इंस्टाग्राम पर महिला से दोस्ती कर यौन शोषण के आरोपी को जेल भेजा , भोपाल , भिण्ड की अन्य खबरें

धोखाधडी कर महिला के साथ यौन शोषण एवं अडीबाजी करने वाला आरोपी गया जेल  


इंस्‍टाग्राम पर महिला से दोस्‍ती कर धोखे से होटल में आरोपी ने किया था यौन शोषण



भोपाल।


  माननीय न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल श्री आशीष परसाई के न्यायालय में धोखाधडी कर महिला के साथ यौन शोषण एवं अडीबाजी करने वाले आरोपी देवेन्‍द्र जोशी को थाना शाहपुरा द्वारा प्रस्‍तुत किया गया, और न्‍यायिक अभिरक्षा की मांग की गई। शासन की ओर से उपस्थित अभियोजन अधिकारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि आरोपी द्वारा सोशल मीडिया पर पीडिता से दोस्‍ती कर उसे होटल में बुलाकर पीडिता का यौन शोषण किया गया है और धमकी देकर उसका हार भी ले लिया गया है, जो अत्‍यंत गंभीर अपराध है। अभियोजन के तर्कों को सुनने एवं केस डायरी के अवलोकन उपरांत माननीय न्‍यायालय द्वारा आरोपी देवेन्‍द्र जोशी को दिनांक 20.10.2020 तक न्‍यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।


   अभियोजन अधिकारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि दिनांक 07.10.2020 को पीडिता ने थाना शाहपुरा भोपाल में उपस्थि‍त होकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि मैं थाना मिसरोद भोपाल के अंतर्गत अपने परिवार एवं बच्‍चों के साथ रहती हूँ। फरवरी 2020 में पीडिता एवं आरोपी देवेन्‍द्र जोशी नि. मंदसौर की इंस्‍टाग्राम पर दोस्‍ती हो गई थी और आरोपी के फोन भी पीडिता के पास आने लगे थे। दिनांक 07.10.2020 को सुबह करीब 9 बजे आरोपी का पीडिता के पास फोन आया और बोला कि मैं भोपाल में हूँ और तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम अपना हार लेकर मेरे द्वारा सेंड लोकेशन पर आ जाओ। आरोपी की जिद पर पीडिता आरोपी से मिलने चली गई आरोपी द्वारा होटल convivial paradise में रूम बुक किया गया था। आरोपी जबरदस्‍ती पीडिता को रूम में लेकर चला गया एवं उससे हार मांगा पीडिता ने आरोपी से कहा कि वह हार लेकर नहीं आई है, तो आरोपी उससे जबरदस्‍ती करने लगा एवं पीडिता के मना करने पर जबरदस्‍ती उसके साथ गलत काम किया। उसके बाद आरोपी ओला बुक करके पीडिता को उसके घर तक लेकर आया और उसका पर्स और मोबाइल रख लिया और बोला कि जब तक तुम हार लेकर नहीं आओगी मैं तुम्‍हें मोबाइल नहीं दूंगा। पीडिता द्वारा डर के कारण आरोपी को सोने का हार कीमत करीबन 20,000 रूपये आरोपी को दे दिया गया। आरोपी ने उसे शाम 4 बजे हार वापस करने का बोला और हार लेकर भाग गया। थाना शाहपुरा द्वारा उक्‍त सूचना पर आरोपी देवेन्‍द्र जोशी के विरूद्ध धारा 376, 384, 506 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी देवेन्‍द्र जोशी को जिला देवास से गिरफ्तार कर माननीय न्‍यायालय में पेश किया गया।


गोली मारकर हत्‍या करने वाले आरोपी को हुआ आजीवन कारावास



  • बंदूक का लाईसेंस रखने वाले आरोपी को 6 मास का कारावास 

  • मारूति कार से भोजापुरा रोड पर गोली मारकर की गई थी हत्‍या


भोपाल।


  माननीय अपर सत्र न्‍यायालय बैरसिया श्रीमती तृप्ति शर्मा के न्‍यायालय ने हत्‍या के आरोपी सैयद जुनैद अली को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास, धारा 25(1-ख)क में 2 वर्ष एवं धारा 27(1) आर्म्‍स एक्‍ट में 5 वर्ष का सश्रम कारावास तथा कुल 1 लाख 5000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया तथा अपनी लाईसेंसी बंदूक आरोपी को देने के लिये सैयद निसार अली को धारा 30 आयुध अधिनियम में 6 माह के सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।साक्ष्‍य के अभाव में आरोपी अनस खान को न्‍यायालय द्वारा दोषमुक्‍त किया गया। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री आशीष तिवारी द्वारा किया गया।


 मामले की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक श्री आशीष तिवारी ने बताया कि सूचनाकर्ता मंगलेश द्वारा दिनांक 4.11.14 को करीब 4:30 बजे पुलिस थाना बैरसिया में अल्‍टो कार में जगदीश गुर्जर की लाश सहित हमराही जगमोहन गुर्जर के साथ उपस्थित होकर सूचना दी गई कि जगमोहन एवं जगदीश गुर्जर के साथ नरसिंहगढ गये थे, वहां से लौटते समय रूनाडा रोड पर जेन गाडी उनके आगे पीछे चल रही थी। करीब 4:40 बजे भोजपुरा रोड पर उसने अपनी गाडी अल्‍टो के आगे निकाल ली तो मारूति जेन क्रमांक एम.पी.09 एच.ई. 1429 से फायर हुआ, पीछे की सीट पर बैठे जगदीश गुर्जर को करंट से लगा, फिर मारू‍ति जेन गाडी उनकी गाडी से आगे निकल गई। सूचनाकर्ता ने देखा कि गाडी के बायी साइट वाली सीट पर बैठा हुआ व्‍यक्ति बंदूक लिए हुआ था जो बंदूक को गाडी के अंदर कर रहा था। उसने अपनी गाडी के पीछे की सीट पर देखा तो जगदीश को गाली लगी थी। मारूति जेन क्रमांक एम.पी.09 एच.ई.1429 में बैठे लोगो ने ही बंदूक से गोली चलाई थी। जो जगदीश गुर्जर को लगी और उसकी हत्‍या हो गई। मारूति जेन की खिडकी में काला शीशा लगा था इसलिये उसमें बैठे व्‍यक्तियों को सूचनाकर्ता देख नहीं पाया। उक्‍त सूचना के आधार पर मारूति जेन क्रमांक एम.पी.09 एच.ई.1429 गाडी में बैठे अज्ञात अभियुक्‍त के विरूद्ध धारा 302 भादवि के अंतर्गत अपराध क्रमांक 740/2014 के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान मारूति जेन वाले आरोपी अनस खान को अभिरक्षा में लेकर गाडी जप्‍त कर पूछताछ पर उसने सैयद जुनैद अली एवं सैयद निसार अली के बारे में जानकारी दी। निसार अली से उसकी बारह बोर की लाईसेंसी गन जप्‍त की गई जिस पर आरोपीगणों को गिरफ्तार किया गया था। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय में पेश किया गया।


फर्जी तरीके से गलत मकान दिखाकर रजिस्‍ट्री कराने तथा लोन लेने वाला आरोपी गया जेल, जमानत निरस्‍त


आरोपी रेल्‍वे कोच फेक्‍ट्ररी में तकनीशियन के पद पर था पदस्‍थ  


 भोपाल।


भोपाल जिला न्‍यायालय में माननीय मुख्‍य न्‍यायिक दण्‍डाधिकारी श्री निशीथ खरे के न्यायालय में षड्यंत्रपूर्वक मकान की रजिस्‍ट्री कराने तथा लोन प्राप्‍त कर किस्‍त न जमा करने वाले आरोपी मुकेश पाल ने जमानत आवेदन प्रस्‍तुत किया और कहा कि उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है, ना ही उसके विरूद्ध पूर्व में कोई अपराध पंजीबद्ध है। अभियोजन अधिकारी सुश्री दिव्‍या शुक्‍ला ने बताया कि आरेापी के द्वारा गंभीर अपराध कारित किया है, एवं आरोपी के विरूद्ध धारा 467 भादवि का अपराध है जो कि आजीवन कारावास की दण्‍डता से दण्‍डनीय होकर सत्र न्‍यायालय द्वारा विचारणीय है, अत: आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना विधिसंगत नहीं है। केस डायरी के अवलोकन तथा अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्‍यायालय द्वारा आरोपी मुकेश पाल की जमानत निरस्‍त कर दी गयी और आरोपी को जेल भेज दिया गया।


  एडीपीओ सुश्री दिव्‍या शुक्‍ला ने बताया कि आरोपी मुकेश पाल द्वारा ऋषि पाराशर के साथ मिलकर ग्राम नीलबड स्थित प्‍लॉट नं. 251, 252 पर निर्मित ब्‍लु हाईटस मल्‍टी जो हरिनगर हेमा गृह निर्माण सहकारी संस्‍था में स्‍वयं के नाम व अन्‍य आरोपी जितेन्‍द्र, देवेन्‍द्र के नाम क्रमश: फ्लेट नं. एफ- 4, 5, 4 अर्ध निर्मित प्रापर्टी के स्‍थान पर पूर्ण निर्मित आशियाना मल्‍टी की फोटो खिंचवाकर षड्यंत्रपूर्वक ऋषि पाराशर से पंजीयन कार्यालय भोपाल में रजिस्‍ट्री करा लिये तथा फ्लेट निर्माण की कुल राशि 40,50,000 रूपये फर्जी तरीके से आधार होम फायनेंस कंपनी से अपने नाम से लोन पास करा लिया तथा आरोपी द्वारा लोन की किस्‍त जमा नहीं की गई। आरोपी मुकेश पाल द्वारा अपने मेमोरेण्‍डम में बताया कि नीलबड में ब्‍लू हाइटस नाम से मल्‍टी बना रहा है उसमें फ्लेट लेने व देवेन्‍द्र कुमार दीवना को ले जाकर ऋषि पाराशर से मिलवाने तथा आधार होम फायनेंस से लोन करवाने के तथ्‍य तथा उसे एक लाख रूपये दिये जाने खाने पीने में खर्च करना बताया गया। पुलिस द्वारा थाना एम.पी. नगर के अपराध क्रमांक 564/2020 धारा 406, 420, 467, 468, 120 भादवि के तहत मामला पंजीबद्ध कर आरोपी मुकेश पाल को गिरफ्तार किया गया।  


दहेज के लिये प्रताड़ित कर मृत्यु कारित करने वाली आरोपिया की जमानत खारिज


 मेहगांव(भिंड)।


न्यायालय जेएमएफसी मेहगांव जिला भिंड के न्यायालय में आरोपिया पुष्पा देवी पत्नि भारत सिंह निवासी खरिका द्वारा जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 437 जा0फौ0 प्रस्तुत किया गया जिस पर अभियोजन द्वारा मामले की गंभीरता के आधार पर घोर आपत्ति की गई। जिससे सहमत होकर न्यायालय जेएमएफसी मेहगांव द्वारा जमानत आवेदन(अंतर्गत धारा 437 जा0फौ0) निरस्त कर दिया।


       सहायक मीडिया सेल प्रभारी/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आकिल अहमद खाँन द्वारा बताया कि घटना दिनांक 18.09.2016 को फरियादी वीरेन्द्र सिंह तोमर निवासी सरपंच का पुरा मुरैना ने थाना भारौली पर सूचना दी की मेरी लड़की ज्योति की शादी जितेन्द्र सिंह पुत्र भारत सिंह राजावत निवासी खरिका के साथ हुई जिसकी दिनांक 17.09.2016 को संदिग्ध परिस्थितियों मेें मृत्यु हो गई उक्त सूचना पर से मर्ग क्र0 04/16 धारा 174 जा0फौ0 का कायम कर मृतिका नवविवाहिता होने से श्रीमान् डीएसपी महोदय हेडक्वार्टर भिण्ड के द्वारा मर्ग की जांच की गई दौरान-ए मर्ग जांच में मृतिका ज्योति के पिता वीरेन्द्र सिंह मां सुदामा , भाई कमलकिशोर भूपेन्द्र सिंह ताऊ के लिये कथनों एवं संपूर्ण मर्ग जांच से प्रथम दृष्टांत में पति जितेन्द्र सिंह ससुर भारत सिंह सार पुष्पा देवी द्वारा अतिरिक्त दहेज के रूप में मोटरसाईकिल की मांग की जाकर प्रताड़ित करने का एवं अतिरिक्त दहेज की पूर्ति न कर पाने से मृतिका की संदिग्ध परिस्थितियों में शादी के 2 साल अंदर मृत्यु हो जाने से आरोपीगणों के विरूद्ध अप0 क्र0 13/2017 धारा 304बी,201,34 भा0द0वि0 , 3/4 दहेज एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 


                 


           


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


आरोपी की फोटो:-