अपरहण दुष्कर्म के आरोपी की जमानत निरस्त

पीड़िता का अपरहण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त


उज्जैन।


 न्यायालय श्रीमान जफर इकबाल, अपर सत्र न्यायाधीश महोदय तहसील बड़नगर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त धारा सिंह निवासी उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। 


     उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने बताया कि घटना दिनांक 22.07.2017 को फरियादी ने थाना इंगोरिया में रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरे पति 15 दिन पहले मजूदरी करने गये थे, घर पर मैं और मेरे बच्चें थे, मेरी लडकी 15 वर्ष की है और कक्षा 5 वी तक पढ़ी है, जो गांव के लोगो के साथ जल चढाने उज्जैन के मंदिर गई थी, और उसके साथ गांव की अन्य लडकियॉ भी गई थी, शाम को जब मेरी लडकी घर पर नही आई तो गावं की महिला ने बताया कि उसे एक व्यक्ति उसकी लडकी को बहला-फुसलाकर भगाकर कही ले गया है। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर थाना इंगोरिया पर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान दिनांक 17.09.2020 को पीड़िता को थाना इंगोरिया द्वारा दस्तयाब किया गया। पीड़िता द्वारा बताया गया कि उसके साथ अभियुक्त ने दुष्कर्म किया है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।   


 प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमती भारती उज्जालिया, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, तहसील बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा की गई।                      


       


अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी उज्जैन म.प्र