पत्नि की हत्या करने पर पति को आजीवन कारावास की सजा
उज्जैन।
श्रीमान अरविंद कुमार जैन, सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी मनोज पिता उदयसिंह निवासी-घट्टिया नाला तहसील घट्टिया जिला उज्जैन को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व 3,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि दिनांक 03.08.2018 को मृतिका प्रियंका पति मनोज नवविवाहिता की जलने से मृत्यु होने पर थाना घट्टिया पर मर्ग कायम किया गया था। मर्ग की जांच उप-पुलिस अधीक्षक उज्जैन अरविंद तिवारी द्वारा की गई थी। जांच के दौरान मृतिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त की जिसमें डॉक्टर द्वारा 80 से 90 प्रतिशत जलने से मृतिका की मृत्यु होना बताया। घटनास्थल के फोटोग्राफ एवं फोरंेसिक अधिकारी द्वारा घटनास्थल के निरीक्षण के उपरांत दिये गये अभिमत में केरोसिन, माचिस व जले हुये कपडो से घटना कारित होना पाया गया।
मृतिका के मरणासन्न कथन में उसने अपने पति मनोज द्वारा घांसलेट डालकर, आग लगाकर भाग जाना बताया। मृतिका के पिता पप्पू एवं माता लीलाबाई के कथन तथा स्वतंत्र साक्षीगण के कथन लिये गये। जिनमें उन्होने बताय कि मृतिका विवाह आरोपी मनोज से 2 वर्ष हुआ था, मनोज द्वारा दहेज की मांग को लेकर मृतिका को प्रताडित किया जाता था। आरोपी मनोज द्वारा मृतिका की घांसलेट डालकर हत्या कारित की है। आरोपी के विरूद्ध थाना घट्टिया पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान पश्चात् न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था। विचारण के दौरान यह साक्ष्य आई कि आरोपी एवं मृतिका के मध्य मृतिका के प्रेमी को लेकर विवाद चल रहा था।
🔹न्यायालय की टिप्पणीः- आरोपी द्वारा अपनी पत्नि की हत्या करने का गंभीर अपराध कारित किया है।
न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को से सहमत होकर आरोपी को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया।
प्रकरण में पैरवीकर्ता श्री एम.एल. चौधरी, एजीपी जिला उज्जैन द्वारा की गयी।
पत्नि को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने वाले पति की न्यायालय ने की अग्रिम जमानत निरस्त
उज्जैन।
न्यायालय श्रीमान मुकेश नाथ, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय म प पत्नीहिदपुर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त नारायण पिता पूरालाल, निवासी-नलखेड़ा, तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि दिनांक 29/08/2020 को मृतिका कालीबाई पति नारायण को सल्फास की गोली खाने से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र झारड़ा में ईलाज हेतु लाया गया था, जहां से प्राथमिक उपचार कर उसे जिला चिकित्सालय उज्जैन रैफर कर दिया था, जिला चिकित्सा के कम्पाउण्डर रमेश गुप्ता ने थाना कोतवाली उज्जैन को इस आशय की लिखित सूचना दी कि दिनांक 29.08.2020 को कालीबाई पति नारायण उम्र 40 वर्ष, निवासी नलखेड़ा को नारायण पिता पूरालाल द्वारा जहर खाने से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र झारड़ा से मृत अवस्था में सी.एच. उज्जैन लाया गया, मृतक के शरीर को पी.एम. रूम में रखवा दिया है। उक्त सूचना के आधार पर थाना झारड़ा पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। विवेचना के दौरान मृतिका की माता, पिता, पुत्र व पुत्री के कथन लेखबद्ध किये गये जिनमे उनके द्वारा बताया गया कि मृतिका के पति नारायण सिंह उसके साथ छोटी-छोटी बातो पर लड़ाई-झगड़ा करता था, जिससे प्रताड़ित होकर मृतिका ने जहरीली दवाई पी ली थी। उक्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
अभियुक्त नारायण द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन की ओर तर्क किये व जमानत आवेदन का विरोध किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को से सहमत होकर अभियुक्त का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री अजय वर्मा, एजीपी महिदपुर, जिला उज्जैन द्वारा की गई।
आपराधिक अपील में न्यायिक अभिरक्षा में बितायी गई अवधि 12 दिन एवं 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
शाजापुर।
न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर जिला शाजापुर द्वारा आरोपी गोलु उर्फ लोकेश उर्फ पंकज मीणा पिता राजेश मीणा उम्र 34 वर्ष निवासी शुजालपुर मंडी को धारा 324 ‘’दो शीर्ष में’’ भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए न्यायिक अभिरक्षा में बितायी गई 12 दिवस की अवधि के कारावास से और 2500-2500 रूपये कुल 5000 रूपये के जुर्माने से दंडित किया गया।
सहा. जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 06/06/2010 को सायं 06-30 बजे योगेश मेवाडा की डेरी के सामने फ्रीगंज शुजालपुर मंडी में फरियादी राजेश अपने साथी रितेश,चंकी, योगेन्द्र, मोंटु के साथ खडे होकर बातचीत कर रहा था तभी आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर हथियारो से उसके साथ मारपीट की । आरोपी गोलु ने तलवार से मारपीट की थी । अपील न्यायालय द्वारा भी आरोपी को दोषी पाते हुए दिनांक 29/09/2020 को दण्डित किया गया।
आपराधिक अपील में राज्य की ओर से संजय मोरे अपर लोक अभियोजक/अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर ने अंतिम तर्क किये ।
हत्या के आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपीगण
1. आशीष पिता दिनेश पाठक उम्र 31 वर्ष
2- लखन पिता बद्रीप्रसाद पाठक उम्र 38 वर्ष
निवासीगण श्यामपुर का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया ।
संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 03/08/2020 को दोपहर करीब 12 बजे फरियादी तेजसिंह अपने साथी समंदरसिंह,रघुवीर सिंह के साथ आनंदसिंह राजपूत की बेल्डींग की दुकान के सामने तखत पर बैठे थे । समंदरसिंह एवं दिनेश पाठक आदि का पूर्व से विवाद होकर रंजिश चल रही थी। इसी बात को लेकर दिनेश पाठक तलवार लेकर, लखन व आशीष हाथ मे लोहे का पाईप लेकर आये और समंदरसिंह को अश्लील गाली देकर बोले की तु हमसे झगडा करेगा। उसने गाली देने से मना किया तो दिनेश ने तलवार समंदर के सिर में मारी। लखन और आशीष ने लोहे के पाईप से मारपीट की। जिससे समंदर के दोनो हाथो मे चोट आई। थोडी देर बाद मुकेश व कपिल लटठ लेकर एवं राधेश्याम हाथ में फर्सी लेकर आये। राधेश्याम ने फर्सी की मारी जो समंदर के दाहिने हाथ मे लगी। मुकेश व कपिल ने लटठ समंदर के दोनो पैरो मे मारे। घटना रघुवीरसिंह व आनंदसिंह ने देखी व बीच बचाव किया। सभी आरोपीगण जाते जाते बोले कि, तुझे जान से खत्म कर देंगे। रघुवीरसिंह व आनंद घायल समंदर को सरकारी अस्पताल शुजालपुर मोटरसायकल से लाये । ईलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। घटना की रिपोर्ट थाना शुजालपुर सिटी पर की गई। सोमवार को आरोपीगण का न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
प्रताड़ित करने वाले आरोपीगण को भेजा जेल।
शाजापुर।
न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा आरोपीगण
1.राज उर्फ राहुल पिता बाबुलाल उम्र 29 वर्ष निवासी अरनियां कलां थाना अवंतीपुर बडोदिया हाल मुकाम फ्रिगंज शुजालपुर मण्डी
2. पवन पिता आत्माराम उम्र 21 वर्ष ग्राम कमलिया थाना शुजालपुर मण्डी का जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया।
सहा.जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 02/10/2020 को थाना शुजालपुर सिटी पर डॉ राम सलोने मिश्रा द्वारा एक लेखी तहरीर वार्ड बॉय ब्रजेन्द्रसिंह ठाकुर के साथ भेजी कि, वंदना पिता गोविंद उम्र 19 वर्ष निवासी कमलिया ने सल्फास खा लिया है और उसे ईलाज के लिए हॉस्पीटल लाये है। ईलाज के दौरान जश अस्पताल शुजालपुर मंडी में दिनांक 03/10/2020 को सुबह उसकी मृत्यू हो गई। थाने के मर्ग क्रमांक 30/20 धारा 174 दप्रसं का कायम कर प्रारंभिक जांच की गई। जांच में मृतिका की मॉ, भाई आदि के कथन लिए गये।जाँच के दौरान उन्होंने कथन में बताया कि, मृतिका वंदना के बियर पीने वाले फोटो वाटसएप पर कमलिया गांव के पवन चमार, फ्रीगंज शुजालपुर मंडी का राज बाजोरिया ने वायरल कर दिये थे। जिससे मृतिका काफी परेशान व तंग थी। इस कारण उसने सल्फास की गोलियां खा ली। आरोपीगण के विरूद्ध थाने पर असल अपराध पंजीबद्ध किया गया। आज दिनांक 06/10/2020 को आरोपीगण को न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा जेल वारंट बनाकर उनको उप जेल शुजालपुर भेजा गया।