नीमच , भिण्ड की खबरें

नाबालिग का अपहरण में सहयोग करने वाले आरोपी की जमानत खारिज


नीमच।


श्रीमान विवके कुमार, विशेष सत्र न्यायाधीश, पाॅक्सो एक्ट, नीमच द्वारा नाबालिग का अपहरण में सहयोग करने वाले आरोपी कमलसिंह पिता पे्रमसिंह, निवासी ग्राम ढाबा, जिला नीमच की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का अभियोजन द्वारा विरोध करने पर खारिज किया गया।


विशेष लोक अभियोजक श्री जगदीश चैहान द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि फरियादी पिता ने दिनांक 23.07.2020 को पुलिस थाना नीमच सिटी में रिपोर्ट लिखाई कि वह उसकी 17 वर्षीय नाबालिग पुत्री सुबह से कही चली गई हैं, उसे संदेह हैं कि आरोपी कुलदीप ने उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया हैं, जिस पर से अपराध क्रमांक 289/20, धारा 363 भादवि में पंजीबद्ध किया गया। पुलिस नीमच सिटी द्वारा विवेचना के दौरान पीड़िता को दस्तायाब किया। पीड़िता ने पूछताछ में बताया कि आरोपी कुलदीप द्वारा उसका जबरदस्ती अपहरण कर बलात्कार किया गया, जिसमें आरोपी कमलसिंह ने उसका अपहरण में सहयोग किया। प्रकरण में धारा 366, 376, 376(2)(एन), 34 भादवि व धारा 3/4, 5/6, 16/17 पाॅक्सो एक्ट का ईजाफा किया गया। आरोपी कुलदीप पूर्व से ही जेल में हैं तथा आरोपी कमलसिंह द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। विशेष लोक अभियोजक श्री जगदीश चैहान द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया, जिस पर से आरोपी का जमानत आवेदन को खारिज किया गया।


अपहरण कर बलात्कार करने वालेे आरोपी की जमानत खारिज


मनासा।


श्रीमान अखिलेश कुमार धाकड़, अपर सत्र न्यायाधीश, मनासा द्वारा नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी विक्रम पिता राधेश्याम मालवीय, उम्र-19 वर्ष, निवासी ग्राम चचैर, जिला नीमच की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का अभियोजन द्वारा विरोध करने पर खारिज किया गया।


 विशेष लोक अभियोजक श्री जगदीश चैहान द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि ग्राम बरलई निवासी फरियादी पिता ने दिनांक 06.08.2019 को पुलिस थाना कुकड़ेश्वर में रिपोर्ट लिखाई कि उसकी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री को आरोपी विक्रम व एक अन्य बाल अपचारी दोनो मोटरसायकल पर अपहरण कर ले गये, जिस पर से अपराध क्रमांक 154/19, धारा 363/34 भादवि में पंजीबद्ध किया गया। पुलिस कुकड़ेश्वर द्वारा विवेचना के दौरान लगभग 1 वर्ष पश्चात् पीड़िता को रामगंजमण्डी (राजस्थान) से दस्तायाब किया गया व आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। पीड़िता ने पूछताछ में बताया कि आरोपी द्वारा उसका जबरदस्ती अपहरण कर बलात्कार किया गया, जिससे प्रकरण में धारा 366ए, 376(2) भादवि व धारा 3/4 पाॅक्सो एक्ट का ईजाफा किया गया। आरोपी द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। विशेष लोक अभियोजक श्री जगदीश चैहान द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया, जिस पर से आरोपी का जमानत आवेदन को खारिज किया गया।


15 किलो डोडाचुरा के तस्कर की जमानत खारिज


जावद।


श्रीमान नीतिराज सिंह सिसौदिया, विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद द्वारा 15 किलोग्राम डोडाचुरा के तस्कर आरोपी बंशीलाल पिता भंवरलाल तेली, उम्र-53 वर्ष, निवासी ग्राम कदवासा, थाना सिंगोली, जिला नीमच की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन को खारिज किया गया।


 अपर लोक अभियोजक श्री दिनेश वैध द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि दिनांक 09.10.2020 को मुखबिर सूचना के आधार पर सिंगोली पुलिस द्वारा नाकाबंदी कर आरोपी के कब्जे वाली मोटरसायकल में से 15 किलो डोडाचुरा जप्त कर व आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध थाना सिंगोली में अपराध क्रमांक 118/20, धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत दर्ज किया। आरोपी द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। अपर लोक अभियोजक श्री दिनेश वैध द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध करने पर उक्त जमानत खारिज की गई


विचारण के दौरान फरार हुये चोरी के आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त 


भिण्ड।


न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश जिला भिण्ड के न्यायालय में चोरी करने वाले आरोपी रामबाबू श्रीवास पुत्र छन्नी श्रीवास निवासी बी.टी.आई. रोड जिला भिण्ड द्वारा जमानत आवेदन पेश किया गया।  


         जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) चंबल संभाग इन्द्रेश कुमार प्रधान द्वारा बताया गया कि दिनांक 08/04/2012 को फरियादिया अपने गांव पांडरी में थी भिण्ड स्थित कचहरी के पीछे उसके घर पर ताला लगा हुआ था। उसके मकान के बगल से उसके देवर बृजमोहन रहता था तथा उसके बगल से उसकी बहन गुड़िया का निवास हैं। उसने मोबाईल पर बताया कि उसके मकान के ताले टूटे हुयें हैं। उसके कमरे का सामान बिखरा हुआ था, उसके सोने का हार, चार अंगूठी जनानी सोने की, तीन जोड़ी पायेजेब, सात चांदी के सिक्के व करीब 15 हजार रूपये नगद एवं 12 बोर की एकनाली बंदूक चोरी चली गई जिसके आधार पर अज्ञात अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना देहात भिण्ड में अपराध क्रमांक 119/12 अंतर्गत धारा 457,380 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। पुलिस द्वारा आरोपी का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी प्रस्तुत किया गया था जिस पर न्यायालय द्वारा आरोपी को आपराधिक प्रवृति का मानते हुए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया।


  लूट के आरोपी की जमानत निरस्त


भिण्ड। 


वीशेष न्यायाधीश डकैती जिला भिण्ड के न्यायालय में लूट करने वाले आरोपी हंसराज सिंह द्वारा जमानत आवेदन पेश किया गया जिसे न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।  


            जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) चंबल संभाग इन्द्रेश कुमार प्रधान द्वारा बताया गया कि फरियादी कन्हैया राठौर ने थाना उपस्थित होकर दिनांक 31/08/2020 को मय अपने पापा संतोष राठौर पत्नी व फूफा के साथ रिपोर्ट लेख करायी कि दिनांक 30/08/2020 को वह अपने ससुर गुरूनारायण राठौर जो बीमार थे जिनको हम देखने के लिये भिण्ड आ रहे थे। एक मोटरसायकल सी.टी. 100 पर वह तथा उसकी पत्नी बैठे थे तथा दूसरी मोटरसायकल पैसन प्रो पर उसके पिताजी तथा उसकी मां व फूफा बैठे थे समय करीबन रात्रि 10 बजे का होगा जैसे ही वह मुरलीपुरा मोड़ से थोड़ा आगे पेट्राॅल पंप से थोड़ा पहले पहुंचा तो उसने अपनी मोटरसायकल रोक दी इतने में उसके पिता व मां एवं फूफा वीरेन्द्र मोटरसायकल से आगे निकल गये तभी एक पीछे से आ रही मोटरसायकल जिसका उसने नंबर व माॅडल नहीं देख पाया और उसकी मोटरसायकल के आगे लगा दी और उसी मोटरसायकल पर अज्ञात चार व्यक्ति थे जो मुंह पर कपड़े बांधे हुये थे और एक व्यक्ति ने उसका गला पकड़ लिया, दूसरे उसे पकड़ लिया और उसकी छाती पर कट्टा अड़ा दिया फिर सभी बोले कि तुम्हारे पास जो सामान है वो हमको दे दो। उसने देने से मना किया तो उसने देने से मना किया तो उनके साथ में खड़े तीसरे व चैथे व्यक्ति ने उसकी पत्नी का मंगल सूत्र, ब्रजवाला, खींचकर निकाल लिये और उसका ओपो कंपनी का मोबाइल जिसमें एयरटेल की सिम डली हुई थी एक अंगूठी सोने की 500 रूपये जबरदस्ती छीन लिये वह चिल्लाया तो उसके आगे जो निकल गये थे जो लौटकर वापस आये उन्हें आते देखकर वह चारों लोग मोटरसायकल से सुनारपुरा की तरफ भाग गये। उक्त रिपोर्ट पर से पुलिस थाना देहात में अपराध क्रमांक 524/2020 धारा 392,34 भादवि एवं लूट डकैती एक्ट की धाराओ में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।