उज्जैन , देवास , शाजापुर , भिण्ड की खबरें

सरिया चुराने का प्रयास करने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त


उज्जैन।


न्यायालय माननीय कु0 वंदना मालवीय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तराना जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त चुन्नीलाल उर्फ मनोज पिता रामचन्दर निवासी- धोबी गली, तराना, जिला उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। 


 अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि फरियादी सुयश ने हमराह अपने पिताजी के पुलिस थाना तराना पर मौखिक रिपोर्ट किया कि मैं तेजाजी चौक तराना में रहता हूं एवं मोबाईल शॉप की दुकान है, मेरे घर के पीछे बाड़ा है, जिसमें लोहे के सरिये रखे थे, मुझे बाडे में सरिये उठाने की आवाज आई तो मै तथा मेरे पिताजी पीछे बाडे में गये थे तो हमने देखा तो चुन्नीलाल उर्फ मनोज सरियो को उठा कर ले जा रहा था, मुझे देखकर सरिये छोड कर जाने लगा तो मैने और मेरे पिताजी ने कहा कि सरिये क्यो उठाऐ तो चुन्नीलाल मॉ-बहन की नंगी-नंगी गालिया देने लगा। मैने उसे गाली देने से मना किया तो चुन्नीलाल मेरे साथ झूमा-झटकी करने लगा और ईंट की मारी जो मेरे दोनो पैर की पिडली और दाहिने हाथ के पौचे में चोट आई। उसी समय कालू और गणेश आ गये तो कालू और मेरे पिताजी ने मुझे बचाया। चुन्नीलाल जाते-जाते बोला कि मेरे पर चोरी का आरोप लगाया या मेरे खिलाफ रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर दूंगा। फरियादी की रिपोर्ट पर अभियुक्त चुन्नीलाल के विरूद्ध पुलिस थाना तराना पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। 


अभियुक्त को थाना तराना पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था। अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।


 प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ श्री सुनील परमार, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, तराना, जिला उज्जैन द्वारा की गई। 


  चरक अस्पताल परिसर में छेडछाड़ करने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त


 उज्जैन।


न्यायालय प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती साक्षी कपूर, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त रंजीत पिता रामभरोसे निवासी- उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।


अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कु न्हारे ने बताया कि अभियोजन की घटना इस प्रकार है कि फरियादिया ने पुलिस थाना कोतवाली पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि मैं आशा कार्यकर्ता हूॅ। दिनांक 11.10.2020 को अपने ईलाज हेतु अपनी साथी कार्यकर्ता के साथ चरक अस्पताल उज्जैन गई थी। जब वह अपनी गाड़ी पार्किंग हेतु अंदर गई तभी पार्किंग में खड़ा लड़का जिसका नाम रंजित था, वह फरियादिया का पीछा करने हुए पार्किंग तक आ गया व रास्ता रोक लिया और बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ लिया और बोला कि तेरा चेहरा दिखा मुझे वीडियो बनाना है, फरियादिया के द्वारा चिल्लाचोट करने पर उसकी दोनों साथी वहां आ गई तो अभियुक्त उन्हें भी मॉ-बहन की नंगी-नंगी गालिया देने लगा। अभियुक्त के साथ वहा पर तीन अन्य साथीगण भी थे। अभियुक्त जाते-जाते बोला कि यदि वीडियो बनाने तथा हाथ पकडने वाली बात किसी को बताई तो जान से खत्म दूंगा। फरियादिया की रिपोर्ट पर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। 


 अभियुक्त द्वारा माननीय न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क किये कि अभियुक्त का पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड संलग्न है। यदि अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाता है तो पुनः अपराध कारित करेगा। न्यायालय ने अभियोजन के तर्को से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। 


 अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमती कमलेश श्रीवास, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला उज्जैन द्वारा किया गया था।                                         


 रेत का अवैध परिवहन करने वाले आरोपी को जेल भेजा


देवास।


  जिला लोक अभियोजन अधिकारी, राजेन्‍द्र खाण्‍डेगर ने बताया कि घटना का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 10-10-2020 थाना खातेगांव को मुखबिर से सूचना प्राप्‍त हुई कि एक नीले रंग का बिना रंगा का बिना नम्‍बर का सोनालिका ट्रेक्‍टर एवं लाल रंग की ट्राली जिसमें अवैध बालु रेती भरी हुई है संदलपुर से खातेगांव की तरफ आ रहा है मुखबिर सूचना पर विश्‍वास कर पुलिस बल नेमावर रोड साई मंदिर गेट के सामने पहुंचा तभी सामने से नीले रंग का बिना नम्‍बर का सोनालिका ट्रैक्‍टर मय ट्राली आता दिखा जिसको हमराह फोर्स की मदद से रोकने का प्रयास किया तो ट्रैक्‍टर का चालक ट्रैक्‍टर को साइड में खडा कर भागने लगा जिसे हमराह फोर्स की मदद से पकडने का काफी प्रयास किया लेकिन अंधेरे का फायदा उठा कर वह भाग गया। उक्‍त ट्रैक्‍टर में लगी ट्राली को चेक किया तो उसमें खनिज बालु रेती भरी हुई थी। ट्रैक्‍टर पर रजि0 नम्‍बर नही लिखा था। ट्रैक्‍टर में आगे की तरफ अंग्रेजी में देवेन्‍द्र राजपूत तथा ट्राली पर जय भवानी लिखा हुआ था। जिसके आधार पर आरोपी की पहचान राजू दरबार के रूप में कि गई। आरोपी को गिरफ्तार कर अन्‍य आवश्‍यक अनुसंधान उपरान्‍त माननीय न्‍यायालय में चालान पेश किया गया।


      आरोपी द्वारा माननीय न्‍यायालय न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी तह0 खातेगांव जिला देवास में जमानत आवेदन प्रस्‍तुत किया गया। शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री रमेशचन्‍द्र कारपेंटर के द्वारा आपत्ति दर्ज की गई। माननीय न्‍यायालय द्वारा आरोपी राजू दरबार का जमानत आवेदन निरस्‍त कर जेल भेजा गया।                           मारपीट व छेडछाड के मामले में आरोपीगण को मिली सजा


देवास।


       जिला लोक अभियोजन अधिकारी, राजेन्‍द्र खाण्‍डेगर ने बताया कि घटना दिनांक 3/10/14 को दोपहर 3:30 बजे आरोपीगण रामभरोस, हरि विनोद एवं कमलेश जाट निवासी गण कांजीपुरा चारों ने पूर्व झगड़े को लेकर फरिया दिया निरमलाबाई के लड़के मिथुन व प्रदीप को उनके घर के सामने आम रोड पर रोककर मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी वह चारों ने मिथुन व प्रदीप के साथ लकड़ी से मारपीट की निर्मला बाई बचाने आई तो रामभरोस हरि एवं कमलेश ने निर्मला के साथ लकड़ी से मारपीट की, एवं आरोपी रामभरोस निर्मला बाई के साथ झूमाझटकी की थी जिससे उसे चोटें आई आरोपीगण ने फरियादी को जान से मारने की धमकी दी फरियादी निर्मला बाई निवासी कांजीपुराने घटना की रिपोर्ट थाना खातेगांव में की गई


       माननीय जेएमएफसी न्यायालय प्रथम श्रेणी खातेगांव द्वारा आज दिनांक 13 /1०/20२० को आरोपी गणों को दोषी पाते हुए आरोपी रामभरोस पिता जगन्नाथ जाट उम्र 55 साल निवासी कांजीपुरा को धारा 354 आईपीसी में 1 वर्ष का कारावास एवं ₹1000 अर्थदंड, धारा 294 एक माह का कारावास एवं ₹1000 अर्थदंड, 323 में 1 माह का कारावास एवं 1000 अर्थदंड से दंडित किया गया, एवं आरोपी विनोद, हरि एवं कमलेश को धारा 323 में एक-एक माह का कारावास एवं 1000 अर्थदंड से दंडित किया गया शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रमेश कारपेंटर द्वारा की गई, एवं सहयोग सैनिक क्रमांक 150 संजय तिवारी द्वारा किया गयाl    मधुलिका मेव मीडिया प्रभारी जिला देवास


चोरी के आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त


शाजापुर।


सुरेश कुमार नरगावे ए.डी.पी.ओ. शाजापुर ने बताया कि न्‍यायालय जे.एम.एफ.सी सुश्री हर्षिता सिंगार शाजापुर द्वारा आरोपी पप्‍पू उर्फ रामेश्‍वर पिता लक्ष्‍मीनारायण परमार का जमानत आवेदन मंगलवार को निरस्‍त किया गया।


 फरियादी बलवंत सिंह पिता गोकुल सिंह परमार ने थाना सुंदरसी पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह खेती किसानी का काम करता है। उसकी 15 कास्‍ता पाईप की छड़ें दिलीप उर्फ राजकुमार के मकान के पास रख दी थी। उक्‍त 15 छड़ों में से 10 छड़े रात को लगभग 1 बजे आरोपी पप्‍पू उर्फ रामेश्‍वर को ले जाते हुये योगेन्‍द्र पिता मांगीलाल परमार ने देखा था।


फरियादी ने पप्‍पू उर्फ रामेश्‍वर पिता लक्ष्‍मीनारायण परमार के विरूद्ध चोरी की रिपोर्ट थाना सुंदरसी पर लिखाई थी। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना सुंदरसी पर आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया था। शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ सुरेश कुमार नरगावे, द्वारा व्‍ही.सी. के माध्‍यम से जमानत आवेदन का विरोध किया गया।


मारपीट करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त  


शाजापुर।


न्यायालय श्रीमान चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी महेन्‍द्र पिता लक्ष्‍मीनारायण गुरगेला निवासी झण्‍डा चौंक अकोदिया का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया ।


सहा.जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्‍त जानकारी अनुसार दिनांक 23/09/2020 को फरियादी ब्रजेश शाम 6:30 बजे अपने घर के सामने रोड पर खडा था, तभी विक्‍की आरोपी विक्‍की और उसके पिता महेन्‍द्र आये और बोले की तेरे पीछे के मकान में मत आना तो फरियादी बोला मेरा मकान है, मैं आउंगा तो दोनों आरोपीगण ने अश्‍लील गाली गुप्‍ता की तथा विक्‍की ने लात घूसों से त‍था महेन्‍द्र ने लठ फरियादी को सिर पर मारा जिससे खून निकल आया तथा दूसरी बार लठ मारा तो सीधे हाथ व कमर पर फरियादी को चोंट लगी। चिल्‍लाचोंट की आवाज सुनकर देवेन्‍द्र, शेखर, एंव हेदर आ गये जिन्‍होंने बीच बचाव किया आरोपीगण जाते जाते बोले की आज तो तुझे बचा लिया आईंदा जान से खत्‍म कर देंगे। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट थाना अकोदिया पर की थी। दिनांक 12/10/2020 को आरोपी का न्‍यायालय द्वारा जमानत आवेदन पत्र निरस्‍त किया गया।


दहेज लोभी का जमानत आवेदन पत्र निरस्‍त


शाजापुर।


न्यायालय श्रीमान द्वितिय अपर सत्र न्‍यायाधीश महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी शेख मुकीम पिता शेख हकीम उम्र 22 वर्ष निवासी नरोला का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया ।


सहा.जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्‍त जानकारी अनुसार दिनांक 08/09/2020 को सायं 05:10 बजे मृतिका राशिदा बी को जली हुई स्‍थि‍ति मे ईलाज के लिए सिविल अस्‍पताल शुजालपुर सिटी लाया गया। उसकी हालत ज्‍यादा खराब होने से उसे ईलाज के लिए भोपाल रेफर किया गया। उसी दिन रात 09:20 बजे ईलाज के दौरान ह‍मीदिया अस्‍पताल में उसकी मृतिका हो गई। मर्ग जॉच के दौरान साक्षीगण ने कथनो में बताया की आरोपी शेख मुकीम और जरीना बी मृतिका राशिदा से दहेज में फ्रीज,मोटरसायकल, सौफा आदि सामान नही लाने की बात पर उसके साथ मारपीट कर उसे प्रताडित करते थे। मृतिका का तलाक होने के बावजुद मृतिका को शेख मु‍कीम बहला फुसलाकर ले गया । आरोपीगण के विरूद्ध थाना शुजालपुर सिटी पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। दिनांक 13/10/2020 को न्‍यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन पत्र निरस्‍त किया गया।


नाबालिग से अश्‍लील हरकत करने वाले का द्वितीय जमानत आवेदन निरस्‍त


शाजापुर।


न्यायालय श्रीमान द्वितिय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी गौरव शर्मा उर्फ नान्‍टी पिता रविन्‍द्र शर्मा निवासी पटवा सेरी वार्ड नं 6 शुजालपुर सिटी का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया ।


सहा.जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्‍त जानकारी अनुसार दिनांक 27/09/2020 को रात्री करीब 09:30 बजे पीडिता व उसके पापा-मम्‍मी के साथ घर के बाहर टहल रही थी। पीडिता के पापा-मम्‍मी टहलते हुये घर के थोडे आगे निकल गये थे। पीडिता घर के सामने खडी थी तभी पडोस मे रहने वाला नान्‍टी उर्फ गौरव शर्मा आया और बुरी नियत से पीडिता का सीधा हाथ पकडा और बोला की तु मुझसे फोन पर बात किया कर। आरोपी जाते जाते बोला की यह बात अगर किसी को बतायेगी तो तेरे पापा को जान से खत्‍म कर दुंगा। इससे पहले भी पीडिता जब कोचिंग जाती थी ! तो आते जाते समय आरोपी उसका पीछा करता था लेकिन डर के कारण पीडिता ने यह बात अपने पापा मम्‍मी को नही बताई थी। घटना की रिपोर्ट पीडिता ने अपने पापा मम्‍मी के साथ थाना शुजालुपर सिटी पर लिखवाई। दिनांक 13/10/2020 को आरोपी का न्‍यायालय दवारा द्वितिय जमानत आवेदन पत्र निरस्‍त किया गया।


नाबालिग लड़की से बलात्कार करने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत निरस्त


मेहगांव (भिंड)।


सहायक मीडिया सेल प्रभारी/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आकिल अहमद खाँन द्वारा बताया कि फरियादी ने थाना आकर मौखिक रिपोर्ट की की मेरी गोहद चौराहा पर जनरल स्टोर की दुकान है वही पर रहता हूँ 7 दिन में एक बार आता हूँ घटना दिनंाक 05.09.2020 को मैं अपनी दुकान गोहद चौराहे करीबन दोपहर 3 बजे मेरी पत्नि ने मुझे फोन पर बताया कि पीड़िता बिना बतायें घर से चली गई। उसे आस-पास काफी ढूढ़ा कही नही मिली मुझे शक है कि पीड़िता को अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर ले गया उक्त प्रकरण को थाना गोरमी मे अपराध क्रमांक 242/2020 धारा 


363 भा0द0वि0 इजाफा 366(ए) 376(2)एन भा0द0वि0 , 5/6 पाॅक्सों एक्ट पर कायमी की गई दिनांक 10.09.2020 को अपह्यता को दस्तायाव कर धारा 161 जा.फौ. के कथन लिये गये व धारा 164 जा.फौ. के कथन कराये गये जिसे अपह्यता ने प्रदीप राठौर पुत्र मेवाराम राठौर द्वारा बलात्कार करना बताया ।


             आरोपी द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन (अंतर्गत धारा 438) प्रस्तुत किया गया। दिनाँक 14.10.2020 को अभियोजन द्वारा मामले की गंभीरता के आधार पर घोर आपत्ति की गई। जिससे सहमत होकर माननीय अपर सत्र न्यायालय ने आरोपी प्रदीप राठौर पुत्र मेवाराम राठौर का अग्रिम जमानत आवेदन(अंतर्गत धारा 438 दं0प्र0सं0) निरस्त कर दिया।         


 उधारी न मिलने पर मारपीट करने वाली महिला की अग्रिम जमानत निरस्त 


भिण्ड।


न्यायालय षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश जिला भिण्ड के न्यायालय में आरोपिया आयशा बेगम द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन पेश किया गया। जिसे निरस्त कर दिया गया।


  जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) चंबल संभाग इंद्रेश कुमार प्रधान द्वारा बताया गया कि फरियादी ने रिपोर्ट लेख करायी कि फरियादी का लड़का को नशा करने की लत हैं। मौहल्ले में रहने वाला अनीस खांन नशे का व्यापार करता है, जो फरियादी के लड़के को नशे का सामान देता है, जिसकी कोई पुरानी उधारी फरियादी के बेटे पर बताकर अनीस की मां आयशा बेगम और बहन दिनांक 04/10/2020 को सुबह लगभग 10ः30 बजे फरियादी के घर के अंदर घुस आयीं और उधार मांगने लगी और मां-बहन की गालियां दीं। दोनो ने मिलकर फरियादी की मारपीट की, जिससे उसे चोटें आयीं और दोनों ने जान से मारने की धमकी दीं। फरियादी की रिपोर्ट पर सिटी कोतवाली भिण्ड के अपराध क्रमांक 463/2020 धारा 452,323,294,506,34 भादवि के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट की गयीं तत्पश्चात् प्रकरण विवेचना में लिया गया।