 2020 को दर्ज करायी। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
हनी ट्रेप की आरोपी को जेल भेजा
शाजापुर।
न्यायालय जेएमएफसी शाजापुर श्रीमती शर्मिला बिलवार द्वारा हनी ट्रेप की आरोपी टीना मंडलोई पिता नंदकिशोर निवासी ग्राम मझानिया हाल हाट मैदान शाजापुर को जेल वारंट बनाकर जेल भेजा गया। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट थाना लालघाटी शाजापुर पर दिनांक 28 सिंतबर 2020 को दर्ज करायी। विवेचना के दौरान आरोपी टीना मंडलोई को गिरफ्तार किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपी का जेल वारंट बनाकर जेल भेजा गया।
लूट के आरोपी को जेल भेजा
शाजापुर।
न्यायालय सीजेएम शाजापुर द्वारा लूट के आरोपी मजहर उर्फ भूरा पिता आजाद खां निवासी चोबदाखाडी मस्जिद के पीछे शाजापुर हाल सिल्वर कालोनी इंदौर को जेल वांरट बनाकर जेल भेजा गया। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट थाना कोतवाली शाजापुर पर दिनांक 12 सिंतबर 2016 को दर्ज करायी। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपी को जेल वारंट बनाकर जेल भेजा गया।