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बीमार महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त


 उज्जैन।


न्यायालय श्रीमान जफर इकबाल, अपर सत्र न्यायाधीश, बडनगर, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त नासिर पिता चांद, निवासी- बड़नगर उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। 


  उप-संचालक डॉ0 साकेत व्यास (अभियोजन) ने घटना अनुसार बताया कि दिनांक 09.08.2020 को फरियादिया ने थाना बड़नगर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि फरियादियां को एक वर्ष पहले लकवा आ गया था, इस कारण वो दवाई खाती है। आज से करीब 6 माह पूर्व फरवरी के दूसरे सप्ताह में रात के करीब 2ः30 बजे कमरे में छोटे बच्चों के साथ दवाई खाकर गहरी नींद में सोयी थी तथा उसकी सास भी उपर वाले कमरे में सो रही थी, तभी नासिर खुले गलियारे के दरवाजे से उसक मकान में घुस आया तथा नासिर ने उसके साथ जबरजस्ती दुष्कर्म किया और धमकी दी किसी को बताना मत। इस कारण मैने घटना किसी को नहीं बताई फिर उसका पति लॉकडाउन लगने के पूर्व राजस्थान से अपने घर आया था, उसको भी मैने डर के कारण घटना नहीं बताई। दिनांक 03.07.2020 को नासिर उसके पति को लेकर अपने खेत पर पार्टी करने का कहकर ले गया था। रात्रि में उसका पति घर पर नहीं आया तथा रात्रि में करीब 2ः30 बजे नासिर उसके कमरे में गलियारे से उपर चढकर उसके कमरे में घुस आया तथा उसके बच्चे सो रहे थे, वह भी लकवा की दवाई खाकर गहरी नींद में सो रही थी, तो नासिर ने उसका मुंह हाथ से दबा दिया और बोला कि चिल्ला मत और नासिर के हाथ में चाकू भी था और उसके साथ जबरजस्दी दुष्कर्म किया और बोला कि तेरा वीडियो बना लिया है। किसी को कुछ कहा तो बदनाम कर दूंगा और जान से मारने की धमकी भी दी थी। अभियुक्त नासिर ने उसे डरा धमका कर उसके साथ दो बार बलात्कार किया। अभियक्त के विरूद्ध पुलिस थाना बडनगर पर अपराध पंजीबद्ध किया गया।


 अभियुक्त द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध करते हुये तर्क किये बीमारी से असहाय महिला के साथ दुष्कर्म कर उसके साथ गंभीर अपराध कारित किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। 


प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री कलीम खान, एजीपी बडनगर जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।        


जहरीली शराब का विक्रय करने वाले अभियुक्त चंगू की जमानत निरस्त


उज्जैन।


 न्यायालय श्रीमान राजेश नामदेव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त अजय उर्फ चंगू पिता जगदीश निवासी- पंचकोशी मार्ग उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।


 अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एवं पैरवीकर्ता श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि दिनांक 09.10.2020 को पुलिस थाना चिमनगंजमण्डी को सर्कल भ्रमण के दौरान मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति न्यू सेंट पॉल स्कूल के सामने एक प्लास्टिक के डब्बे में हाथ भट्टी की देशी शराब बेचने के लिए खडा है। मुखबीर की सूचना पर उसके बताये हुए स्थान पर मय फोर्स के साथ पहुचे जहां मुखबीर के बताये हुलिऐ का एक व्यक्ति हाथ में प्लास्टिक का डिब्बा टांगे हुआ खड़ा था। पुलिस को देखकर उसने भागने की कोशिश की लेकिन फोर्स द्वारा उसे पकड़ लिया था तथा उसका नाम व पता पूछने पर अजय उर्फ चंगू पिता जगदीश, निवासी- पंचकोशी मार्ग उज्जैन का होना बताया, उसके हाथ में प्लास्टिक के डिब्बे का ढक्कन को खोलकर देखा तो उसमे देशी हाथ भट्टी की देशी शराब भरी हुई थी जो करीबन 15 लीटर होना पाई गई थी, जिसको सूंघने व हाथ की हथेली पर लेकर उसे उंगली से घुमाया तो उसमें तेज झनझनाहट व तीव्र गंध आई, जिससे जहरीली शराब होना पाया गया तथा मानव पीने योग्य होना नहीं पाई गयी। अभियुक्त से हाथ भट्टी की बनी देशी जहरीली शराब रखने के संबंध में लाइसेंस की पूछताछ की गई तो उसने कोई लायसेंस नहीं होना बताया। देशी शराब को विधिवत जप्त किया गया व अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त अजय के विरूद्ध थाना चिमनगंजमण्डी पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। 


  अभियुक्त द्वारा जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अभियोजन की ओर से जमानत आवेदन का विरोध किया कि अभियुक्त द्वारा अपने लालच के लिये दूसरों की जान खतरे में डालना चाहता है क्योंकि कोई व्यक्ति जहरीली शराब पीता तो उसे निश्चित ही क्षति कारित होती। अभियुक्त द्वारा समाज के प्रति एक गंभीर अपराध कारित किया है। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्केे से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। 


प्रकरण में पैरवीकर्ता श्री मुकेश कुमार कुन्हारे एडीपीओ जिला उज्जैन द्वारा की गयी।                  


नाबालिग लड़की से दुष्‍कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास ''



देवास।


   घटना का विवरण इस प्रकार है कि पीडि़ता के परिवार वाले घटना दिनांक 23.02.2019 के तीन माह पूर्व से ग्राम पटाड़ा में भेड़े चराकर गुजर बसर करते थे । दिनांक 21-02-2019 को पीडि़ता व उसके परिवार वाले खाना खाकर सो गये थे। रात करीब 09.00 बजे पीडि़ता के पिता ने आस पास अपनी नाबालिग लड़की को देखा तो वो वहां नही थी फिर पीडि़ता के पिता ने अपनी लड़की की इधर उधर तलाश की लेकिन कहीं पता नही चला। फरियादी ने अपनी नाबालिग लड़की की गुमशुदगी होने की रिपोर्ट थाने पर दर्ज करायी। विवेचना के दौरान दिनांक 26.02.2019 को पीडि़ता को आरोपी भीमाराम के कब्‍जे से छुड़वाया गया तथा आरोपी को गिरफतार किया गया। पीडि़ता से पूछताछ किये जाने पर उसने बताया कि आरोपी करीब 02 माह पूर्व से उसके डेरे पर आता जाता था। दिनांक 21.02.2019 को रात्रि 09.00 बजे आरोपी द्वारा पीडि़ता को फोन लगाकर मिलने के लिये बुलाना तथा करीब 09.30 बजे एक्टिवा स्‍कूटर पर बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर इन्‍दौर बायपास के खेत में बनी टापरी में लेकर गया जहां 04 दिन तक पीडि़ता को रखा तथा उसकी मर्जी के बिना उसके साथ जबरदस्‍ती गलत काम किया। पीडि़ता तथा आरोपी का मेडीकल परीक्षण कराया गया। अन्‍य आवश्‍यक अनुसंधान उपरान्‍त अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया।


     माननीय विशेष न्‍यायालय (पाक्‍सो एक्‍ट) जिला देवास द्वारा दिनांक 12.10.2020 को निर्णय पारित कर आरोपी भीमाराम पिता जीवाजी उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम मेहरामजी गुडा जिला पाली थाना रानी, राजस्‍थान को भारतीय दण्‍ड संहिता की धारा 366, एवं 5(एल)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 में दोषसिद्ध पाते हुये 20 वर्ष सश्रम कारावास व कुल 13000/- के जुर्माने से दंडित किया गया। 


      उक्‍त प्रकरण में शासन की ओर से विशेक लोक अभियोजक श्री राजेन्‍द्र खाण्‍डेगर जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला देवास द्वारा कुशल पैरवी संपादित की गई एवं कोर्ट मोहर्रिर रमेश बर्डे का विशेष सहयोग रहा।     


   न्‍यायालय द्वारा भ्रष्‍टाचार के आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त कर जेल भेजा गया''


  देवास।  


  घटना का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 26.05.2017 को आवेदक द्वारा विशेष पुलिस स्‍थापना लोकायुक्‍त कार्यालय उज्‍जैन में उपस्थित होकर एक लेखी आवेदन पत्र पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष प्रस्‍तुत किया जिसमें आवेदक ने शिकायत की उसने भूमि का सीमांकन करने हेतु आवेदन पत्र तहसीलदार देवास के कार्यालय में दिया था वहां अनावेदक नीलेश वर्मा, कम्‍प्‍यूटर ऑपरेटर तहसील कार्यालय जिला देवास ने उससे 5,000/- रूपये की रिश्‍वत की मांग की है। आरोपी नीलेश वर्मा ने आवेदक से 2500 रूपये की रिश्‍वत की राशि लेकर अपनी शर्ट की बांयी जेब में रख ली थी। लोकायुक्‍त टीम द्वारा योजनाबद्ध तरीके से आरोपी को पकड़ा गया था। अन्‍य आवश्‍यक अनुसंधान उपरान्‍त माननीय न्‍यायालय में चालान पेश किया गया।


      आरोपी द्वारा माननीय विशेष न्‍यायालय (भ्रष्‍टाचार निवारण अधिनियम) जिला देवास में जमानत आवेदन प्रस्‍तुत किया गया। शासन की ओर से उप संचालक अभियोजन श्री अजय सिंह भंवर द्वारा आपत्ति दर्ज की गई। माननीय न्‍यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त कर जेल भेजा गया।


जानकारी - मधुलिका मेव , मीडिया प्रभारी, जिला देवास


 दुष्‍कर्मी का जमानत आवेदन निरस्‍त


शाजापुर।


न्यायालय श्रीमान द्वितिय अपर सत्र न्‍यायाधीश महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी अर्जुनसिंह पिता तोलाराम गुर्जर उम्र 25 निवासी मुबारिकपुर चिराटिया थाना अवंतीपुर बडोदिया का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियों कान्‍फे्सिंग के माध्यम से उपस्थि‍त श्री संजय मोरे अति डी पी ओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुये निरस्‍त किया गया।


सहा.जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्‍त जानकारी अनुसार दिनांक 26/02/2020 को शाम 06 बजे की करीब पीडिता और उसकी सास अपने खेत पर चने काट रही थी तभी एक सफेद रंग की बोलेरो गाडी आई जिसमे लाडसिंह, शांतिलाल, इन्‍दरसिंह, अर्जुन आये। लाडसिंह ने जबरन हाथ पकडे शांतिलाल ने पैर पकडे और इन्‍दर सिंह ने मुंह दबाया और उसे उठाकर गाडी की पीछे वाली सीट पर डाल दिया । गाडी अर्जुन चला रहा था। पीडिता की सास चिल्‍लाई तो उसके साथ मारपीट की। आरोपीगण पीडिता को तराना ले गये। रास्‍ते में इन लोगों ने धमकी दी की अगर तू चिल्‍ला-चोंट करेगी तो तुझे जान से मार देंगे। तराना में पूराने सूने मकान पर एक रात रखा और चारों ने बारी-बारी से उसके साथ गलत काम किया। दूसरे दिन गाडी से सीहोर लेकर गये। लाडसिंह और शांतिलाल ने गाडी में कागज पर हस्‍ताक्षर कराये, फिर शाम को आष्‍टा में पुरानी लॉज में लेकर गये और बारी-बारी से गलत काम किया। उसके बाद चारों ने पीडिता को उज्‍जैन देवास गेट के पास किराये के मकान में ले जाकर रखा। पीडिता दिनांक 24/07/2020 को आई.जी. पुलिस के कार्यालय पहुँची जहां से उसे महिला थाने भेज दिया गया। महिला थाने से उसे अवंतीपुर बडोदिया थाने पर भेजा। जहां पीडिता ने घटना की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी। दिनांक 12/10/2020 को न्‍यायालय द्वारा आरोपी अर्जुन सिंह का जमानत आवेदन पत्र निरस्‍त किया गया।


छल करने वाले आरोपी का सत्र न्‍यायालय द्वारा भी जमानत आवेदन निरस्‍त  


शाजापुर।


न्यायालय श्रीमान द्वितिय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी विक्रम पिता गुलाबसिंह राजपुत उम्र 42 वर्ष निवासी बी 10 भक्‍त नगर उज्‍जैन का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियों कॉन्फ्रंसिंग के माध्‍यम से उ‍पस्थित श्री संजय मोरे अति डी पी ओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुये निरस्‍त किया गया।


सहा. जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्‍त जानकारी अनुसार दिनांक 21/09/2019 को थाना शुजालपुर मंडी में सहायक उप निरीक्षक छत्रसाल सिंह पवॉर को आवेदकगण कालुसिंह धाकड, चरणसिंह धाकड, रूपसिंह धाकड़, राधेश्‍याम धाकड, केशरसिंह धाकड, ओमप्रकाश धाकड, दिनेश धाकड, निलेश धाकड, मो‍तीसिंह धाकड, माखनसिंह धाकड निवासीगण निपानिया थाना सुंदरसी का आवेदन पत्र पुलिस अधिक्षक से जांच हेतु प्राप्‍त हुआ था। जॉच कथन मे साक्षीगण ने बताया की हमारे गॉव में एसएमजी फायनेंसियल एण्‍ड लोन एडवायजरी सर्विसेस कम्‍पनी दवारा पम्‍पलेट छपवाकर होम लोन मंजूर करने का प्रचार प्रसार किया गया। एसएमजी फायनेंसियल एण्‍ड लोन एडवायजरी सर्विसेस कम्‍पनी का उप कार्यालय सिसोदिया हार्डवेयर के उपर दुसरी मंजिल अकोदिया नाका शुजालपुर पर था। उक्‍त सभी लोग होमलोन मंजूर करवाने के लिए कार्यालय पहुंचे तो कार्यालय मे विक्रमसिंह नीतिराज, देववकील मिले जिनके दवारा जमीन बंधक कर होम लोन मंजूर कराने के लिए फाईल चार्ज के 7500 रूपये व 3500 रूपये लगिन फीस एवं कोरे चेक हस्‍ताक्षर करवाकर लेकर बैंक से प्रत्‍येक के खाते से 1180 रूपये खाता चेक कराने के नाम पर चेक लिए गये थे। जांच पर से आवेदकगणो से लोन मंजूर कराने के नाम पर भूमि बंधक करवाई गई व प्रत्‍येक आवेदक से नगदी व चेक के माध्‍यम से 12180 रूपये लिए गये एवं बिना होम लोन मंजूर कराये जमीन बंधक कराकर नगदी रूपये व कोरे चेक लेकर कार्यालय बंद करके आवेदकगणो के साथ धोकाधडी की। आरोपीगण के विरूद थाना शुजालपुर मंडी पर अपराध पंजीबद किया गया। दिनांक 12/10/2020 को न्‍यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन पत्र निरस्‍त किया गया।


धोखाधडी करने वाले आरोपी का सत्र न्‍यायालय ने भी किया जमानत आवेदन निरस्‍त


शाजापुर।


न्यायालय श्रीमान द्वितिय अपर सत्र न्‍यायाधीश महोदय, शुजालपुर द्वारा आरोपी भारत पिता रामखिलावन पटेल उम्र 44 वर्ष निवासी बरखेडा पठानी मकान नं 173 नजीराबाद जिला भोपाल जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अतिरिक्‍त जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया ।


सहा.जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्‍त जानकारी अनुसार फरियादी गोविंदसिंह ने थाना कालापीपल पर उपस्थित होकर एक लिखित आवेदन पेश किया की प्रभावी बायोटेक एवं नेटाफिम अग्रीकल्‍चर एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड (नाफा) एवं नाफा से जुडे डीलर प्रभावी बायोटेक कम्‍पनी भोपाल के मालिक आरोपी पटेल आदि के द्वारा किसानो से पाली हाउस निर्माण के नाम सब्सिडी दिलाने के नाम पर धोखाधडी की है । आरोपी द्वारा यह बताया गया था कि हमारी कम्‍पनी प्रभावी बायोटेक शासकीय योजना अंतर्गत पाली हाउस के निर्माण कार्य करती है व निर्माण के तुरंत बाद 50 प्रतिशत सब्सिडी भी दिलवाएगी व पाली हाउस से आप को 5000 से 10000 रूपये प्रतिदिन आमदनी होगी किन्‍तु पाली हाउस निर्माण कार्य से पूर्व कम्‍पनी को तीन लाख रूपये जमा करवाने होंगे व आपको (कृषक) को अपनी भू अधिकार ऋण पुस्तिका व खसरा बी-1, वोटर कार्ड, बैंक पास बुक, बिजली बील एवं बैंक के 13 खाली चैक अपने अपने हस्‍ताक्षर करके दे दो । कम्‍पनी द्वारा पाली हाउस निर्माण में अनियमितता व घटिया किस्‍म की निर्माण सामग्री लगाई गई। जो आंधी तुफान मे क्षतिग्रस्‍त हो गई । आरोपी भारत झुठा आश्वाशन देता रहा की कम्‍पनी द्वारा किये गये वायदो के अनुसार कोई भी कार्यवाही नही की गई व कम्‍पनी द्वारा किसानो को झुठा आश्‍वाशन देकर धोका किया गया। थाना कालापीपल पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। दिनांक 12/10/2020 को न्‍यायालय दवारा आरोपी का जमानत आवेदन पत्र निरस्‍त किया गया ।


मुखबिर को जान से मारने का प्रयत्न करने वाले आरोपी की दुसरी बार प्रस्तुत जमानत खारिज


नीमच।


श्रीमान अजय सिंह ठाकुर, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा मुखबिर को जान से मारने का प्रयत्न करने वाले आरोपी विक्रमसिंह पिता लालसिंह सिसौदिया, उम्र-36 वर्ष, निवासी ग्राम खेरमालिया, जिला नीमच की दुसरी बार प्रस्तुत जमानत खारिज की गई।


 अपर लोक अभियोजक श्री दिनेश वैध द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 15.10.2018 को शाम 7ः30 बजे ग्राम बिसलवास वामनवर्डी के बीच रास्ते की हैं। फरियादी राजेन्द्र सिंह को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल नीमच लाये जाने पर उसने बताया कि घटना दिनांक को जब वह मोटरसायकल से अपने घर जा रहा था, तभी उसके पीछे से एक मोटरसायकल पर 3 लोग आये और उसका रास्ता रोककर, उससे कहा कि वह ज्यादा पुलिस की मुखबिरी करता हैं, कहकर उसके साथ लट्ट से मारपीट करने लगे आरोपीगण ने उसे अपनी मोटरसायकल में बैठाया और रोड़ से लगभग 150 मीटर दूर कुएॅ पर जान से मारने की नियत से फैंकने जाने लगे, तभी कुएॅ पर खेत के मालिक व अन्य लोगो को देखने पर आरोपीगण ने उसे वही गिरा दिया और उसके दाहिने पैर पर एक बड़ा सा पत्थर पटक दिया, जिसके बाद आरोपीगण अपनी मोटरसायकल लेकर वहा से भाग गये, जिस पर आरोपीगण के विरूद्ध थाना बघाना में अपराध क्रमांक 288/2018, धारा 341, 307, 34 भादवि में पंजीबद्ध किया गया, आरोपी विक्रमसिंह द्वारा पूर्व में भी जमानत आवेदन पेश किया था, जोकि खारिज हो गया था, जिस पर आरोपी द्वारा पुनः अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच के समक्ष दुसरी बार जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। श्री शादाब खान, अपर लोक अभियोजक द्वारा आरोपी विक्रमसिंह की ओर से प्रस्तुत द्वितीय जमानत आवेदन का विरोध करने पर उक्त जमानत खारिज की गई।


60 लीटर कच्ची शराब परिवहन करने वाले आरोपी की जमानत खारिज


जावद।


श्रीमान नीतिराज सिंह सिसौदिया, अपर सत्र न्यायाधीश, जावद द्वारा 60 लीटर कच्ची शराब अवैध रूप से परिवहन करने वाले आरोपी कन्हैयालाल पिता मोहनलाल रेगर, उम्र-18 वर्ष, निवासी खोर थाना जावद, जिला नीमच म.प्र. की ओर से प्रस्तुत जमानत खारिज की गई।


 अपर लोक अभियोजक श्री दिनेश वैध द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 24.09.2020 को मुखबिर सूचना के आधार पर थाना जावद पुलिस द्वारा वाहन चैकिंग के दौरान नाके बंदी करने पर आरोपीगण कन्हैयालाल एवं तुफान के आधिपत्य से 02 प्लास्टिक की केनो में भरी कुल 60 लीटर कच्ची हाथभट्टी शराब जप्त की गई तथा आरोपीगण के पास उक्त शराब के संबंध में कोई लाईसेंस या परमिट नहीं होना पाया जाने पर आरोपीगण के विरूद्ध थाना जावद में अपराध क्रमांक 345/2020, धारा 34(2) आबकारी अधिनियम में पंजीबद्ध किया गया, जिस पर आरोपी कन्हैयालाल की ओर से अपर सत्र न्यायाधीश, जावद के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। श्री दिनेश वैध अपर लोक अभियोजक द्वारा आरोपी कन्हैयालाल की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध करने पर उक्त जमानत खारिज की गई।


बिना लाईसेंसी पिस्टल रखने वाले आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल


 मेहगांव (भिंड)।


सहायक मीडिया सेल प्रभारी/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आकिल अहमद खाँन द्वारा बताया कि घटना दिनंाक 09.10.2020 आर0 मेहताब सिंह मय फोर्स के भारौली तिराहे पर चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर से भारौली खुर्द तिराहा भारौली रोड से आरोपी राजकुमार ओझा पुत्र रामजीलाल ओझा निवासी शास्त्री नगर बी ब्लाॅक काॅलोनी भिण्ड के एफ 32 पी के पिस्टल मय जिन्दा राउण्ड बिना लाईसेंसी रखे हुये था। उक्त अपराध पर थाना भारौली अप0 क्र0 84/2020 धारा 25,27 आम्र्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जहाँ से आरोपी राजकुमार ओझा पुत्र रामजीलाल ओझा को जेएमएफसी मेहगांव द्वारा न्यायिक अभिरक्षा हेतु भेजा गया।