शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त
उज्जैन।
न्यायालय श्रीमान अम्बुज पाण्डेय, नवम् अपर सत्र न्यायाधीश जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त कुलदीप पिता नानूराम, निवासी-उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
उप-संचालक डॉ0 साकेत व्यास (अभियोजन) ने घटना अनुसार बताया कि अभियोजन घटना इस प्रकार है फरियादियां ने पुलिस थाना नरवर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि कुलदीप से उसकी जान-पहचान है। कुलदीप ने एक डेढ़ साल पहले कहा था कि वह उससे प्यार करता है और शादी करना चहता है। वह उसके बहकावे में आ गई उसने उसे बहला-फुसलाकर उसके घर पर बुलाया और शादी करने का झांसा देकर उसके मना करने के बाद भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये। उसके बाद अभियुक्त कुलदीप ने उसके घर पर बुलाकर उसके साथ शादी करने का झांसा देकर उसके मना करने के बाद भी उसके साथ करीब आठ-दस बार शारीरिक संबंध बनाये। पीड़िता ने अभियुक्त से बोला की तुुम लगातार मेरे साथ शारीरिक संबंध बना रहे हो और शादी नही कर रहे हो तो उसने उससे बोला कि वह उससे शादी नही करेगा व उससे शादी करने से इंकार कर दिया और बोला की यह बात किसी को बतायी तो उसे जान से खत्म कर दूंगा। अंतिम बार कुलदीप ने फरियादिया के साथ उसके घर पर दिनांक 09.07.2020 को भी उसके इच्छा के विरूद्ध शारीरिक संबंध बनाये थे। पीड़िता फिर घटना अपनी दादी व पिताजी को बतायी। फरियादियां की रिपोर्ट पर पुलिस थाना नरवर पर अपराध पंजीबद्ध किया गया।
अभियुक्त द्वारा जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अभियोजन अधिकारी की ओर से जमानत आवेदन का विरोध करते हुये तर्क किये कि अभियुक्त ने गंभीर अपराध कारित किया है। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्केे से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
प्रकरण में पैरवीकर्ता श्री श्री रविन्द्रसिंह कुशवाह, एजीपी जिला उज्जैन द्वारा की गयी।
डकैती की तैयार करने के लिये एकत्रित होने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त
उज्जैन।
न्यायालय श्रीमान अरविंद कुमार जैन, सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त शुभम पिता शंकरलाल, निवासी- अशोक नगर, जिला उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने बताया कि अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 10.08.2020 को पुलिस थाना देवासगेट पर मुखबीर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि फ्रीगंज ओवर ब्रिज के नीचे रेल्वे बाउंड्री के पास 5-6 बदमाश छिप कर बैठे है और पेट्रोल पम्प लूटने की बात कर रहे है यदि तत्काल दबिश दी जाये तो पकडे जा सकते है मुखबीर की सूचना मय फोर्स के साथ मुखबीर द्वारा बताये स्थान पहुंचे तथा दिवार की आड से छिपकर देखा और पंचो व फोर्स को दिखाया तो 5-6 व्यक्ति झुड्ड बनाकर बैठे हुऐ दिखे, फोर्स को देखकर वे लोग इधर-उधार भागने लगा। जिन्हें टीम के द्वारा पकडा गया नाम, पता पूछने पर कमल उर्फ गोलू पिता राजू, विशाल पिता अमृृत लौधी, साहिल पिता संतोष, रोनक पिता योगेश शर्मा, अभियुक्त शुभम उर्फ गज्जू पिता शंकरलाल, बोनी उर्फ दीपक होना बताया। अभियुक्तगण की तलाशी लेने से कमल के कब्जे से एक लोडेड देशी पिस्टल मय जिंदा राउण्ड तथा नगदी 200/- रूपये एवं लाल मिर्च पाउडर, विशाल के कब्जे से धारदार चाकू तथा नगदी 200/- रूपये, साहिल के कब्जे से धारदार चाकू, बोनी एवं रोनक के कब्जे से लोहे के सरीया, शुभम के कब्जे से धारदार चाकू व कब्जे से लौहे का सरीया, अभियुक्ुक्त शुभम के कब्जे से धारदार चाकू व 200/- नगदी विधिवत रूप से जप्त किया गया। अभियुक्त गोलू से पूछताछ करने पर सभी के द्वारा हनुमान प्रसाद पेट्रोल पम्प को लूटने की योजना बनाना बताया। अभियुक्तगण के विरूद्ध पुलिस थाना देवासगेट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया।
अभियुक्त द्वारा जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अभियोजन अधिकारी की ओर से जमानत आवेदन का विरोध करते हुये तर्क किये कि अभियुक्त ने गंभीर अपराध कारित किया है। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्केे से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।प्रकरण में पैरवीकर्ता श्री किशोर सिंह भदौरिया, एजीपी जिला उज्जैन द्वारा की गयी।
फर्जी दस्तावेज तैयार कर बोलेरो गाड़ी खरीदने वाले 67 वर्षीय आरोपी को 15 वर्ष का कारावास।
नीमच।
श्रीमान हृदेश, सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर बोलेरो गाड़ी खरीदने वाले आरोपी वैभवसिंह उर्फ बिहारीसिंह उर्फ प्रकाशचंद्र पिता चांदमल उर्फ उदयसिंह चैहान, उम्र-67 वर्ष, निवासी फरिदाबाद (हरियाणा) को विभिन्न धाराओं में कुल 15 वर्ष का कारावास एवं 5,000रू. जुर्माने से दण्डित किया।
अपर लोक अभियोजक श्री इमरान खान द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना लगभग 5 वर्ष पूर्व दिनांक 14.11.2015 से 18.11.2015 के बीच महिंद्रा शौरूम, ग्राम हिंगोरिया, जिला नीमच की हैं। आरोपी द्वारा खुद को प्रकाशचंद्र पिता चाॅदमल, निवासी रोम टाॅवर के पीछे, जिला मंदसौर का निवासी बताकर बोलेरो गाड़ी खरीदने का सौदा किया, जिसके लिये उसने नकली आधार कार्ड, पैन कार्ड व अन्य दस्तावेज तैयार कर फर्जी बैंक ड्राफ्ट 7,93,253रू. का शौरूम में देकर बोलेरो गाड़ी खरीदी। बाद में बैंक ड्राफ्ट फर्जी निकला तो शौरूम के पार्टनर दीपक द्वारा आरोपी के विरूद्ध थाना नीमच सिटी पर शिकायत की गई, जिस पर से अपराध क्रमांक 508/2015, धारा 420, 467, 468, 471 भादवि में पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की विवेचना एस.आई. नागेश यादव द्वारा की गई, जिसमें उनके द्वारा आरोपी को गिरफ्तार किया गया एवं आरोपी द्वारा जिस लेपटाप व प्रिंटर से फर्जी दस्तावेज तैयार किये गये थे, उसे आरोपी द्वारा नष्ट किये जाने के कारण प्रकरण में धारा 201 भादवि का ईजाफा कर शेष विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान सभी महत्वपूर्ण साक्षीयों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा 467 भादवि में 5 वर्ष का कारावास व 1,000रू. जुर्माना, धारा 420 भादवि में 3 वर्ष का कारावास व 1,000रू. जुर्माना, धारा 468 भादवि में 3 वर्ष का कारावास व 1,000रू. जुर्माना, धारा 471 भादवि में 3 वर्ष का कारावास व 1,000रू. जुर्माना व धारा 201 भादवि में 1 वर्ष का कारावास व 1,000रू. जुर्माना, इस प्रकार कुल 15 वर्ष का कारावास व 5,000रू. जुर्माना से दण्डित किया गया, साथ ही सभी सजाए एकसाथ भुगताने का आदेश भी दिया।
अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी की जमानत खारिज
जावद। श्रीमान नीतिराज सिंह सिसौदिया, अपर सत्र न्यायाधीश, जावद द्वारा 18 वर्षीय महिला का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी तुफान पिता लख्मीचंद बंजारा, उम्र-29 वर्ष, निवासी बांगरेड, थाना जावद, जिला नीमच की ओर से प्रस्तुत जमानत खारिज की गई।
अपर लोक अभियोजक श्री दिनेश वैध द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना दिनांक 18.08.2020 को फरियादीया द्वारा थाना जावद में रिपोर्ट लिखाई कि आरोपी तुफान ने पीड़िता का अपहरण कर लिया, जिसके बाद पीड़िता के साथ डरा-धमकाकर तथा पीड़िता के परिवार वालो को जेल में बंद करवाने की धमकी देकर कई बार बलात्कार किया, जिस पर फरियादीया ने आरोपी के विरूद्ध थाना जावद में अपराध क्रमांक 307/2020, धारा 366, 376(2)(एन) भादवि में पंजीबद्ध किया गया। जिस पर आरोपी द्वारा श्रीमान नीतिराज सिंह सिसौदिया, अपर सत्र न्यायाधीश, जावद के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। श्री दिनेश वैध, अपर लोक अभियोजक द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध करने पर उक्त जमानत खारिज की गई।
08 वर्षीय नाबालिग से अश्लील हरकत करने वाले आरोपी की जमानत खारिज।
नीमच।
श्रीमान विवेक कुमार श्रीवास्तव, विशेष न्यायाधीश, अनु.जाति/जनजाति (आ.नि.), अधिनियम, नीमच द्वारा 08 वर्षीय नाबालिग से अश्लील हरकत करने वाले आरोपी आमीर पिता मुजफ्फर अली, उम्र-21 वर्ष, निवासी कनावटी, जिला नीमच की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विशेष लोक अभियोजक द्वारा लिखित आपत्ति किये जाने पर जमानत आवेदन को खारिज किया गया।
विशेष लोक अभियोजक श्री के.पी.एस. झाला द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना दिनांक 03.07.2019 को छतरपुर से मजदुरी करने आया आदिवासी परिवार स्कीम नंबर 36 में झोपड़ी बनाकर रह रहा था, सुबह के लगभग 5 बजे आरोपी झोपड़ी के बाहर सो रही 08 वर्षीय पीड़िता के पास आकर उसे ले जाते हुए उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा, जब पीड़िता रोने लगी तो आस-पास के लोगो ने आकर आरोपी को पकड़ लिया व उसके विरूद्ध पुलिस थाना नीमच केंट में अपराध क्रमांक 270/2020, धारा 363, 354 भादवि, धारा 3(1)(डबल्यूू)(।), 3(2)(वी)(ए) अनु.जाति/जनजाति (आ.नि.) अधिनियम, 1989 व धारा 7/8 पाॅक्सो एक्ट में पंजीबद्ध किया गया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया, आरोपी द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन लगाया गया, जिसका विशेष लोक अभियोजक द्वारा लिखित में विरोध कर तर्क रखे गये, जिससे सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपी की जमानत खारिज की गई।
कीटनाशक दवाई पिलाकर हत्या करने वाले आरोपी सागर की अग्रिम जमानत खारिज
भिण्ड।
न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश जिला भिण्ड के न्यायालय मे शराब छुड़ाने के बहाने ले जाकर कीटनाषक पिलाकर हत्या करने वाले आरोपी सागर सिंह उच्चारिया द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन पेश किया गया जिसे न्यायालय भिण्ड के द्वारा निरस्त कर दिया गया।
जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) चंबल संभाग इन्द्रेश कुमार प्रधान द्वारा बताया गया कि थाना रौन पर मृतक फूल सिंह की मृत्यु के संबंध में मर्ग क्रं. 07/19 पंजीबद्ध किया गया, जिसकी विवेचना में पाया कि मृतक फूल सिंह को दिनांक 11/02/2019 को गुलाब सिंह, बबलू, चरन सिंह तथा सागर सिंह शराब छुड़ानें के लिए चार पहिया वाहन में बिठाकर भिण्डी बाबा के आश्रम रौन लेकर गये थे। रास्ते में मृतक फूल सिंह की तबीयत खराब होने से जिला अस्पताल भिण्ड ले जाया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गयीं। जिस आधार पर थाना रौन के द्वारा अपराध क्रमांक 196/19 अपराध धारा 302 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया। बिसरा जांच रिर्पोअ में एल्यूमीनियम फास्फाईज नामक कीटनाषक होना लेख होने एवं मृतक परिजनों के द्वारा मृतक को चार पहिया वाहन में ले जाने वाले सभी लोगों पर शंका जाहिर होने से प्रकरण विवेचना में लिया गया तथा विवेचना के दौरान आरोपीगण गुलाब सिंह, बबलू जाटव, चरन सिंह, सागर सिंह के द्वारा मृतकक को घर से जबरदस्ती गाड़ी मेें बिठाकर रास्तें में जहर खिलाना ज्ञात होने से आरोपी सागर सहित अन्य के विरूद्ध धारा 302 भादवि के अतिरिक्त धारा 364,328,34 भादवि का इजाफा किया गया।
अभियोजन कार्यालय भिण्ड ने कोर्ट मोहर्रिर आरक्षक रामप्रकाश को सेवानिवृत्ति पर दी भावभीनि विदाई
भिण्ड।
जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) चंबल संभाग इन्द्रेश कुमार प्रधान द्वारा बताया गया कि दिनांक 30/09/2020 को न्यायालय जिला भिण्ड में अभियोजन शाखा में पदस्थ आरक्षक रामप्रकाष यादव कोर्ट मोहर्रिर के सेवानिवृत्त होने पर अभियोजन कार्यालय जिला भिण्ड में जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री प्रवीण दीक्षित एवं अन्य अभियोजन अधिकारी तथा कर्मचारीगण एवं समस्त कोर्ट मोहर्रिर द्वारा माला पहनाकर एवं शाॅल श्रीफल देकर अभिनंदन किया गया। आरक्षक श्री रामप्रकाष द्वारा लगभग 10 वर्ष तक लगातार कोर्ट मोहर्रिर के रूप जिला न्यायालय भिण्ड में अभियोजन कार्य किया हैं। इस अवसर पर जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री प्रवीण दीक्षित ने श्री यादव के सेवानिवृत्ति पश्चात् आगामी जीवन के लिये शुभकामनायें दी।
कट्टे से फायर व मारपीट कर गंदी-गंदी गांलिया देने वाले आरोपी की जमानत खारिज
मेहगांव (भिंड)।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आकिल अहमद खाँन द्वारा बताया कि घटना दिनंाक 25.06.2020 को समय करीब 7ः00 बजे शाम की बात है अमृत सिंह नरवरिया का दामाद रूपेश मेहगांव से हीरापुरा आ रहा था हीरापुरा रोड के ब्रेकर पर उसकी मोटर साईकिल उसके गांव के महेश सिंह नरवरिया की पत्नि व लड़की से टच हो गई थी। इसी बात पर विजय व राहुल सिंह नरवरिया फरियादी अमृत सिंह के दरवाजे पर आये और फरियादी व उसके दामाद को माँ-बहन की गंदी-गंदी गांलिया देने लगे गांलिया देने से मना किया तो विजय सिंह लाठी मारी जो उसके दांये हाथ की ऊंगली मे लगी और खून निकल आया दूसरी लाठी राहुल ने मारी जो दाहिने पैर के पंजा में मूँदी चोट आई फिर राहुल ने कट्टे से फायर किया। उक्त अपराध पर फरियादी की रिपोर्ट से आरोपीगण के विरूद्ध अप0 क्रं0 164/2020 धारा 336,323,294,506,34 भा0द0वि0 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।
अभियुक्तगण विजय सिंह व राहुल की ओर से माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 438 द0प्र0सं0 प्रस्तुत किया गया जिस पर अभियोजन द्वारा मामले की गंभीरता के आधार पर घोर आपत्ति की गई। जिससे सहमत होकर माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश (वास्ते अपर सत्र न्यायाधीश मेहगांव) ने आरोपी विजय सिंह व राहुल की अग्रिम जमानत आवेदन(अंतर्गत धारा 438 दं0प्र0सं0) निरस्त कर दिया।