नीमच , भिण्ड की खबरें

मछली चोरी के विवाद में मानववध करने वाले आरोपी पिकअप चालक की जमानत खारिज


जावद।


श्रीमान एन. एम. सिंह मीना, अपर सत्र न्यायाधीश, जावद द्वारा मछली चोरी के विवाद के कारण पत्थर मारकर मानववध करने में सहयोग करने वाले आरोपी पिकअप चालक बल्लू उर्फ बिल्लू पिता अमर बंजारा, उम्र-45 वर्ष, निवासी ग्राम करण का खेड़ा, जिला चित्तोड़गढ (राजस्थान) की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया।


 अपर लोक अभियोजक श्री दिनेश वैध द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 25.02.2020 को प्रतापसागर डेम से मछली चोरी की सूचना प्राप्त होने पर पिकअप चालक का मृतक राजु रेवारी व अन्य लोगों ने पीछा किया, जिस पर आरोपी लक्ष्मण ने उन पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, जिससे मृतक राजु को पत्थर सीने में लगा व उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। आरोपीगण के विरूद्ध थाना रतनगढ़ पर अपराध क्रमांक 35/2020, धारा 294, 323, 304, 427 भादवि में पंजीबद्ध किया गया, विवेचना के दौरान आरोपी लक्ष्मण को गिरफ्तार किया गया, जिसने बताया कि घटना के समय आरोपी बल्लू उर्फ बिल्लू भी उसके साथ था तथा दोनो ने मिलकर घटना को अंजाम दिया था। आरोपी फरार हो गया था तथा उसकी गिरफ्तारी होने के बाद उसके द्वारा यह जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। श्री दिनेश वैध अपर लोक अभियोजक द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध करने पर उक्त जमानत खारिज की गई।


200 किलो डोडाचुरा के तस्कर की जमानत खारिज


जावद।


श्रीमान नीतिराज सिंह सिसौदिया, विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद द्वारा 20 किलोग्राम डोडाचुरा के तस्कर आरोपी शंकरलाल पिता कन्हैयालाल दरोगा, उम्र-24 वर्ष, निवासी मानपुरा, थाना माण्डलगढ़, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन को खारिज किया गया।


 अपर लोक अभियोजक श्री दिनेश वैध द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि दिनांक 08.07.2020 को वाहन चैकिंग के द्वारा एक पिकअप वाहन नाकाबंदी तोड़ ग्राम लापिया की तरफ भागा, जिसका फोर्स द्वारा पीछा किया गया, तो आरोपी वाहन छोड़कर जंगल में भाग गया, वाहन की तलाशी लेने पर उसमें 200 किलो डोड़ाचुरा मिली, जिस पर आरोपी के विरूद्ध थाना जावद में अपराध क्रमांक 93/2020, धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत दर्ज किया। विवेचना के दौरान आरोपी गिरफ्तार करने पर उसके द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। अपर लोक अभियोजक श्री दिनेश वैध द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध करने पर उक्त जमानत खारिज की गई।


मारपीट एवं हत्या के बाद फरार आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर भेजा जेल


भिण्ड। 


न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस.सी.एस.टी.) जिला भिण्ड के न्यायालय में मारपीट एवं हत्या के बाद फरार आरोपी नीरज वर्मा द्वारा जमानत के लिये आवेदन पेश किया गया जिसे न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया। 


     जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) चंबल संभाग इन्द्रेश कुमार प्रधान द्वारा बताया गया कि दिनांक 28/01/2020 को फरियादी अशोक जाटव ने थाना गोहद में रिपोर्ट लेख करायी कि रामू कुशवाह से ताश खेलने के ऊपर से महेन्द्र उर्फ करू से विवाद हो गया था तो रामू कुशवाह, बल्लू एवं धर्मेन्द्र ने महेन्द्र से झगड़ा किया एवं जातिसूचक, अश्लील गालियां दी, उसके बाद उक्त आरोपीगण ने 10-12 लोगो के साथ आकर अभियोगी का घर घेर लिया और दरवाजे पर ईट-पत्थर फेंके। मौके पर पुलिस के आने पर उक्त आरोपीगण भाग गये। उक्त घटना की थाना पर शिकायत करने के उपरांत घर वापिस आते समय शाम के 6ः30 बजे आरोपीगण रामू कुशवाह, बल्लू कुशवाह, धर्मेन्द्र कुशवाह, गोपाल तोमर, दीपक यादव, मनीष यादव, कलूटी उर्फ बालकिशन ने फरियादी के भाई महेन्द्र की मारपीट की, रामू कुशवाह, नीरज वर्मा, भारत सिंह राठौर, संदीप माहौर ने लात मारी जिससे महेन्द्र नीचे गिर गया, उसी समय रामू कुशवाह ने फरियादी के भाई महेन्द्र उर्फ करू के पेट में चाकू मारा, उसके उपरांत उक्त लोग भाग गए। इलाज के दौरान आहत करू उर्फ महेन्द्र की मृत्यु हो गयीं। उक्त रिपोर्ट पर से थाना गोहद द्वारा अपराध क्रमांक 35/2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। 


जमीनी विवाद को लेकर मारपीट करने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत निरस्त


भिण्ड। 


चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश जिला भिण्ड के न्यायालय में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट करने वाले आरोपी राजेश पुत्र जसराम के द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन पेश किया गया। जिसे न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया। 


जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) चंबल संभाग इन्द्रेश कुमार प्रधान द्वारा बताया गया कि फरियादी रामकरन बघेल ने जिला चिकित्सालय में इस आषय की देहाती नालशी लेख करायी कि 04-05 साल पहले उसने नरेश की मां रामादेवी से 01 बीघा 08 बिस्वा जमीन खरीदी थी जिसका वह न्यायालय से केस भी जीत चुका हैं। उस खेत में इस साल उसने बाजरा बोया हैं। दिनांक 14/08/2020 को वह तथा उसकी पत्नि सरवती, लड़की भूरी, लड़का संतोष व देवेन्द्र बाजरा निराने गये थे। जैसे ही वे लोग बाजरा निराकर खेत के बाहर निकले तभी राजेश, नरेश, सोनू व मोनू चारों आए गाली देकर बोले खेत में कैसे घुसे। उसने कहा कि खेत हमारा है तभी नरेश के लड़के सोनू उर्फ आकाश ने उसके बड़े लड़के देवेन्द्र के सिर में कुल्हाड़ी मारी, सिर में लगी खून निकलने लगा, राजेश ने उसके सिर में कुल्हाड़ी मारी चोट होकर खून निकलने लगा, नरेश ने उसके लड़के संतोष के लठिया मारी जो उसकी पीठ व टांगों में लगी मुदी चोट आयी तब उसकी पत्नि सरवती व लड़की भूरी हम लोगो को बचाने आयी तो नरेश ने उनकी मारपीट की। सरवती के दायी कलाई में मुदी चोट आयी। चारों कह रहे थे कि फिर कभी खेत तरफ आये तो जान से मार देंगे। फरियादी की रिपोर्ट पर से आरोपीगण के विरूद्ध पुलिस थाना ऊमरी में अपराध क्रमांक 286/2020 पर धारा 323,324,294,506,34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान 326 भा द वि का इजाफा किया गया।


दहेज लोभी पति की अग्रिम जमानत निरस्त//


भिण्ड। 


षष्ठम् अपर सत्र न्यायाधीश जिला भिण्ड के न्यायालय में दहेज पति विकास जैन द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन पेश किया गया। जिसे न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया। 


  जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) चंबल संभाग इंद्रेश कुमार प्रधान द्वारा बताया गया कि फरियादिया का विवाह विकास से दिनांक 21/06/2018 को हुआ था। फरियादिया के पिता ने अपनी सामर्थ के अनुसार सामान दिया था। शादी के 6 माह बाद से ही आरोपीगण प्लाॅट के लिये दो लाख रूपये की मांग करने लगे और बिजली, पानी के बिल उसके पिता द्वारा भुगतान करने की कहने लगे और फरियादिया की मारपीट की और फरियादिया को जरूरत का सामान देना बंद कर दिया। उसके हाथ का खाना, खाना बंद कर दिया। शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ना दी। जब फरियादिया गर्भवती हुई तब बच्चे को गिराने के लिये कहा और जब फरियादिया ने नहीं किया तो उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया और प्लाॅट के लिये पैसे की मांग की। फरियादिया ने थाने पर शिकायत की तो ससुराल के लोग उसे मना कर ले गये फिर उसी तरह परेशान करने लगे और आरोपी को इंदौर भेज दिया। पिछले डेढ़ वर्ष से फरियादिया मायके में रह रही हैं। दिनांक 05/10/2020 को फरियादिया एवं उसके परिवारजन ससुराल उसे लेकर गये तो सास-ससुर और देवर फरियादिया को गंदी-गंदी गालियाॅ देने लगे और जान से मारने की धमकी दी। फरियादिया द्वारा प्रस्तुत लिखित आवेदन पर से थाना कोतवाली अपराध क्रमांक 471/2020 धारा 498ए,294,506 सहपठित धारा 34 भादवि एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिशेध अधिनियम के तहत आरोपी विकास जैन, सुनीता, अंकित जैन व अनिल जैन के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।


 


 


          चंबल संभाग