उज्जैन , भिंड , भोपाल की क्राइम खबरें

रात में घर में घुसकर मारपीट करने वाले अभियुक्त की जमानत खारिज


उज्जैन।


न्यायालय श्रीमान नदीम जावेद खान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील नागदा जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त राधेश्याम पिता शंकरलाल, निवासी-झिरन्या थाना बिरलाग्राम तह0 नागदा जिला उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। 


 अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि दिनांक 15.07.2019 को फरियादी पप्पू पिता कालूसिंह ने पुलिस थाना बिरलाग्राम पर उपस्थित होकर रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि मैं अपने गॉव किनारे खेत पर बने मकान पर परिवार सहित रहता हूॅ। घटना दिनांक को जब मै गॉव से अपने घर पर जा रहा था, तो घर के सामने अभियुक्त राधेश्याम एवं अन्य अभियुक्तगण लकड़ी, लोहे के पाईप सभी हथियार लेकर सभी एक मत होकर मुझे घेर लिया और लकड़ी से मारा, जिससे मुझे हाथ, पीट, पैर व कमर में चोट लगी, फिर सभी अभियुक्तगण मेरे घर गये बाहर सो रहे मेरे बडे भाई भूपेन्द्र सिंह के साथ भी मारपीट की, फिर घर के अंदर गये और मेरे पिता कालूसिंह को मारा जिससे उन्हें दाहिने हाथ के पंजे व दोनों कंधो पर चोट आई और मेरी पत्नि के साथ लातघूसों से मारपीट की और मेरी भाभी के साथ भी मारपीट की और सभी के चोंट आई। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना बिरलाग्राम पर अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया।


अभियुक्त द्वारा जमानत हेतु आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अभियोजन अधिकारी श्री विनय अमलियार द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया कि अभियुक्त द्वारा गंभीर अपराध कारित किया है। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। 


प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री विनय अमलियार, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, नागदा जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई। 


  लहसुन की चोरी कारित करने वाले अभियुक्तगण की जमानत निरस्त


 उज्जैन।


न्यायालय श्रीमान राजेश नामदेव, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण 01 जितेन्द्र पिता रमेश 02. मिथुन पिता बाबूलाल निवासी पंवासा उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। 


 अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी/पैरवीकर्ता श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने बताया कि अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 26.09.2020 को दरबार पिता पर्वत, निवासी-दानीगेट ने थाना चिमनगंजमण्डी पर उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख कराई कि मैं दानीगेट उज्जैन में रहता हूॅ व लहसुन का व्यापार करता हॅू। मैने लहसुन को रखने के लिए शहीद नगर में गोदाम बना रखा है, जिसमें करीबन 50 बोरी लहसुन रखा है। मै दिनांक 18.09.2020 को अपने गोदम पर था व शाम को करीबन 05ः00 बजे गोदाम बंद करके अपने घर पर चला गया था। दिनांक 22.09.2020 को शाम करीब 05ः00 बजे मैं अपने लहसुन के गोदाम पर गया तो और गोदाम खोलकर अंदर गया और देखा तो मेरी लहसुन की करीब 07 बोरियां कम थी । कोई अज्ञात व्यक्ति मेरे गोदाम की दिवाल कूद कर गोदाम में से 07 लहसुन की बोरियां चुरा कर ले गया। लहसुन की बोरियां में नीले रंग के दरबार लिखा हुआ था। मैंने चोरी गई लहसुन की आसपास तलास की लेकिन कोई पता नहीं चलने पर मैं रिपोर्ट करने आया हूॅ। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना चिमनगंजमण्डी पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान घटना स्थल के पास पडोस में लगे सीसीटीव्ही कैमरा देखने पर दिनांक 23.09.2020 की रात्रि को ऑटो से जो व्यक्ति आये थे और फरियादी की गोदाम में घुसकर लहसुन चोरी किया और लहसुन की बोरियो को ले जाते देखा है। ऑटो व ऑटो चालक जितेन्द्र पित रमेशचन्द्र को पकड़ा जिससे पूछताछ करने पर उसने बताया कि व उसने उसके साथी मिथुन पिता बाबूलाल के साथ गोदाम में घुसकर लहसुन चोरी की है। विवेचना के दौरान अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। 


 अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया कि अभियुक्तगण द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी का अपराध कारित किया है यदि अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाता है तो वह पुनः अपराध कारित करेगा। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्तगण का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।       


 प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।


मारपीट कर जाति सूचक गालियां देने वाले आरोपी की जमानत निरस्त


भिण्ड।


न्यायालय विशेष न्यायाधीश जिला भिण्ड के न्यायालय में जाति सूचक गालियां देने एवं मारपीट करने वाले आरोपी बृजमोहन उर्फ राजू भदौरिया द्वारा जमानत आवेदन पेश किया गया जिसे न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया। 


       जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) चंबल संभाग इंदेश कुमार प्रधान द्वारा बताया गया कि बच्चों के विवाद को लेकर आरोपी बृजमोहन उर्फ राजू भदौरिया एवं अन्य सहअभियुक्त ने अभियोगी जब अपने घर के सामने खडा था तब आकर उसे मां-बहन की गंदी-गंदी तथा जाति सूचक गालियां दी तथा उसे पटककर लोहे के सरियानुमा हथियार से उसकी मारपीट की। बीच-बचाव में आरोपीगण ने अभियोगी की मां प्रेमबाई एवं ताउ गुमानसिंह की भी मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी। उक्त घटना पर से थाना गोहद चैराहा में अपराध क्रमांक 152/2020 पर एस.सी.एस.टी. एक्ट की धाराओ में अपराध पंजीबद्ध किया गया।


घर में घुसकर चोरी करने वाले दो चोरो की जमानत निरस्त 


भिण्ड।


न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश जिला भिण्ड के न्यायालय में घर में घुसकर चोरी करने वाले आरोपीगण धर्मा उर्फ धर्म सिंह गुर्जर एवं भूरा गुर्जर द्वारा जमानत आवेदन पेश किया गया। जिसे न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।   


  जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) चंबल संभाग इंदेश कुमार प्रधान द्वारा बताया गया कि फरियादी सुल्तान सिंह नरवरिया ने थाना पावई में उपस्थित होकर दिनांक 11.04.2020 को रिपोर्ट किया कि दिनांक 04.04.2020 को शाम को वह व उसके परिवार के लोग खाना खा पीकर रोजाना की तरह सो गये थे सुबह उसकी बहू लीलम ने बताया कि अलमारी का ताला खुला है सामान बिखरा पड़ा है, तब उसने जाकर अलमारी देखी तो अलमारी में रखे सोने की जंजीर एक, एक बेंदा सोने का, तीन अंगूठी जनानी व दो मर्दानी सोने की, एक सोने का छोटा हार नहीं मिला। सभी सामान इस्तेमाली कुल कीमती करीब 52000 रूपये जिसे कोई अज्ञात चोर चुराकर ले गया है। उसकी चोरी गई चीजे उसकी बहू लीलम पहचान लेगी आज तक पता करता रहा नहीं मिलने पर एवं लोकडाउन के कारण रिपोर्ट को नहीं आ सका। आज रिपोर्ट को आया है सो रिपोर्ट करता हूं कार्यवाही की जावे। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से थाना पावई में अपराध क्रमांक 31/2020 अंतर्गत धारा 457 व 380 भा0दं0सं0 का पजंीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान आरोपीगण को दिनांक 05.09.2020 को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की गई और आरोपी भूरा से दो सोने की अंगूठी, 500 रूपये एवं आरोपी धर्म सिंह से दो सोने की अंगूठी, एक जोड़ी पायल चांदी की व 6100 रूपये बरामद किये गये हैं। दिनांक 06.09.2020 को न्यायिक निरोध में भेजा गया है l


 चोरी करने वाले आरोपियों की जमानत निरस्‍त


भोपाल।


 भोपाल जिले के माननीय न्‍यायालय न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल श्रीमती ज्‍योति राठौर के न्‍यायालय में आरोपी राज उर्फ अनवर सिंह नि. ईटखेडी भोपाल एवं आरोपी राजेश परमार पिता जसराम परमार नि. करोंद भोपाल द्वारा जमानत आवेदन प्रस्‍तुत किया गया कि आरोपी के विरूद्ध झूठा मामला पंजीबद्ध किया गया है, उन्‍होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है। शासन की ओर से पैरवी करते हुए अभियोजन अधिकारी श्रीमती विनीता विदुआ ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि यदि आरोपियों को जमानत का लाभ दिया जाता है, तो आरोपियों के द्वारा अपराध की पुनरावृत्ति हो सकती है, अत: आरोपियों को जमानत का लाभ दिया जाना उचित नहीं है। केस डायरी का अवलोकन एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्‍यायालय द्वारा आरोपियों की जमानत निरस्‍त कर न्‍यायिक अभिरक्षा में भेजे जाने का आदेश दिया।  


 एडीपीओ. श्रीमती विनीता विदुआ ने बताया कि फरियादी तुषार तिमिल्‍सेना नि. चूनाभट्टी भोपाल ने थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 20.07.2020 को रात्रि करीबन 3:30 बजे फरियादी, उसकी मॉं, और भाई सो रहे थे । कोई अज्ञात व्‍यक्ति फरियादी के घर की बाउन्‍ड्री से कूदकर घर के पीछे के दरवाजे का कुंदा तोडकर घर के अंदर घुस आया तभी हलचल से फरियादी की मॉं की नींद खुली और वह चिल्‍लाने लगी। चिल्‍लाने की आवाज सुनकर संभवत: दो चोर घर के पीछे की बाउंड्री कूदकर भागने लगे, अंधेरा होने के कारण फरियादी की मॉं उनहें सही से देख नहीं पाई। फिर फरियादी की मॉं ने फरियादी और उसके भाई को उठाया। सभी ने घर का सामान चेक किया तो घर में रखा सामान, सोने-चांदी के जेवरात एवं कुछ नगद राशि नहीं थे। 


 पुलिस ने उक्‍त अपराध थाना चूनाभट्टी के अपराध क्रमांक 323/2020 अंतर्गत धारा 457, 380 भादवि के तहत पंजीबद्ध किया गया। 


 अवैध मदिरा की तस्‍करी करने वाले आरोपी की जमानत निरस्‍त 


भोपाल।


भोपाल जिला न्‍यायालय में माननीय मुख्‍य न्‍यायिक दण्‍डाधिकारी श्री निशीथ खरे के न्यायालय में अवैध शराब की तस्‍करी के आरोपी शाहरूख उर्फ अब्‍दुल रईस ने जमानत आवेदन प्रस्‍तुत किया और कहा कि वह निर्दोष है एवं उसे झूठा फंसाया गया है। अभियोजन अधिकारी सुश्री दिव्‍या शुक्‍ला ने बताया कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता है तो वह पुन: इस प्रकार के अपराधो में संलिप्ति होगा। ऐसे आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना उचित नही है । केस डायरी के अवलोकन तथा अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्‍यायालय द्वारा आरोपी शाहरूख उर्फ अब्‍दुल रईस की जमानत निरस्‍त कर दी गयी। 


  एडीपीओ सुश्री दिव्‍या शुक्‍ला ने बताया कि दिनांक 26.09.2020 को रात्रिगश्‍त के दौरान आबकारी वृत्‍त को सूचना प्राप्‍त हुई कि क्रीम कलर की मारूति 800 कार क्रमांक एम.पी.09 एच बी 4825 में अवैध मदिरा का परिवहन किया जा रहा है। सूचना पर बेस्‍ट प्राइज के पास कार को चेक किये जाने पर 10 पेटी प्‍लेन मदिरा पाई गई। जांच उपरांत वाहन चालक शाहरूख के पास कोई वैध लाईसेंस नहीं पाया गया । अवैध मदिरा 500 पाव कुल 90 लीटर होना पाई गई। मामले में जप्‍तशुदा मदिरा 50 लीटर से अधिक है। अपराध गंभीर प्रकृति का है। उक्‍त अपराध थाना आबकारी वृत्‍त के अपराध क्रमांक 83/2020 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।