जहरीली शराब के तस्करो (विक्रेता) को पुलिस रिमाण्ड पर भेजा गया
उज्जैन।
न्यायालय श्रीमती पुनीता चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण 01. शेख फारूख पिता शेख यसीन 02. जितेन्द्र मुकाती पिता गोमाजी मुकाती 03. रामलखन यादव पिता शेसराम 04. रूपेश पिता जुगल किशोर 05. शेख अनवर पिता शेख यासीन 06. नवाज शरीफ पिता इकबाल 07 इरशाद कुरैशी पिता ईस्माल कुरैशी 08. सैयद फराशद अली उर्फ डॉ जुनैद पिता पात सैयद अली 09. संदीप सैनी पिता दुलीचंद को न्यायालय द्वारा न्यायिक अभिरक्षा (जे.आर.), में जेल भेजा गया तथा अभियुक्तगण 01. संजय पिता रामसेवक शर्मा 02. गब्बर उर्फ अब्दुल शकील पिता अब्दुल वहीद 03. यूनुस पिता यूसुफ खान को न्यायालय द्वारा पुलिस रिमाण्ड पर भेजा गया।
अभियोजन उप-संचालक डॉ साकेत व्यास के निर्देशन में सहा0 मीडिया सेल प्रभारी श्री कुलदीप सिंह भदौरिया ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि दिनांक 14.10.2020 पुलिस थाना खाराकुंआ को थाने पर सूचना प्राप्त हुई कि मिर्जा नईम वेग मार्ग पर स्थित नगर निगम पार्किंग के अंदर से यूनुस, सिकंदर, गब्बर उर्फ अब्दुल व उनके साथियों ने दिनांक 14.10.2020 की सुबह से ही प्लास्टिक की थैलियों में भरकर अज्ञात जहरीला पेय पदार्थ (जहरीली शराब) विक्रय कर रहा था, जिसके सेवन से 06 तत्काल मृत्यु हो गई थी, जिनकी मृत्यु के संबंध में मर्ग जॉच धारा 174 द.प्र.स. के अंतर्गत पुलिस थाना खाराकुंआ पर की गई। उक्त घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने के अपराध क्र. 132/20 धारा 328, 304, 34 भादवि तथा 49ए मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के अंतर्गत दर्ज की गई। जिसके अनुसंधान के दौरान अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। मानव उपयोग के लिए अनुपयुक्त द्रव्य पदार्थ(जहरीली शराब) को विधिवत जप्त किया गया, प्रकरण में अनुसंधान जारी है।
प्रकरण में अभियुक्तगण 01. संजय पिता रामसेवक शर्मा 02. गब्बर उर्फ अब्दुल शकील पिता अब्दुल वहीद 03. यूनुस पिता यूसुफ खान के पुलिस रिमाण्ड हेतु शासन की ओर से पैरवी श्री उमेश सिंह तोमर, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई। कुलदीप सिंह भदौरिया
जान से मारने की नियत से हमला करने वाले एक और आरोपी को भेजा जेल
शाजापुर।
न्यायालय जेएमएफसी श्री धीरज कुमार शुजालपुर द्वारा आरोपी समद बेग पिता सरदार बेग उम्र 49 वर्ष निवासी नरोला का जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया।
सहा.जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 24/07/2020 को करीब सुबह 10 बजे फरियादी अजय अपने घर के अंदर था। उसके घर के सामने शीतला माता का ओटला है। वहां पर रास्ते व मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा था तभी फखरूद्दीन, पप्पू और कल्लू हाथ में फर्सी व तलवार लेकर आये और फरियादी को घर के अंदर से बाहर निकाला और बोले कि रास्तें में पत्थर क्यों डाल रखे है,इस बात को लेकर नंगी-नंगी गालीं-गुप्ता की। गालीं देने से मना करने पर आरोपीगण ने उसके साथ मारपीट की। फरियादी चिल्लाया तों विजय, धन्नजय, संजय आये तो आरोपीगण और उनके साथियों ने उसने साथ भी मारपीट की। सभी आरोपीगण ने एकमत होकर हमला किया तथा जान से खत्म करने की धमकी दी। घटना की रिपोर्ट फरियादी ने थाना शुजालपुर सिटी पर की थी। अनुसंधान के दौरान दिनांक 19/10/2020 को आरोपी को गिरफतार कर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । जहां से उनका जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया।
महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त
भिण्ड।
न्यायालय षष्ठम् अपर सत्र न्यायाधीश जिला भिण्ड के न्यायालय में महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी सत्यनारायण उर्फ गपोले द्वारा जमानत आवेदन पेश किया गया। जिसे न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।
जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) चंबल संभाग इंद्रेश कुमार प्रधान द्वारा बताया गया कि फरियादिया ने अपने पति के साथ थाना देहात में उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख करायी कि दिनांक 13/10/2020 को अपने पति के साथ खेत पर चारा लेने गयी थीं। सुबह करीब 8 बजे फरियादिया का पति कुए पर पानी पीने चला गया, तब गांव का आरोपी गपोले आया और बुरी नियत से फरियादिया का हाथ पकड़ लिया और साथ चलने के लिये कहा। फरियादिया चिल्लाई तो उसका पति आ गया, जिसे देखकर आरोपी गपोले भाग गया और भागते समय जान से मारने की धमकी दी। उक्त घटना पर से थाना देहात में अपराध क्रमांक 641/2020 धारा 354, 506 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
अवैध कट्टा व जिन्दा कारतूस रखने वाले आरोपी को भेजा जेला
मेहगांव (भिंड)।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आकिल अहमद खाँन द्वारा बताया कि घटना दिनाक 15.10.2020 को मुखबिर के जरिये सूचना मिली कि एक व्यक्ति 315 बोर का कट्टा व जिन्दा कारतूस लिये किसी वारदात की फिराख में बैठा है उक्त अपराध पर से थाना मेहगांव में अपराध क्रमांक 399/2020 धारा 25,27 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। आरोपी घुआराम सिंह पुत्र रघुवर सिंह गुर्जर उम्र 48 साल निवासी भौडेरी थाना महाराज पुरा जिला ग्वालियर को गिरफ्तार कर न्यायालय मेहगांव के समक्ष पेश किया गया। जहाँ से आरोपी को जेल भेज दिया।
खेत में पडी नरवई जलाकर नुकसान पहुचाने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत हुई खारिज//
लहार(भिण्ड)।
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश लहार, जिला भिण्ड के न्यायालय में आरोपी देवेन्द्र सिंह पुत्र भगवान सिंह द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन पेश किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपी का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी / सहायक मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार गुप्ता द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 13/05/2020 को समय 12:30 बजे स्थान फरियादी ध्यानेन्द्र सिंह तोमर की बगिया वाला खेत थाना असवार क्षेत्र की है। उस दिन फरियादी ध्यानेन्द्र् सिंह हार में अपने चाचा की कोठी पर था, वहीं दो खेत के उपर बनी देवेन्द्र तोमर की कोठी है। फरियादी का सूर्या प्लांट बगिया वाले खेत मौजा असवार में लगा है, जिसे अभियुक्त देवेन्द्र तोमर ने जलाने की नीयत से अपने खेत की नरवाई में आग लगा दी। जिससे फरियादी का सूर्या प्लांट जल गया। फरियादी ने फायर बिग्रेड बुलवाई लेकिन तब तक सूर्या प्लांट जलकर खाक हो गया था। जिससे फरियादी को करीब तीन लाख रूपये का नुकसान हो गया था। घटना की सूचना फरियादी द्वारा उसी दिन पुलिस थाना असवार में दी जाने पर आरोपी देवेन्द्र सिंह पुत्र भगवान सिंह निवासी असवार के विरूद्ध अपराध क्रमांक 194/2020 के अंतर्गत धारा 435 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।