देवास में धारदार हथियार से धमकाने के आरोपी को भेजा जेल , भोपाल में ऑनलाइन धोखाधड़ी के आरोपियों की जमानत निरस्त , साथ भिण्ड की खबरें

धारदार हथियार लेकर लोगों को डराने-धमकाने वाले आरोपी को जेेल भेजा


 देवास।


 जिला अभियोजन अधिकारी श्री राजेन्द्र खाण्डेगर ने बताया कि थाना नेमावर में हमराह आरक्षक 643 भरत शर्मा के द्वारा कस्बा नेमावर भ्रमण के दौरान रेत नाका नेमावर पर मुखबिर के द्वारा सूचना मिली की नेमावर का रितिक धाबरी एक तलवारनुमा हथियार लेकर बस स्टैण्ड नेमावर पर घूम रहा है एवं तलवारनुमा हथियार को लहरा रहा है व लोगो को डरा धमका रहा हैै। सूचना पर राहगीर पंचानो द्वारा सूचना से अवगत कराया गया व हमराह लेकर बस स्टैण्ड नेमावर पहुॅचा जहा पर एक व्यक्ति हाथ मे लोहे की धारदार तलवारनुमा हथियार लेकर घूम रहा था एवं उसको लहराकर लोगो का डरा धमका रहा था जिससे लोग भयभीत हो रहे थे जिसे हमराही फोर्स आरक्षक 643 भरत शर्मा की मदद से पकडा, नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम रितिक पिता अरविन्द धाबरी जाति मेहतर उम्र 19 साल निवासी इन्दिरा आवास काॅलोनी वार्ड क्रमांक 12 नेमावर का होना बताया। रितिक से तलवारनुमा हथियार रखने का लाइसेस पूछने पर नही होना बताया। आरोपी रितिक धाबरी का कृत्य धारा 25 आम्र्स एक्ट के तहत दंडनीय पाया जाने से आरोपी रितिक धाबरी से अपराध क्रमंाक 239/2020 धारा 25 आम्र्स एक्ट में एक लोहे के धारदार तलवारनुमा हथिायार जिसकी कुल लंबाई 17 इंच को 01ः40 बजे उपरोक्त हमराही पंचानो के समक्ष विधिवत जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया गया एवं आरोपी रितिक डाबरी को उपरोक्त पंचानो के समक्ष 1ः50 बजे विधिवत गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। 


 आरोपी को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तह. खातेगांव के समक्ष पेश किया गया। जहां शासन की ओर से एडीपीओ श्री रमेश कारपेन्टर द्वारा वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से दिए गये तर्को से सहमत होकर आरोपी रितिक पिता अरविन्द धाबरी जाति मेतर उम्र 19 साल निवासी इन्दिरा आवास काॅलोनी वार्ड क्रमांक 12 तहसील खातेंगांव जिला देवास को जेल भेजा।   पैरवीकर्ता श्री रमेश चन्द्र कारपेंटर        एडीपीओ मो.नं. 7587603302   जानकारी - मधुलिका मेव मीडिया प्रभारी, जिला देवास


ऑनलाइन धोखाधडी करने वाले आरोपियों की जमानत निरस्‍त


आरोपीगण ब्रांडेड मोबाइल को सस्‍ते दामों में बेचने का दावा कर लोगो से करते थे ठगी  


 भोपाल जिले के माननीय न्‍यायालय न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल श्री लालता सिंह के न्‍यायालय में ऑनलाईन खरीदी में धोखाधडी करने वाले आरोपीगण अनाम हैदर एवं जफर खान ने जमानत आवेदन प्रस्‍तुत किया और झूठा फंसाये जाने की बात कही। । उपस्थित अभियोजन अधिकारी श्रीमती रचना चिडार ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि वर्तमान में ऑनलाइन फ्रॉड की घटनायें दिन प्रतिदिन बढती जा रही है, आरोपियों को जमानत का लाभ दिया गया तो उनके भागने एवं फरार होने की पूर्ण संभावना है। केस डायरी का अवलोकन एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्‍यायालय द्वारा उक्‍त जमानत निरस्‍त करते हुए आरोपीगण अनाम हैदर एवं जफर खान को जेल भेज दिया गया।


 एडीपीओ. श्रीमती रचना चिडार ने बताया कि फरियादी कुबेर निवारे नि. राजहर्ष कॉलोनी भोपाल द्वारा थाना कोलार रोड में एक शिकाय‍ती आवेदन दिया गया कि फरियादी को उसके मोबाइल नं. पर आरोपियों द्वारा रेडमी नोट 2 मोबाईल फोन 4500 रूपये में देने एवं पेमेंट फोन रिसीव होने के बाद करना बताया था। जिसके उपरांत एक पैकिंग डिब्‍बा फरियादी को प्राप्‍त हुआ जिसका पेमेंट फरियादी ने पोस्‍टमेन को दे दिया। प्राप्‍त डिब्‍बे को खोलने पर उसमें फटे हुए कागज‍ निकले। आरोपीगण द्वारा धोखाधडी में प्रयुक्‍त मोबाइल नं. की जॉच करने पर उक्‍त नंबर आरोपीगण अनाम हैदर एवं जफर खान द्वारा उपयोग करना पाया गया। पुलिस द्वारा उक्‍त अपराध थाना कोलार रोड के अपराध क्रमांक 1514/2020 अंतर्गत धारा 420/34 भादवि के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत आरोपीगणों को गिरफतार कर न्‍यायालय में पेश किया गया।


महिला का पीछा कर छेडछाड एवं अश्‍लील बाते करने वाले आरोपी की जमानत निरस्‍त


शादी न करने पर जान से मारने की धमकी दी थी आरोपी ने


भोपाल।


  माननीय न्‍यायालय न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैरसिया श्रीमती श्‍वेता तिवारी के न्‍यायालय में स्‍त्री की लज्‍जा भंग करने वाले आरोपी शैलेंद्र मीणा ने जमानत आवेदन प्रस्‍तुत किया कि उसके विरूद्ध झूठा मामला पंजीबद्ध किया गया है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। शासन की ओर से पैरवी करते हुए अभियोजन अधिकारी श्री मिथिलेश चौबे ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि उक्‍त अपराध बालिकाओं के लैंगिक शोषण से संबंधित है, इसलिये आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना उचित नहीं होगा। केस डायरी के अवलोकन एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए उक्‍त जमानत माननीय न्‍यायालय द्वारा आरोपी शैलेन्‍द्र मीणा की जमानत निरस्‍त कर आरोपी को जेल भेज दिया गया।


एडीपीओ. श्री मिथिलेश चौबे ने बताया कि पीडिता द्वारा थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख कराई गई कि उसके घर के सामने रहने वाले आरोपी शैलेंद्र मीणा को पीडिता पिछले 2-3 साल से जानती है, करीबन 2 महीने पहले आरोपी ने कही से पीडिता का मोबाइल नंबर ले लिया और उसके साथ अश्‍लील बाते करने लगा। पीडिता ने कई बार उसे फोन लगाने से मना किया पर आरोपी नहीं माना और दिन-प्रतिदिन उसका पीछा करने लगा। दिनांक 05.10.2020 को करीबन 6 बजे पीडिता अपने घर के बाहर घूम रही थी तभी आरोपी शैलेंद्र उसके पीछे आया और बुरी नियत से उसका हाथ पकड लिया और बोला कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पीडिता के चिल्‍लाने पर उसके मम्‍पी-पापा एवं भाई बाहर आ गये तो आरोपी पीडिता को मां-बहन की गाली देने लगा , मना करने पर आरोपी ने पीडिता के साथ झूमाझटकी की। पीडिता के भाई द्वारा बीच-बचाव किया गया तो आरोपी वहां से भाग गया और पीडिता को शादी न करने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस द्वारा उक्‍त अपराध थाना नजीराबाद अंतर्गत धारा 354, 354ए, 354 डी के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । विवेचना उपरांत आरोपी को गिरफतार कर न्‍यायालय के समक्ष पेश किया गया।


अवैध रूप से कट्टा रखने वाले आरोपी को भेजा जेल


मेहगांव (भिंड)।


न्यायालय जेएमएफसी मेहगांव जिला भिंड के न्यायालय में बरासो पुलिस द्वारा अवैध रूप से कट्टा रखने वाले आरोपी करू सिंह उर्फ अरविन्द राजावत को गिरफ्तार कर पेश किया गया। जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया। 


       सहायक मीडिया सेल प्रभारी/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आकिल अहमद खाँन द्वारा बताया कि घटना दिनंाक 05.10.2020 को दौरान-ए वाहन चैंकिग जरिये मुखबिर सूचना मिली की गौअरा तिराहें पर गौअरा का करू उर्फ अरविन्द राजावत कट्टा लिये वारदात करने फिराक में खड़ा है हमराही फोर्स के साथ मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान गौअरा तिराहे पर पहुँचा तो एक व्यक्ति गौअरा तिराहे पर खड़ा था जो एफएसटी वाहन को देखकर कोशिश करने लगा जिसे हमराही फोर्स की मदद से घेर कर पकड़ा जिसकी तलाशी ली गई तो कमर में बायें तरफ पेन्ट के नीचे एक 315 बोर का कट्टा रखे हुये था कट्टे को खोलकर चैक किया तो चैंबर में एक जिन्दा कारतूस मिला पृथक कर नाम पूछा तो उसने अपना नाम करू सिंह उर्फ अरविन्द पुत्र अजमेर सिंह राजावता उम्र 28 निवासी गौअरा का बताया उक्त अपराध पर धारा 25,27आम्र्स एक्ट का आरोपी बनाया गया अपराध क्रं0 90/2020 थाना बरासों में कायमी की गई।                                                             जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल


भिण्ड।


न्यायालय जेएमएफसी मेहगांव जिला भिण्ड के न्यायालय में पुलिस थाना बरासों द्वारा जानलेवा हमला करने वाले आरोपी करू सिंह उर्फ अरविन्द राजावत को पेष किया गया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया। 


सहायक मीडिया सेल प्रभारी/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आकिल अहमद खाॅंन द्वारा बताया कि घटना दिनांक 05/10/2020 के करीब रात 9 बजे गांव के करू सिंह राजावत ने हैण्डपंप के पास से हमारे घर की बैठक की तरफ फायर किया जो हमारे घर की बैठक की खिड़की में आकर लगा दूसरा फायर किया मैंने देखा करू के साथ उसका बड़ा भाई रामजी भी था जो हमे बुरी-बुरी गांलिया दे रहा था करू ने पुरानी चुनाव की रंजिष से हमें डराने के लिये फायर किये है मेरे पिता जी ने घर की छत पर चढ़कर इन्हें देखा हैं पिताजी को देखकर आरोपी अपने घर की तरफ भाग गये। उक्त अपराध पर धारा 336,294,34 इजाफा 308 भादवि का आरोपी बनाया गया अपराध क्रमांक 15/2020 थाना बरासों में कायमी की गई।


अवयस्क लड़की के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त


भिण्ड।


न्यायालय षष्ठम् अपर सत्र न्यायाधीश जिला भिण्ड के न्यायालय में अवयस्क लड़की के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी नरेन्द्र संखवार द्वारा जमानत आवेदन पेश किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विषेष लोक अभियोजक श्री बी.एल. शर्मा द्वारा करते हुयें जमानत आवेदन का विरोध किया। जिससे सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी नरेन्द्र संखवार का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।


    जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) चंबल संभाग इन्द्रेश कुमार प्रधान द्वारा बताया गया कि फरियादिया आयु लगभग 11 वर्ष ने थाने में रिपोर्ट लेख की कि दिनांक 04/05/2020 की रात्रि करीब 11 बजे उसके जीजा, माता-पिता खेत में भुस डाल रहे थें। फरियादिया अपनी गठरिया भर रही थी, तभी वहां गांव के रूपेन्द्र संखवार एवं नरेन्द्र संखवार आ गये, दोनो ने अवयस्क अभियोक्त्री के साथ सामूहिक बलात्संग किया। दोनों ने फरियादिया को जान से मारने की धमकी दी। उक्त घटना पर से थाना गोरमी द्वारा अपराध क्रमांक 99/2020 धारा 376(डी)(बी), 506 भादवि एवं पाॅक्सो एक्ट की धाराओ में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।