संतान नहीं होने के कारण बहू को प्रताडित कर आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित करने वाली सास की जमानत निरस्त
उज्जैन।
न्यायालय माननीय श्रीमान एस.सी.पाल अपर सत्र न्यायाधीश महोदय तहसील तराना के न्यायालय द्वारा अभियुक्ता तेजूबाई पति पन्नाजी, निवासी- ग्राम हनुमंती , तराना, जिला उज्जैन का अभियुक्ता का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
उप-सचांलक (अभियोजन) डॉ0 साकेत व्यास ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि पुलिस थाना तराना पर दिनंाक 15.08.2020 को मर्ग जांच हेतु डायरी प्राप्त हुई मृतिका के भाई दुलेसिंह, बहन रामपुरबाई एवं पिता चैनसिंह एवं स्वतंत्र साक्षीगण के कथन लिये गये, कथनों में साक्षीगण ने बताया कि मृतिका हेमूबाई को शादी के बाद से ही पुत्र-पुत्री नहीं होने के कारण मृतिका की सास तेजूबाई, जेठ हुकुमसिंह व पति लाखनसिंह द्वारा शारीरिक एवं मानसिक प्रताडित किया जाता था। प्रताडना से परेशान होकर मृतिका ने अपने खेत पर जाकर आम के पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मर्ग जॉच पर से अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 306 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
अभियुक्ता तेजूबाई द्वारा माननीय न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्को से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से श्री डी.के. नागर ए.जी.पी. तहसील तराना, जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय परिसर में ग्लोबल हैंडवाश डे मनाया गया
उज्जैन 15 अक्टूबर।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री पदमेश शाह ने जानकारी दी कि प्रतिवर्ष के अनुसार इस बार भी गुरूवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय के परिसर में ग्लोबल हैंडवाश डे मनाया गया। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमणकाल में यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री एनपी सिंह द्वारा इस दिवस को प्रभावी रूप से मनाये जाने के निर्देश दिये गये थे।
कार्यालय के कर्मचारियों व न्यायाधीशगणों के लिये प्रवेश द्वार पर हाथ धोने और सेनीटाइजेशन की व्यवस्था की गई थी। हाथ धोने के पश्चात ही न्यायालय में प्रवेश किया गया। इसके उपरान्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पैनल अधिवक्ताओं एवं पैरालीगल वॉलेंटियर्स के सहयोग से विभिन्न प्रमुख स्थान जैसे कोठी पैलेस, फ्रीगंज टॉवर, वीडी मार्केट, महाकाल मन्दिर क्षेत्र, हरसिद्धि मन्दिर, विक्रमादित्य मन्दिर क्षेत्र व रामघाट क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित किये गये, जिसमें कई नागरिकों के हाथ धुलवाये जाकर उन्हें हैंडवाश की महत्ता बताई गई और जरूरतमन्द लोगों को मास्क, हैंड ग्लब्ज और हेडकैप इत्यादि सामग्री वितरित की गई। कार्यक्रम में मण्डल अभिभाषक संघ के अध्यक्ष श्री अशोक यादव और उनके कार्यकारिणी सदस्यों की भी सक्रिय भूमिका रही।
नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर।
न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी मोहित पिता नरेश कंजर उम्र 20 वर्ष निवासी धानीघाटी थाना हाटपीपल्या का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया ।
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 01/03/2020 को आरोपी मोहित पीडिता के स्कूल आया और पीडिता से बोला की तेरे माता पिता का ऐक्सीडेन्ट हो गया है। पीडिता विश्वास कर उसके साथ चली गई। पीडिता को रास्ते में कार में उल्टी होने लगी तो आरोपी ने अपने भाई अंकित को बुलाया अंकित मोटरसाईकिल से पीडिता को देवास बस स्टेण्ड ले गया। थोडी देर बाद मोहित बस से देवास आया फिर दोनों उसे इन्दौर में अंकुश के कमरें पर ले गये और उसे कमरें में बंद कर दिया। मोहित ने पीडिता से कहा की मुझसे शादी कर ले नहीं तो तेरी जिन्दगी खराब कर दूंगा। अंकित वहां से चला गया, मोहित ने उससे अश्लील बातें की और पींडिता की मर्जी के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाये । फिर अंकित थोडी देर बाद आया और बोला की मोहित जैसा बोल रहा है, मैं वैसा ही करू। दूसरे दिन सुबह 09 बजे अंकित, मोहित, अंकुश तीनों पीडिता को बस में बैठाकर स्कूल छोडने आये। पीडिता ने घटना की रिपोर्ट थाना मोहन बडोदिया पर की। थाना मोहन बडोदिया पर 0/2020 पर अपराध कायम कर असल कायमी हेतु रिपोर्ट थाना अवन्तिपुर बडोदिया पर भेजी।
बुधवार को आरोपी का जमानत आवेदन पत्र न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया।
हत्या में सहयोग करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर।
न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी इन्दरसिंह पिता रामप्रसाद राठौड उम्र 35 वर्ष निवासी आमला मज्जू थाना जावर का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया ।
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 02/08/2020 को शाम को मृतक धर्मेन्द्र आरोपी इन्दरसिंह के साथ उसकी मोटरसाईकिल से उसकी ससुराल शुजालपुर आरोपी रमेश राठौड के यहां आया था। शुजालपुर से रात मे मृतक आरोपी इन्दर और उसका ससुर रमेश मोटरसाईकिल से तीनों शराब पीने के लिये मगरोंला तरफ गये थे। मंगरोला शराब दुकान से शराब लेकर नगरपालिका का कचरा इकटठा था उसी के पास खेत की मेंड किनारें बैठकर शराब पी रहे थे। आरोपी रमेश ने मृतक से और दारू लेकर आने का कहां तो उसने मना कर दिया। इसी बात को लेकर आरोपी इन्दर ने उसे अश्लील गालीयां दी और बोला की मेरे ससुर का कहना नहीं मानता है, तु । यह कहकर उसे पकड लिया और आरोपी रमेश ने अपनी कमर में से चाकू निकालकर जान से मारने की नियत से धर्मेन्द्र की नाभि के नीचें, साइड में चाकू घोप दिया। जिससे धर्मेन्द्र को खून निकलने लगा। दोंनो आरोपीगण घायल धर्मेन्द्र को छोडकर मोटरसाईकिल से भाग गये। दूसरे दिन सुबह पुलिस घटना स्थल पर आई और देहाती नालसी लेखबद्ध की तथा घायल को उपचार के लिए अस्पताल भेजा। बाद थाना शुजालपुर सिटी पर आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। बुधवार को आरोपी इन्दरसिंह का जमानत आवेदन पत्र न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया।
दुष्कर्म के आरोपी को जेल भेजा
शाजापुर।
जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा आरोपी अरविन्द पिता बद्रीप्रसाद निवासी लसुडलिया पताल का जेल वांरट बनाकर उसे उप जेल शुजालपुर भेजा गया।
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, पीडिता ने एक लेखी आवेदन पत्र थाना कालापीपल पर दिया कि, करीब 4 महिने पहले उसके पडोस की रहने वाली के घर पर वह मिलने गई थी। पीडिता को वह घर पर नहीं मिली तब उसके देवर आरोपी अरविन्द ने उसका हाथ पकडकर उसे कमरें के अंदर खींच लिया और कमरें का दरवाजा बंद करके उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया और धमकी दी की वह उसे सामाज में बदनाम कर देगा। दिनांक 05/10/2020 को पीडिता सुबह लेटरिंग करके वापस आ रही थी, तब आरोपी ने उसका हाथ पकडकर उसका मुंह दबा दिया वह चिल्लाई तो आरोपी बोला की बलात्कार की बात तेरे पति और परिवार के लोगों को बताई तो तुझे सामाज में बदनाम कर दूंगा और तुझे व तेरे पति को जान से खत्म कर दूंगा। आरोपी के विरूद्ध थाना कालापीपल पर असल अपराध पंजीबद्ध किया गया। आज आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आरोपी का जेल वांरट बनाकर उसे उप जेल शुजालपुर भेजा गया।
54 लीटर अवैध शराब परिवहन करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर।
न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर श्री मनोज कुमार शर्मा द्वारा आरोपी नवीन पिता ईश्वर जायसवाल निवासी दशहरा मैदान शाजापुर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर बे बताया कि, आरोपी से दो टाट के बोरो से तीन-तीन पेटी देशी प्लेन शराब (प्रत्येक पेटी में 50-50 क्वार्टर) कुल 54 बल्क लीटर व एक मोटर साइकिल एच एफ डीलक्स बिना नंबर की गाडी जप्त की गयी थी। थाना सुनेरा के उपनिरीक्षक रामरूप सिंह परमार द्वारा मुखबिर सूचना पर कार्यवाही करते हुए श्मशान के पास ग्राम सुनेरा स्थान पर आरोपी नवीन के कब्जे से दि. 12-10-2020 को उक्त अवैध शराब व मोटर साईकिल जप्त कर उसे गिरफ्तार किया गया था।
अवैध रूप से 315 बोर का कट्टा व जिन्दा कारतूस रखने वाले आरोपी को भेजा जेल//
मेहगांव (भिंड)।
मीडिया सेल प्रभारी/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आकिल अहमद खाँन द्वारा बताया कि घटना दिनाक 13.10.2020 को मुखबिर के जरिये सूचना मिली कि जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र महेश गौड निवासी वार्ड नं0 7 मेहगांव कट्टा लिये वारदात करने की नियत से खड़ा है। मुखबिर की सूचना की तस्दीक हेतु मय फोर्स पहुँचा तो वह जल्दी-जल्दी चलने लगा । अपराधी को पकड़ने पर उसकी तलाशी के दौराने उसके पास 315 बोर का कट्टा व जिन्दा कारतूस मिले उक्त अपराध पर थाना मेहगांव अपराध क्रमांक 393/2020 धारा 25,27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय मेहगांव के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया।