रात्री में घर में घुसकर मार-पीट करने वाले आरोपीगण को न्यायालय ने 6-6 माह की सुनाई सजा
शाजापुर।
सहा. मीडिया प्रभारी रमेश सोलंकी अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शाजापुर द्वारा बताया कि- न्यायालय श्रीमती शर्मिला बिलवार जेएमएफसी शाजापुर ने आरोपीगण 1. हरिसिंह पिता बापूलाल उम्र 43 वर्ष, 2. गंगाराम पिता बापूलाल उम्र 38 वर्ष, 3. सतीश पिता हरिसिंह उम्र 24 वर्ष, 4. मनीबाई पति बापूलाल उम्र 48 वर्ष सभी निवासीगण ग्राम झोंकर थाना मक्सी जिला शाजापुर को धारा 324/34 भादवि में 6-6 माह का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रू का अर्थदण्ड व धारा 458 भादवि में 6-6 माह का सश्रम कारावास तथा 1000-1000 रू का अर्थदण्ड तथा धारा 323/34 भादवि (3 शीर्ष में) में प्रत्येक शीर्ष में 300-300 रू अर्थात 900-900 रु का अर्थदण्ड व धारा 294 भादवि में 500-500 रू का अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया।
एडीपीओ शैलेन्द्र जीनवाल द्वारा बताया कि, घटना दिनांक 22.10.2016 की रात 9 बजे के लगभग फरियादी सुनील के घर के अंदर चैक बाजार झोंकर की घटना है। फरियादी सुनील ने पुलिस थाना मक्सी पर इस आशय की रिपोर्ट लिखाई की घटना वाले दिन वह घर था, तभी उसका भाई कपिल ने फरियादी के घर के सामने तरूण शर्मा और सतीश बलाई को आपस में झगडा करने से मना किया था। इसी बात को लेकर आरोपी सतीश उसके घर से उसके पिता हरिसंह व अंकल गंगाराम व उसकी बुआ मनीबाई को बुलाकर लाया और सभी आरोपीगण ने ईंट, गुप्ती, चिमटा, लोहे का पाईंप लेकर आये और फरियादी के घर के अन्दर कमरे में घुस गए तथा आरोपी हरिसिंह ने ईंट से हीरामणि को सिर पर मारा । फरियादी सुनील व उसका भाई कपिल एवं उसके पिता कांतीलाल बीच-बचाव करने आये तो आरोपी हरिसिंह ने दूसरे हाथ में ले रखी गुप्ती से उसके भाई कपिल को बांये पैर पर मारा । आरोपी सतीश ने हाथ में लिए चिमटे से फरियादी सुनील को बांये हाथ व सिर पर मारा । गंगाराम ने हाथ में लिये चिमटे से फरियादी के पिता कांतीलाल को गर्दन में दहिने तरफ, दहिने पैर में व बाएं हाथ में चिमटे से मारा। आरोपिया मनीबाई ने फरियादी से झूमाझटकी करके नोंच लिया जिससे फरियादी को सीधे हाथ में खरोंच लगी। मौके पर अनिल तथा मनोज ने बीच-बचाव किया । सभी आरोपीगण ने मां-बहन की अश्लील गालियां फरियादी पक्ष को देते हुये उन्हें जान से मारने की धमकी दी।
फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना मक्सी ने आरोपीगण के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रकरण को विवेचना में लिया बाद आवश्यक कार्यवाही उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय शाजापुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कां एवं साक्ष्य से सहमत होते हुये आरोपीगण को दोषसिद्ध किया गया। शासन की ओर से पैरवी शैलेन्द्र जीनवाल सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शाजापुर द्वारा की गई।
अवयस्क बालिका के साथ बलात्संग करने वाले आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्त
लहार(भिण्ड)।
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश लहार, जिला भिण्ड के न्यायालय में आरोपीगण नारायण पुत्र बलराम, संगम पुत्र गंगाराम निवासीगण सुंदरपुरा द्वारा जमानत आवेदन पेश किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी / सहायक मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार गुप्ता द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 23/09/20 को दोपहर 3 बजे 13 वर्षीय अवयस्क पीडिता की माता ने उसे दुकान से साबुन लेने के लिए भेजा तथा जब वह साबुन लेने के लिए जा रही थी तो अभियुक्त विधि विरोधी किशोर ने उसका हाथ पकडकर अपने घर के अंदर खींच लिया तथा उसका मुंह बंद करके अंदर से सांकल लगा ली। घर के अंदर अभियुक्त संगम तथा नारायण भी थे इसके बाद संगम ने पीडिता का मुंह अपने हाथ से बंद किया तथा नारायण ने उसके दोनों हाथ पकड लिये और विधि विरोधी किशोर ने उसके साथ बलात्संग किया। इसके पश्चात संगम और नारायण ने भी पीडिता के साथ बलात्संग किया करीब तीन घंटे बाद पीडिता की मां ने उसे बुलाया तो तीनों अभियुक्तगण घर के पीछे से कूदकर भाग गये। इसके बाद पीडिता ने सांकल खोली और अपनी मां और घरवालों को घटना के बारे में बताया जिसके बाद पुलिस थाना लहार ने उक्त घटना पर से अपराध क्रमांक 310/2020, धारा 363,366,366ए,376ए भादवि तथा धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया।
महिला के साथ छेड़छाड़ कर चाकू से हमला करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त
भिण्ड।
न्यायालय षष्ठम् अपर सत्र न्यायाधीश जिला भिण्ड के न्यायालय में छेड़छाड़ कर चाकू से हमला करने वाले शेर सिंह कुशवाह जमानत आवेदन पेश किया गया। जिसे न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।
जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) चंबल संभाग इंद्रेश कुमार प्रधान द्वारा बताया गया कि दिनांक 10/10/2020 को शाम करीब 4ः30 बजे फरियादिया अपने घर पर अकेली थी। परिवार के सभी लोग खेत पर थे, तभी पड़ोस का शेर सिंह कुशवाह फरियादिया के घर में घुस आया और बुरी नियत से पकड़ लिया और जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। फरियादिया चिल्लायी तो उसे लात घूंसो से मारा, जिससे उसे मूंदी चोटे आयीं। आरोपी ने चाकू से फरियादिया की गर्दन पर मारा, जिससे उसे चोट आयी और फिर कंधों में चाकू से मारा, जिससे फरियादिया के कपड़े कट गये और फरियादिया का गला दबाया, जिससे वह बेहोश हो गयीं। फरियादिया के परिजन जिला अस्पताल भिण्ड लेकर आये। जिला चिकित्सालय परिसर भिण्ड में फरियादिया बोले अनुसार थाना अटेर में अपराध क्रमांक 208/2020 धारा 354,454,342,307 भादवि में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।