जहरीली शराब बनाने के लिए घातक केमिकल बेचने वाले कि जमानत निरस्त , बाजार वसूली के लिए नगर निगम आयुक्त ने की नई व्यवस्था

जहरीली शराब के निमाणर््ा हेतु रासायनिक पदार्थ सप्लाय करने वाले मैनेजर की जमानत निरस्त


उज्जैन।


न्यायालय श्रीमान राजेन्द्र देवड़ा चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त संजय पिता रामसेवक शर्मा निवासी शिवाजी पार्क, उज्जैन की जमानत निरस्त की गयी। 


अभियोजन उप-संचालक डॉ साकेत व्यास के अभियोजन घटना अनुसार बताया कि दिनांक 14.10.2020 पुलिस थाना खाराकुंआ को थाने पर सूचना प्राप्त हुई कि मिर्जा नईम वेग मार्ग पर स्थित नगर निगम पार्किंग के अंदर से यूनुस, सिकंदर, गब्बर उर्फ अब्दुल व उनके साथियों ने दिनांक 14.10.2020 की सुबह से ही प्लास्टिक की थैलियों में भरकर अज्ञात जहरीला पेय पदार्थ (जहरीली शराब) विक्रय कर रहा था, जिसके सेवन से 06 तत्काल मृत्यु हो गई थी, जिनकी मृत्यु के संबंध में मर्ग जॉच धारा 174 द.प्र.स. के अंतर्गत पुलिस थाना खाराकुंआ पर की गई। उक्त घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने धारा 328, 304, 34 भादवि तथा 49ए मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के अंतर्गत दर्ज की गई। जिसके अनुसंधान के दौरान अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। मानव उपयोग के लिए अनुपयुक्त द्रव्य पदार्थ(जहरीली शराब) को विधिवत् जप्त किया गया। अभियुक्त संजय शर्मा जो कि इम्पीरियल केमिकल इण्डस्ट्रीज उधोगपुरी मक्सी रोड़ का मैनेजर है के द्वारा घातक रासायनिक पदार्थ का विक्रय किया गया जिसका उपयोग जहरीली शराब के निमार्ण में किया गया।


प्रकरण में अभियुक्तग संजय पिता रामसेवक शर्मा द्वारा जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। जिसका विरोध उपसंचालक अभियोजन डाॅ साकेत व्यास एवं लोक अभियोजक श्री प्रमोद चैबे के द्वारा किया गया कि अभियुक्त द्वारा शराब के निमार्ण हेतु घातक रासायनिक पदार्थ सप्लाय किया था जिससे अन्य अभियुक्तगण के द्वारा जहरीली शराब तैयार की थी। इस प्रकार अभियुक्त के द्वारा गंभीर अपराध कारित किया गया है। न्यायालय ने अभियोजन के तर्काे से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। 


प्रकरण मे पैरवी उपसंचालक अभियोजन डाॅ साकेत व्यास एवं लोक अभियोजक श्री प्रमोद चैबे के द्वारा की गई।          


बाजार वसूली में वृद्धि हेतु आयुक्त ने निर्धारित की व्यवस्था


उज्जैन: आयुक्त श्री क्षितिज सिंघल द्वारा राजस्व विभाग अन्य कर की बाजार वसूली हेतु पदस्थ सहायक राजस्व निरीक्षकों के वार्डों में परस्पर परिवर्तन करते हुए बाजार वसूली कार्य सम्पादित करने हेतु आदेश जारी किये गए है। 


आयुक्त द्वारा जारी आदेशानुसार:-


1. श्री कमल सिंह परिहार, सहा.रा. निरीक्षक 


वार्ड सराफा से वार्ड कार्तिक चैक


2. श्री नृसिंह राव ईंगले, प्र. सहा. रा. निरीक्षक 


वार्ड कार्तिक चैक से वार्ड दौलतगंज क्र. 01 वे 02 


3. श्री अंकित जैन, सहा.रा.निरीक्षक 


वार्ड दौलतगंज क्र 01 व 02 से वार्ड जीवाजीगंज क्र. 01 व 02 


4. श्री मेहमुदुल हसन.सहा.रा.निरीक्षक 


वार्ड जीवाजीगंज क्र. 01 व 02 से वार्ड महाराजवाडा क्र. 01 


5. श्री कमल पाराशर, सहा.रा.निरीक्षक 


वार्ड महाराजवाडा क्र. 01 से वार्ड महाराजवाडा क्र. 02 


6. श्री मो.फारुक. सहा.रा.निरीक्षक 


वार्ड महाराजवाडा क्र. 02 से वार्ड माधवनगर क्र.03


7. श्री जयसिंह राजपुत, सहा.रा.निरीक्षक 


वार्ड माधवनगर क्र. 01 वार्ड माधवनगर क्र. 02


8. श्री पवन कुमार, सहा.रा.निरीक्षक 


वार्ड माधवनगर क्र. 02 से वार्ड माधवनगर क्र. 01


9. श्री हरिश बोलगे.सहा.रा.निरीक्षक 


वार्ड माधवनगर क्र. 03 से वार्ड माधवनगर क्र. 04


10. श्री मनोहर परमार, सहा.रा.निरीक्षक 


वार्ड माधवनगर क्र. 04 से वार्ड माधवनगर क्र. 05


11. श्री नरेश राठौर, सहा.रा.निरीक्षक 


वार्ड माधवनगर क्र. 05 से वार्ड सराफा