नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास
देवास।
घटना का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 29.11.2018 को उत्तरजीवी, उसकी मामी, मामी के पापा, उत्तरजीवी की बड़ी बहन एवं उत्तरजीवी की मौसी, बड़नगर उज्जैन से उत्तरजीवी की मामी के बड़े ससुर का कार्यक्रम होने से उनके ससुराल हाटपिपल्या जा रहे थे। बस स्टेण्ड देवास पर शाम करीब 4.30 बजे पहुंचे तो उत्तरजीवी की मामी ने बोला कि उसे बाथरूम जाना है तथा यह कहकर उत्तरजीवी के साथ बाथरूम हेतु सुलभ कॉम्पलेक्स चली गई। करीब 15 से 20 मिनट बाद तक उत्तरजीवी की मामी व उत्तरजीवी वापस नही आये तो उत्तरजीवी की मामी के पिता ने उत्तरजीवी की बहन को देखने के लिये बोला किन्तु उत्तरजीवी व उसकी मामी नही मिली, फिर उत्तरजीवी की मामी का फोन लगाने पर बन्द आया उसके बाद आसपास तलाश करने पर भी उत्तरजीवी व उसकी मामी का कोई पता नही चला जिसके पश्चात़ उत्तरजीवी की मामी के पिता की सूचना पर थाना कोतवाली पर दिनांक 29.11.2018 को गुमइंशान की सूचना दर्ज करायी गई। उक्त गुमइंशान की जांच के दौरान दिनांक 30.11.2018 को उत्तरजीवी की मामी को दस्तयाब किया गया जिससे पूछताछ किये जाने पर उसने दिनांक 29.11.2018 को आरोपी मुकेश द्वारा उसे व उत्तरजीवी को घूमाने का बोलकर बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाना, इटारसी बस स्टेण्ड पर उसे छोड़कर उत्तरजीवी को शादी करने के उददेश्य से बहला फुसलाकर साथ लेकर जाना बताया जिसके पश्चात आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 1107/2018 अंतर्गत धारा 363,366 भादवि की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई।
विवेचना के दौरान 08.01.2019 को थाना कोतवाली देवास में उत्तरजीवी को आरोपी मुकेश के कब्जे से दस्तयाब कर दस्तयाबी पंचनामा बनाया गया तथा उत्तरजीवी से पूछताछ किये जाने पर उत्तरजीवी ने दिनांक 29.11.2018 को आरोपी मुकेश के साथ बस स्टेण्ड देवास से ग्राम सिहाना, मांगलिया, इन्दौर, इटारसी, हरदा तथा वहां से कटक उड़ीसा अपनी बहन के घर ले जाना, जहां शादी का कहकर उसके साथ जबरजस्ती गलत काम किया जाना बताया। उत्तरजीवी का मेडीकल परीक्षण कराया गया। उत्तरजीवी व उसकी मामी के धारा 164 द.प्र.सं. के अंतर्गत न्यायालय में कथन कराये गयेा आरोपी को गिरफतार कर गिरफतार पत्रक बनाया गया। आरोपी का मेडीकल परीक्षण कराया गया। अन्य आवश्यक अनुसंधान पश्चात आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया।
माननीय विशेष न्यायालय (पाक्सो एक्ट) जिला देवास द्वारा दिनांक 09.10.2020 को निर्णय पारित कर आरोपी मुकेश शर्मा, उम्र 23 साल, निवासी ग्राम सियाना थाना क्षिप्रा, जिला इन्दौर को दोषसिद्ध पाते हुये भारतीय दण्ड संहिता की धारा 366, 343, एवं 5(एल)/6, 5(एन)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 में 20 वर्ष की सजा व कुल 24000/- के जुर्माने से दंडित किया गया।
उक्त प्रकरण में श्री अजय सिंह भंवर, उप संचालक (अभियोजन) जिला देवास द्वारा सतत् मॉनिटरिंग की गई जिनके मार्गदर्शन में विशेक लोक अभियोजक श्री राजेन्द्र खाण्डेगर जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला देवास द्वारा कुशल पैरवी संपादित की गई एवं कोर्ट मोहर्रिर रमेश बर्डे का विशेष सहयोग रहा। जानकारी - मधुलिका मेव , मीडिया प्रभारी देवास
स्थाई वारंटी को जेल भेजा
शाजापुर ।
न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा आरोपी अमीन खां पिता अब्बस खाँ निवासी जामनेर का जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया। संजय मोरे अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, आरोपी अमीन खां के विरुद्ध न्यायालय में गोवंश परिवहन के अपराध का प्रकरण लंबित है। विचारण के दौरान आरोपी के अनुपस्थित रहने पर न्यायालय द्वारा आरोपी का स्थाई वारंट दिनांक 24 अगस्त 2019 को जारी किया गया। स्थाई वारंट के पालन में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में गुरुवार को पेश किया गया। जहां से उसका जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया।
प्राणघातक हमला करने वालों को जेल भेजा
शाजापुर ।
न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा आरोपीगण कमल सिंह पिता सजन सिंह राजपूत, दीप सिंह पिता सजन सिंह राजपूत, महेंद्र सिंह पिता दीप सिंह राजपूत व होकम सिंह पिता दीप सिंह राजपूत निवासीगण बाबड़ी खेड़ा थाना अवंतिपुर बड़ोदिया को जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया। संजय मोरे अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 5 अक्टूबर 2020 को शाम करीब 5:30 बजे फरियादी प्रहलाद सिंह अपने पिता अंतर सिंह भाई राजपाल सिंह ,जसरत सिंह के साथ अपने जामुन वाले खेत में ट्रैक्टर से खेत हांक रहे थे। उसी समय आरोपीगण ने तलवार ,फर्सी, कुल्हाड़ी और दांतला से फरियादी पक्ष पर प्राणघातक हमला किया और मारपीट की। जिससे फरियादी पक्ष को चोटे आई। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट थाना अवंतिपुर बड़ोदिया पर दर्ज कराई। विवेचना के दौरान आरोपीगण को गिरफ्तार कर न्यायालय में गुरुवार को पेश किया गया। जहां से उनका जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया।
हत्या के आरोपी का जमानत आवेदन पत्र निरस्त
शाजापुर।
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर श्री मनोज कुमार शर्मा द्वारा आरोपी कमल पिता भेरूलाल प्रजापति उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम धाराखेडी जिला शाजापुर का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
रमेश सौंलकी अतिरिक्त डीपीओ शाजापुर ने बताया कि,दिनांक 27.07.2020 को सूचनाकर्ता दिलीप सिंह पाटीदार द्वारा थाना कोतवाली में सूचना दी गई कि, किसी व्यक्ति का शव ग्राम धाराखेडी जंगल चामला के खेत में पडा है। उक्त सूचना के आधार पर पुलिस ने घटना स्थल पर जाकर मृतक धर्मेन्द्र का मर्ग कायम किया गया। विवेचना के दौरान मुखबिर की सूचना तथा मृतक धर्मेन्द्र की डिटेल के आधार पर आरोपी कमल व रामेश्वर को अभिरक्षा में लेकर पुछताछ की गई। जिन्होंने पूछताछ में पुलिस को बताया कि, धर्मेन्द्र के खाते के रूपयों को निकालने के लिए धर्मेन्द्र की हत्या की। आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। मृतक धर्मेन्द्र के खाते से आरोपीगण द्वारा रूपये निकाले जाने के संबंध में साक्ष्य भी विवेचना के दौरान संकलित की गयी। सम्पूर्ण विवेचना उंपरात आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
शासन की ओर से एम.एल. शर्मा लोक अभियोजक द्वारा वीडियों कॅान्फ्रेंसिग के माध्यम से उपस्थित होकर आरोपी कमल पिता भेरूलाल प्रजापति के जमानत आवेदन पत्र का विरोध किया गया। अपराध की गंभीरता को देखते हुयें माननीय न्यायलय द्वारा आज दिनांक 09.10.2020 को आरोपी का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया ।